राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए जारी होने वाले EWS प्रमाण पत्र का आधिकारिक नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसीलदार या उपखंड अधिकारी (SDO) द्वारा जारी किया जाता है। केवल वही आवेदक इसके लिए पात्र होते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित आय और संपत्ति संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं।
यह प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को केंद्र और राजस्थान सरकार की विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का लाभ लेने में मदद करता है। इसका उपयोग RPSC, REET, CET, NEET ऑल इंडिया कोटा, IIT, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कई अन्य प्रवेश और भर्ती प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार का eMitra पोर्टल और SSO ID मुख्य माध्यम हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन करना संभव न हो, तो किसी भी अधिकृत eMitra केंद्र, तहसील कार्यालय या SDO कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
राजस्थान की एक खास विशेषता यह है कि यहां जारी किया गया EWS प्रमाण पत्र सामान्य तौर पर तीन वर्ष तक वैध रहता है। अधिकांश राज्यों में इसकी वैधता केवल एक वर्ष होती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर इसकी अवधि बढ़ा दी है, जिससे पात्र नागरिकों को हर साल नया प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि, कुछ केंद्रीय भर्तियों या प्रवेश प्रक्रियाओं में नवीनतम EWS प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, इसलिए संबंधित भर्ती की अधिसूचना अवश्य जांचें।
पात्रता की शर्तें
राजस्थान EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप नीचे दी गई प्रत्येक शर्त को पूरा करते हैं। इनमें से किसी एक शर्त का भी पालन न होने पर आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा वह सामान्य (अनारक्षित) वर्ग से संबंधित हो। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के आवेदक इस प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं हैं।
- आवेदन से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। आय की गणना करते समय वेतन, व्यवसाय, खेती, किराया, स्वरोजगार तथा अन्य सभी आय स्रोतों को शामिल किया जाता है।
- परिवार के स्वामित्व में 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के नाम पर 1,000 वर्ग फुट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- यदि संपत्ति अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में है, तो परिवार के पास 100 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- यदि संपत्ति अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, तो परिवार के नाम पर 200 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
महत्वपूर्ण: केवल आय सीमा पूरी करना पर्याप्त नहीं है। EWS प्रमाण पत्र के लिए आय के साथ-साथ ऊपर बताई गई सभी संपत्ति संबंधी शर्तों का पालन भी अनिवार्य है। यहां आय का आकलन ग्रॉस इनकम (कुल वार्षिक आय) के आधार पर किया जाता है, न कि टैक्स कटौती के बाद बची हुई आय के आधार पर। पात्रता तय करते समय आवेदक, उसके माता-पिता, पति या पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई-बहनों की आय और संपत्ति को एक साथ जोड़ा जाता है।
जन आधार: EWS आवेदन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी
राजस्थान में EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय जन आधार केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जानकारी सत्यापित करने का मुख्य आधार होता है। eMitra पोर्टल पर आवेदन शुरू करते ही सिस्टम जन आधार संख्या के माध्यम से परिवार के सदस्यों का विवरण प्राप्त करता है। इसलिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जन आधार में आपका नाम, परिवार के सदस्यों की जानकारी, आधार लिंकिंग और मोबाइल नंबर पूरी तरह सही और अद्यतन हैं।
अगर जन आधार में किसी सदस्य का नाम गलत है, परिवार का विवरण अधूरा है या आधार लिंक नहीं है, तो आवेदन की जांच के दौरान समस्या आ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले जन आधार पोर्टल पर अपनी जानकारी की पुष्टि कर लें। यदि किसी प्रकार का सुधार कराना हो, तो नजदीकी eMitra केंद्र के माध्यम से उसे अपडेट कराया जा सकता है।
EWS प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सभी दस्तावेज तैयार रखें। दस्तावेज जितने स्पष्ट और अद्यतन होंगे, सत्यापन प्रक्रिया उतनी ही आसान होगी।
- जन आधार कार्ड: परिवार की जानकारी सत्यापित करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। eMitra पोर्टल पर आवेदन करते समय जन आधार संख्या दर्ज करनी होती है।
- आधार कार्ड: आवेदक की पहचान और व्यक्तिगत विवरण के सत्यापन के लिए।
- आय से संबंधित दस्तावेज: नौकरी करने वाले आवेदक वेतन पर्ची, Form-16 या आयकर रिटर्न लगा सकते हैं। स्वरोजगार, व्यवसाय या कृषि से जुड़े आवेदक आवश्यकतानुसार स्व-घोषणा पत्र अथवा अन्य आय संबंधी प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।
- जमाबंदी (भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड): परिवार के स्वामित्व वाली कृषि भूमि का विवरण दिखाने वाला राजस्व रिकॉर्ड। इसी के आधार पर यह जांच की जाती है कि परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि तो नहीं है। यह रिकॉर्ड अपणा खाता पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।
- गिरदावरी: कृषि भूमि और उस पर दर्ज फसल संबंधी राजस्व रिकॉर्ड। जहां आवश्यक हो, इसे भूमि संबंधी सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना पड़ सकता है। यदि परिवार के नाम कृषि भूमि नहीं है, तो संबंधित स्व-घोषणा पत्र देना पड़ सकता है।
- संपत्ति संबंधी दस्तावेज: मकान, फ्लैट या भूखंड का क्षेत्रफल प्रमाणित करने के लिए बिक्री विलेख (Sale Deed), संपत्ति कर रसीद या अन्य वैध दस्तावेज। यदि परिवार के पास ऐसी संपत्ति नहीं है, तो इसका उल्लेख स्व-घोषणा पत्र में किया जा सकता है।
- निवास प्रमाण: मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या राजस्थान पते वाला आधार कार्ड।
- पैन कार्ड: आवेदक तथा परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्यों का पैन कार्ड, यदि लागू हो।
- पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो: हाल ही में खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो।
- स्व-घोषणा पत्र (Affidavit/Self Declaration): इसमें यह घोषणा करनी होती है कि परिवार की कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर है तथा परिवार सरकार द्वारा तय संपत्ति सीमा से अधिक भूमि, फ्लैट या आवासीय भूखंड का स्वामी नहीं है।
ध्यान दें: आवेदन के दौरान दिए गए सभी दस्तावेजों में नाम, पता, परिवार की जानकारी और अन्य व्यक्तिगत विवरण एक-दूसरे से मेल खाने चाहिए। किसी भी प्रकार की असंगति मिलने पर राजस्व विभाग अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है या आवेदन के सत्यापन में देरी हो सकती है।
SSO और eMitra पोर्टल से EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आपके पास SSO ID है, तो आप घर बैठे राजस्थान सरकार के eMitra पोर्टल के माध्यम से EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जन आधार में परिवार की जानकारी सही दर्ज है और सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके तैयार हैं।
- SSO राजस्थान पोर्टल खोलें और अपनी SSO ID तथा पासवर्ड से लॉगिन करें। यदि अभी तक SSO ID नहीं बनाई है, तो Register विकल्प चुनकर जन आधार, आधार या अन्य उपलब्ध माध्यम से नया अकाउंट बना लें।
- लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाले eMitra आइकन को खोलें और उपलब्ध सरकारी सेवाओं की सूची में जाएं।
- सर्च बॉक्स में Income and Asset Certificate for EWS या EWS Certificate लिखकर संबंधित सेवा चुनें।
- अब अपना जन आधार नंबर दर्ज करें। पोर्टल आपके परिवार से संबंधित मूल जानकारी स्वतः प्रदर्शित करेगा। यदि किसी सदस्य का विवरण गलत दिखाई दे, तो पहले जन आधार रिकॉर्ड अपडेट कराएं और उसके बाद ही आवेदन आगे बढ़ाएं।
- आवेदन पत्र में परिवार की वार्षिक आय, कृषि भूमि, आवासीय संपत्ति, भूखंड और अन्य मांगी गई संपत्ति संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। सभी विवरण वास्तविक रिकॉर्ड के अनुसार ही दर्ज करें।
- आधार कार्ड, आय प्रमाण, जमाबंदी, गिरदावरी, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, स्व-घोषणा पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- Fetch Address विकल्प की सहायता से अपना पता सत्यापित करें। इसके बाद पूरी आवेदन जानकारी एक बार फिर जांच लें और आवश्यकता होने पर सुधार कर लें।
- घोषणा (Declaration) स्वीकार करने के बाद आवेदन को आगे बढ़ाएं और ऑनलाइन भुगतान पृष्ठ पर पहुंचें।
- UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या उपलब्ध अन्य डिजिटल माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करें। भुगतान सफल होने के बाद आवेदन स्वतः सबमिट हो जाएगा।
- सफल आवेदन के बाद स्क्रीन पर Transaction ID (Token Number) दिखाई देगा। इसे सुरक्षित लिखकर रखें, क्योंकि आगे आवेदन की स्थिति देखने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ संख्या होगी।
- राजस्व विभाग द्वारा आवेदन की जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद आप eMitra पोर्टल पर लॉगिन करके उसी Transaction ID की सहायता से डिजिटल EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
नजदीकी eMitra केंद्र से EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आपके पास SSO ID नहीं है या आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो राजस्थान के अधिकृत eMitra केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। राज्यभर में हजारों eMitra केंद्र उपलब्ध हैं, जहां प्रशिक्षित संचालक सरकारी पोर्टल पर आपकी ओर से आवेदन जमा करते हैं।
- अपने नजदीकी eMitra केंद्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाएं। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, आय संबंधी दस्तावेज, जमाबंदी, गिरदावरी, संपत्ति रिकॉर्ड और पासपोर्ट आकार का फोटो साथ रखें।
- संचालक को स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाना है।
- eMitra संचालक आपके जन आधार की मदद से आवेदन खोलेगा और परिवार की जानकारी सत्यापित करेगा। इसके बाद वह आपकी आय, भूमि और संपत्ति संबंधी विवरण आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज करेगा।
- सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे। आवेदन जमा होने से पहले स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी स्वयं भी जांच लें।
- निर्धारित सरकारी शुल्क तथा eMitra सेवा शुल्क जमा करें। भुगतान पूरा होने के बाद आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा।
- आवेदन की रसीद पर अंकित Transaction ID सुरक्षित रखें। इसी संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है और प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसकी प्रति डाउनलोड या प्राप्त की जा सकती है।
तहसील या उपखंड अधिकारी (SDO) कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि किसी कारणवश आप ऑनलाइन माध्यम का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय या उपखंड अधिकारी (SDO) कार्यालय में जाकर भी EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय या SDO कार्यालय से EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में परिवार की कुल वार्षिक आय, कृषि भूमि, आवासीय संपत्ति, भूखंड और अन्य आवश्यक जानकारी स्पष्ट एवं सही-सही भरें।
- जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, आय संबंधी दस्तावेज, जमाबंदी, गिरदावरी, निवास प्रमाण, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन संबंधित अधिकारी के पास जमा करें और आवेदन स्वीकार होने के बाद प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।
- इसके बाद आवेदन राजस्व विभाग की जांच प्रक्रिया में भेजा जाता है। आवश्यक होने पर पटवारी भूमि रिकॉर्ड, परिवार की आय तथा संपत्ति संबंधी जानकारी का स्थानीय सत्यापन करता है।
- सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी अंतिम निर्णय लेते हैं। आवेदन स्वीकृत होने पर EWS प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसे कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या उपलब्ध होने पर ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है।
आवेदन जमा होने के बाद सत्यापन कैसे किया जाता है?
EWS प्रमाण पत्र केवल दस्तावेज अपलोड करने के आधार पर जारी नहीं किया जाता। आवेदन जमा होने के बाद राजस्व विभाग परिवार की आय, भूमि और संपत्ति से जुड़ी जानकारी की अलग-अलग स्तर पर जांच करता है। सत्यापन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार होती है:
- सबसे पहले आवेदन संबंधित राजस्व कार्यालय में पहुंचता है, जहां प्रारंभिक स्तर पर दस्तावेजों की जांच की जाती है।
- इसके बाद आवेदन आवश्यक सत्यापन के लिए पटवारी के पास भेजा जाता है। पटवारी राजस्व अभिलेखों के आधार पर परिवार की कृषि भूमि, संपत्ति और निवास संबंधी जानकारी का मिलान करता है।
- जांच के दौरान जमाबंदी, गिरदावरी तथा अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड देखे जाते हैं। आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भी जानकारी सत्यापित की जा सकती है।
- पटवारी अपनी रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार या सक्षम अधिकारी को भेजता है। यदि सभी पात्रता शर्तें पूरी पाई जाती हैं, तो आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है। किसी प्रकार की कमी या गलत जानकारी मिलने पर अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं या आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है।
- स्वीकृति मिलने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र eMitra प्रणाली में उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसे आवेदक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
राजस्थान में EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निर्धारित सरकारी शुल्क जमा करना होता है। यदि आवेदन स्वयं eMitra पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, तो भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। वहीं, अधिकृत eMitra केंद्र से आवेदन कराने पर सरकारी शुल्क के साथ केंद्र का सेवा शुल्क भी अलग से देना पड़ सकता है।
चूंकि शुल्क समय-समय पर संशोधित हो सकता है, इसलिए आवेदन करने से पहले eMitra पोर्टल पर नवीनतम शुल्क अवश्य देख लें। किसी प्रकार की सहायता के लिए राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 या 0141-5153222 पर संपर्क किया जा सकता है।
EWS प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?
सामान्य परिस्थितियों में राजस्थान में EWS प्रमाण पत्र 7 से 15 कार्य दिवस के भीतर जारी कर दिया जाता है। वास्तविक समय इस बात पर निर्भर करता है कि दस्तावेजों का सत्यापन कितनी जल्दी पूरा होता है और संबंधित तहसील कार्यालय में लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है।
यदि आवेदन के साथ सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही जमा किए गए हैं, तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत जल्दी पूरी हो जाती है। वहीं, अतिरिक्त जांच, भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन या दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी मिलने पर प्रक्रिया में लगभग 21 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है।
राजस्थान EWS प्रमाण पत्र कितने समय तक मान्य रहता है?
राजस्थान सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष है। यह अवधि कई अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है और राज्य सरकार ने नागरिकों को बार-बार नया प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता कम करने के उद्देश्य से इसे बढ़ाया है।
हालांकि, यदि आप UPSC, केंद्रीय सरकारी नौकरियों, NEET, JEE या अन्य राष्ट्रीय स्तर की भर्ती एवं प्रवेश प्रक्रियाओं में आवेदन कर रहे हैं, तो संबंधित अधिसूचना अवश्य पढ़ें। कई केंद्रीय संस्थान उसी वित्तीय वर्ष में जारी EWS प्रमाण पत्र की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में, तीन वर्ष की वैधता होने के बावजूद नया प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक हो सकता है।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए आवेदन के समय प्राप्त Transaction ID (Token Number) अपने पास सुरक्षित रखें।
- eMitra पोर्टल खोलें।
- Application Status या Transaction Status विकल्प चुनें।
- अपनी Transaction ID दर्ज करें।
- जानकारी सबमिट करते ही आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
यदि आपने आवेदन eMitra केंद्र के माध्यम से कराया है, तो उसी Transaction ID की सहायता से केंद्र संचालक भी आपके आवेदन की स्थिति देख सकता है।
राजस्थान EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
आवेदन स्वीकृत होने और प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर होने के बाद उसे eMitra पोर्टल या मोबाइल ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है।
- eMitra पोर्टल पर जाएं।
- Download Certificate विकल्प खोलें।
- अपना जन आधार नंबर और Transaction ID दर्ज करें।
- Get Details पर क्लिक करें और उपलब्ध PDF प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें।
अगर आवेदन eMitra केंद्र के माध्यम से किया गया था, तो उसी केंद्र से भी प्रमाण पत्र की प्रिंटेड प्रति प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, eMitra मोबाइल ऐप के माध्यम से भी डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
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