उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र, जिसे आधिकारिक तौर पर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, राजस्व विभाग द्वारा संबंधित तहसीलदार के माध्यम से जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र केवल उन सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के निवासियों को दिया जाता है, जिनके परिवार की आय और संपत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होती है।
इस प्रमाण पत्र की सहायता से पात्र अभ्यर्थी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों, IIT, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, नीट की अखिल भारतीय कोटा (All India Quota) सीटों तथा अन्य पात्र योजनाओं में मिलने वाले 10% EWS आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। आवेदन उत्तर प्रदेश e-District पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जहां से eSathi सेवा उपलब्ध है।
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार कर लें। यदि कोई जरूरी दस्तावेज़ अधूरा या गलत होगा, तो आवेदन की जांच में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकार भी हो सकता है।
- आधार कार्ड - आवेदक का आधार कार्ड, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के दौरान पहचान सत्यापन के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
- आय संबंधी दस्तावेज़ - नौकरीपेशा व्यक्ति वेतन पर्ची, फॉर्म 16 या आयकर रिटर्न (ITR) जमा कर सकते हैं। स्वरोजगार, व्यवसाय या कृषि से जुड़े आवेदक आय प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित आय संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।
- स्व-घोषणा पत्र - eSathi पोर्टल पर उपलब्ध स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करके उसमें परिवार की कुल वार्षिक आय का विवरण भरें और हस्ताक्षर करें। EWS आवेदन के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है।
- कृषि भूमि का रिकॉर्ड - यदि परिवार के नाम कृषि भूमि है, तो खसरा या खतौनी की प्रति संलग्न करें। यह रिकॉर्ड भूलेख उत्तर प्रदेश पोर्टल से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ - यदि परिवार के नाम मकान, फ्लैट या भूखंड है, तो उसकी रजिस्ट्री (बिक्री विलेख), संपत्ति कर रसीद या ऐसा दस्तावेज़ संलग्न करें जिसमें संपत्ति का क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्ज हो।
- निवास प्रमाण - उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या उत्तर प्रदेश का पता दर्शाने वाला आधार कार्ड।
- परिवार रजिस्टर की नकल - यदि उपलब्ध हो, तो ग्राम पंचायत द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की प्रति भी संलग्न करें।
- पासपोर्ट आकार का फोटो - हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो। यदि पोर्टल पर आधार फोटो का विकल्प उपलब्ध हो, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है।
- पैन कार्ड - आवेदक तथा परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्यों का पैन कार्ड, यदि उपलब्ध हो।
महत्वपूर्ण: ऑनलाइन आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ PDF या JPEG प्रारूप में अपलोड करें। सामान्यतः प्रत्येक फाइल का आकार 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन भरने से पहले eSathi पोर्टल पर नवीनतम दस्तावेज़ संबंधी निर्देश अवश्य जांच लें, क्योंकि समय-समय पर तकनीकी आवश्यकताओं में बदलाव हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन eSathi पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसी पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग की अन्य सेवाओं के लिए भी आवेदन किया जाता है।
- UP e-District पोर्टल पर जाएं। यहां से आपको स्वतः eSathi पोर्टल पर भेज दिया जाएगा।
- होमपेज पर Citizen Login (eSathi) पर क्लिक करें। यदि आपका पहले से खाता नहीं है, तो New User Registration चुनें।
- पंजीकरण के दौरान 6 से 8 अक्षरों की लॉगिन आईडी बनाएं। इसके बाद अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें।
- अब अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल में लॉगिन करें।
- इसके बाद आधार e-KYC पूरा करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करने के बाद आपका नाम और फोटो स्वतः भर जाएंगे।
- बाईं ओर दिए गए Apply for Services विकल्प पर क्लिक करें और राजस्व विभाग (Revenue Department) की सेवाएं खोलें।
- सेवाओं की सूची में Income and Asset Certificate (EWS) का चयन करें।
- सबसे पहले यह चुनें कि आपका निवास ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में। इसी आधार पर आपके आवेदन का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- अब आवेदन फॉर्म में अपना नाम, माता-पिता का नाम, पता, व्यवसाय, परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक सकल आय तथा परिवार की संपत्ति का पूरा विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- प्रमाण पत्र का उद्देश्य EWS चुनें।
- eSathi पोर्टल से डाउनलोड किया गया स्व-घोषणा पत्र तथा अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- निर्धारित ₹30 का आवेदन शुल्क UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या उपलब्ध अन्य ऑनलाइन भुगतान माध्यम से जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको Application Reference Number (ARN) मिलेगा। इसे सुरक्षित रखें क्योंकि आगे आवेदन की स्थिति देखने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद अपने eSathi खाते में लॉगिन करें और डिजिटल हस्ताक्षरित EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें।
सुझाव: यदि आप मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं, तो आधिकारिक eSathi मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से आवेदन करना और आवेदन की स्थिति देखना दोनों आसान हो जाता है।
तहसील कार्यालय जाकर EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- अपने नजदीकी तहसील कार्यालय जाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में परिवार की कुल वार्षिक आय, आय के सभी स्रोतों और परिवार की संपत्ति से संबंधित जानकारी सही-सही भरें।
- आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड (यदि लागू हो), संपत्ति संबंधी दस्तावेज़, निवास प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट आकार के फोटो की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन निर्धारित काउंटर पर जमा करें और उसकी प्राप्ति रसीद सुरक्षित रख लें।
- इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों की जांच लेखपाल तथा शहरी क्षेत्रों के आवेदनों की जांच राजस्व निरीक्षक द्वारा की जाती है।
- सत्यापन के दौरान आय, भूमि, संपत्ति और निवास संबंधी जानकारी की जांच की जाती है। आवश्यकता होने पर अधिकारी आपके पते पर भी आ सकते हैं।
- सभी जानकारी सही पाए जाने पर तहसीलदार EWS प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। इसके बाद आप प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या यदि उपलब्ध हो, तो ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं।
जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कैसे करें
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है, तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां का संचालक आपकी ओर से पूरा आवेदन ऑनलाइन जमा कर देगा।
- सभी मूल दस्तावेज़ और उनकी फोटोकॉपी लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाएं।
- ऑपरेटर को आवश्यक दस्तावेज़ दें। वह eSathi पोर्टल पर आपकी जानकारी भरकर दस्तावेज़ अपलोड करेगा।
- सरकारी आवेदन शुल्क ₹30 जमा करें।
- इसके अलावा जन सेवा केंद्र अपनी सेवा के लिए निर्धारित सेवा शुल्क भी ले सकता है, जो सामान्यतः ₹30 से ₹50 के बीच होता है।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आवेदन संख्या वाली प्राप्ति रसीद अवश्य लें और उसे सुरक्षित रखें।
- बाद में इसी आवेदन संख्या की सहायता से आप आवेदन की स्थिति देख सकेंगे और प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसे डाउनलोड या प्राप्त कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे होता है?
आवेदन जमा होने के बाद EWS प्रमाण पत्र सीधे जारी नहीं किया जाता। पहले राजस्व विभाग आपके द्वारा दी गई आय, संपत्ति और निवास संबंधी जानकारी का सत्यापन करता है। सामान्यतः पूरी प्रक्रिया नीचे दिए गए क्रम में पूरी होती है।
- यदि आपने आवेदन में ग्रामीण क्षेत्र चुना है, तो आवेदन संबंधित लेखपाल के पास भेजा जाता है। वहीं, शहरी क्षेत्र के आवेदन राजस्व निरीक्षक के पास भेजे जाते हैं।
- संबंधित अधिकारी आपके आवेदन में दी गई जानकारी की जांच करता है। आवश्यकता होने पर वह आपके पते पर जाकर निवास, भूमि रिकॉर्ड, आय के स्रोत और अन्य विवरणों का भी सत्यापन कर सकता है।
- भूमि से संबंधित जानकारी का मिलान खसरा, खतौनी और अन्य राजस्व अभिलेखों से किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड या अन्य उपलब्ध सरकारी अभिलेख भी देखे जा सकते हैं।
- सत्यापन पूरा होने के बाद अधिकारी अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को भेजता है।
- तहसीलदार सभी दस्तावेज़ों और सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है। किसी भी जानकारी में कमी या विसंगति मिलने पर आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आपके eSathi खाते में डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है।
आवेदन शुल्क
eSathi पोर्टल के माध्यम से EWS प्रमाण पत्र के लिए सरकारी आवेदन शुल्क ₹30 है। इसका भुगतान UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या उपलब्ध अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है।
यदि आप जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो सरकारी शुल्क के अतिरिक्त केंद्र का सेवा शुल्क भी देना पड़ सकता है। ऐसे में कुल खर्च सामान्यतः ₹60 से ₹80 के बीच हो सकता है।
EWS प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन आवेदन करने पर EWS प्रमाण पत्र सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवस में जारी हो जाता है। वास्तविक समय इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय सत्यापन कितनी जल्दी पूरा होता है।
यदि आपने तहसील कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन किया है, तो प्रमाण पत्र बनने में सामान्यतः 15 से 30 कार्य दिवस लग सकते हैं। संबंधित तहसील में कार्यभार, दस्तावेज़ों की पूर्णता और सत्यापन की गति के अनुसार यह अवधि कम या अधिक भी हो सकती है।
सुझाव: आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेज़ सही और स्पष्ट रूप से अपलोड करें। अधूरे या गलत दस्तावेज़ होने पर सत्यापन में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र की वैधता
उत्तर प्रदेश में जारी EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) तक आरक्षण संबंधी उद्देश्यों के लिए मान्य रहता है। इसलिए हर नए वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष की आय और संपत्ति के आधार पर नया आवेदन करना पड़ता है।
उदाहरण: यदि आपका EWS प्रमाण पत्र दिसंबर 2025 में जारी हुआ है, तो वह सामान्यतः 31 मार्च 2026 तक ही मान्य रहेगा। यदि आपकी JEE, NEET या किसी अन्य प्रवेश प्रक्रिया की काउंसलिंग अप्रैल 2026 के बाद होती है, तो आपको नए वित्तीय वर्ष की पात्रता के अनुसार नया EWS प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
ध्यान दें: सामान्य आय प्रमाण पत्र और EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र अलग-अलग दस्तावेज़ हैं। सामान्य आय प्रमाण पत्र की वैधता अलग हो सकती है, जबकि EWS प्रमाण पत्र की मान्यता संबंधित भर्ती, प्रवेश या आरक्षण के लिए लागू वित्तीय वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाती है। आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती या संस्थान की आधिकारिक अधिसूचना अवश्य जांच लें।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें
यदि आपने EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, तो उसकी वर्तमान स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- UP e-District पोर्टल पर जाएं। यहां से आपको eSathi पोर्टल पर भेज दिया जाएगा।
- होमपेज पर Application Status (आवेदन की स्थिति) विकल्प चुनें।
- अपनी आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number - ARN) और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड दर्ज करें।
- खोजें (Search) पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी। उदाहरण के लिए, आवेदन सत्यापन के लिए लंबित है, लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के पास जांच में है, स्वीकृत हो चुका है या अस्वीकृत कर दिया गया है।
जारी किए गए EWS प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे करें?
यदि आपको किसी जारी किए गए EWS प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता जांचनी है, तो यह काम भी ऑनलाइन किया जा सकता है।
- UP e-District पोर्टल पर जाएं।
- Certificate Verification (प्रमाण पत्र सत्यापन) विकल्प पर क्लिक करें।
- प्रमाण पत्र पर दर्ज प्रमाण पत्र संख्या (Certificate Number) दर्ज करें।
- खोजें (Search) पर क्लिक करें।
यदि प्रमाण पत्र वास्तविक होगा, तो उससे संबंधित विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा और आप उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकेंगे।
ध्यान दें: eSathi पोर्टल से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित EWS प्रमाण पत्र पर सामान्यतः क्यूआर कोड (QR Code) भी होता है। इसे स्कैन करके भी प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच की जा सकती है।
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