द्वारा shahrukh
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बिहार में EWS Certificate को आधिकारिक रूप से आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) कहा जाता है। यह प्रमाण-पत्र लोक सेवा का अधिकार (RTPS) के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आवेदन के स्तर के अनुसार इसे अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) या जिलाधिकारी (DM) जारी करते हैं।

इस प्रमाण-पत्र की सहायता से बिहार के पात्र सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के निवासी केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों, IIT, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, NEET All India Quota तथा बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध 10% EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन, RTPS काउंटर पर ऑफलाइन या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) और जन सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है.

बिहार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि EWS प्रमाण-पत्र सहित किसी भी RTPS प्रमाण-पत्र के लिए सरकार कोई आवेदन शुल्क नहीं लेती। यानी यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है।

बिहार EWS प्रमाण-पत्र के लिए पात्रता

EWS प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई सभी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो तथा सामान्य (अनारक्षित) वर्ग से संबंधित हो। SC, ST या OBC वर्ग के व्यक्ति EWS प्रमाण-पत्र के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आवेदन से पहले वाले वित्तीय वर्ष में परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें वेतन, कृषि आय, व्यापार, व्यवसाय, किराया और अन्य सभी प्रकार की आय शामिल की जाती है।
  • परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार के पास 1,000 वर्ग फुट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  • यदि संपत्ति अधिसूचित नगर क्षेत्र में है, तो परिवार के पास 100 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
  • यदि संपत्ति अधिसूचित नगर क्षेत्र के बाहर है, तो परिवार के पास 200 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।

ध्यान रखें कि केवल आय सीमा पूरी करना पर्याप्त नहीं है। EWS प्रमाण-पत्र के लिए आय और संपत्ति से जुड़ी सभी निर्धारित शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है। यहां परिवार में आवेदक, माता-पिता, पति या पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई-बहन शामिल माने जाते हैं।

बिहार में EWS प्रमाण-पत्र के स्तर

बिहार में EWS प्रमाण-पत्र तीन प्रशासनिक स्तरों पर जारी किया जाता है। अधिकांश आवेदकों के लिए अंचल स्तर का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होता है। हालांकि, कुछ भर्तियों, प्रवेश प्रक्रियाओं या सरकारी कार्यों में उच्च स्तर का प्रमाण-पत्र मांगा जा सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपको किस स्तर का प्रमाण-पत्र चाहिए।

  • अंचल स्तर: यह प्रमाण-पत्र अंचल अधिकारी जारी करते हैं। छात्रवृत्ति, राज्य सरकार की योजनाओं, सामान्य सरकारी कार्यों और अधिकांश आवेदनों के लिए सामान्यतः इसी स्तर का प्रमाण-पत्र उपयोग किया जाता है।
  • अनुमंडल स्तर: यह प्रमाण-पत्र अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) जारी करते हैं। जहां आवेदन या भर्ती में विशेष रूप से अनुमंडल स्तर का प्रमाण-पत्र मांगा जाता है, वहां इस स्तर पर आवेदन करना चाहिए।
  • जिला स्तर: यह प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी (DM) जारी करते हैं। कुछ विभागों या भर्तियों में जिला स्तर का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो सकता है। आवेदन करने से पहले संबंधित अधिसूचना अवश्य देखें।

जिस स्तर का प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग, भर्ती या प्रवेश प्रक्रिया में मांगा गया हो, उसी स्तर का आवेदन करें। यदि स्तर का उल्लेख स्पष्ट न हो, तो पहले आधिकारिक अधिसूचना या संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर लें।

EWS प्रमाण-पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें।

  • आधार कार्ड
  • वोटर पहचान-पत्र (यदि उपलब्ध हो)
  • स्व-घोषणा पत्र, जिसमें परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होने और निर्धारित संपत्ति सीमा के भीतर होने की घोषणा की गई हो।
  • भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र (LPC) या अन्य भूमि अभिलेख। यदि परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है, तो इसकी जानकारी स्व-घोषणा पत्र में दी जा सकती है।
  • निवास का प्रमाण, जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल या किराए की रसीद।
  • हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • कमाई करने वाले परिवार के सदस्यों का PAN कार्ड, यदि उपलब्ध हो।
  • माता-पिता का जाति प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हो।

दस्तावेज़ अपलोड करते समय उन्हें RTPS पोर्टल द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और आकार में तैयार रखें। सामान्यतः फोटो का आकार 50 KB से कम तथा अन्य दस्तावेज़ 200 KB से कम होने चाहिए। यदि फाइल का आकार अधिक है, तो पहले उसे छोटा करके फिर अपलोड करें।

RTPS Bihar पोर्टल पर EWS प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप घर बैठे EWS प्रमाण-पत्र बनवाना चाहते हैं, तो बिहार RTPS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका MeriPehchaan अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि इसी के जरिए RTPS पोर्टल में लॉगिन किया जाता है।

  1. सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in खोलें।
  2. होम पेज पर ऊपर दिखाई देने वाले Login विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद MeriPehchaan का पेज खुलेगा। यदि आपने पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया है, तो मोबाइल नंबर, नाम और OTP की सहायता से पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  3. लॉगिन होने के बाद बाईं ओर दिए गए Apply Online विकल्प को चुनें।
  4. अब RTPS Services पर क्लिक करें और फिर General Administration Department सेवा खोलें।
  5. सेवाओं की सूची में Issuance of Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section विकल्प चुनें।
  6. अब आपको यह तय करना होगा कि आवेदन अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर या जिला स्तर में से किसके लिए करना है। जिस स्तर का प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग या भर्ती में मांगा गया हो, वही विकल्प चुनें।
  7. इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना नाम, पिता का नाम, पता और परिवार की आय से जुड़ी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। यदि परिवार के नाम पर जमीन या अन्य संपत्ति है, तो उसकी जानकारी भी सही-सही दर्ज करें।
  8. अब आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। फोटो और अन्य दस्तावेज़ RTPS पोर्टल द्वारा निर्धारित आकार में ही अपलोड करें, ताकि आवेदन बिना किसी त्रुटि के स्वीकार हो सके।
  9. सभी जानकारी एक बार फिर जांच लें। यदि सब कुछ सही है, तो कैप्चा भरकर आवेदन Submit कर दें।
  10. आवेदन जमा होते ही एक Application Reference Number दिखाई देगा। यही आपकी आवेदन संख्या है। इसे नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें। यही नंबर आगे आवेदन की स्थिति देखने और प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने में काम आएगा।

आवेदन स्वीकृत होने के बाद प्रमाण-पत्र RTPS पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। कई मामलों में इसकी सूचना आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाती है।

सुझाव: यदि आवेदन भरते समय कोई जानकारी अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं और पोर्टल उसे हिंदी में बदलने का विकल्प देता है, तो प्रत्येक शब्द के बाद Space दबाकर एक बार जांच लें कि नाम और पता सही दिखाई दे रहे हैं। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी दोबारा अवश्य जांचें।

RTPS काउंटर से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो सरकारी RTPS काउंटर पर जाकर भी EWS प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  1. जिस स्तर का प्रमाण-पत्र चाहिए, उसके अनुसार संबंधित अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या जिला कार्यालय जाएं।
  2. RTPS काउंटर से EWS प्रमाण-पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी साफ और सही भरें। आय तथा परिवार की संपत्ति से संबंधित जानकारी छिपाएं नहीं।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां आवेदन फॉर्म के साथ जमा करें।
  5. आवेदन स्वीकार होने पर RTPS काउंटर से प्राप्त रसीद सुरक्षित रखें। इसी पर आपका Application Reference Number दर्ज रहेगा।
  6. दस्तावेज़ों का सत्यापन पूरा होने के बाद प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर संबंधित कार्यालय आपको आगे की सूचना देगा।

CSC या जन सेवा केंद्र से आवेदन

यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है, तो नजदीकी CSC या जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। वहां का ऑपरेटर RTPS पोर्टल पर आपकी ओर से आवेदन भर देगा।

अपने सभी मूल दस्तावेज़ साथ लेकर जाएं ताकि आवश्यक जानकारी सही दर्ज की जा सके। सरकार आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लेती, लेकिन CSC या जन सेवा केंद्र अपनी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क ले सकता है। आवेदन पूरा होने के बाद Application Reference Number वाली रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।

आवेदन शुल्क

बिहार में EWS प्रमाण-पत्र के लिए RTPS पोर्टल पर कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। यह सुविधा अंचल, अनुमंडल और जिला - तीनों स्तरों पर निःशुल्क उपलब्ध है। यदि आप सरकारी RTPS काउंटर पर आवेदन करते हैं, तब भी कोई शुल्क नहीं देना होता। हालांकि, CSC या जन सेवा केंद्र से आवेदन कराने पर वहां का संचालक अपनी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क ले सकता है।

EWS प्रमाण-पत्र बनने में कितना समय लगता है?

आवेदन जमा होने के बाद प्रमाण-पत्र जारी होने में कुछ कार्य दिवस लग सकते हैं। वास्तविक समय दस्तावेज़ों के सत्यापन, आवेदन की स्थिति और संबंधित कार्यालय के कार्यभार पर निर्भर करता है। यदि आवेदन में सभी जानकारी सही हो और आवश्यक दस्तावेज़ पूरे हों, तो प्रमाण-पत्र अपेक्षाकृत जल्दी जारी हो जाता है। RTPS व्यवस्था का उद्देश्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

EWS प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करें?

आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप अपना EWS प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के तरीके और उपलब्ध सुविधा के अनुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के विकल्प अलग-अलग हो सकते हैं।

  • RTPS पोर्टल: पोर्टल पर लॉगिन करके या Download Certificate विकल्प की सहायता से प्रमाण-पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
  • DigiLocker: यदि प्रमाण-पत्र DigiLocker में उपलब्ध कराया गया हो, तो वहां से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
  • RTPS काउंटर या CSC: यदि आवेदन ऑफलाइन या CSC के माध्यम से किया गया है, तो आवश्यकता होने पर वहीं से प्रमाण-पत्र की मुद्रित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

प्रमाण-पत्र डाउनलोड करते समय Application Reference Number अपने पास रखें, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

बिहार में EWS प्रमाण-पत्र की वैधता

बिहार में जारी EWS प्रमाण-पत्र सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) तक मान्य रहता है। यदि अगले वित्तीय वर्ष में किसी भर्ती, प्रवेश या अन्य सरकारी कार्य के लिए EWS प्रमाण-पत्र की आवश्यकता हो, तो आपको पिछले वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर नया आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग या परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देख लें।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

यदि आपने EWS प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है, तो उसकी स्थिति RTPS पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

  • serviceonline.bihar.gov.in खोलें।
  • Citizen सेक्शन में जाकर Track Application Status विकल्प पर क्लिक करें।
  • Application Reference Number या उपलब्ध अन्य विकल्प के माध्यम से आवेदन खोजें।
  • आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।

EWS प्रमाण-पत्र का सत्यापन कैसे करें?

यदि किसी प्रमाण-पत्र की सत्यता जांचनी हो, तो RTPS पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सत्यापन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

  • serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
  • Citizen सेक्शन में Verify Certificate विकल्प चुनें।
  • RTPS Services का चयन करें और Submission ID दर्ज करें।
  • जानकारी सबमिट करने के बाद प्रमाण-पत्र का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे उसकी ऑनलाइन पुष्टि की जा सकती है।

Frequently Asked Questions

बिहार में EWS प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन serviceonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध RTPS पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यहां से ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति और अन्य RTPS सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

नहीं। RTPS पोर्टल या सरकारी RTPS काउंटर के माध्यम से EWS प्रमाण-पत्र के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता। यदि आप CSC या जन सेवा केंद्र से आवेदन कराते हैं, तो वहां का संचालक अपनी सेवा के लिए शुल्क ले सकता है।

आवेदन करते समय वही स्तर चुनें, जिसकी आवश्यकता संबंधित विभाग, भर्ती, प्रवेश या योजना में बताई गई हो। यदि स्तर स्पष्ट नहीं है, तो आवेदन करने से पहले संबंधित अधिसूचना अवश्य पढ़ें।

आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप RTPS पोर्टल से प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यह सुविधा उपलब्ध हो, तो DigiLocker के माध्यम से भी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है। ऑफलाइन या CSC के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदक आवश्यक होने पर वहीं से मुद्रित प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ RTPS पोर्टल द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और फाइल आकार में हों। आवश्यकता होने पर फाइल का आकार कम करके दोबारा अपलोड करें।

हाँ। RTPS पोर्टल मोबाइल ब्राउज़र पर भी उपलब्ध है। यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज़ तैयार हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन से भी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सबसे पहले RTPS पोर्टल पर आवेदन अस्वीकृत होने का कारण देखें। यदि दस्तावेज़ या जानकारी में कोई कमी है, तो उसे सुधारकर दोबारा आवेदन करें। आवश्यकता होने पर संबंधित कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

बिहार में EWS प्रमाण-पत्र सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य रहता है। अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकता होने पर नया आवेदन करना पड़ता है।

परिवार की भूमि का विवरण बिहार सरकार के Bihar Bhumi पोर्टल से देखा जा सकता है। आवेदन में हमेशा सही भूमि विवरण ही दर्ज करें।

EWS प्रमाण-पत्र की स्वीकार्यता संबंधित परीक्षा, संस्था या भर्ती की शर्तों पर निर्भर करती है। आवेदन या दस्तावेज़ सत्यापन से पहले संबंधित अधिसूचना में निर्धारित नियम अवश्य देखें।

हाँ। EWS प्रमाण-पत्र आय और संपत्ति के आधार पर जारी किया जाता है। यदि अगले वित्तीय वर्ष में किसी भर्ती, प्रवेश या अन्य सरकारी कार्य के लिए इसकी आवश्यकता हो, तो उस वर्ष की पात्रता के अनुसार नया EWS प्रमाण-पत्र बनवाना होगा।

हाँ। केवल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होना पर्याप्त नहीं है। EWS प्रमाण-पत्र के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा के साथ-साथ कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट और आवासीय भूखंड से संबंधित सभी संपत्ति संबंधी शर्तों का भी पालन करना आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती, तो EWS प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता।

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