दिल्ली में जारी किया जाने वाला अन्य राज्य अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है, जो अपने मूल राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) समुदाय से संबंध रखते हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में निवास कर रहे हैं। चूंकि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के तहत दिल्ली के लिए किसी भी अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए यहां दिल्ली राज्य ST प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। इसके स्थान पर पात्र आवेदकों को उनके मूल राज्य के आधार पर अन्य राज्य ST प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा जारी किया जाता है। आवेदन की सुविधा दिल्ली e-District Portal पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा इच्छुक आवेदक संबंधित SDM कार्यालय या नागरिक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
दिल्ली में अन्य राज्य ST प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी जनजाति संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार उसके मूल राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होनी चाहिए।
- आवेदक का सामान्य निवास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में होना चाहिए।
- आवेदन राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित संबंधित श्रेणी (Case) के अंतर्गत आना चाहिए, जिसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
प्रमाण पत्र जारी करने से पहले विभाग आपकी जनजाति, मूल राज्य से संबंधित अभिलेखों और आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेज़ों का सत्यापन करता है। केवल विवाह के आधार पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही, क्योंकि दिल्ली की अपनी कोई अधिसूचित ST सूची नहीं है, इसलिए केवल वही व्यक्ति इस प्रमाण पत्र के पात्र होंगे, जिनकी जनजाति उनके मूल राज्य में आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है।
अन्य राज्य ST प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
दिल्ली में अन्य राज्य अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज़ सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य होते हैं। इसके अलावा, आपका आवेदन जिस श्रेणी (Case) में आता है, उसके अनुसार राजस्व विभाग अतिरिक्त प्रमाण भी मांग सकता है। इसलिए आवेदन शुरू करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार कर लेना बेहतर रहेगा।
आवेदक का पहचान प्रमाण
पहचान सत्यापन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की प्रति जमा की जा सकती है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- फोटो राशन कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य वैध पहचान पत्र
यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है, तो स्कूल के लेटरहेड पर प्रधानाचार्य द्वारा जारी पहचान पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र मान्य पहचान दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
नाबालिग आवेदकों के लिए माता या पिता का पहचान प्रमाण
जब आवेदन किसी नाबालिग की ओर से किया जाता है, तब उसके साथ माता या पिता में से किसी एक का वैध पहचान प्रमाण भी संलग्न करना आवश्यक होता है। इसके लिए ऊपर सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज़ का उपयोग किया जा सकता है।
निवास से संबंधित दस्तावेज़
आवेदन की जांच के दौरान वर्तमान और स्थायी पते का सत्यापन किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है:
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- राशन कार्ड
- पंजीकृत किराया अनुबंध (Registered Rent Agreement)
- बैंक पासबुक
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- लैंडलाइन या पोस्टपेड टेलीफोन बिल
- गैस कनेक्शन का बिल
- सरकार द्वारा जारी कोई अन्य वैध पता प्रमाण
पासपोर्ट आकार का फोटो
आवेदन के साथ हाल ही में खिंचवाई गई रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो भी देनी होगी। फोटो का आकार 5 सेमी × 4.5 सेमी (2 × 1.75 इंच) होना चाहिए। तस्वीर में चेहरा सामने की ओर स्पष्ट दिखाई दे, आंखें खुली हों और बैकग्राउंड सफेद या ऑफ-व्हाइट रंग का हो। फोटो में छाया, सनग्लास, टोपी या ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे चेहरा ढक जाए। धार्मिक कारणों से सिर ढकना आवश्यक हो तो चेहरा पूरी तरह दिखाई देना चाहिए।
अपने आवेदन के लिए सही श्रेणी (Case) पहचानें
दिल्ली में अन्य राज्य अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र जारी करते समय राजस्व विभाग प्रत्येक आवेदन की जांच परिवार के दिल्ली आने की अवधि, मूल राज्य में जनजाति की मान्यता और परिवार में पहले से जारी ST प्रमाण पत्र के आधार पर करता है। इसलिए आवेदन भरने से पहले यह तय कर लें कि आपका मामला किस श्रेणी में आता है और उसी के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ तैयार रखें।
मामला III - 1951 के बाद दिल्ली में बसे परिवार और पिता पक्ष के रिश्तेदार के पास ST प्रमाण पत्र
यदि आपका परिवार 1951 के बाद दिल्ली में आकर बसा है, आपकी जनजाति आपके मूल राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है और पिता पक्ष के किसी रक्त संबंधी के नाम पहले से सक्षम प्राधिकारी द्वारा ST प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, तो आपका आवेदन मामला III के अंतर्गत संसाधित किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र दिल्ली या मूल राज्य, दोनों में से किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो सकता है।
इस श्रेणी में अतिरिक्त रूप से ये दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
- पिता पक्ष के रक्त संबंधी के ST प्रमाण पत्र की स्पष्ट प्रति।
- उस प्रमाण पत्र धारक के साथ संबंध स्थापित करने वाला वैध दस्तावेज़।
मामला IV - हाल ही में दिल्ली स्थानांतरित हुए परिवार
यदि आपका परिवार हाल के वर्षों में दिल्ली में रहने आया है और पिता पक्ष के किसी सदस्य के पास पहले से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो आवेदन मामला IV के अनुसार जांचा जाएगा।
इस स्थिति में निम्न अतिरिक्त दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:
- पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र।
- पिता पक्ष के संबंधित रिश्तेदार के ST प्रमाण पत्र की प्रति।
- परिवारिक संबंध का प्रमाण प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज़।
मामला VI - परिवार में पहले कभी ST प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ
यदि पिता पक्ष के किसी भी सदस्य को अब तक अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, तो आपका आवेदन मामला VI के अंतर्गत आएगा। ऐसे मामलों में राजस्व विभाग दस्तावेज़ों की सामान्य जांच के साथ-साथ नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य फील्ड सत्यापन भी कराता है। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाता है।
मामला VI के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़:
- विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र।
- निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़:
- जन्म प्रमाण पत्र, यदि जन्म दिल्ली में हुआ हो।
- मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या अंकतालिका, यदि शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की हो।
- पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में निवास का प्रमाण।
- जहां आवश्यक हो, वहां 1951 से पहले मूल राज्य में परिवार के निवास का दस्तावेज़ी प्रमाण।
दिल्ली में ST प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
दिल्ली सरकार Delhi e-District Portal के माध्यम से अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करती है। आवेदन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके सभी जरूरी दस्तावेज़, निर्धारित आकार की पासपोर्ट आकार की फोटो और आपके मामले (Case III, IV या VI) से संबंधित अतिरिक्त प्रमाण स्कैन करके तैयार हैं।
चरण 1: e-District पोर्टल पर लॉगिन करें
- Delhi e-District Portal खोलें।
- यदि आपका खाता पहले से बना है, तो User ID और Password से लॉगिन करें। नए आवेदक पहले अपना पंजीकरण पूरा करें।
- लॉगिन के बाद उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं की सूची खोलें।
चरण 2: ST प्रमाण पत्र सेवा चुनें
- Revenue Department की सेवाओं में जाएँ।
- वहाँ उपलब्ध SC/ST Certificate सेवा का चयन करें।
- आवेदन शुरू करने से पहले अपने मामले (Case III, IV या VI) की पुष्टि कर लें, ताकि सही दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकें।
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
- अपना नाम, जन्म तिथि, मूल राज्य, अनुसूचित जनजाति समुदाय, दिल्ली का वर्तमान पता तथा अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- अपने मामले के अनुसार आवश्यक सभी सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित स्व-घोषणा (Self Declaration) की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें।
- निर्धारित माप और गुणवत्ता के अनुसार अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करें।
चरण 4: आवेदन जमा करें और रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
- आवेदन में भरी गई प्रत्येक जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की एक बार फिर जांच करें।
- संतुष्ट होने के बाद आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दें।
- सबमिट होने पर प्राप्त Application Reference Number या Acknowledgement Number नोट करके सुरक्षित रखें। आगे आवेदन की स्थिति देखने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यही संख्या काम आएगी।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद हस्ताक्षरित मूल स्व-घोषणा पत्र संबंधित SDM कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या नागरिक सेवा केंद्र (CSC) में स्वयं जमा करें या स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेजें। लिफाफे पर अपना आवेदन या पावती संख्या अवश्य लिखें।
महत्वपूर्ण: आवेदन जमा होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राजस्व विभाग मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन, अतिरिक्त जानकारी या व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग कर सकता है। कुछ मामलों में फोटो सत्यापन या भौतिक जांच पूरी होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
SDM कार्यालय या नागरिक सेवा केंद्र (CSC) से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते या दस्तावेज़ अपलोड करने में कठिनाई हो रही है, तो संबंधित SDM कार्यालय या नागरिक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। जाने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा मूल दस्तावेज़ अपने साथ रखें।
- अपने पते के अनुसार अधिकार क्षेत्र वाले SDM कार्यालय या निकटतम CSC पर जाएँ।
- वहाँ से SC/ST Certificate का आवेदन पत्र प्राप्त करें या पहले से राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म साथ ले जाएँ।
- आवेदन पत्र पूरी तरह भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करें।
- निर्धारित कार्यालय समय के दौरान आवेदन जमा करें। सामान्यतः कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
- यदि आवेदन CSC के माध्यम से किया जा रहा है, तो फोटो वहीं कैप्चर की जा सकती है। आवश्यकता होने पर आवेदक या परिवार के अधिकृत सदस्य को उपस्थित रहना होगा।
- आवेदन स्वीकार होने के बाद विभाग दस्तावेज़ों की जांच और आवश्यक सत्यापन करेगा। पात्र पाए जाने पर ST प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
यदि आपको यह जानकारी नहीं है कि आपका आवेदन किस SDM कार्यालय के अंतर्गत आएगा, तो पहले Find Your Locality सुविधा का उपयोग करके संबंधित कार्यालय की जानकारी प्राप्त कर लें।
आवेदन शुल्क और प्रमाण पत्र जारी होने में कितना समय लगता है?
दिल्ली में अन्य राज्य अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर सरकार कोई शुल्क नहीं लेती। चाहे आप Delhi e-District Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें या SDM कार्यालय अथवा नागरिक सेवा केंद्र (CSC) से ऑफलाइन आवेदन जमा करें, प्रमाण पत्र जारी करने की सरकारी सेवा पूरी तरह निःशुल्क है।
राजस्व विभाग के निर्धारित Service Level Agreement (SLA) के अनुसार, यदि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 14 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाता है। हालांकि, यदि मूल राज्य से जाति संबंधी सत्यापन या अतिरिक्त फील्ड जांच आवश्यक हो, तो प्रमाण पत्र जारी होने में अधिक समय लग सकता है।
दिल्ली ST प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए अपने आवेदन या पावती संख्या को अपने पास रखें और नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- Delhi e-District Portal खोलें।
- Track Your Application या आवेदन स्थिति से संबंधित विकल्प चुनें।
- अपना आवेदन नंबर या पावती संख्या दर्ज करें।
- Submit करने के बाद आवेदन की नवीनतम स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
यहीं से आप यह भी देख सकेंगे कि आवेदन दस्तावेज़ सत्यापन में है, फील्ड जांच के चरण में है या प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
आवेदन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें
- दिल्ली के लिए अलग से कोई अनुसूचित जनजाति (ST) सूची अधिसूचित नहीं है। इसलिए केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिनकी जनजाति उनके मूल राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
- आवेदन करते समय मूल राज्य से संबंधित सही जनजाति विवरण और सभी सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- यदि आवेदन की जांच के दौरान अतिरिक्त जानकारी या मूल दस्तावेज़ मांगे जाएँ, तो उन्हें निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करें।
- केवल विवाह के आधार पर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। पात्रता हमेशा जन्म और संबंधित राज्य की अधिसूचित ST सूची के आधार पर तय की जाती है।
- गलत जानकारी, फर्जी दस्तावेज़ या झूठा घोषणा पत्र मिलने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है और संबंधित कानूनों के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
- यदि आवेदक नाबालिग है, तो आवेदन उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाएगा।
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