द्वारा shahrukh
1 min read

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र उन सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के परिवारों को जारी किया जाता है, जो सरकार द्वारा निर्धारित आय और संपत्ति संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं। इस प्रमाण पत्र का आधिकारिक नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा EWS श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ लेने के लिए किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में यह प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। इच्छुक आवेदक हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यही पोर्टल राज्य की विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिए अधिकृत मंच है और पहले उपयोग में आने वाले eDistrict HP पोर्टल का स्थान ले चुका है। यदि आप पुराने edistrict.hp.gov.in पते पर जाते हैं, तो वह स्वतः हिमसेवा पोर्टल पर पहुंच जाता है।

वैध EWS प्रमाण पत्र होने पर पात्र अभ्यर्थी केंद्र सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की उन भर्तियों और प्रवेश प्रक्रियाओं में 10% EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जहां यह व्यवस्था लागू है। इसमें HPPSC, HPSSC, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, IIT, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय, NEET की All India Quota सीटें तथा अन्य अधिसूचित सेवाएं और योजनाएं शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में एक विशेष प्रावधान भी लागू है। राज्य लोक सेवा आयोग (HPPSC) और कुछ राज्य स्तरीय चयन प्रक्रियाओं में खंड विकास अधिकारी (BDO) द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित BPL प्रमाण पत्र को EWS के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सुविधा सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है और हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट व्यवस्था मानी जाती है।

हिमाचल प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

EWS प्रमाण पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाता है जो निर्धारित आय सीमा के साथ-साथ संपत्ति संबंधी सभी शर्तों का भी पालन करते हैं। आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए प्रत्येक मानदंड की जांच कर लें।

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो तथा सामान्य (अनारक्षित) वर्ग से संबंधित हो। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आवेदक इस श्रेणी के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आवेदन से पहले वाले वित्तीय वर्ष में परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो। इसमें वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय, किराया, ब्याज तथा अन्य सभी प्रकार की आय शामिल की जाती है।
  • परिवार के स्वामित्व में 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार के पास 1,000 वर्ग फुट या उससे बड़े क्षेत्रफल वाला आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  • यदि संपत्ति किसी अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है, तो 100 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड परिवार के नाम पर नहीं होना चाहिए।
  • यदि भूखंड अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र के बाहर स्थित है, तो उसका आकार 200 वर्ग गज या उससे अधिक नहीं होना चाहिए।

EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए केवल आय सीमा पूरी करना पर्याप्त नहीं है। ऊपर बताई गई प्रत्येक संपत्ति संबंधी शर्त का पालन भी अनिवार्य है। यहां परिवार में आवेदक, उसके माता-पिता, पति या पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई-बहन शामिल किए जाते हैं। आय का आकलन हमेशा सकल वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है, न कि शुद्ध आय के आधार पर।

HPPSC परीक्षाओं में EWS आरक्षण के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज

यदि आप हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) द्वारा आयोजित किसी राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा में EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, तो सामान्य EWS पात्रता के अलावा कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते हैं। आवेदन स्वीकार होने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक का होना आवश्यक है।

  • तहसीलदार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, या
  • खंड विकास अधिकारी (BDO) द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित BPL प्रमाण पत्र, जिसे राज्य सरकार ने EWS के वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है।

इसके अतिरिक्त, HPPSC की भर्तियों में EWS श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी Non-SC/ST/OBC प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित नहीं है।

राज्य लोक सेवा आयोग की अधिकांश भर्तियों में बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र भी अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल रहता है। इसलिए आवेदन भरने से पहले संबंधित भर्ती विज्ञापन अवश्य पढ़ें और उसमें दिए गए प्रारूप, पत्र संख्या तथा दस्तावेज संबंधी निर्देशों का पालन करें।

हिम परिवार क्या है और EWS आवेदन में इसका क्या उपयोग है?

हिम परिवार हिमाचल प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय परिवार पहचान एवं सामाजिक रजिस्ट्री प्रणाली है। इसका संचालन हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को एक विशिष्ट हिम परिवार आईडी प्रदान की जाती है, जो पंचायत स्तर पर उपलब्ध परिवार रजिस्टर से जुड़ी रहती है।

राज्य सरकार धीरे-धीरे विभिन्न नागरिक सेवाओं को हिम परिवार प्रणाली से जोड़ रही है। इसी क्रम में हिमसेवा पोर्टल पर EWS सहित कई राजस्व प्रमाण पत्रों के आवेदन के दौरान उपलब्ध जानकारी स्वतः भरने की सुविधा विकसित की जा रही है। इससे बार-बार एक जैसी जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता कम हो जाती है और आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल बनती है।

यदि आपका आधार परिवार रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, तो आप हिम परिवार पोर्टल पर जाकर अपनी हिम परिवार आईडी देख सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले यह आईडी अपने पास रखने से प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

हिमाचल प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ कुछ अनिवार्य दस्तावेज जमा करने होते हैं। राजस्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज सूची के अनुसार आवेदन का सत्यापन इन्हीं अभिलेखों के आधार पर किया जाता है। इसलिए आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लें।

अनिवार्य दस्तावेज

  • निवास का प्रमाण: हिमाचल प्रदेश में निवास दर्शाने वाला कोई एक मान्य दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली या पानी का बिल अथवा ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित परिवार रजिस्टर की प्रति।
  • पहचान का प्रमाण: पहचान सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज।
  • स्व-घोषणा पत्र: हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, जिसमें परिवार की कुल वार्षिक सकल आय, आय के सभी स्रोत तथा परिवार के स्वामित्व वाली भूमि और अन्य संपत्तियों का विवरण दिया गया हो। इसमें यह भी घोषित करना होगा कि परिवार EWS श्रेणी के लिए निर्धारित आय एवं संपत्ति संबंधी सभी शर्तों को पूरा करता है।

सत्यापन के दौरान उपयोगी अतिरिक्त दस्तावेज

कुछ मामलों में सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त अभिलेख भी मांग सकता है। यदि ये दस्तावेज पहले से उपलब्ध हों, तो आवेदन की जांच प्रक्रिया अधिक सहज हो सकती है।

  • आय संबंधी अभिलेख: वेतनभोगी आवेदक वेतन प्रमाण पत्र, फॉर्म-16 या आयकर विवरणी (ITR) प्रस्तुत कर सकते हैं। कृषि या स्वरोजगार से जुड़े आवेदकों से आवश्यकता अनुसार स्व-घोषणा पत्र या अन्य आय संबंधी प्रमाण मांगे जा सकते हैं।
  • भूमि का रिकॉर्ड: यदि परिवार के नाम कृषि भूमि दर्ज है, तो उसकी जमाबंदी या अन्य राजस्व अभिलेख उपलब्ध रखें। जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, वे इसकी जानकारी अपने स्व-घोषणा पत्र में दर्ज कर सकते हैं।
  • संपत्ति का विवरण: यदि परिवार के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति है, तो उसके क्षेत्रफल से संबंधित अभिलेख, संपत्ति कर रसीद अथवा अन्य उपलब्ध दस्तावेज साथ रखें।
  • हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो भी आवेदन के साथ आवश्यक हो सकता है।

यदि आवेदन हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, तो अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में स्कैन करके रखें। सामान्यतः पोर्टल PDF और JPEG प्रारूप की फाइलें स्वीकार करता है।

तरीका 1: हिमसेवा पोर्टल से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें

यदि आपके पास मोबाइल नंबर, आवश्यक दस्तावेज और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो आप बिना किसी कार्यालय गए हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले सभी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन प्रतियां अपने पास तैयार रखें।

चरण 1: हिमसेवा पोर्टल पर अपना खाता बनाएं

  1. हिमसेवा पोर्टल खोलें।
  2. यदि आपने पहले कभी इस पोर्टल का उपयोग नहीं किया है, तो New User Registration विकल्प चुनें।
  3. अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि तथा अन्य मांगी गई जानकारी भरें और अपना उपयोगकर्ता नाम तथा पासवर्ड बना लें।
  4. पंजीकरण पूरा होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर इसकी पुष्टि भेज दी जाएगी।

चरण 2: अपने खाते में प्रवेश करें

  1. मुख्य पृष्ठ पर वापस आएं और Login विकल्प पर क्लिक करें।
  2. अपना उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा भरें।
  3. सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद आपका उपयोगकर्ता पृष्ठ खुल जाएगा।

चरण 3: EWS प्रमाण पत्र सेवा चुनें

  1. Apply for Services विकल्प खोलें।
  2. विभागों की सूची में Revenue Department का चयन करें।
  3. सेवाओं की सूची में Application for Economically Weaker Section Certificate खोजें और उस पर क्लिक करें।
  4. सेवा से संबंधित निर्देश पढ़ने के बाद Apply Now पर क्लिक करें।

चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें

  1. फॉर्म में अपना नाम, पता, जिला, तहसील, मोबाइल नंबर तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
  2. इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की आय का विवरण भरें। आय के प्रत्येक स्रोत की सही जानकारी देना आवश्यक है।
  3. अब परिवार के नाम पर मौजूद कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, फ्लैट तथा अन्य संपत्तियों का विवरण दर्ज करें।

चरण 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

  1. निवास प्रमाण, पहचान प्रमाण और स्व-घोषणा पत्र की स्कैन प्रतियां अपलोड करें।
  2. इसके बाद हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो भी अपलोड करें।
  3. सुनिश्चित करें कि सभी फाइलें स्पष्ट हों और पोर्टल द्वारा स्वीकार किए जाने वाले PDF या JPEG प्रारूप में हों।

चरण 6: शुल्क जमा करके आवेदन भेजें

  1. सभी विवरण एक बार ध्यान से जांच लें।
  2. ऑनलाइन भुगतान सुविधा के माध्यम से ₹7 का सरकारी शुल्क और ₹10 का प्रोसेसिंग शुल्क जमा करें। कुल देय राशि ₹17 होगी।
  3. भुगतान सफल होने के बाद आवेदन जमा कर दें।
  4. आवेदन जमा होते ही आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसकी रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

चरण 7: आवेदन का सत्यापन और प्रमाण पत्र जारी होना

  1. आपका आवेदन संबंधित तहसीलदार के पास पहुंचता है।
  2. तहसीलदार आवश्यक जांच के लिए इसे राजस्व निरीक्षक (RI) को भेजते हैं।
  3. राजस्व निरीक्षक उपलब्ध अभिलेखों तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय जांच के आधार पर आय, भूमि और निवास संबंधी जानकारी का सत्यापन करते हैं।
  4. सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद तहसीलदार अंतिम निर्णय लेते हैं और आवेदन स्वीकृत होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित EWS प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं।

चरण 8: प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

  1. दोबारा हिमसेवा पोर्टल में प्रवेश करें।
  2. अपने आवेदन की सूची खोलें।
  3. स्वीकृत EWS प्रमाण पत्र चुनें और उसकी डिजिटल प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

तरीका 2: लोक मित्र केंद्र या सुगम केंद्र से आवेदन करें

यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र (LMK) या सुगम केंद्र की सहायता ले सकते हैं। यहां मौजूद ऑपरेटर आपकी ओर से पूरा आवेदन ऑनलाइन भर देता है।

  1. सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र या सुगम केंद्र पहुंचें।
  2. ऑपरेटर को बताएं कि आपको EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है।
  3. ऑपरेटर हिमसेवा पोर्टल पर आपकी जानकारी दर्ज करेगा और सभी दस्तावेज अपलोड करेगा।
  4. आवेदन जमा करने से पहले स्क्रीन पर दर्ज सभी विवरण स्वयं जांच लें।
  5. इसके बाद ₹7 का सरकारी शुल्क, ₹10 का प्रोसेसिंग शुल्क तथा ₹10 का सेवा शुल्क जमा करें। कुल भुगतान ₹27 होगा।
  6. भुगतान पूरा होने के बाद आवेदन संख्या वाली रसीद प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।
  7. सत्यापन पूरा होने तथा आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप चाहें तो उसी केंद्र से प्रमाण पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं हिमसेवा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

तरीका 3: तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन करें

जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम का उपयोग नहीं करना चाहते, वे सीधे अपनी तहसील के कार्यालय में जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं।

  1. अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय से EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। यह फॉर्म हिमसेवा पोर्टल के Forms अनुभाग में भी उपलब्ध है।
  2. आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करें।
  4. पूरा आवेदन संबंधित काउंटर पर जमा करें। इसके बाद आपको आवेदन संख्या सहित प्राप्ति रसीद दी जाएगी।
  5. तहसीलदार आवेदन की जांच के लिए उसे राजस्व निरीक्षक के पास भेजेंगे। आवश्यकता अनुसार अभिलेखों और स्थानीय स्तर पर सत्यापन किया जाएगा।
  6. जांच पूरी होने के बाद तहसीलदार आवेदन पर अंतिम निर्णय लेंगे।
  7. यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आप हिमसेवा पोर्टल से डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या तहसील कार्यालय से उसकी मुद्रित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व निरीक्षक और पटवारी EWS आवेदन की जांच कैसे करते हैं?

EWS प्रमाण पत्र जारी करने से पहले आवेदन में दी गई जानकारी का राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है। इस प्रक्रिया में राजस्व निरीक्षक (RI) और पटवारी दोनों की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं।

राजस्व निरीक्षक आवेदन प्राप्त होने के बाद आवश्यकतानुसार आवेदक के निवास स्थान का सत्यापन करते हैं। जांच के दौरान परिवार की आय, निवास तथा आवेदन में दर्ज अन्य विवरणों का मिलान किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तुत जानकारी सही है।

भूमि से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि के लिए आवश्यकता पड़ने पर पटवारी के पास उपलब्ध जमाबंदी, शजरा नसब तथा अन्य राजस्व रिकॉर्ड का भी उपयोग किया जाता है। सभी तथ्यों की जांच पूरी होने के बाद राजस्व निरीक्षक अपनी रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार को भेजते हैं। अंतिम निर्णय उसी रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लिया जाता है।

EWS प्रमाण पत्र के लिए कितना शुल्क देना होगा?

हिमाचल प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र के आवेदन पर देय शुल्क राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करते हैं और यदि लोक मित्र केंद्र की सहायता लेते हैं, तो दोनों स्थितियों में भुगतान अलग-अलग होगा।

  • सरकारी आवेदन शुल्क: ₹7
  • प्रोसेसिंग शुल्क: ₹10
  • हिमसेवा पोर्टल से स्वयं आवेदन करने पर कुल भुगतान: ₹17
  • लोक मित्र केंद्र / सुगम केंद्र सेवा शुल्क: ₹10 (जहां लागू हो)
  • लोक मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर कुल भुगतान: ₹27

ऑनलाइन आवेदन के समय शुल्क का भुगतान UPI, नेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड से किया जा सकता है। वहीं लोक मित्र केंद्र या सुगम केंद्र से आवेदन करने पर निर्धारित राशि सीधे केंद्र पर जमा करनी होती है।

EWS प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?

सामान्य परिस्थितियों में आवेदन स्वीकार होने के बाद EWS प्रमाण पत्र जारी होने में लगभग 15 से 21 कार्य दिवस का समय लग सकता है। वास्तविक अवधि सत्यापन की प्रगति और संबंधित तहसील कार्यालय के कार्यभार पर निर्भर करती है।

यदि आवेदन के साथ सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और राजस्व निरीक्षक समय पर अपनी जांच पूरी कर देते हैं, तो अधिकांश मामलों में प्रमाण पत्र लगभग 15 कार्य दिवस के भीतर जारी हो जाता है। यदि निर्धारित अवधि के बाद भी आवेदन लंबित दिखाई दे, तो अपनी आवेदन संख्या के साथ संबंधित तहसील कार्यालय या हिमसेवा सहायता केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश का EWS प्रमाण पत्र कब तक मान्य रहता है?

हिमाचल प्रदेश में जारी EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य माना जाता है। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए नया प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होता है।

यदि आप HPPSC, HPSSC या किसी अन्य भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो संबंधित भर्ती विज्ञापन में प्रमाण पत्र की वैधता और आवश्यक प्रारूप अवश्य जांच लें। इसी प्रकार NEET All India Quota के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार नया EWS प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राज्य कोटा काउंसलिंग में वही प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

EWS आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे देखें?

आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रगति जानने के लिए हिमसेवा पोर्टल पर उपलब्ध ट्रैकिंग सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए खाते में प्रवेश करना आवश्यक नहीं होता।

  1. हिमसेवा पोर्टल खोलें।
  2. Track Your Application विकल्प चुनें।
  3. अपनी आवेदन संख्या दर्ज करें।
  4. खोज बटन पर क्लिक करते ही आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। यहां यह भी देखा जा सकता है कि आवेदन सत्यापन में है, तहसीलदार के पास लंबित है, स्वीकृत हो चुका है या किसी कारणवश अस्वीकृत किया गया है।

स्वीकृत EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसकी डिजिटल प्रति हिमसेवा पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

  1. हिमसेवा पोर्टल पर अपने खाते में प्रवेश करें।
  2. अपने आवेदन इतिहास वाले अनुभाग को खोलें।
  3. स्वीकृत EWS प्रमाण पत्र वाले आवेदन का चयन करें।
  4. Download Certificate विकल्प का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें।

तहसीलदार द्वारा डिजिटल रूप से जारी किया गया यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, HPPSC, HPSSC तथा अन्य उन प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकता है, जहां वैध EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

Frequently Asked Questions

EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यह राज्य सरकार का आधिकारिक नागरिक सेवा पोर्टल है। यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र (LMK), सुगम केंद्र या संबंधित तहसील कार्यालय से भी आवेदन जमा कर सकते हैं।

यदि आप स्वयं हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो ₹7 का सरकारी शुल्क और ₹10 का प्रोसेसिंग शुल्क देना होता है। यानी कुल ₹17 का भुगतान करना पड़ता है। वहीं, लोक मित्र केंद्र या सुगम केंद्र से आवेदन करने पर निर्धारित सेवा शुल्क जोड़कर कुल राशि ₹27 हो जाती है।

कुछ HPPSC भर्तियों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार खंड विकास अधिकारी (BDO) द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित BPL प्रमाण पत्र को EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके साथ निर्धारित प्रारूप में Non-SC/ST/OBC प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती विज्ञापन अवश्य देखें।

लोक मित्र केंद्र (LMK), जिन्हें सुगम केंद्र भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकृत नागरिक सेवा केंद्र हैं। यहां से विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया जा सकता है। यदि आपके पास इंटरनेट या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो EWS प्रमाण पत्र के लिए भी यहीं से आवेदन किया जा सकता है।

हिम परिवार राज्य सरकार की परिवार पहचान प्रणाली है। भविष्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं की तरह EWS आवेदन प्रक्रिया में भी इससे उपलब्ध जानकारी स्वतः भरने की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपका आधार परिवार रजिस्टर से जुड़ा है, तो आप हिम परिवार पोर्टल पर अपनी हिम परिवार आईडी देख सकते हैं।

EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के पास होता है। आवेदन की जांच पहले राजस्व निरीक्षक (RI) द्वारा की जाती है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार अंतिम निर्णय लेते हैं और प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

अधिकांश HPPSC भर्तियों में EWS प्रमाण पत्र के साथ बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है। अंतिम दस्तावेजों की सूची संबंधित भर्ती अधिसूचना में दी जाती है, इसलिए आवेदन करने से पहले उसे अवश्य जांच लें।

सामान्यतः आवेदन स्वीकार होने के बाद EWS प्रमाण पत्र जारी होने में लगभग 15 से 21 कार्य दिवस लग सकते हैं। यदि आवेदन में कोई कमी नहीं है और सत्यापन समय पर पूरा हो जाता है, तो प्रमाण पत्र इससे पहले भी जारी हो सकता है।

यदि प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी किया गया है, तो इसका उपयोग NEET, JEE, UPSC तथा अन्य केंद्रीय संस्थानों और भर्तियों में संबंधित नियमों के अनुसार किया जा सकता है। प्रवेश या भर्ती से पहले संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य देख लें।

आवश्यकता पड़ने पर राजस्व निरीक्षक और पटवारी परिवार के भूमि रिकॉर्ड, जैसे जमाबंदी तथा अन्य राजस्व अभिलेखों का मिलान करते हैं। इसी आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि परिवार EWS श्रेणी के लिए निर्धारित भूमि संबंधी शर्तों का पालन करता है।

हिमाचल प्रदेश की अधिकांश नागरिक सेवाएं अब हिमसेवा पोर्टल पर उपलब्ध हैं। यदि आपके पास पुराने eDistrict पोर्टल का लिंक है, तो वह सामान्यतः स्वतः नए पोर्टल पर पहुंचा देता है। आवेदन, स्थिति देखना और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने जैसी सभी सेवाओं के लिए हिमसेवा पोर्टल का ही उपयोग करें।

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.