पंजाब उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ राशन पूरी तरह मुफ्त मिलता है। AAY हो या PHH, दोनों तरह के कार्डधारकों को गेहूँ का एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। राज्य में 39 लाख से ज्यादा स्मार्ट राशन कार्ड हैं, जो सभी 23 जिलों में फैले 16,576 राशन डिपो से जुड़े हुए हैं। इनमें नया बना मलेरकोटला जिला भी शामिल है। पंजाब का एक नियम बाकी राज्यों से अलग है। NFSA कार्ड पर ऑनलाइन सेवाएँ सिर्फ परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य (HoFN) ही इस्तेमाल कर सकती है।
साल 2026 में दो बड़े बदलाव हुए हैं। अप्रैल 2026 से मेरी रसोई योजना शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 40 लाख परिवारों को हर तीन महीने में मुफ्त पोषण किट मिलती है। और 22 जुलाई 2026 से 10 लाख नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आवेदन ERCMS पोर्टल ercms.punjab.gov.in से होता है, और अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो 1076 पर कॉल करके घर बैठे भी अर्जी दे सकते हैं।
बाकी सारी सेवाएँ AePDS सिस्टम epos.punjab.gov.in और ERCMS पोर्टल ercms.punjab.gov.in से चलती हैं।
2026 के नए बदलाव
इस साल तीन चीजें बदली हैं। आवेदन करने से पहले ये तीनों जान लीजिए।
- 10 लाख नए राशन कार्ड, आवेदन 22 जुलाई 2026 से शुरू। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने "ना पैसा, ना फरमाइश" के सिद्धांत पर पारदर्शी राशन कार्ड समावेशन अभियान शुरू किया है। सात लाख कार्ड नए पात्र परिवारों को मिलेंगे और तीन लाख ई-श्रम व प्रवासी मजदूरों को NFSA के दायरे में लाया जा रहा है।
- मेरी रसोई योजना, अप्रैल 2026 से बंटना शुरू। 40 लाख नीले राशन कार्ड वाले परिवारों को हर तिमाही मुफ्त पोषण किट। इसमें चना दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल मिलता है। कोई फॉर्म नहीं भरना, लेकिन आधार लिंक होना जरूरी है।
- जुलाई 2026 में 2,800 नए राशन डिपो। इससे करीब 5.5 लाख कार्डधारकों को फायदा होगा, जिन्हें पहले राशन लेने के लिए दूर जाना पड़ता था।
एक नजर में जरूरी जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| जारी करने वाला विभाग | खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब सरकार |
| नए राशन कार्ड के लिए आवेदन | ercms.punjab.gov.in/serviceDetail/Ration_card |
| AePDS पोर्टल | epos.punjab.gov.in |
| ERCMS पोर्टल | ercms.punjab.gov.in |
| आय सीमा | परिवार की सालाना आय 8,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए |
| कुल राशन कार्ड | 39,05,916 (epos.punjab.gov.in का लाइव आंकड़ा) |
| कुल राशन डिपो | 16,576 |
| PHH को हर महीने | प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ, मुफ्त |
| AAY को हर महीने | प्रति परिवार 35 किलो, मुफ्त |
| मेरी रसोई किट | हर तीन महीने में मुफ्त, नीले राशन कार्ड वालों को |
| डोर स्टेप हेल्पलाइन | 1076 |
| टोल फ्री हेल्पलाइन | 1800-300-11007 |
| PDS हेल्पलाइन | 1967 |
| विभाग का पता | अनाज भवन, सेक्टर 39-C, चंडीगढ़ 160036 |
पंजाब में राशन कार्ड कितने तरह के होते हैं
| कार्ड | किसे मिलता है | हर महीने कितना | कीमत |
|---|---|---|---|
| AAY (अंत्योदय अन्न योजना) | सबसे गरीब परिवार, जिनकी कोई पक्की आमदनी नहीं, विधवाएँ, बुजुर्ग जिनका कोई सहारा नहीं, दिव्यांग | प्रति परिवार 35 किलो | मुफ्त |
| PHH (प्राथमिकता वाले परिवार) | NFSA के मानकों पर चुने गए कम आय वाले परिवार | प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ | मुफ्त |
| Non-NFSA (APL) | जो परिवार NFSA की पात्रता से ऊपर हैं लेकिन पहचान या पते के सबूत के लिए कार्ड चाहते हैं | कोई सब्सिडी नहीं | सब्सिडी नहीं |
epos.punjab.gov.in पर मौजूद रेट चार्ट में AAY और PHH दोनों का अनाज 0 रुपये दिखता है। पंजाब में NFSA कार्ड को आम बोलचाल में नीला राशन कार्ड कहते हैं, जिसमें AAY और PHH दोनों आते हैं।
10 लाख नए राशन कार्ड: आवेदन शुरू हो चुके हैं
22 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि पंजाब 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगा। नए कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड में परिवार के छूटे हुए सदस्यों को जोड़ने, दोनों के लिए आवेदन उसी दिन से खुल गए।
पूरा अभियान "ना पैसा, ना फरमाइश" के आधार पर चल रहा है। यानी कार्ड बनवाने के लिए ना किसी को पैसे देने की जरूरत है, ना किसी की सिफारिश की।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कुल नए कार्ड | 10 लाख |
| नए पात्र परिवारों को | 7 लाख |
| ई-श्रम और प्रवासी मजदूरों को NFSA में | 3 लाख |
| आवेदन कब से | 22 जुलाई 2026 |
| हर लाभार्थी को क्या मिलेगा | हर महीने 5 किलो गेहूँ और मेरी रसोई पोषण किट |
| प्राथमिकता | समाज के कमजोर वर्गों को |
आपकी अर्जी की जाँच कैसे होगी
इस बार सरकार ने जवाबदेही पूरी प्रक्रिया में डाल दी है। हर आवेदन इन चरणों से गुजरेगा:
- आपके पते पर घर जाकर जाँच
- जियो टैग और समय की मुहर वाला निरीक्षण, यानी जाँच करने वाला कब और कहाँ गया, दोनों रिकॉर्ड होगा
- सरकारी डेटाबेस से API के जरिए मिलान
- हर मंजूरी और हर अस्वीकृति का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड
- आपके मोबाइल पर SMS से पावती, और स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा
चूँकि हर कदम दर्ज होता है, इसलिए कोई अधिकारी बिना रिकॉर्ड छोड़े ना अर्जी मंजूर कर सकता है ना खारिज। अगर आपकी अर्जी रद्द होती है, तो उसकी दर्ज की गई वजह जानना आपका हक है।
मेरी रसोई योजना: हर तीन महीने में मुफ्त पोषण किट
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फरवरी 2026 में मेरी रसोई योजना का ऐलान किया था और अप्रैल 2026 से किट बँटनी शुरू हो गई। NFSA के तहत नीला राशन कार्ड रखने वाले करीब 40 लाख परिवारों को हर तीन महीने में एक मुफ्त पोषण किट मिलती है। यह उस मुफ्त गेहूँ के अलावा है जो हर महीने पहले से मिलता आ रहा है।
किट में क्या मिलता है
- 2 किलो चना दाल
- 2 किलो चीनी
- 1 किलो आयोडीन वाला नमक
- 200 ग्राम हल्दी पाउडर
- 1 लीटर सरसों का तेल
किट मार्कफेड तैयार करता है और खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग उसी राशन डिपो से बाँटता है जहाँ से आप हर महीने राशन लेते हैं। गुणवत्ता की जाँच समय समय पर होती रहती है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना का बजट करीब 900 करोड़ रुपये है।
किसे मिलेगी और आपको क्या करना है
- पात्रता: हर वो परिवार जिसके पास नीला राशन कार्ड है, यानी AAY या PHH के तहत NFSA कार्ड।
- कोई आवेदन नहीं करना। ना कोई फॉर्म भरना है, ना कहीं जाना है। पात्र परिवार अपने आप जुड़ जाते हैं।
- आधार लिंक होना जरूरी है। अगर आपका राशन कार्ड आधार से ठीक से नहीं जुड़ा, तो किट नहीं मिलेगी। पात्र परिवारों के छूट जाने की सबसे बड़ी वजह यही है।
मेरी रसोई किट कैसे लें
- पहले पक्का कर लीजिए कि राशन कार्ड आधार से जुड़ा है। nfsa.gov.in पर सीडिंग स्टेटस देख लीजिए या डिपो वाले से पूछ लीजिए।
- उसी राशन डिपो पर जाइए जहाँ से हर महीने राशन लेते हैं।
- स्मार्ट राशन कार्ड और जिस सदस्य का बायोमेट्रिक दर्ज है, उसका आधार साथ ले जाइए।
- ePoS मशीन पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराइए।
- किट लीजिए। डिपो से निकलने से पहले गिन लीजिए कि पाँचों चीजें हैं और एक्सपायरी डेट निकली नहीं है।
अगर कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो पहले सीडिंग करा लीजिए। नीचे आधार लिंक करने वाला हिस्सा पढ़िए, या पूरी प्रक्रिया के लिए राशन कार्ड e-KYC वाला लेख देखिए।
HoFN का नियम: परिवार की मुखिया कौन
यह नियम पंजाब का अपना है और ERCMS पोर्टल ercms.punjab.gov.in पर साफ लिखा है:
- NFSA कार्ड (AAY और PHH) पर: HoFN यानी परिवार की मुखिया आम तौर पर घर की सबसे बड़ी महिला सदस्य होती है, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो। ऑनलाइन सेवाएँ सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकती है। उसका आधार सीड और वेरिफाई होना चाहिए।
- अगर परिवार में 18 साल से ऊपर कोई महिला नहीं है, तो किसी दूसरे सदस्य का नाम मुखिया के तौर पर भरा जा सकता है। आवेदन फॉर्म में इसकी अलग से छूट दी गई है।
- Non-NFSA कार्ड पर: मुखिया (HoF) महिला हो, यह जरूरी नहीं। लेकिन उसका आधार भी सीड और वेरिफाई होना चाहिए।
- परिवार के बाकी आधार वेरिफाइड सदस्य सिर्फ कार्ड देख सकते हैं। कोई भी बदलाव करने के लिए मुखिया की लॉगिन जरूरी है।
आवेदन कौन कर सकता है
पंजाब में पात्रता दो शर्तों पर तय होती है। दूसरी शर्त को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, इसलिए उसे ध्यान से पढ़िए।
आय की शर्त
परिवार के सभी सदस्यों की सभी स्रोतों से मिलाकर सालाना आय 8,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यह सिर्फ मुखिया की नहीं, पूरे घर की कुल आमदनी है।
सरकारी नौकरी की शर्त
वो परिवार पात्र नहीं हैं जिनका कोई सदस्य इनमें से किसी जगह रेगुलर या पक्का सरकारी कर्मचारी हो:
- भारत सरकार या पंजाब सरकार का कोई विभाग
- कोई बोर्ड या कॉरपोरेशन
- नगर निगम या नगर पालिका कमेटी
- कोई ट्रस्ट या ऐसा ही कोई अदारा
लेकिन एक बड़ी छूट है। इन्हीं जगहों पर जो लोग ठेके पर, वर्क चार्ज्ड, आउटसोर्स या दिहाड़ी पर काम करते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ रेगुलर और पक्की नौकरी परिवार को अपात्र बनाती है।
पंजाब में बहुत से पात्र परिवार सिर्फ इसलिए अर्जी नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी दफ्तर से कोई भी नाता होने पर कार्ड नहीं बनेगा। अगर आपकी नौकरी ठेके, आउटसोर्स या दिहाड़ी की है, तो आप नियम के अंदर हैं।
बाकी शर्तें
- पंजाब का पक्का निवासी होना चाहिए
- परिवार का मुखिया कम से कम 18 साल का हो
- परिवार के पास भारत में कहीं और कोई चालू राशन कार्ड ना हो
- नई शादी वाले जोड़े, जिनका अपना कार्ड नहीं है, अर्जी दे सकते हैं
- घर में बच्चा हुआ है तो उसे पुराने कार्ड में जुड़वा सकते हैं
- परिवार के जो सदस्य किसी भी कार्ड में दर्ज नहीं हैं, वो जुड़ने के लिए अर्जी दे सकते हैं
पंजाब खास तौर पर ये हालात पूछता है
आवेदन फॉर्म में एक अलग हिस्सा है जो पंजाब की अपनी सामाजिक हकीकत से जुड़ा है। इन चारों सवालों का जवाब हाँ या ना में देना जरूरी है।
- क्या परिवार के किसी किसान या बेजमीन सदस्य ने आर्थिक तंगी के कारण खुदकुशी की है?
- क्या परिवार में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया?
- क्या परिवार ने कोविड-19 महामारी में अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया?
- क्या परिवार का कोई सदस्य नशा मुक्ति का इलाज करा रहा है, या पिछले एक साल में करा चुका है?
इनका जवाब सच सच दीजिए। ये सवाल आपको छाँटने के लिए नहीं पूछे जाते। इनका मकसद यह पहचानना है कि कौन से परिवार सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। मौजूदा अभियान में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है, और सिस्टम उन्हें इन्हीं जवाबों से पहचानता है।
फॉर्म में अलग से यह भी दर्ज होता है कि मुखिया को 40 प्रतिशत या ज्यादा दिव्यांगता है क्या, लंबी बीमारी है क्या, या वो 21 साल से कम उम्र का अनाथ है क्या। इन तीनों बातों का भी आकलन में वजन होता है।
कौन कौन से कागज लगेंगे
ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले सारे कागजों की स्कैन कॉपी तैयार रख लीजिए।
सबके लिए जरूरी
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, चालू और वैध। आधार सीड और वेरिफाई होना चाहिए।
- मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- पूरे परिवार की एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो। यह पंजाब की अपनी शर्त है और ज्यादातर लोग इसे भूल जाते हैं।
- फॉर्म में दर्ज सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो
- बिजली का ताजा बिल
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, OTP के लिए
हालात के हिसाब से
- पते का सबूत, अगर आपका मौजूदा पता आधार वाले पते से अलग है
- LPG या गैस बुकलेट की कॉपी, अगर घर में गैस कनेक्शन है
- फर्द, अगर परिवार के पास खेती की जमीन है
- बीमारी या दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, सरकारी संस्था या रजिस्टर्ड डॉक्टर से बना हुआ
- मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मुखिया विधवा है या परिवार में 21 साल से कम उम्र का अनाथ बच्चा है
- शादी का सर्टिफिकेट, नई बहू या पति को जोड़ना हो तो
- जन्म प्रमाण पत्र, नवजात को जोड़ना हो तो
- पुराने राशन कार्ड का नंबर, अगर कागज वाले कार्ड को स्मार्ट कार्ड में बदलवा रहे हैं
पंजाब स्मार्ट राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
पंजाब में अब पाँच तरीके हैं। जो आपको सुविधाजनक लगे, वो चुन लीजिए। सारे तरीके मुफ्त हैं।
तरीका 1: ERCMS पोर्टल से ऑनलाइन
ercms.punjab.gov.in/serviceDetail/Ration_card खोलिए। यह सेवा खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के तहत आती है। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है और डिजिटल रिकॉर्ड बनता है।
फॉर्म सात हिस्सों में है। एक एक करके भरिए।
हिस्सा 1: आवेदक की जानकारी
- चुनिए कि अर्जी किस लिए है
- आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में। दोनों भरना जरूरी है।
- बताइए कि अर्जी अपने लिए दे रहे हैं या किसी और के लिए
हिस्सा 2: परिवार के मुखिया की जानकारी
- मुखिया का नाम अंग्रेजी और पंजाबी में
- जन्म तिथि। उम्र अपने आप गिनी जाएगी।
- लिंग और वैवाहिक स्थिति
- आधार नंबर, 12 अंकों का
- पिता और माता का नाम, दोनों अंग्रेजी और पंजाबी में
- मुखिया का मोबाइल नंबर और ईमेल
- मनरेगा की स्थिति
- क्या मुखिया ई-श्रम श्रेणी में आता है
- क्या मुखिया को 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा दिव्यांगता है
- क्या मुखिया लंबी बीमारी से पीड़ित है
- क्या मुखिया 21 साल से कम उम्र का अनाथ है
- पढ़ाई और काम धंधा
हिस्सा 3: मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन
- मुखिया के मोबाइल पर आया OTP डालकर नंबर वेरिफाई कीजिए
- आधार सहमति वाला बॉक्स टिक कीजिए। इससे विभाग को आपका आधार UIDAI के पास पहचान की पुष्टि के लिए सुरक्षित तरीके से भेजने की इजाजत मिलती है।
हिस्सा 4: श्रेणी और आय
- अपनी श्रेणी चुनिए
- परिवार की सभी स्रोतों से कुल सालाना आय रुपयों में भरिए
- बताइए कि परिवार के किसी सदस्य के नाम खेती की जमीन है या नहीं
हिस्सा 5: घर की जानकारी
- मकान अपना है या किराए का
- परिवार किस तरह का है
हिस्सा 6: मुखिया का पूरा मौजूदा पता
- इलाका शहरी है या ग्रामीण
- मकान नंबर, अंग्रेजी और पंजाबी में
- वार्ड नंबर या गली नंबर
- राज्य, जिला, तहसील या उप तहसील
- विधानसभा हलका
- पिन कोड
- डाकघर का नाम, अंग्रेजी और पंजाबी में
हिस्सा 7: विशेष हालात और कागज अपलोड
- विशेष हालात वाले चारों सवालों के जवाब दीजिए
- कोई और जरूरी बात हो तो लिखिए, अंग्रेजी और पंजाबी में, 200 अक्षरों तक
- मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिए
- सभी सदस्यों के आधार कार्ड अपलोड कीजिए
- अगर मौजूदा पता आधार से अलग है तो पते का सबूत लगाइए
- पूरे परिवार की एक साथ वाली फोटो अपलोड कीजिए
- बिजली का ताजा बिल लगाइए
फॉर्म जमा कर दीजिए। आपके मोबाइल पर SMS से पावती आएगी जिसमें आवेदन नंबर होगा। उसे संभाल कर रखिए, आगे ट्रैक करने में काम आएगा।
तरीका 2: डोर स्टेप डिलीवरी, 1076 पर कॉल कीजिए
यह वो सुविधा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और जो लोग किसी वजह से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए यही सबसे काम की चीज है।
- 1076 पर कॉल कीजिए।
- नए राशन कार्ड की अर्जी के लिए डोर स्टेप अपॉइंटमेंट माँगिए।
- अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर बताइए।
- तय समय पर सरकारी प्रतिनिधि आपके घर आएगा।
- वो आपका फॉर्म भरेगा, कागज लेगा और घर पर ही अर्जी जमा कर देगा।
आने से पहले आधार कार्ड, बिजली का बिल और फोटो तैयार रख लीजिए, ताकि एक ही बार में काम पूरा हो जाए। 1076 पर पंजाब सरकार की बाकी सेवाओं के बारे में भी मदद मिलती है।
तरीका 3: सेवा केंद्र
पंजाब के किसी भी सेवा केंद्र पर कागज लेकर चले जाइए। वहाँ का ऑपरेटर आपका फॉर्म भर देगा और पावती दे देगा। अगर आप चलफिर सकते हैं और चाहते हैं कि कोई फॉर्म भर दे, तो यह ठीक रहेगा।
तरीका 4: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
मौजूदा अभियान के तहत पंजाब भर के कॉमन सर्विस सेंटर भी राशन कार्ड की अर्जी ले रहे हैं। वही कागज साथ ले जाइए।
तरीका 5: जिला खाद्य कार्यालय
आप सीधे अपने जिला खाद्य कार्यालय में जाकर भी अर्जी दे सकते हैं। अगर आपकी अर्जी बहुत दिनों से अटकी है या रद्द हो गई है और आप उस पर बात करना चाहते हैं, तो यही दफ्तर सही जगह है।
अर्जी का स्टेटस कैसे देखें
हर आवेदक को SMS से पावती मिलती है और वो अपनी अर्जी ट्रैक कर सकता है।
- ercms.punjab.gov.in खोलिए।
- जिन क्रेडेंशियल से अर्जी दी थी, उन्हीं से लॉगिन कीजिए।
- ट्रैकिंग वाले हिस्से में जाकर अपना आवेदन नंबर डालिए।
- अर्जी किस चरण तक पहुँची है, स्क्रीन पर दिख जाएगा।
eservices.punjab.gov.in पर Check Your Application Status में आवेदन नंबर डालकर भी देख सकते हैं, या 1076 पर कॉल करके अपना नंबर बता दीजिए।
चूँकि इस अभियान में हर मंजूरी और अस्वीकृति का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है, इसलिए अर्जी रद्द होने पर उसकी दर्ज वजह जानना आपका हक है।
राशन कार्ड लिस्ट कैसे देखें
- epos.punjab.gov.in खोलिए।
- Reports वाले हिस्से में Beneficiary Details पर क्लिक कीजिए।
- पंजाब के 23 जिलों में से अपना जिला चुनिए।
- अपना ब्लॉक या शहर चुनिए।
- अपना गाँव या वार्ड चुनिए।
- अपना राशन डिपो चुनिए।
- उस डिपो के सारे राशन कार्डधारकों की लिस्ट खुल जाएगी।
इसी पोर्टल पर RC Drawl Status से यह भी देख सकते हैं कि इस महीने का राशन उठाया गया है या नहीं।
लाभार्थी की जानकारी और राशन का हिसाब कैसे देखें
पंजाब का AePDS पोर्टल राशन के लेनदेन का पूरा हिसाब खुला रखता है:
- epos.punjab.gov.in/SRC_Trans_Int.jsp खोलिए।
- अपना 12 अंकों का स्मार्ट राशन कार्ड नंबर डालिए।
- पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा कि कब, कहाँ से और कितना राशन उठाया गया।
पुराने कार्ड नंबर के बारे में: अगर आपका पुराना नंबर FAZ1234567 जैसा है, तो शुरू के तीन अक्षरों की जगह 03000 लगाकर 030001234567 से खोजिए। फिर भी ना मिले तो अपने डिपो होल्डर से नया स्मार्ट राशन कार्ड नंबर पूछ लीजिए।
स्मार्ट राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें
ERCMS पोर्टल से
- ercms.punjab.gov.in खोलिए।
- अपने 12 अंकों के राशन कार्ड नंबर और आधार वेरिफाइड क्रेडेंशियल से लॉगिन कीजिए। NFSA कार्ड पर यह मुखिया की लॉगिन होगी।
- अपने कार्ड की जानकारी खोलकर PDF डाउनलोड कर लीजिए।
DigiLocker से
- digilocker.gov.in खोलिए या ऐप चलाइए।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए।
- Ration Card खोजिए और जारीकर्ता में Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Punjab चुनिए।
- अपना राशन कार्ड नंबर और जिला डालिए।
- Get Document दबाइए। कार्ड आपके DigiLocker में सेव हो जाएगा।
परिवार का सदस्य कैसे जोड़ें या हटाएँ
मौजूदा अभियान में पुराने कार्ड में छूटे हुए सदस्यों को जोड़ने पर खास जोर दिया जा रहा है, और उसी पारदर्शी जाँच प्रक्रिया से गुजरना होता है।
सदस्य जोड़ने के लिए
- ercms.punjab.gov.in/serviceDetail/Ration_card पर NFSA कार्ड के लिए मुखिया की लॉगिन से, या Non-NFSA कार्ड के लिए HoF की लॉगिन से जाइए।
- Add Member वाली सेवा चुनिए।
- नए सदस्य का आधार नंबर, नाम अंग्रेजी और पंजाबी में, जन्म तिथि और मुखिया से रिश्ता भरिए।
- सहायक कागज लगाइए। नवजात के लिए जन्म प्रमाण पत्र, नई शादी वाले के लिए शादी का सर्टिफिकेट।
- नए सदस्य की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिए।
- जमा कीजिए और पावती नंबर नोट कर लीजिए।
सदस्य हटाने के लिए
- उसी पोर्टल पर मुखिया या HoF की लॉगिन से जाइए।
- Remove Member वाली सेवा चुनिए।
- जिस सदस्य को हटाना है उसे चुनिए और वजह बताइए, जैसे मृत्यु, शादी या किसी दूसरे घर में चले जाना।
- सहायक कागज लगाइए, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या शादी का सर्टिफिकेट।
- जमा कीजिए और पावती नंबर नोट कर लीजिए।
किसी भी सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी यह काम करा सकते हैं। और अगर बाहर नहीं जा सकते तो 1076 पर कॉल करके घर पर अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए।
आधार कैसे लिंक करें
सभी सदस्यों का, खास तौर पर मुखिया का आधार सीड और वेरिफाई होना जरूरी है। आधार जुड़े बिना ना महीने का राशन मिलेगा और ना मेरी रसोई किट। पंजाब में सारी आधार सीडिंग AePDS सिस्टम epos.punjab.gov.in से होती है:
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर अपने राशन डिपो पर जाइए
- डिपो होल्डर से ePoS मशीन पर आधार सीडिंग करने को कहिए
- हर सदस्य अपना फिंगरप्रिंट देगा
- ONORC eKYC रिपोर्ट epos.punjab.gov.in/ONRC_eKYC.jsp पर देख सकते हैं
- सीडिंग हुई या नहीं, यह nfsa.gov.in पर कभी भी देखा जा सकता है
पूरी जानकारी के लिए: राशन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें। डिपो पर e-KYC की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए राशन कार्ड e-KYC पढ़िए।
दूसरे राज्य में कार्ड कैसे चलेगा (ONORC)
पंजाब के NFSA राशन कार्डधारक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत भारत में कहीं भी, किसी भी राशन डिपो से अपना अनाज ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आधार नंबर चाहिए। पोर्टेबिलिटी की सारी जानकारी epos.punjab.gov.in पर मिल जाएगी।
पूरी जानकारी: वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) पूरी गाइड।
शिकायत कहाँ करें
- डोर स्टेप और आम मदद: 1076
- टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-300-11007
- PDS हेल्पलाइन: 1967
- AePDS पर शिकायत: epos.punjab.gov.in के Grievance हिस्से में
- जिला खाद्य कार्यालय: अटकी हुई अर्जी या रद्द होने पर खुद जाकर बात कीजिए
- विभाग का पता: अनाज भवन, सेक्टर 39-C, चंडीगढ़ 160036
अगर मेरी रसोई किट नहीं मिली, किट में कोई चीज कम थी, या डिपो होल्डर ने बायोमेट्रिक करने से मना कर दिया, तो AePDS के शिकायत हिस्से में दर्ज कीजिए या 1967 पर अपना राशन कार्ड नंबर और तारीख बताकर शिकायत कीजिए।
जरूरी लिंक
- नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, ercms.punjab.gov.in
- AePDS पंजाब, epos.punjab.gov.in, लाभार्थी लिस्ट और लेनदेन के लिए
- ERCMS पंजाब, ercms.punjab.gov.in, ऑनलाइन सेवाओं और सदस्य अपडेट के लिए
- eServices पंजाब, eservices.punjab.gov.in, अर्जी का स्टेटस देखने के लिए
- लाभार्थी और लेनदेन की जानकारी, epos.punjab.gov.in
- ONORC पोर्टेबिलिटी, epos.punjab.gov.in
- ONORC eKYC, epos.punjab.gov.in
- e-राशन कार्ड डाउनलोड, DigiLocker
- आधार सीडिंग स्टेटस, nfsa.gov.in
डोर स्टेप और मदद: 1076
टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-300-11007
PDS हेल्पलाइन: 1967
पता: अनाज भवन, सेक्टर 39-C, चंडीगढ़ 160036
सूचना: यह जानकारी सिर्फ समझने के लिए दी गई है। रेट, योजनाएँ और प्रक्रिया पंजाब सरकार कभी भी बदल सकती है। ताजा जानकारी के लिए epos.punjab.gov.in और ercms.punjab.gov.in जरूर देख लीजिए।
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