यदि आप बिहार के OBC, BC या EBC वर्ग से हैं और पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिहार में इस श्रेणी के तहत दो अलग-अलग प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। आपको कौन-सा प्रमाण-पत्र चाहिए, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य के लिए आवेदन कर रहे हैं। गलत उद्देश्य के लिए गलत प्रमाण-पत्र चुनना आवेदन अस्वीकार होने की सबसे आम वजहों में से एक है।
दोनों प्रमाण-पत्र RTPS पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाते हैं और प्राथमिक स्तर पर इन्हें अंचल अधिकारी (Circle Officer - CO) जारी करते हैं। हालांकि, दोनों का कानूनी आधार, आवेदन फॉर्म, उपयोग और मान्यता अलग-अलग हैं। इस गाइड में दोनों प्रमाण-पत्रों के बीच का अंतर सरल भाषा में समझाया गया है, ताकि आप शुरुआत से ही सही प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकें।
बिहार में पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र के प्रकार
प्रकार 1: केंद्र सरकार के लिए OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र
इस प्रमाण-पत्र का आधिकारिक नाम भारत सरकार के प्रयोजनों के लिए OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र है। इसकी आवश्यकता केंद्र सरकार की नौकरियों (UPSC, रेलवे, बैंक, SSC, रक्षा सेवाएं और केंद्रीय PSUs), केंद्रीय शिक्षण संस्थानों (IIT, NIT, AIIMS और केंद्रीय विश्वविद्यालयों) में प्रवेश तथा केंद्र सरकार की छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करते समय होती है। इसके लिए आपकी जाति का नाम बिहार की Central OBC List में होना चाहिए, जिसमें लगभग 132 जातियां शामिल हैं। यह प्रमाण-पत्र अंचल अधिकारी (CO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और जिलाधिकारी (DM) - तीनों स्तरों पर जारी किया जाता है।
प्रकार 2: बिहार राज्य सरकार के लिए BC/EBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र
इस प्रमाण-पत्र का आधिकारिक नाम बिहार राज्य सरकार के प्रयोजनों के लिए BC (Backward Class) या EBC (Extremely Backward Class) नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र है। इसकी आवश्यकता बिहार सरकार की नौकरियों, BPSC परीक्षाओं, राज्य पुलिस भर्ती, राज्य के कॉलेजों में प्रवेश और बिहार सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए होती है। बिहार की राज्य पिछड़ा वर्ग सूची (State Backward Class List), केंद्र सरकार की Central OBC List से अलग है। यह प्रमाण-पत्र केवल अंचल अधिकारी (CO) और अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) स्तर पर जारी किया जाता है। इस प्रमाण-पत्र के लिए जिलाधिकारी (DM) स्तर उपलब्ध नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र में यह सुविधा उपलब्ध है।
कई आवेदक गलती से ऐसा प्रमाण-पत्र चुन लेते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती अधिसूचना, प्रवेश पुस्तिका (Prospectus) या योजना के दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि किस प्रकार का प्रमाण-पत्र मांगा गया है।
क्रीमी लेयर: दोनों प्रकार के प्रमाण-पत्रों पर लागू
चाहे आप OBC (भारत सरकार) का प्रमाण-पत्र बनवा रहे हों या BC/EBC (बिहार राज्य सरकार) का, आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपका नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में होना जरूरी है। इसके लिए माता-पिता की गैर-कृषि (Non-Agricultural) स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय Rs. 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। माता-पिता की अपनी कृषि भूमि से होने वाली आय को इस आय सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाता।
बिहार के आधिकारिक RTPS नियमों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। यदि आपके पास पहले से नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र है, तो बिहार सरकार की सेवाओं के लिए हर बार नया प्रमाण-पत्र बनवाने की जरूरत नहीं होती। राज्य सरकार की भर्तियों या सेवाओं में आप अपने मौजूदा Non-Creamy Layer प्रमाण-पत्र के साथ स्व-घोषणा पत्र (Form-XI) जमा करके आवेदन कर सकेंगे। इससे बार-बार नया प्रमाण-पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कई राज्य स्तरीय भर्तियों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का समय भी बचता है।
प्रमाण-पत्र की मुख्य जानकारी
| विवरण | OBC NCL (केंद्र सरकार) | BC/EBC NCL (बिहार राज्य सरकार) |
|---|---|---|
| उपयोग | UPSC, रेलवे, केंद्र सरकार की नौकरियां, IIT, NIT आदि | BPSC, बिहार पुलिस, राज्य सरकार की नौकरियां और राज्य के कॉलेज |
| आवश्यक फॉर्म | Form-VI, Form-VIII (शपथ-पत्र), Form-VII | Form-IX, Form-XI (शपथ-पत्र), Form-X |
| जारी करने वाला अधिकारी | अंचल अधिकारी (CO) | अंचल अधिकारी (CO) |
| उपलब्ध स्तर | अंचल, अनुमंडल और जिला | अंचल और अनुमंडल |
| जारी होने का समय | 10 कार्य दिवस | 10 कार्य दिवस |
| आवेदन शुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| नॉन-क्रीमी लेयर नियम | लागू (माता-पिता की गैर-कृषि वार्षिक सकल आय ₹8 लाख तक) | लागू (माता-पिता की गैर-कृषि वार्षिक सकल आय ₹8 लाख तक) |
दोनों प्रकार के प्रमाण-पत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड।
- यह प्रमाणित करने वाला दस्तावेज कि आपकी जाति OBC, BC या EBC सूची में शामिल है। इसके लिए पिता का पुराना OBC या जाति प्रमाण-पत्र, स्कूल का रिकॉर्ड जिसमें आपकी जाति दर्ज हो, या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज जिसमें आपकी जाति का उल्लेख हो।
- परिवार और पते के प्रमाण के लिए राशन कार्ड।
- माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र, जिससे यह प्रमाणित हो कि उनकी वार्षिक आय नॉन-क्रीमी लेयर की निर्धारित सीमा के भीतर है।
- जन्म प्रमाण-पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- स्व-घोषणा शपथ-पत्र - OBC (भारत सरकार) प्रमाण-पत्र के लिए Form-VIII तथा BC/EBC (बिहार राज्य सरकार) प्रमाण-पत्र के लिए Form-XI। इसमें आवेदक को अपनी जाति और आय से संबंधित जानकारी घोषित करनी होती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
दोनों प्रकार के पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। बिहार सरकार ऑनलाइन आवेदन के लिए दो विकल्प उपलब्ध कराती है।
तरीका 1: लॉगिन करके आवेदन करें
- serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें और अपना अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद Left Menu में जाएं और अपनी आवश्यकता के अनुसार OBC (NCL for GOI) या BC/EBC (NCL for Bihar State) सेवा चुनें।
- Apply for Service पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें। अपनी जाति का नाम बिल्कुल उसी प्रकार दर्ज करें, जैसा Central OBC List या बिहार BC/EBC सूची में दर्ज है।
- वेबकैम या फाइल अपलोड विकल्प की सहायता से अपना फोटो अपलोड करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से आधार सत्यापन पूरा करें।
- संबंधित प्रमाण-पत्र के अनुसार आवश्यक फॉर्म संलग्न करें। OBC (GOI) के लिए Form-VII तथा BC/EBC (Bihar State) के लिए Form-X अपलोड करें। इसके साथ संबंधित Self Declaration Affidavit भी संलग्न करें।
- सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन Submit करें और Acknowledgement के साथ प्राप्त आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद प्रमाण-पत्र आपके पोर्टल Inbox में उपलब्ध होगा। इसके अलावा Track Application Status पेज से डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी प्रति ईमेल पर भी भेजी जाती है, SMS के माध्यम से डाउनलोड लिंक मिलता है और प्रमाण-पत्र DigiLocker में भी उपलब्ध हो जाता है।
तरीका 2: बिना लॉगिन के आवेदन करें
यदि आप पोर्टल पर अकाउंट नहीं बनाना चाहते, तो Direct Service Link के माध्यम से भी सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। आवेदन फॉर्म भरकर जमा करने के बाद Acknowledgement प्राप्त हो जाता है। आवेदन स्वीकृत होने पर डाउनलोड लिंक SMS के माध्यम से भेजा जाता है, प्रमाण-पत्र ईमेल पर भी उपलब्ध होता है और DigiLocker में भी दिखाई देता है। आवश्यकता होने पर इसकी मुद्रित प्रति RTPS काउंटर से भी प्राप्त की जा सकती है।
RTPS काउंटर के माध्यम से आवेदन कैसे करें? (ऑफलाइन)
यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो अपने नजदीकी RTPS काउंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा पंचायत, प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला कार्यालयों में उपलब्ध है।
- RTPS काउंटर पर मौजूद Executive Assistant (कार्यपालक सहायक) से संपर्क करें।
- कार्यपालक सहायक आपकी ओर से आवेदन ऑनलाइन दर्ज करेगा, आपकी फोटो अपलोड करेगा और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से आधार सत्यापन पूरा करेगा।
- आवेदन जमा होने के बाद आपको Acknowledgement Slip दी जाएगी। इसे सुरक्षित रखें।
- इसके बाद Circle Officer (अंचल अधिकारी) आवेदन की जांच करेगा।
- प्रमाण-पत्र जारी होने पर आप RTPS काउंटर से इसकी मुद्रित प्रति प्राप्त कर सकते हैं या इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि आप BC/EBC (Bihar State) नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इसके लिए District Magistrate (DM) स्तर उपलब्ध नहीं है। यदि अंचल स्तर के बाद उच्च स्तर का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, तो केवल Sub-Divisional Officer (SDO) स्तर पर ही आवेदन किया जा सकता है।
प्रमाण-पत्र कैसे मिलेगा?
अंचल अधिकारी (Circle Officer) द्वारा आपका पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद, बिहार सरकार की आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार आप इसे नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- SMS के माध्यम से: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने का लिंक भेज दिया जाता है।
- ईमेल के माध्यम से: डिजिटल हस्ताक्षरित PDF आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाती है।
- DigiLocker: प्रमाण-पत्र अपने आप आपके DigiLocker अकाउंट में उपलब्ध हो जाता है।
- Track Application Status: आवेदन संख्या की सहायता से पोर्टल पर प्रमाण-पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
- Portal Inbox: यदि आपने लॉगिन करके आवेदन किया है, तो प्रमाण-पत्र आपके पोर्टल अकाउंट के Inbox में भी उपलब्ध रहेगा।
- RTPS काउंटर: जिस RTPS काउंटर पर आवेदन किया था, वहां से प्रमाण-पत्र की मुद्रित प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर 10 कार्य दिवस के भीतर प्रमाण-पत्र जारी नहीं होता तो क्या करें?
बिहार RTPS Act के अनुसार Circle Officer (अंचल अधिकारी) को 10 कार्य दिवस के भीतर पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करना होता है। यदि तय समय सीमा के भीतर प्रमाण-पत्र जारी नहीं होता, तो आप rtpsappeal.bihar.gov.in पर जाकर RTPS Appeal दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद Sub-Divisional Officer (SDO) को 15 कार्य दिवस के भीतर अपील का निस्तारण करना होता है। यदि मामला समीक्षा (Review) तक पहुंचता है, तो District Magistrate (DM) को भी 15 कार्य दिवस के भीतर निर्णय देना होता है।
बिहार में पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र के फायदे
- OBC (भारत सरकार) प्रमाण-पत्र की मदद से केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 27% OBC आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है।
- BC/EBC (बिहार राज्य सरकार) प्रमाण-पत्र के जरिए बिहार सरकार की नौकरियों और राज्य के कॉलेजों में आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है।
- National Scholarship Portal के माध्यम से Pre-Matric और Post-Matric पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
- केंद्र सरकार और बिहार राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकता है।
- Ministry of Social Justice and Empowerment द्वारा संचालित OBC कल्याण योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
- National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) द्वारा संचालित ऋण योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
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