द्वारा shahrukh
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अगर आप दिल्ली में अधिसूचित अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से संबंध रखते हैं, तो SC प्रमाण पत्र आपके लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ है। इसकी मदद से आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्तियों तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के लिए वर्तमान में 36 अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं, जिनके सदस्य निर्धारित पात्रता पूरी करने पर यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली में SC प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल दंडाधिकारी (SDM) के पास होता है। आवेदन की जांच के दौरान आपके परिवार के निवास इतिहास, जातीय पृष्ठभूमि और उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन किया जाता है। इसी आधार पर आपको दिल्ली राज्य SC प्रमाण पत्र या अन्य राज्य SC प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। आवेदन की पात्रता तय करने के लिए राजस्व विभाग ने कुल छह अलग-अलग श्रेणियां (Case I से Case VI) निर्धारित की हैं, जिनमें दिल्ली के मूल निवासी और दूसरे राज्यों से यहां आकर बसे दोनों प्रकार के आवेदक शामिल हैं।

दिल्ली में SC प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

SC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप नीचे दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उसकी जाति का नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के तहत अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित होना चाहिए।
  • आवेदन राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित Case I से Case VI में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए।
  • सिर्फ विवाह के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

नाबालिग आवेदकों के लिए: आवेदन माता-पिता या विधिक अभिभावक के माध्यम से किया जाएगा। पहचान संबंधी दस्तावेज़ नाबालिग के नाम पर होना चाहिए, जबकि निवास प्रमाण माता-पिता या अभिभावक के नाम पर स्वीकार किया जा सकता है।

SC प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?

दिल्ली में SC प्रमाण पत्र जारी करने से पहले राजस्व विभाग आवेदक की पहचान, निवास और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन करता है। इसलिए आवेदन भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखना बेहतर रहेगा। नीचे दिए गए दस्तावेज़ अधिकांश आवेदनों में मांगे जाते हैं, जबकि आपके Case I से Case VI के अनुसार कुछ अतिरिक्त प्रमाण भी मांगे जा सकते हैं।

आवेदक का पहचान प्रमाण (कोई एक)

यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है, तो स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के लेटरहेड पर जारी पहचान प्रमाण भी स्वीकार किया जाता है। वहीं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र पहचान दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

नाबालिग आवेदकों के लिए माता-पिता या अभिभावक का पहचान प्रमाण

यदि आवेदन किसी नाबालिग के लिए किया जा रहा है, तो उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक का पहचान प्रमाण भी देना होगा। इसके लिए ऊपर सूचीबद्ध किसी भी मान्य दस्तावेज़ का उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान निवास का प्रमाण (कोई एक)

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • फोटो राशन कार्ड
  • पंजीकृत किराया अनुबंध (Registered Rent Agreement)
  • बैंक पासबुक
  • बिजली का बिल
  • पानी का बिल
  • लैंडलाइन या पोस्टपेड टेलीफोन बिल
  • गैस कनेक्शन का बिल
  • सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई अन्य वैध पता प्रमाण

स्थायी निवास का प्रमाण

स्थायी पते के लिए अलग दस्तावेज़ देना अनिवार्य नहीं है। वर्तमान पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़ों में से कोई भी एक दस्तावेज़ स्थायी पते के प्रमाण के तौर पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

आवेदन के साथ हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो का आकार 5 सेमी × 4.5 सेमी (या 2 × 1.75 इंच) होना चाहिए। तस्वीर में चेहरा सीधे कैमरे की ओर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, आंखें खुली हों, पृष्ठभूमि सफेद या हल्के सफेद रंग की हो और किसी प्रकार की छाया न हो। धार्मिक कारणों को छोड़कर टोपी, धूप का चश्मा या सिर ढकने वाली अन्य वस्तु का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फोटो में चेहरे के भाव सामान्य हों और मुंह बंद होना चाहिए।

आपका आवेदन किस श्रेणी में आएगा? सभी 6 मामलों की जानकारी

दिल्ली में SC प्रमाण पत्र जारी करते समय राजस्व विभाग हर आवेदन को एक जैसी प्रक्रिया से नहीं देखता। परिवार कब से दिल्ली में रह रहा है, क्या आप किसी दूसरे राज्य से आए हैं और क्या पिता पक्ष के किसी रक्त संबंधी के पास पहले से SC प्रमाण पत्र मौजूद है, इन बातों के आधार पर आवेदन को छह अलग-अलग मामलों (Case I से Case VI) में रखा जाता है। इसलिए आवेदन भरने से पहले यह पहचानना जरूरी है कि आपकी स्थिति किस श्रेणी में आती है।

मामला 1: परिवार 1951 से पहले से दिल्ली में रह रहा है और पिता पक्ष के रिश्तेदार के पास पहले से SC प्रमाण पत्र है

यदि आपका परिवार वर्ष 1951 से पहले से दिल्ली में निवास कर रहा है और पिता पक्ष के किसी रक्त संबंधी को पहले ही अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, तो आप दिल्ली राज्य SC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस श्रेणी में ये दस्तावेज़ लगाने होंगे:

  • विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
  • पिता पक्ष के रक्त संबंधी को जारी SC प्रमाण पत्र की प्रति
  • प्रमाण पत्र धारक से संबंध साबित करने वाला दस्तावेज़
  • आवेदक का फोटो पहचान प्रमाण (नाबालिग होने पर माता-पिता या अभिभावक का पहचान प्रमाण)
  • वर्तमान निवास का कोई एक प्रमाण

मामला 2: परिवार 1951 के बाद दिल्ली आया, लेकिन जाति दिल्ली और मूल राज्य दोनों की SC सूची में शामिल है

अगर आपका परिवार 1951 के बाद दिल्ली में आकर बसा है, आपकी जाति दिल्ली और आपके मूल राज्य दोनों की अनुसूचित जाति सूची में अधिसूचित है तथा पिता पक्ष के किसी रिश्तेदार के पास पहले से SC प्रमाण पत्र मौजूद है, तो आप दिल्ली राज्य SC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं।

इस स्थिति में निम्न दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:

  • भरा हुआ आवेदन पत्र
  • पिता पक्ष के रिश्तेदार के SC प्रमाण पत्र की प्रति
  • रिश्ते का प्रमाण
  • एक वैध फोटो पहचान पत्र
  • वर्तमान पते का प्रमाण
  • इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई एक:
    • यदि जन्म दिल्ली में हुआ हो तो जन्म प्रमाण पत्र
    • यदि पढ़ाई दिल्ली में हुई हो तो दसवीं की अंकतालिका या प्रमाण पत्र
    • दिल्ली में पिछले पाँच वर्षों के निवास का प्रमाण

मामला 3: जाति केवल मूल राज्य में SC के रूप में मान्य है, दिल्ली में नहीं

यदि आपका परिवार 1951 के बाद दिल्ली आया है और आपकी जाति केवल आपके मूल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है, जबकि दिल्ली की SC सूची में शामिल नहीं है, तथा पिता पक्ष के किसी रिश्तेदार के पास पहले से जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो आपको अन्य राज्य SC प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज़ संलग्न करें:

  • पूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र
  • दिल्ली या मूल राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पिता पक्ष के रिश्तेदार के जाति प्रमाण पत्र की प्रति
  • पारिवारिक संबंध का प्रमाण
  • फोटो पहचान प्रमाण
  • वर्तमान पते का प्रमाण

मामला 4: हाल ही में दिल्ली में निवास शुरू किया है और परिवार के पास पहले से जाति प्रमाण पत्र है

यह श्रेणी उन लोगों के लिए है जिनका परिवार हाल के वर्षों में दिल्ली में आकर बसा है तथा पिता पक्ष के किसी रिश्तेदार के पास मूल राज्य या दिल्ली से जारी जाति प्रमाण पत्र पहले से मौजूद है। ऐसे मामलों में, जाति का दिल्ली की SC सूची में होना अनिवार्य नहीं है। पात्र पाए जाने पर अन्य राज्य SC प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • भरा हुआ आवेदन पत्र
  • पिता पक्ष के रिश्तेदार के जाति प्रमाण पत्र की प्रति
  • रिश्ते का प्रमाण
  • एक फोटो पहचान प्रमाण
  • वर्तमान पते का प्रमाण

मामला 5: परिवार 1951 से पहले से दिल्ली में है, लेकिन पहले कभी SC प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ

यदि आपका परिवार 1951 से पहले से दिल्ली में रह रहा है, लेकिन पिता पक्ष के किसी भी सदस्य को अब तक SC प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, तब भी आप दिल्ली राज्य SC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में नायब तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी द्वारा मैदानी सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज़:

  • पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र
  • 1951 से पहले दिल्ली में परिवार के निवास का प्रमाण
  • एक फोटो पहचान प्रमाण
  • वर्तमान पते का प्रमाण

मामला 6: परिवार 1951 के बाद दिल्ली आया और किसी पिता पक्ष के रिश्तेदार के पास SC प्रमाण पत्र नहीं है

अगर आपका परिवार 1951 के बाद दिल्ली में बस गया है और पिता पक्ष के किसी भी रक्त संबंधी को आज तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, तो राजस्व विभाग पहले आपके मामले का मैदानी सत्यापन करेगा। जांच पूरी होने के बाद परिस्थितियों के अनुसार दिल्ली राज्य SC प्रमाण पत्र या अन्य राज्य SC प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में नायब तहसीलदार या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सत्यापन आवश्यक रहेगा।

इस श्रेणी में निम्न दस्तावेज़ देने होंगे:

  • विधिवत भरा आवेदन पत्र
  • एक वैध फोटो पहचान प्रमाण
  • वर्तमान पते का प्रमाण
  • नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई एक:
    • दिल्ली में जन्म होने पर जन्म प्रमाण पत्र
    • दिल्ली से प्राप्त दसवीं की अंकतालिका या प्रमाण पत्र
    • दिल्ली में पिछले पाँच वर्षों के निवास का प्रमाण
  • 1951 से पहले मूल राज्य में परिवार के निवास का प्रमाण

दिल्ली SC प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं, तो दिल्ली e-District Portal के माध्यम से SC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके मामले (Case I से Case VI) के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके तैयार हैं।

स्टेप 1: e-District पोर्टल पर लॉगिन करें

  1. दिल्ली e-District Portal खोलें।
  2. यदि आपका खाता पहले से बना है, तो लॉगिन करें। नए उपयोगकर्ता पहले अपना पंजीकरण पूरा करें।
  3. लॉगिन के बाद Revenue Department की सेवाओं की सूची में जाएँ।

स्टेप 2: SC प्रमाण पत्र सेवा चुनें

  1. सेवा सूची में SC/ST Certificate विकल्प खोजें।
  2. अपने लिए उपयुक्त सेवा का चयन करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलने के बाद आगे की जानकारी भरना शुरू करें।

स्टेप 3: आवेदन फॉर्म भरें

  1. अपना नाम, माता-पिता का विवरण, जन्म तिथि, वर्तमान पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
  2. अपनी अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
  3. यदि आपका आवेदन किसी विशेष श्रेणी (Case I से Case VI) में आता है, तो उसी के अनुरूप मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: दस्तावेज़ अपलोड करें

  1. अपने मामले के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  2. हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो भी निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  3. निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया Self Declaration भी अपलोड करें।

स्टेप 5: आवेदन जमा करें

  1. सबमिट करने से पहले आवेदन में दर्ज सभी जानकारियों की दोबारा जांच करें।
  2. संतुष्ट होने के बाद आवेदन ऑनलाइन जमा कर दें।
  3. सबमिशन के बाद प्राप्त आवेदन संख्या या रसीद संख्या सुरक्षित रख लें। यही संख्या आगे स्टेटस देखने में काम आएगी।

महत्वपूर्ण: ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती। अपलोड की गई Self Declaration की मूल हस्ताक्षरित प्रति संबंधित SDM कार्यालय, तहसीलदार या नागरिक सेवा केंद्र (CSC) में स्वयं जमा करनी होगी या स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजनी होगी। लिफाफे पर अपना आवेदन या रसीद संख्या अवश्य लिखें। आवश्यकता पड़ने पर राजस्व विभाग मूल दस्तावेज़ों के सत्यापन अथवा फोटो सत्यापन के लिए भी बुला सकता है।

SDM कार्यालय या CSC से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो अपने क्षेत्र के SDM कार्यालय या Common Service Centre (CSC) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले अपने केस के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें।

स्टेप 1: सही कार्यालय का चयन करें

  1. अपने क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले SDM कार्यालय या नजदीकी CSC पर जाएँ।
  2. जरूरत होने पर पहले SC/ST Certificate का आवेदन पत्र प्राप्त करें।

स्टेप 2: आवेदन तैयार करें

  1. आवेदन पत्र में सभी जानकारी साफ और सही तरीके से भरें।
  2. अपने केस के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
  3. मूल दस्तावेज़ भी साथ रखें, ताकि मांगने पर सत्यापन कराया जा सके।

स्टेप 3: आवेदन जमा करें

  1. पूरा आवेदन संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
  2. सामान्यतः कार्यदिवसों में आवेदन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच स्वीकार किए जाते हैं।
  3. यदि आवेदन CSC के माध्यम से जमा किया जा रहा है, तो वहीं आपकी फोटो भी ली जा सकती है।

स्टेप 4: सत्यापन और प्रमाण पत्र प्राप्त करें

  1. आवेदन जमा होने के बाद विभाग दस्तावेज़ों और पात्रता की जांच करेगा।
  2. जरूरत पड़ने पर फील्ड वेरिफिकेशन या अतिरिक्त दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं।
  3. प्रमाण पत्र जारी होने पर उसे संबंधित कार्यालय या उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।

अपने क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले SDM कार्यालय की जानकारी प्राप्त करने के लिए revenue.delhi.gov.in पर उपलब्ध Find Your Locality सुविधा का उपयोग कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क और प्रमाण पत्र जारी होने में लगने वाला समय

दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग SC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई आवेदन शुल्क या सेवा शुल्क नहीं लेता। ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन पूरी तरह निःशुल्क स्वीकार किए जाते हैं।

निर्धारित Service Level Agreement (SLA) के अनुसार, सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने पर आवेदन का निपटारा सामान्यतः 14 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। हालांकि, यदि किसी अन्य राज्य से रिकॉर्ड या जाति सत्यापन प्राप्त करना आवश्यक हो, तो अंतिम निर्णय संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया पूरी होने में अतिरिक्त समय लग सकता है।

SC प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे देखें

आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रगति दिल्ली e-District Portal पर ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए आवेदन संख्या या रसीद संख्या अपने पास रखें।

स्टेटस पेज पर आप यह देख सकेंगे कि आवेदन किस चरण में है, जैसे दस्तावेज़ों का सत्यापन, फील्ड जांच, स्वीकृति या प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति। प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे डाउनलोड या प्राप्त किया जा सकेगा।

आवेदन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें

  • आवेदन में दर्ज प्रत्येक जानकारी दस्तावेज़ों से मेल खानी चाहिए। गलत विवरण या फर्जी दस्तावेज़ मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार कार्रवाई भी हो सकती है।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी मूल हस्ताक्षरित Self Declaration निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
  • केवल विवाह के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता। पात्रता का निर्धारण संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 तथा राजस्व विभाग के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
  • Case V और Case VI वाले आवेदनों में, जहां परिवार में पहले से SC प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वहां विभागीय फील्ड सत्यापन अनिवार्य किया जा सकता है।
  • राजस्व विभाग आवश्यक होने पर आवेदन में दी गई जानकारी का विभिन्न सरकारी अभिलेखों से मिलान कर सकता है और अपनी लागू सार्वजनिक प्रकटीकरण नीति के अनुसार सीमित जानकारी प्रकाशित भी कर सकता है।

Frequently Asked Questions

दिल्ली में अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल दंडाधिकारी (SDM) द्वारा राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत जारी किया जाता है। आवेदन Delhi e-District Portal, SDM कार्यालय या अधिकृत नागरिक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से किया जा सकता है।

वर्तमान में 36 अनुसूचित जाति समुदाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अधिसूचित हैं। इन समुदायों को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा उसके बाद समय-समय पर किए गए संशोधनों के तहत मान्यता प्राप्त है।

यदि आपकी जाति दिल्ली की अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची में शामिल है और आप संबंधित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो आपको दिल्ली राज्य SC प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वहीं, जिन आवेदकों की जाति किसी अन्य राज्य की SC सूची में अधिसूचित है, उन्हें परिस्थितियों के अनुसार अन्य राज्य SC प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। अंतिम निर्णय विभागीय सत्यापन के बाद लिया जाता है।

हां। दूसरे राज्य से दिल्ली आने वाले पात्र व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में आवेदन की जांच निर्धारित Case II, Case III, Case IV या Case VI के अनुसार की जाती है। प्रमाण पत्र का प्रकार आपके परिवार की पृष्ठभूमि, मूल राज्य और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

बिल्कुल। यदि पिता पक्ष के किसी भी रक्त संबंधी के नाम पहले SC प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, तब भी आवेदन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में विभाग आमतौर पर Case V या Case VI के अंतर्गत आवेदन की जांच करता है तथा आवश्यक होने पर नायब तहसीलदार या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा फील्ड सत्यापन कराया जाता है।

नहीं। राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार SC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई आवेदन शुल्क या प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेता। हालांकि यदि आप CSC के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो वहां निर्धारित सेवा शुल्क अलग से लिया जा सकता है।

सामान्य परिस्थितियों में निर्धारित Service Level Agreement (SLA) के अनुसार आवेदन का निपटारा लगभग 14 दिनों के भीतर किया जाता है। यदि किसी अन्य राज्य या अतिरिक्त अभिलेखों का सत्यापन आवश्यक हो, तो प्रक्रिया पूरी होने में अधिक समय लग सकता है।

आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर विभाग आपको मूल दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए बुला सकता है। इसके अलावा, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल हस्ताक्षरित Self Declaration भी संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होता है।

नहीं। केवल विवाह के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिला तभी SC प्रमाण पत्र की पात्र होगी जब वह जन्म से अधिसूचित अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित हो और सभी निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करती हो।

नाबालिग के मामले में आवेदन माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता है। पहचान प्रमाण बच्चे के नाम पर होना चाहिए, जबकि पते का प्रमाण अभिभावक के नाम पर स्वीकार किया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र मान्य होता है।

हाल ही में खिंचवाई गई 5 सेमी × 4.5 सेमी (लगभग 2 × 1.75 इंच) आकार की रंगीन पासपोर्ट फोटो जमा करनी होगी। फोटो में चेहरा स्पष्ट रूप से सामने की ओर दिखाई देना चाहिए, पृष्ठभूमि सफेद या ऑफ-व्हाइट होनी चाहिए तथा चेहरे पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए।

यदि जांच के दौरान गलत जानकारी, झूठा दावा या फर्जी दस्तावेज़ पाए जाते हैं, तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लागू नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

Delhi e-District Portal पर लॉगिन करें और आवेदन या रसीद संख्या दर्ज करके अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें। पोर्टल पर दस्तावेज़ सत्यापन, फील्ड जांच, स्वीकृति और प्रमाण पत्र जारी होने जैसी सभी अपडेट उपलब्ध रहती हैं।

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