द्वारा shahrukh
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दिल्ली आय प्रमाण पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) के माध्यम से जारी किया जाता है। आवेदन की सुविधा दिल्ली e-District पोर्टल पर उपलब्ध है और इसके लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन करते समय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने के बाद मूल हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) को अपनी आवेदन या पावती संख्या के साथ संबंधित SDM कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या नागरिक सेवा केंद्र (CSC) में स्वयं जाकर अथवा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा। इस चरण के बिना आवेदन की आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं होती।

आवेदन के साथ लाभार्थी का फोटोग्राफ भी अनिवार्य है। यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो निर्धारित प्रारूप में फोटो अपलोड करनी होगी। वहीं, CSC के माध्यम से आवेदन करने पर फोटो केंद्र पर ही ली जाती है। यह प्रक्रिया दिल्ली सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
आवेदन पोर्टल दिल्ली e-District पोर्टल
प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM)
सरकारी आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं
CSC के माध्यम से आवेदन सुविधा शुल्क CSC संचालक के अनुसार देय हो सकता है
अनिवार्य प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के बाद मूल Self-Declaration संबंधित SDM/तहसीलदार/CSC को आवेदन संख्या सहित जमा या डाक से भेजना आवश्यक है
फोटोग्राफ ऑनलाइन अपलोड करें या CSC पर उपस्थित होकर फोटो खिंचवाएँ
अपलोड होने वाले दस्तावेज़ PDF या JPG प्रारूप में, प्रत्येक फ़ाइल अधिकतम 1 MB
आवेदन निपटान अवधि आमतौर पर 7 से 21 कार्य दिवस (सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर)
प्रमाण पत्र की वैधता एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च)
कौन आवेदन कर सकता है दिल्ली में निवास करने वाला पात्र भारतीय नागरिक

ऑनलाइन आवेदन के बाद मूल स्व-घोषणा पत्र जमा करना क्यों जरूरी है?

दिल्ली आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल दस्तावेज़ अपलोड कर देना पर्याप्त नहीं होता। राजस्व विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक आवेदक को आवेदन जमा करने के बाद मूल हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) भी संबंधित प्राधिकारी तक पहुंचाना अनिवार्य है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, तो आवेदन लंबित रह सकता है और प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करते समय नीचे दिए गए चरणों का पालन अवश्य करें:

  • आवेदन पत्र भरते समय स्व-घोषणा पत्र की स्कैन की हुई प्रति निर्धारित स्थान पर अपलोड करें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद प्राप्त आवेदन/पावती संख्या (Acknowledgement Number) सुरक्षित रखें।
  • इसके बाद उसी स्व-घोषणा पत्र की मूल हस्ताक्षरित प्रति संबंधित SDM कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या नागरिक सेवा केंद्र (CSC) में जमा करें।
  • मूल प्रति स्वयं जाकर जमा की जा सकती है या स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। भेजते समय आवेदन या पावती संख्या स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें।
  • जब तक मूल स्व-घोषणा पत्र संबंधित कार्यालय को प्राप्त नहीं होता, तब तक आवेदन की आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती।

स्व-घोषणा पत्र का आधिकारिक प्रारूप दिल्ली e-District पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे सही तरीके से भरकर हस्ताक्षर करें, एक स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करें और मूल प्रति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कार्यालय में भेज दें।

दिल्ली आय प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप नीचे दी गई आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं:

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक का सामान्य निवास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में होना चाहिए और इसे वैध दस्तावेज़ों से प्रमाणित किया जा सके।
  • दिल्ली e-District पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार आधारित सत्यापन आवश्यक होता है।
  • शिक्षा, छात्रवृत्ति, शुल्क में रियायत, सरकारी योजनाओं या अन्य उद्देश्यों के लिए आय प्रमाण प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी एवं नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
  • वे परिवार, जिन्हें किसी सरकारी योजना या विभाग में आय संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक हो, इस सेवा का लाभ ले सकते हैं।
  • यदि प्रमाण पत्र का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से जुड़े किसी उद्देश्य के लिए किया जाना है, तो संबंधित योजना या भर्ती के अनुसार परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (वर्तमान में ₹8 लाख, जहाँ लागू हो) के भीतर होनी चाहिए।

आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार कर लें। ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्रत्येक दस्तावेज़ की साफ और पढ़ने योग्य स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। सभी फाइलें PDF या JPG प्रारूप में हों और उनका आकार 1 MB से अधिक न हो।

  • स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) - निर्धारित प्रारूप में भरा और हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य है। इसकी स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद इसी पत्र की मूल हस्ताक्षरित प्रति आवेदन संख्या के साथ संबंधित SDM, तहसीलदार या CSC कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजनी होगी।
  • पहचान प्रमाण - आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा सरकार द्वारा स्वीकार किया गया अन्य पहचान दस्तावेज़।
  • दिल्ली का निवास प्रमाण - बिजली बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, दिल्ली पते वाला आधार कार्ड, दिल्ली पते वाला मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पंजीकृत किरायानामा या अन्य स्वीकार्य पता प्रमाण।
  • आय से संबंधित दस्तावेज़ - वेतन पर्ची, वेतन प्रमाण पत्र, Form-16, आयकर रिटर्न (ITR), बैंक खाते का विवरण, नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अथवा आय सिद्ध करने वाला अन्य उपयुक्त दस्तावेज़।
  • लाभार्थी का नवीनतम फोटो - आवेदन के साथ फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। यदि आवेदन CSC के माध्यम से किया जाता है, तो फोटो वहीं केंद्र पर ली जाएगी।
  • स्कैन की गुणवत्ता - सभी दस्तावेज़ स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। धुंधली या कटे हुए दस्तावेज़ अपलोड करने पर आवेदन सत्यापन में देरी हो सकती है।

दिल्ली e-District पोर्टल पर नया अकाउंट कैसे बनाएं

यदि आपने पहले कभी दिल्ली e-District पोर्टल का उपयोग नहीं किया है, तो सबसे पहले अपना नागरिक (Citizen) खाता बनाना होगा। इसके बाद ही आय प्रमाण पत्र सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

  1. दिल्ली e-District पोर्टल खोलें।
  2. होम पेज पर Apply Service विकल्प चुनें।
  3. लॉगिन स्क्रीन खुलने पर Register या नए उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
  4. पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार कार्ड चुनें, आधार संख्या और कैप्चा भरें, फिर Continue पर क्लिक करें।
  5. अब अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
  6. Continue Registration पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर Access Code और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  7. अंतिम स्क्रीन पर प्राप्त Access Code, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके Complete Registration चुनें। इसके बाद आपका पोर्टल अकाउंट सक्रिय हो जाएगा।

दिल्ली आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

पोर्टल पर पंजीकरण पूरा होने के बाद नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  1. अपनी User ID और Password से दिल्ली e-District पोर्टल में लॉगिन करें।
  2. डैशबोर्ड में Apply Online खोलें और Apply for Services विकल्प चुनें।
  3. सेवाओं की सूची में Department of Revenue चुनें।
  4. Issuance of Income Certificate सेवा खोजकर Apply पर क्लिक करें।
  5. यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारी पहले से दिखाई दे रही है, तो उसे ध्यान से जांच लें। किसी गलती की स्थिति में Edit Details का उपयोग करें, अन्यथा Continue चुनें।
  6. अब आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भरें। परिवार की आय, आय के स्रोत, आवेदन का उद्देश्य और अन्य विवरण सही-सही दर्ज करें।
  7. इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। इनमें स्व-घोषणा पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, आय संबंधी दस्तावेज़ और लाभार्थी का फोटो शामिल होगा। प्रत्येक फाइल PDF या JPG प्रारूप में तथा 1 MB से कम होनी चाहिए।
  8. एक बार पूरी जानकारी दोबारा जांच लें और फिर आवेदन जमा कर दें।
  9. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर Application Acknowledgement Number स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें या सुरक्षित लिखकर रख लें।
  10. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा करें। मूल हस्ताक्षरित Self-Declaration पर अपनी आवेदन संख्या लिखें और उसे संबंधित SDM कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या CSC में स्वयं जाकर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज दें। मूल स्व-घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद ही विभाग आवेदन पर आगे कार्रवाई करता है।

CSC के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें

यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सहायता ले सकते हैं।

  1. सभी मूल दस्तावेज़ लेकर अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाएँ।
  2. CSC संचालक आपकी जानकारी के आधार पर ऑनलाइन आवेदन भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करेंगे।
  3. यदि आवश्यक हो, तो आपकी फोटो वहीं केंद्र पर ली जाएगी।
  4. आवेदन जमा होने के बाद रसीद पर दी गई आवेदन संख्या अवश्य प्राप्त करें।
  5. CSC संचालक आपको मूल स्व-घोषणा पत्र जमा करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे। जहाँ लागू होगा, वहाँ यह पत्र संबंधित कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजा जाएगा।
  6. सरकार इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लेती, लेकिन CSC द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क अलग से लिया जा सकता है।

SDM कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन सुविधा का उपयोग न करने वाले आवेदक सीधे SDM कार्यालय में भी आवेदन जमा कर सकते हैं।

  1. आधिकारिक आवेदन पत्र डाउनलोड करें या संबंधित SDM कार्यालय से प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र को स्पष्ट अक्षरों में भरें और सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  3. पहचान, निवास और आय संबंधी दस्तावेज़ों की आवश्यक प्रतियाँ संलग्न करें। सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज़ भी साथ रखें।
  4. भरा हुआ आवेदन संबंधित SDM या तहसीलदार कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान जमा करें।
  5. दस्तावेज़ों की प्रारंभिक जांच के बाद आपको आवेदन प्राप्त होने की रसीद दी जाएगी, जिसमें आवेदन संख्या अंकित होगी।
  6. सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन स्वीकृत होने पर आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें

आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए आवेदन करते समय प्राप्त हुई Application Acknowledgement Number अपने पास रखें।

  1. दिल्ली e-District पोर्टल खोलें और अपने पंजीकृत खाते में लॉगिन करें।
  2. डैशबोर्ड में उपलब्ध Track Your Application विकल्प चुनें।
  3. निर्धारित स्थान पर अपनी Application Acknowledgement Number दर्ज करें।
  4. जानकारी सबमिट करने के बाद आवेदन की नवीनतम स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी, जैसे दस्तावेज़ सत्यापन, जांच प्रक्रिया या प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति।
  5. यदि आवेदन कई दिनों तक लंबित दिखाई दे, तो यह भी सुनिश्चित करें कि आपका मूल स्व-घोषणा पत्र संबंधित SDM, तहसीलदार या CSC कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। आवश्यकता होने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं।

आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें

आवेदन स्वीकृत होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

  1. Certificate Download / Verify पेज खोलें।
  2. अपना Certificate Number और जन्म तिथि दर्ज करें।
  3. कैप्चा भरकर Download विकल्प पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में डाउनलोड हो जाएगा। यह डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज़ होता है, जिसे आवश्यकतानुसार विभिन्न सरकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

सही SDM कार्यालय का चयन कैसे करें

दिल्ली का राजस्व प्रशासन अलग-अलग जिलों और उप-मंडलों में विभाजित है। आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हमेशा उसी SDM कार्यालय के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में आपका स्थायी निवास आता है। यदि आवेदन गलत क्षेत्र के SDM कार्यालय में जमा किया जाता है, तो सत्यापन में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है।

अपने क्षेत्र के SDM कार्यालय की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट या दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए:

महत्वपूर्ण लिंक

संबंधित लेख

महत्वपूर्ण सूचना: इस लेख में दी गई जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर आधारित है। समय-समय पर प्रक्रिया, दस्तावेज़ या अन्य नियमों में बदलाव हो सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले दिल्ली e-District पोर्टल या संबंधित राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम निर्देश अवश्य देख लें।

Frequently Asked Questions

हीं। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं लेता। यदि आप Delhi e-District Portal के माध्यम से स्वयं आवेदन करते हैं, तो पूरी प्रक्रिया निःशुल्क रहती है। हालांकि, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से आवेदन कराने पर वहां निर्धारित सेवा शुल्क लिया जा सकता है।

नहीं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आपको हस्ताक्षरित मूल स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) संबंधित SDM, तहसीलदार या CSC कार्यालय में स्वयं जाकर या स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। आवश्यकता होने पर विभाग मूल दस्तावेज़ों के सत्यापन या अन्य जांच के लिए भी बुला सकता है।

आवेदन लंबित रहने का एक सामान्य कारण यह होता है कि संबंधित कार्यालय को आपका मूल Self-Declaration प्राप्त नहीं हुआ होता। इसके अलावा दस्तावेज़ सत्यापन, अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता या फील्ड जांच के कारण भी प्रक्रिया में समय लग सकता है। यदि आवेदन अपेक्षा से अधिक समय तक लंबित रहे, तो अपनी आवेदन संख्या के साथ संबंधित SDM कार्यालय से संपर्क करें।

Delhi e-District Portal के Download / Verify Certificate पेज पर जाएँ। वहाँ अपना Certificate Number और जन्म तिथि दर्ज करें। सत्यापन पूरा होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है।

आय प्रमाण पत्र आपके निवास क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए आवेदन हमेशा उसी SDM कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में करना चाहिए, जहाँ आपका स्थायी पता आता है।

सामान्यतः यह प्रमाण पत्र एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य माना जाता है। यदि किसी योजना, छात्रवृत्ति, प्रवेश प्रक्रिया या अन्य सरकारी कार्य के लिए अद्यतन आय प्रमाण पत्र आवश्यक हो, तो नए वित्तीय वर्ष में पुनः आवेदन करना पड़ सकता है।

यदि संबंधित संस्था या भर्ती प्रक्रिया आय प्रमाण पत्र स्वीकार करती है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, EWS आरक्षण के लिए केवल सामान्य आय प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए अलग से निर्धारित प्रारूप में EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। आवेदन करने से पहले संबंधित संस्था की पात्रता और दस्तावेज़ संबंधी शर्तें अवश्य जांच लें।

आवेदन करने वाले व्यक्ति को दिल्ली में निवास से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। इसके लिए वैध निवास प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि आप हाल ही में दिल्ली आए हैं, तो आवेदन करने से पहले संबंधित SDM कार्यालय से अपनी पात्रता की पुष्टि कर लेना उचित रहेगा।

Delhi e-District Portal पर पंजीकरण के लिए सामान्यतः आधार का उपयोग किया जाता है। हालांकि, पहचान प्रमाण के रूप में विभाग द्वारा स्वीकार किए गए अन्य दस्तावेज़, जैसे पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, फोटो राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस भी निर्धारित परिस्थितियों में मान्य हो सकते हैं। नवीनतम नियमों की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल से अवश्य करें।

स्व-घोषणा पत्र Delhi e-District Portal से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे सावधानीपूर्वक भरकर हस्ताक्षर करें। ऑनलाइन आवेदन के समय इसकी स्कैन प्रति अपलोड करें और आवेदन जमा होने के बाद मूल हस्ताक्षरित प्रति अपनी आवेदन/पावती संख्या के साथ संबंधित SDM, तहसीलदार या CSC कार्यालय में निर्धारित माध्यम से भेजना न भूलें।

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