उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो किसी व्यक्ति या उसके परिवार की वार्षिक आय का आधिकारिक प्रमाण होता है। उत्तराखण्ड में यह सेवा राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया अपुणि सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in के माध्यम से पूरी की जाती है। यह उत्तराखण्ड सरकार का आधिकारिक नागरिक सेवा पोर्टल है, जिसका संचालन सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) करती है। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे अंतिम बार 08 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
यदि आपने पहले edistrict.uk.gov.in का उपयोग किया है, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। उत्तराखण्ड सरकार की सभी प्रमुख ऑनलाइन नागरिक सेवाएं, जिनमें आय प्रमाण पत्र भी शामिल है, अब eservices.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र का लेखपाल दस्तावेजों और आवेदक की जानकारी का स्थानीय स्तर पर सत्यापन करता है। सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित तहसीलदार आवेदन की जांच करके आय प्रमाण पत्र जारी करते हैं।
ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखण्ड का आय प्रमाण पत्र केवल 6 महीने तक ही वैध रहता है। यदि प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है, तो छात्रवृत्ति, सरकारी भर्ती, EWS आवेदन या किसी अन्य सरकारी कार्य के लिए नया आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
उत्तराखण्ड सरकार इसी पोर्टल के माध्यम से पर्वतीय प्रमाण पत्र (Hill Area Certificate) की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। यह प्रमाण पत्र राज्य के अधिसूचित पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले पात्र निवासियों के लिए जारी किया जाता है और कई सरकारी योजनाओं, भर्तियों तथा विशेष लाभों में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आधिकारिक पोर्टल | eservices.uk.gov.in (अपुणि सरकार पोर्टल – अंतिम अपडेट 08 अप्रैल 2026) |
| पुराना पोर्टल | edistrict.uk.gov.in (अब उपयोग में नहीं है) |
| पोर्टल का संचालन | सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA), देहरादून |
| संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
| प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी | तहसीलदार |
| स्थानीय सत्यापन | लेखपाल द्वारा |
| प्रमाण पत्र की वैधता | जारी होने की तारीख से 6 महीने |
| आवेदन के उपलब्ध माध्यम | ऑनलाइन (अपुणि सरकार पोर्टल), CSC केंद्र या तहसील कार्यालय |
| मोबाइल ऐप | अपुणि सरकार मोबाइल ऐप उपलब्ध है |
| ITDA कार्यालय का पता | आईटी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर IT-07, आईटी पार्क, शास्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड – 248001 |
| अन्य विशेष सेवा | पर्वतीय प्रमाण पत्र (Hill Area Certificate) – eservices.uk.gov.in पर उपलब्ध |
उत्तराखण्ड में आय प्रमाण पत्र की 6 महीने की वैधता क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र केवल जारी होने की तारीख से 6 महीने तक ही मान्य रहता है। इसके बाद यह स्वतः अमान्य माना जाता है और किसी सरकारी प्रक्रिया में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि आपको दोबारा इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो नया आवेदन करके नया आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसलिए किसी भी आवेदन से पहले अपने प्रमाण पत्र की वैधता अवश्य जांच लें।
कम वैधता अवधि होने की वजह से उत्तराखण्ड के नागरिकों को समय-समय पर नया आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। खासतौर पर उन लोगों को, जो छात्रवृत्ति, सरकारी भर्ती या अन्य सरकारी योजनाओं के लिए नियमित रूप से आवेदन करते हैं।
- हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति या फीस सहायता के लिए आवेदन करते समय 6 महीने के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है।
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC) और अन्य सरकारी भर्तियों में आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका आय प्रमाण पत्र अभी भी वैध है।
- यदि आप EWS प्रमाण पत्र बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन की अंतिम तिथि के आसपास नया आय प्रमाण पत्र बनवाना अधिक सुरक्षित रहता है, ताकि दस्तावेज की वैधता पर कोई समस्या न आए।
- UPCL तथा आय आधारित अन्य सरकारी योजनाओं या रियायतों का लाभ लेने के लिए भी अद्यतन (Valid) आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
- चूंकि आवेदन के बाद लेखपाल द्वारा फील्ड सत्यापन किया जाता है, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना बेहतर रहता है।
ध्यान दें: अब केवल अपुणि सरकार पोर्टल से ही आवेदन करें
यदि आपने पहले edistrict.uk.gov.in पोर्टल का उपयोग किया था, तो अब उस वेबसाइट पर आवेदन नहीं किया जा सकता। उत्तराखण्ड सरकार ने अपनी सभी प्रमुख नागरिक सेवाओं को अपुणि सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया है। यही वर्तमान आधिकारिक पोर्टल है।
आय प्रमाण पत्र सहित जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पर्वतीय प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग की अन्य ऑनलाइन सेवाओं के लिए अब इसी पोर्टल का उपयोग करना होगा। इसलिए आवेदन, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने या आवेदन की स्थिति देखने के लिए हमेशा eservices.uk.gov.in का ही इस्तेमाल करें।
उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
यदि आपको अपनी या अपने परिवार की आय का आधिकारिक प्रमाण किसी सरकारी योजना, छात्रवृत्ति, भर्ती या अन्य सरकारी कार्य के लिए चाहिए, तो आप उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति इसके लिए पात्र होते हैं:
- आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
- नौकरीपेशा कर्मचारी, किसान, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर, पेंशनधारक तथा अन्य आय अर्जित करने वाले सभी पात्र नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- राज्य सरकार या केंद्र सरकार की छात्रवृत्तियों, जैसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थी भी आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
- राशन कार्ड, सरकारी आवास योजना, आर्थिक सहायता या अन्य आय आधारित सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले परिवार भी इस प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो परिवार की कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। वर्तमान में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यह सीमा Rs. 8 लाख प्रति वर्ष है।
उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। दस्तावेज स्पष्ट और सही होने पर सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाती है।
- पहचान प्रमाण (कोई एक): आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण: उत्तराखण्ड का पता दर्शाने वाला कोई वैध दस्तावेज, जैसे राशन कार्ड या अन्य स्वीकार्य निवास प्रमाण।
- आय से जुड़े दस्तावेज:
- नौकरीपेशा आवेदकों के लिए वेतन प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची या अन्य संबंधित आय प्रमाण।
- कृषि आय होने पर भूमि अभिलेख या खेती से संबंधित दस्तावेज।
- स्वरोजगार, व्यवसाय या अन्य स्रोतों से आय होने पर संबंधित विवरण।
- सभी स्रोतों से होने वाली आय का स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)।
- खतौनी (यदि लागू हो): कृषि भूमि का स्वामित्व और विवरण दर्शाने वाला भूमि अभिलेख।
- पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो।
- विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, जिसे अपुणि सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं या आवश्यकता होने पर तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
अपुणि सरकार पोर्टल से उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप घर बैठे आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो उत्तराखण्ड सरकार के आधिकारिक अपुणि सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in के माध्यम से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: अपुणि सरकार पोर्टल पर अपना खाता बनाएं
- eservices.uk.gov.in खोलें।
- यदि आपने पहले कभी पोर्टल का उपयोग नहीं किया है, तो पंजीकरण (Register) विकल्प चुनें।
- अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि तथा अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें।
- खाता बन जाने के बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करें।
चरण 2: आय प्रमाण पत्र सेवा चुनें
- लॉग इन करने के बाद सेवाएं (Services) या सेवाओं की सूची (List of Services) में जाएं।
- विभागों की सूची में राजस्व विभाग का चयन करें।
- उपलब्ध सेवाओं में आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) खोजें और उसे खोलें।
- यदि सेवा का सीधा लिंक उपलब्ध हो, तो https://eservices.uk.gov.in/service/income-certificate के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं।
- आवेदन करें (Apply) पर क्लिक करें।
चरण 3: आवेदन पत्र भरें और दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता या पति का नाम, पता, जिला, तहसील और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- परिवार के सभी सदस्यों की आय का विवरण सही-सही दर्ज करें, चाहे आय वेतन, खेती, व्यवसाय, पेंशन या किसी अन्य स्रोत से हो।
- मांगे गए सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- एक बार पूरी जानकारी दोबारा जांच लें ताकि बाद में किसी संशोधन की आवश्यकता न पड़े।
चरण 4: शुल्क जमा करें और आवेदन सबमिट करें
- ऑनलाइन उपलब्ध भुगतान विकल्प के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करें।
- भुगतान सफल होने के बाद सबमिट (Submit) बटन दबाएं।
- सिस्टम एक आवेदन संख्या (Application Number) जारी करेगा। भविष्य में आवेदन की स्थिति देखने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए इसे सुरक्षित रखें।
चरण 5: सत्यापन और प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को सत्यापन के लिए भेजा जाता है।
- लेखपाल आपके निवास, परिवार और आय से संबंधित जानकारी का स्थानीय स्तर पर सत्यापन करता है।
- सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित तहसीलदार आवेदन की समीक्षा करते हैं।
- सभी विवरण सही पाए जाने पर आय प्रमाण पत्र स्वीकृत कर दिया जाता है।
- जारी होने के बाद आप पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं तथा डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
यदि आपके पास इंटरनेट या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन कराया जा सकता है।
- अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां और फोटोकॉपी लेकर निकटतम CSC केंद्र जाएं।
- CSC संचालक को बताएं कि आपको उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है।
- संचालक आपकी ओर से अपुणि सरकार पोर्टल पर आवेदन भरकर दस्तावेज अपलोड करेगा।
- सरकारी शुल्क के साथ CSC का सेवा शुल्क भी जमा करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर रसीद और आवेदन संख्या प्राप्त करें।
- इसी आवेदन संख्या की सहायता से आगे चलकर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है तथा प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
अपुणि सरकार मोबाइल ऐप से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तराखण्ड सरकार ने अपुणि सरकार मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया है, जिससे अधिकांश राजस्व सेवाओं के लिए मोबाइल फोन से ही आवेदन किया जा सकता है।
ऐप डाउनलोड करें:
- एंड्रॉयड: Google Play Store
- आईफोन (iOS): Apple App Store
- मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके उसे खोलें।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या पोर्टल खाते की जानकारी से लॉग इन करें। यदि नया उपयोगकर्ता हैं, तो पहले पंजीकरण पूरा करें।
- राजस्व विभाग की सेवाओं में जाकर आय प्रमाण पत्र विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और परिवार की आय का विवरण दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज मोबाइल से ही अपलोड करें।
- ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करके आवेदन जमा कर दें।
- बाद में इसी ऐप के माध्यम से आवेदन की प्रगति देख सकते हैं और प्रमाण पत्र जारी होने पर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तहसील कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय में जाकर भी आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- कार्य दिवस के दौरान संबंधित तहसील कार्यालय जाएं।
- आय प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र प्राप्त करें या पहले से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म साथ लेकर जाएं।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी स्पष्ट रूप से भरें और आय का पूरा विवरण दर्ज करें।
- पहचान, निवास और आय से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन निर्धारित काउंटर पर जमा करें और उसकी रसीद प्राप्त करें।
- इसके बाद आवेदन स्थानीय लेखपाल के पास जांच के लिए भेजा जाएगा।
- सत्यापन पूरा होने के बाद तहसीलदार अंतिम निर्णय लेकर आय प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- प्रमाण पत्र जारी होने पर आप इसे तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति कैसे देखें?
आवेदन जमा करने के बाद आप उसकी वर्तमान स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए केवल आवेदन संख्या की आवश्यकता होगी।
- आवेदन स्थिति पेज खोलें।
- रसीद पर दर्ज आवेदन संख्या (Application Number) दर्ज करें।
- खोजें (Search) पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन की नवीनतम स्थिति दिखाई देगी, जैसे कि आवेदन सत्यापन में है, लेखपाल के पास लंबित है, तहसीलदार के पास विचाराधीन है या प्रमाण पत्र जारी हो चुका है।
उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र अपुणि सरकार पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- प्रमाण पत्र डाउनलोड पेज पर जाएं।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या आवश्यक विवरण की सहायता से प्रमाण पत्र खोजें।
- जारी किए गए प्रमाण पत्रों की सूची में से आय प्रमाण पत्र चुनें।
- डाउनलोड (Download) विकल्प पर क्लिक करके PDF अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित कर लें।
- डाउनलोड किया गया डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सभी सरकारी एवं आधिकारिक कार्यों में मान्य होता है।
उत्तराखण्ड आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें?
यदि किसी संस्था या विभाग को आपके प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता जांचनी हो, तो यह सुविधा भी अपुणि सरकार पोर्टल पर उपलब्ध है।
- प्रमाण पत्र सत्यापन पेज खोलें।
- आवेदन संख्या (Application Number) दर्ज करें।
- खोजें (Search) पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर प्रमाण पत्र का पूर्वावलोकन (Preview) दिखाई देगा, जिससे उसके विवरण और प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सकती है।
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक
- अपुणि सरकार पोर्टल
- आय प्रमाण पत्र सेवा
- पर्वतीय प्रमाण पत्र सेवा
- सभी ऑनलाइन सेवाएं
- आवेदन की स्थिति देखें
- प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
- प्रमाण पत्र सत्यापित करें
- CSC लॉगिन
- सांख्यिकी डैशबोर्ड
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अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार की गई है। आवेदन करने या किसी सरकारी प्रक्रिया में प्रमाण पत्र का उपयोग करने से पहले अपुणि सरकार पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देश, पात्रता और प्रक्रिया अवश्य जांच लें।
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