द्वारा shahrukh
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दिल्ली में जारी किया जाने वाला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र आधिकारिक रूप से Income and Asset Certificate for Economically Weaker Sections कहलाता है। यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) के माध्यम से जारी किया जाता है। इस सेवा को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग ने दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों के उपायुक्तों को e-District प्रणाली के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने और प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

वैध EWS प्रमाण पत्र होने पर पात्र सामान्य वर्ग (Unreserved Category) के अभ्यर्थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न भर्तियों, IIT, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU), NEET की ऑल इंडिया कोटा सीटों तथा अन्य पात्र प्रवेश और सरकारी योजनाओं में 10% EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए आप Delhi e-District Portal का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), संबंधित SDM कार्यालय या UMANG मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। दिल्ली सरकार इस प्रमाण पत्र के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं लेती।

दिल्ली EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रत्येक शर्त का पूरा होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक शर्त के पूरी न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  • आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए और वह सामान्य (General/Unreserved) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्य EWS प्रमाण पत्र के पात्र नहीं हैं।
  • आवेदन से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में परिवार की सभी स्रोतों से कुल सकल वार्षिक आय Rs. 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें वेतन, व्यापार, कृषि, किराया, पेशा और अन्य सभी आय के स्रोत शामिल किए जाते हैं।
  • परिवार के स्वामित्व में 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार के नाम पर 1,000 वर्ग फुट या उससे बड़े क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  • यदि संपत्ति किसी अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है, तो परिवार के पास 100 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।
  • यदि संपत्ति अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, तो 200 वर्ग गज या उससे बड़े आवासीय भूखंड का स्वामित्व नहीं होना चाहिए।

EWS पात्रता तय करते समय केवल आय की सीमा ही नहीं, बल्कि ऊपर बताई गई सभी संपत्ति संबंधी शर्तों की भी जांच की जाती है। आय हमेशा सकल वार्षिक आय (Gross Annual Income) के आधार पर मानी जाती है। इस उद्देश्य के लिए परिवार में आवेदक, उसके माता-पिता, पति या पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई-बहन शामिल होते हैं।

दिल्ली में EWS प्रमाण पत्र जारी करने वाली राजस्व व्यवस्था

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का राजस्व प्रशासन 11 जिलों में विभाजित है। प्रत्येक जिले का प्रशासन उपायुक्त (Deputy Commissioner - DC) के अधीन संचालित होता है, जबकि जिले के प्रत्येक उप-मंडल का प्रभार उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) संभालते हैं। EWS प्रमाण पत्र जारी करने का अंतिम अधिकार संबंधित SDM के पास होता है। उनके अधीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार और हल्का पटवारी जैसे राजस्व अधिकारी आवेदन की जांच, अभिलेखों के सत्यापन और आवश्यक फील्ड निरीक्षण का कार्य करते हैं।

दिल्ली सरकार का e-District Portal राजधानी के सभी 11 राजस्व जिलों के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करता है। इनमें सेंट्रल, ईस्ट, नई दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ-ईस्ट, नॉर्थ-वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ-ईस्ट, साउथ-वेस्ट और वेस्ट दिल्ली शामिल हैं। आवेदन जमा करते समय दर्ज किए गए पते के आधार पर आपका आवेदन स्वतः संबंधित SDM कार्यालय को भेज दिया जाता है, जहाँ आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करके तैयार रखें। e-District पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली प्रत्येक फाइल PDF या JPG प्रारूप में होनी चाहिए तथा उसका आकार 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए।

  • आधार कार्ड: ऑनलाइन पंजीकरण और पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक।
  • दिल्ली डोमिसाइल प्रमाण पत्र: यह साबित करने के लिए कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। यदि आपके पास यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो पहले उसी e-District पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन करना होगा।
  • आय से जुड़े दस्तावेज़: वेतनभोगी आवेदक वेतन पर्ची, फॉर्म-16 या आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं। अन्य आवेदक बैंक विवरण, आय संबंधी उपलब्ध अभिलेख या आवश्यकता होने पर स्व-घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • खतौनी (Record of Rights): यदि परिवार के नाम कृषि भूमि दर्ज है, तो उसकी खतौनी की प्रति संलग्न करनी होगी। जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, वे इस संबंध में स्व-घोषणा दे सकते हैं।
  • खसरा गिरदावरी: दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि होने की स्थिति में यह मौसमी कृषि रिकॉर्ड भी आवश्यक हो सकता है।
  • संपत्ति से संबंधित अभिलेख: परिवार के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्ति का क्षेत्रफल दर्शाने वाले दस्तावेज़, जैसे बिक्री विलेख (Sale Deed) या संपत्ति कर रसीद। यदि परिवार के नाम कोई संपत्ति नहीं है, तो इसका उल्लेख स्व-घोषणा पत्र में करना होगा।
  • राशन कार्ड: परिवार के सदस्यों और निवास संबंधी जानकारी के समर्थन में।
  • मतदाता पहचान पत्र: पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में।
  • पैन कार्ड: आवेदक तथा आवश्यकता होने पर आय अर्जित करने वाले परिवार के सदस्यों का।
  • हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो।
  • स्व-घोषणा शपथ पत्र: जिसमें यह घोषित किया गया हो कि परिवार की कुल वार्षिक आय Rs. 8 लाख से कम है तथा उसकी कृषि भूमि और आवासीय संपत्तियाँ EWS के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हैं।

ध्यान दें: e-District पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान आधार आधारित सत्यापन किया जाता है। इसलिए आपके आधार कार्ड में दर्ज पता दिल्ली का होना चाहिए। यदि आधार पर किसी अन्य राज्य का पता दर्ज है, तो आवेदन करने से पहले उसे अपडेट करवा लेना बेहतर रहेगा, ताकि पहचान सत्यापन में किसी प्रकार की समस्या न आए।

तरीका 1: दिल्ली e-District पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करें

दिल्ली सरकार ने EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा Delhi e-District Portal पर उपलब्ध कराई है। अगर आपने पहले कभी इस पोर्टल का उपयोग नहीं किया है, तो सबसे पहले अपना नागरिक खाता बनाना होगा। उसके बाद कुछ आसान चरणों में आवेदन पूरा किया जा सकता है।

चरण 1: e-District पोर्टल पर नया खाता बनाएं

  1. edistrict.delhigovt.nic.in खोलें।
  2. होम पेज पर सेवाओं के लिए आवेदन करें (Apply for Services) विकल्प चुनें।
  3. Citizen Login स्क्रीन खुलने पर यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पंजीकरण करें लिंक पर क्लिक करें।
  4. पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार कार्ड चुनें और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  5. कैप्चा भरें, घोषणा स्वीकार करें और आगे बढ़ें।
  6. पंजीकरण फॉर्म में अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर अपना यूज़रनेम तथा पासवर्ड बनाएँ।
  7. मोबाइल पर प्राप्त एक्सेस कोड दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें।

चरण 2: EWS प्रमाण पत्र सेवा चुनें

  1. अपने यूज़रनेम और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें।
  2. डैशबोर्ड खुलने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर जाएँ।
  3. राजस्व विभाग की सेवाओं में Income and Asset Certificate for Economically Weaker Sections (EWS) खोजें।
  4. सेवा के सामने दिए गए Apply बटन पर क्लिक करें।

चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें

  1. आधार के अनुसार अपना नाम, परिवार का विवरण, मोबाइल नंबर और पूरा पता दर्ज करें।
  2. जिस वित्तीय वर्ष के लिए EWS प्रमाण पत्र चाहिए, उसका चयन करें।
  3. परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय सही-सही दर्ज करें।
  4. कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट और प्लॉट से संबंधित जानकारी निर्धारित कॉलम में भरें, ताकि संपत्ति संबंधी पात्रता का सत्यापन किया जा सके।

चरण 4: दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें

  1. सभी आवश्यक दस्तावेज़ PDF या JPG प्रारूप में अपलोड करें। प्रत्येक फाइल का आकार 1 MB से कम होना चाहिए।
  2. अपलोड किए गए दस्तावेज़ों और आवेदन में दर्ज सभी जानकारियों की एक बार पुनः जाँच कर लें।
  3. दिल्ली सरकार EWS प्रमाण पत्र के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं लेती, इसलिए आवेदन सीधे सबमिट कर दें।
  4. सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर स्क्रीन पर Application Number दिखाई देगा। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे आवेदन की स्थिति देखने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए इसी की आवश्यकता होगी।

चरण 5: भौतिक दस्तावेज़ जमा करें और सत्यापन पूरा करें

  1. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकालें।
  2. आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संबंधित SDM कार्यालय में जमा करें। यदि आवश्यक हो, तो इन्हें स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से भी भेजा जा सकता है। लिफाफे पर अपनी आवेदन संख्या अवश्य लिखें।
  3. राजस्व विभाग दस्तावेज़ों की जाँच करेगा। आवश्यकता पड़ने पर हल्का पटवारी या अन्य अधिकृत अधिकारी फील्ड सत्यापन भी कर सकते हैं।
  4. सत्यापन पूरा होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाला EWS प्रमाण पत्र e-District पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण: दिल्ली e-District प्रणाली में केवल ऑनलाइन आवेदन भरना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। कई मामलों में आवेदन जमा करने के बाद संबंधित SDM कार्यालय में दस्तावेज़ों की भौतिक प्रतियाँ भी जमा करनी होती हैं। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देश अवश्य पढ़ें।

तरीका 2: SDM कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करें

यदि आप स्वयं कार्यालय जाकर आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के SDM कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। जाने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की मूल प्रति और स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी तैयार रखें।

  1. सबसे पहले यह पता करें कि आपका पता किस SDM कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी जानकारी संबंधित जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है।
  2. निर्धारित कार्यालय समय में SDM कार्यालय पहुँचें और EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र प्राप्त करें। चाहें तो यह फॉर्म पहले ही e-District पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
  3. फॉर्म में परिवार की आय, भूमि, संपत्ति और अन्य सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
  4. पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएँ तथा सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।
  5. भरा हुआ आवेदन काउंटर पर जमा करें और सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज़ भी दिखाएँ।
  6. आवेदन स्वीकार होने के बाद आपको एक रसीद या आवेदन संख्या दी जाएगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
  7. जरूरत पड़ने पर राजस्व विभाग फील्ड सत्यापन कर सकता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है या संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

तरीका 3: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन करें

यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होती है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सहायता ले सकते हैं।

  1. सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर अपने नजदीकी CSC जाएँ।
  2. CSC संचालक आपकी ओर से e-District पोर्टल पर आवेदन भरेंगे और दस्तावेज़ अपलोड करेंगे।
  3. यदि विभाग भौतिक दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहता है, तो CSC संचालक आपको आगे की प्रक्रिया बता देंगे।
  4. सेवा पूरी होने के बाद आवेदन संख्या वाली रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।

ध्यान दें: CSC पर सरकार की ओर से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन केंद्र संचालक निर्धारित सेवा शुल्क ले सकते हैं।

तरीका 4: UMANG ऐप के माध्यम से आवेदन करें

अगर आप मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं, तो UMANG ऐप का उपयोग कर सकते हैं। iPhone उपयोगकर्ता इसे Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में Delhi e-District सेवाएँ उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।

  1. UMANG ऐप खोलें और मोबाइल नंबर या आधार के माध्यम से लॉगिन अथवा पंजीकरण करें।
  2. Delhi e-District सेवा खोजें और उसे खोलें।
  3. Income and Asset Certificate for Economically Weaker Sections (EWS) सेवा चुनें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा कर दें।
  5. आवेदन जमा होने के बाद उसी ऐप से आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। प्रमाण पत्र स्वीकृत होने पर उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

दिल्ली में EWS आवेदन की जांच कैसे होती है?

यदि आवेदन में भूमि या संपत्ति से संबंधित जानकारी का सत्यापन आवश्यक होता है, तो संबंधित SDM जांच का कार्य राजस्व विभाग के अधिकारियों को सौंप सकते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का पटवारी भूमि अभिलेख, खतौनी, खसरा गिरदावरी, नामांतरण रिकॉर्ड और अन्य राजस्व दस्तावेज़ों की जांच करते हैं। जरूरत पड़ने पर वे स्थल निरीक्षण भी कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट SDM को भेजते हैं। अंतिम निर्णय उपलब्ध दस्तावेज़ों और सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी गांवों में भी हल्का पटवारी राजस्व अभिलेखों के रखरखाव का कार्य करते हैं। उनका कार्य नायब तहसीलदार और तहसीलदार की निगरानी में संचालित होता है।

आवेदन शुल्क

दिल्ली सरकार EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लेती। चाहे आवेदन Delhi e-District Portal से किया जाए या सीधे SDM कार्यालय में जमा किया जाए, प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किया जाता है। हालांकि, यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सहायता लेते हैं, तो वहां निर्धारित सेवा शुल्क लिया जा सकता है।

EWS प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?

राजस्व विभाग के निर्धारित Service Level Agreement (SLA) के अनुसार, आवेदन और सभी आवश्यक दस्तावेज़ सही पाए जाने पर EWS प्रमाण पत्र का निस्तारण सामान्यतः 14 दिनों के भीतर किया जाता है।

यदि आवेदन में अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाते हैं, भूमि अथवा संपत्ति का सत्यापन आवश्यक होता है या फील्ड जांच करानी पड़ती है, तो प्रक्रिया पूरी होने में अधिक समय लग सकता है। यदि निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी आवेदन लंबित रहे, तो अपनी आवेदन संख्या के साथ संबंधित SDM कार्यालय से संपर्क करें।

दिल्ली EWS प्रमाण पत्र की वैधता

EWS प्रमाण पत्र आय और संपत्ति की वर्तमान स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष में EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए अद्यतन आय एवं संपत्ति विवरण के आधार पर नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ सकता है।

यदि आप किसी भर्ती, प्रवेश परीक्षा या शैक्षणिक संस्थान में EWS आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो संबंधित अधिसूचना में प्रमाण पत्र की स्वीकार्य तिथि अवश्य देख लें। कई संस्थान केवल निर्धारित अवधि के भीतर जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार करते हैं।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

  1. Delhi e-District Application Status पेज खोलें।
  2. अपनी आवेदन संख्या दर्ज करें।
  3. विभाग (Revenue Department) और संबंधित EWS Certificate सेवा का चयन करें।
  4. Search पर क्लिक करते ही आवेदन की नवीनतम स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

यदि आपने पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन किया है, तो My Applications सेक्शन से भी अपने सभी आवेदन और उनकी वर्तमान स्थिति देख सकते हैं।

EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड और सत्यापित कैसे करें?

प्रमाण पत्र स्वीकृत होने के बाद उसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

  1. Certificate Download पेज खोलें।
  2. आवेदन संख्या तथा आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  3. Download विकल्प पर क्लिक करके डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त PDF प्रमाण पत्र अपने डिवाइस में सुरक्षित कर लें।

यदि किसी प्रमाण पत्र की वास्तविकता जांचनी हो, तो दिल्ली e-District की ऑनलाइन सत्यापन सुविधा का उपयोग करें।

  1. Certificate Verification पेज पर जाएँ।
  2. प्रमाण पत्र पर अंकित Certificate Number दर्ज करें।
  3. यदि प्रमाण पत्र वैध होगा, तो उसकी आधिकारिक जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

Frequently Asked Questions

EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन Delhi e-District Portal पर किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन आवेदन करना संभव न हो, तो संबंधित SDM कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी आवेदन जमा किया जा सकता है। यही सेवा UMANG मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

आपके क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) EWS प्रमाण पत्र जारी करते हैं। आवेदन की जांच, उपलब्ध दस्तावेज़ों के सत्यापन और आवश्यक होने पर राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद SDM अंतिम निर्णय लेते हैं।

हाँ। दिल्ली में EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। इसी दस्तावेज़ के आधार पर यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदक दिल्ली का निवासी है। यदि आपके पास डोमिसाइल प्रमाण पत्र नहीं है, तो पहले उसके लिए आवेदन करना होगा।

कुछ मामलों में हाँ। Delhi e-District की प्रक्रिया के अनुसार, जिन दस्तावेज़ों का ऑनलाइन सत्यापन उपलब्ध नहीं होता, उनकी हस्ताक्षरित प्रतियाँ SDM कार्यालय में जमा करनी पड़ सकती हैं या डाक से भेजनी पड़ सकती हैं। आवेदन करने के बाद पोर्टल पर दिए गए निर्देश अवश्य पढ़ें और आवश्यकता होने पर संबंधित SDM कार्यालय से पुष्टि कर लें।

यदि परिवार के नाम पर कृषि भूमि है, तो खतौनी भूमि स्वामित्व का आधिकारिक रिकॉर्ड मानी जाती है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व विभाग यह जांच करता है कि परिवार के पास EWS नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि तो नहीं है। जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, उनसे स्व-घोषणा या अन्य उपयुक्त दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं।

नहीं। दिल्ली सरकार EWS प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लेती। यदि आवेदन CSC के माध्यम से किया जाता है, तो केवल केंद्र द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क लिया जा सकता है।

राजस्व विभाग के निर्धारित Service Level Agreement (SLA) के अनुसार, आवेदन और आवश्यक दस्तावेज़ सही पाए जाने पर सामान्यतः 14 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। यदि अतिरिक्त सत्यापन या फील्ड जांच की आवश्यकता हो, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।

आवेदन से पहले यह सुनिश्चित करना बेहतर है कि आधार कार्ड पर आपका वर्तमान दिल्ली का पता दर्ज हो। यदि आधार में किसी अन्य राज्य का पता है, तो पहले उसे अपडेट करवा लें। साथ ही, दिल्ली का वैध डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी उपलब्ध होना चाहिए।

हाँ। UMANG ऐप में Delhi e-District सेवाएँ उपलब्ध हैं। ऐप में लॉगिन करने के बाद e-District Delhi सेवा चुनें, EWS प्रमाण पत्र का आवेदन भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा कर दें। इसी ऐप के माध्यम से आवेदन की स्थिति और जारी प्रमाण पत्र भी देखा जा सकता है।

यदि प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित EWS प्रारूप के अनुसार जारी किया गया है, तो इसका उपयोग केंद्र सरकार की भर्तियों, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों तथा दिल्ली सरकार के अधीन लागू EWS आरक्षण वाली सेवाओं एवं प्रवेश प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। अंतिम पात्रता संबंधित भर्ती या प्रवेश अधिसूचना में दिए गए नियमों के अनुसार तय होगी।

सबसे पहले Revenue Department की सेवाओं में Income & Assets Certificate for Economically Weaker Sections (EWS) खोजें। यदि सेवा फिर भी उपलब्ध न हो, तो कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें या संबंधित SDM कार्यालय अथवा CSC से संपर्क करें। आवश्यकता होने पर आप सीधे SDM कार्यालय में भी आवेदन जमा कर सकते हैं।

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