द्वारा shahrukh
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बिहार सरकार आय प्रमाण पत्र (Aay Praman Patra) RTPS (Right to Public Service) पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से जारी करती है। यह पोर्टल NIC द्वारा विकसित ServicePlus प्रणाली पर संचालित होता है। इस पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आवेदन करते समय आपको प्रमाण पत्र जारी करने का स्तर चुनना होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार अंचल (Circle), अनुमंडल (Sub-Division) या जिला (District) स्तर पर आवेदन किया जा सकता है। छात्रवृत्ति, कॉलेज प्रवेश और अधिकांश सामान्य सरकारी कार्यों के लिए आमतौर पर अंचल (Circle) स्तर का प्रमाण पत्र पर्याप्त होता है। वहीं सरकारी नौकरी, न्यायालय या जहां विशेष रूप से आवश्यक हो, वहां अनुमंडल (SDO) या जिला (DM) स्तर का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। RTPS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ता। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद इसे SMS में प्राप्त डाउनलोड लिंक, ईमेल, DigiLocker या पोर्टल से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए किसी सरकारी कार्यालय से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में पोर्टल पर लॉगिन के लिए मेरी पहचान (Meri Pehchaan) यानी National Single Sign-On का उपयोग किया जाता है।

मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
आधिकारिक नाम आय प्रमाण पत्र (Aay Praman Patra)
आधिकारिक पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in
आवेदन शुल्क निःशुल्क
लॉगिन का माध्यम मेरी पहचान (Meri Pehchaan - National Single Sign-On)
आवेदन के स्तर अंचल (Circle), अनुमंडल (Sub-Division) और जिला (District)
प्रमाण पत्र जारी होने का समय 7 से 15 कार्य दिवस
प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 1 वर्ष
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तरीके SMS में डाउनलोड लिंक, ईमेल, DigiLocker, पोर्टल से डाउनलोड या CSC/RTPS केंद्र
संबंधित कानून बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (Bihar Right to Public Service Act, 2011)
RTPS अपील पोर्टल rtpsappeal.bihar.gov.in
हेल्पडेस्क ईमेल [email protected]

3-स्तरीय व्यवस्था: किस स्तर का आय प्रमाण पत्र चुनें?

बिहार सरकार आय प्रमाण पत्र तीन अलग-अलग स्तरों पर जारी करती है। इसकी पुष्टि आधिकारिक serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल से भी होती है। प्रत्येक स्तर पर प्रमाण पत्र अलग अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और उसका उपयोग भी अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

स्तर हिंदी नाम जारी करने वाले अधिकारी कब चुनें?
अंचल स्तर अंचल स्तर पर अंचल अधिकारी (Circle Officer - CO) छात्रवृत्ति, फीस में छूट, राशन कार्ड तथा अधिकांश सरकारी योजनाओं के लिए आमतौर पर यही स्तर पर्याप्त होता है।
अनुमंडल स्तर अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी (Sub-Divisional Officer - SDO) जब किसी योजना, संस्थान या आवेदन पत्र में विशेष रूप से SDO स्तर का प्रमाण पत्र मांगा गया हो, जैसे कुछ राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों के आवेदन।
जिला स्तर जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate - DM) केंद्र सरकार की नौकरियों, न्यायालय से जुड़े मामलों या IIT/NIT जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए, जहां DM स्तर का प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।

अधिकांश छात्रवृत्ति, कॉलेज प्रवेश और सामान्य सरकारी योजनाओं के लिए अंचल स्तर का आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि यह स्पष्ट न हो कि किस स्तर का प्रमाण पत्र चुनना है, तो जिस योजना या संस्था में आवेदन कर रहे हैं, उसके दिशा-निर्देश अवश्य देख लें।

आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र और NCL प्रमाण पत्र में क्या अंतर है?

बिहार के RTPS पोर्टल पर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आय से संबंधित कई प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ये सभी प्रमाण पत्र तीनों स्तरों पर उपलब्ध हैं, लेकिन प्रत्येक का उद्देश्य अलग-अलग है।

  • आय प्रमाण पत्र (Aay Praman Patra): यह परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का प्रमाण होता है। इसकी आवश्यकता छात्रवृत्ति, फीस में छूट, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, राशन कार्ड तथा आय आधारित अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए होती है।
  • EWS प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section): यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र (Income & Asset Certificate) है। केंद्र सरकार की नौकरियों और IIT/NIT जैसे संस्थानों में 10% EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित संपत्ति संबंधी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। यह सामान्य आय प्रमाण पत्र से अलग आवेदन के माध्यम से जारी किया जाता है।
  • NCL प्रमाण पत्र (बिहार सरकार के लिए): यह OBC Non-Creamy Layer प्रमाण पत्र है, जिसका उपयोग बिहार सरकार की नौकरियों और राज्य सरकार की योजनाओं में OBC आरक्षण का लाभ लेने के लिए किया जाता है।
  • NCL प्रमाण पत्र (केंद्र सरकार के लिए): यह OBC Non-Creamy Layer प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में OBC आरक्षण का लाभ लेने के लिए जारी किया जाता है। बिहार सरकार राज्य और केंद्र सरकार के लिए अलग-अलग NCL प्रमाण पत्र जारी करती है, इसलिए आवेदन करते समय अपनी आवश्यकता के अनुसार सही प्रमाण पत्र का चयन करें।

कौन आवेदन कर सकता है?

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आधार सक्रिय होना चाहिए और उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि मेरी पहचान (Meri Pehchaan) पर लॉगिन के लिए OTP सत्यापन आवश्यक है।
  • बिहार के सभी पात्र निवासी आवेदन कर सकते हैं। इसमें छात्र, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, तथा EWS या NCL प्रमाण पत्र की आवश्यकता वाले आवेदक शामिल हैं।
  • यदि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो प्रखंड स्थित RTPS काउंटर या निकटतम CSC/जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड – पहचान सत्यापन तथा मेरी पहचान (Meri Pehchaan) पर लॉगिन के लिए आवश्यक है।
  • स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) – इसमें परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय का विवरण देना होगा, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेंशन, किराया आदि।
  • आय का प्रमाण – स्थिति के अनुसार निम्न में से कोई एक या अधिक दस्तावेज:
    • वेतन प्रमाण पत्र या नवीनतम वेतन पर्ची
    • आयकर रिटर्न (ITR) या Form 16 (यदि लागू हो)
    • बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण
    • कृषि आय दर्शाने वाले भूमि अभिलेख
  • निवास प्रमाण – राशन कार्ड, बिजली बिल या बिहार का पता प्रमाणित करने वाला अन्य वैध दस्तावेज।
  • EWS प्रमाण पत्र के लिए आय के साथ-साथ भूमि एवं अन्य संपत्ति संबंधी विवरण भी देना होगा। आवेदक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आय एवं संपत्ति संबंधी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. ऊपर दाईं ओर दिए गए Login विकल्प पर क्लिक करें। यह पोर्टल मेरी पहचान (Meri Pehchaan - National Single Sign-On) के माध्यम से लॉगिन की सुविधा देता है। यदि आपने पहले Meri Pehchaan पर खाता नहीं बनाया है, तो आधार या मोबाइल नंबर की सहायता से पहले अपना खाता बनाएं।
  3. लॉगिन करने के बाद बाईं ओर दिए गए मेनू में Online Application विकल्प चुनें।
  4. इसके बाद RTPS Services पर क्लिक करें और फिर General Administration Department का चयन करें।
  5. अब Aay Praman Patra Ka Nirgaman (आय प्रमाण पत्र) विकल्प पर क्लिक करें।
  6. अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन का स्तर चुनें – Anchal Star par (अंचल स्तर), Anumandal Star par (अनुमंडल स्तर) या Jila Star par (जिला स्तर)।
  7. आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, पता, आय के सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय तथा आय प्रमाण पत्र बनवाने का उद्देश्य सही-सही दर्ज करें।
  8. सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  9. Submit पर क्लिक करके आवेदन जमा करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर Application Reference Number (आवेदन संदर्भ संख्या) प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे इसी की सहायता से आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।
  10. आवेदन का सत्यापन पूरा होने और स्वीकृति मिलने के बाद आय प्रमाण पत्र SMS में प्राप्त डाउनलोड लिंक, ईमेल, DigiLocker या पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती।

RTPS काउंटर या CSC के माध्यम से आवेदन कैसे करें?

यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है, तो अपने निकटतम RTPS काउंटर या CSC/जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

  • अंचल RTPS काउंटर: अंचल स्तर का आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए।
  • अनुमंडल (SDO) कार्यालय का RTPS काउंटर: अनुमंडल स्तर का आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए।
  • जिला (DM) कार्यालय का RTPS काउंटर: जिला स्तर का आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए।
  • CSC/जन सेवा केंद्र: यहां मौजूद ऑपरेटर आपकी ओर से ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर देंगे।

RTPS काउंटर पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हालांकि, CSC/जन सेवा केंद्र पर आवेदन कराने पर निर्धारित सेवा शुल्क देना पड़ सकता है।

आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे देखें?

  1. सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. होमपेज पर Track Application Status विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अब Application Reference Number (आवेदन संदर्भ संख्या) और आवेदन की तिथि दर्ज करें।
  4. Submit पर क्लिक करते ही आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी। यहां यह देखा जा सकता है कि आवेदन समीक्षा के अधीन (Under Review) है, स्वीकृत (Approved) हो चुका है या अस्वीकृत (Rejected) किया गया है।

आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?

आवेदन स्वीकृत होने के बाद आय प्रमाण पत्र निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है:

  • SMS के माध्यम से: प्रमाण पत्र तैयार होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर डाउनलोड लिंक भेज दिया जाता है।
  • ईमेल के माध्यम से: प्रमाण पत्र पंजीकृत ईमेल पते पर अटैचमेंट के रूप में भेज दिया जाता है।
  • DigiLocker: प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से आपके DigiLocker खाते के Issued Documents सेक्शन में उपलब्ध हो जाता है।
  • पोर्टल से डाउनलोड: serviceonline.bihar.gov.in पर लॉगिन करके अपने आवेदन से प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
  • RTPS काउंटर: आवश्यकता होने पर प्रखंड, अनुमंडल या जिला RTPS काउंटर से प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।

बिहार आय प्रमाण पत्र का सत्यापन (Verification) कैसे करें?

  1. सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर Certificate Verification विकल्प चुनें और Submission ID (सबमिशन आईडी) दर्ज करें।
  3. 24 अप्रैल 2017 के बाद जारी किए गए आय प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन इसी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

अगर आय प्रमाण पत्र बनने में देरी हो जाए या आवेदन अस्वीकृत हो जाए, तो क्या करें?

बिहार में RTPS सेवाएं बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (Bihar Right to Public Service Act, 2011) के तहत संचालित होती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है। यदि तय समय के भीतर आपका आय प्रमाण पत्र जारी नहीं होता या आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।

  • RTPS अपील दर्ज करें: rtpsappeal.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपील दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से देरी या अन्य समस्याओं के मामले में अपील संबंधित उच्च अधिकारी के समक्ष भेजी जाती है।
  • हेल्पडेस्क से संपर्क करें: अपनी समस्या [email protected] पर ईमेल भेजकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  • संबंधित RTPS काउंटर पर जाएं: अपना Application Reference Number (आवेदन संदर्भ संख्या) साथ लेकर संबंधित अंचल (Circle), अनुमंडल (SDO) या जिला (DM) कार्यालय के RTPS काउंटर पर जाकर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक

हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
अधिकारियों का पोर्टल: serviceonline.bihar.gov.in/officials

यह भी पढ़ें:
भारत में आय प्रमाण पत्र - पूरी गाइड
बिहार राशन कार्ड - ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड प्रक्रिया

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आवेदन करने से पहले serviceonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध नवीनतम नियम, प्रक्रिया और दिशा-निर्देश अवश्य देखें।

Frequently Asked Questions

बिहार में आय प्रमाण पत्र के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ता। RTPS पोर्टल पर उपलब्ध इस सेवा के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है।

छात्रवृत्ति, फीस में छूट, राशन कार्ड तथा अधिकांश सरकारी योजनाओं के लिए आमतौर पर अंचल स्तर का आय प्रमाण पत्र पर्याप्त होता है। यदि किसी योजना, संस्था या आवेदन पत्र में विशेष रूप से SDO या DM स्तर का प्रमाण पत्र मांगा गया हो, तो उसी स्तर का चयन करें।

नहीं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आय प्रमाण पत्र SMS में प्राप्त डाउनलोड लिंक, ईमेल, DigiLocker या RTPS पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर इसकी मुद्रित प्रति संबंधित RTPS काउंटर से भी प्राप्त की जा सकती है।

आय प्रमाण पत्र परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण होता है। EWS प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति के आधार पर जारी किया जाता है, जबकि NCL प्रमाण पत्र OBC वर्ग के लिए Non-Creamy Layer का प्रमाण होता है। बिहार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए अलग-अलग NCL प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

RTPS पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मेरी पहचान (Meri Pehchaan - National Single Sign-On) खाते की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास खाता नहीं है, तो पहले पंजीकरण करें और उसके बाद लॉगिन करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।

RTPS पोर्टल पर Track Application Status विकल्प चुनें। इसके बाद Application Reference Number और आवेदन की तिथि दर्ज करके Submit करें। इसके बाद आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।

बिहार में आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक वैध रहता है। आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नया आय प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।

यदि निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र जारी नहीं होता या आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो RTPS Appeal पोर्टल पर ऑनलाइन अपील दर्ज कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर हेल्पडेस्क ईमेल या संबंधित RTPS काउंटर से भी संपर्क किया जा सकता है।

हां। यदि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो देश के किसी भी स्थान से RTPS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, प्रमाण पत्र बिहार के स्थायी पते के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

RTPS पोर्टल पर उपलब्ध Certificate Verification विकल्प चुनें और Submission ID दर्ज करें। इसके बाद प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। 24 अप्रैल 2017 के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन इसी पोर्टल पर उपलब्ध है।

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