हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) देश की सबसे आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। राज्य सरकार नागरिकों को ऐसी सुविधा देती है, जिसमें सिर्फ आधार नंबर या राशन कार्ड आईडी दर्ज करके बिना किसी लॉगिन के राशन कार्ड ऑनलाइन देखना, डाउनलोड करना और प्रिंट करना संभव है। इसके अलावा ePDS पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन, मोबाइल नंबर अपडेट करना, उचित मूल्य की दुकान (FPS) के अनुसार लाभार्थियों की सूची देखना और कई अन्य सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश में जारी प्रत्येक राशन कार्ड का एक निर्धारित पहचान प्रारूप HP-XXXXX-XXXX होता है। राज्य के सभी 12 जिलों और 117 तहसीलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।
- ePDS पोर्टल: epds.hp.gov.in - नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करें, लाभार्थी सूची देखें, मोबाइल नंबर अपडेट करें और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें।
- राशन कार्ड डाउनलोड / प्रिंट करें: epds.co.in/RC_TEST.aspx - आधार नंबर या राशन कार्ड आईडी की सहायता से राशन कार्ड प्राप्त करें।
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग: food.hp.nic.in - विभागीय सूचना, दिशा-निर्देश और अन्य आधिकारिक जानकारी देखें।
- आवेदन प्रपत्र: epds.hp.gov.in/FormsCenter1.aspx
मुख्य जानकारी एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| संबंधित विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार |
| ePDS पोर्टल | epds.hp.gov.in |
| राशन कार्ड डाउनलोड / प्रिंट | epds.co.in/RC_TEST.aspx |
| विभागीय वेबसाइट | food.hp.nic.in |
| राशन कार्ड आईडी का प्रारूप | HP-XXXXX-XXXX |
| BPL / PHH परिवारों का मासिक खाद्यान्न | प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम प्रति माह |
| AAY परिवारों का मासिक खाद्यान्न | प्रति परिवार 35 किलोग्राम प्रति माह |
| राशन कार्ड की प्रति प्राप्त करने का शुल्क | ₹5 |
| राशन कार्ड जारी होने का अनुमानित समय | आवेदन जमा होने के लगभग 15 दिन बाद |
| मुख्यमंत्री हेल्पलाइन | 0177-2625400 |
| PDS हेल्पलाइन | 1967 (टोल फ्री) |
हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध राशन कार्ड की श्रेणियां
| राशन कार्ड की श्रेणी | किन परिवारों के लिए | मासिक खाद्यान्न पात्रता |
|---|---|---|
| अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | ऐसे अत्यंत जरूरतमंद परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। इसमें भूमिहीन मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक, निराश्रित बुजुर्ग, विधवा महिलाएं तथा अन्य पात्र परिवार शामिल किए जाते हैं। | प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह रियायती दर पर। |
| गरीबी रेखा से नीचे (BPL) | वे परिवार जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। | प्रत्येक सदस्य के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह निर्धारित रियायती दर पर। |
| गरीबी रेखा से ऊपर (APL) | ऐसे परिवार जो BPL श्रेणी में नहीं आते, लेकिन राशन कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पहचान एवं पते के प्रमाण जैसी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं। | निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। |
राशन कार्ड के लिए कौन पात्र है?
- आवेदक का सामान्य निवास हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इसका वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहले से सक्रिय राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
- यदि किसी परिवार ने स्थायी रूप से नया पता अपना लिया है, तो नए पते के आधार पर राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- जिन लाभार्थियों के पास सीमित अवधि के लिए जारी अस्थायी राशन कार्ड है, वे निर्धारित शर्तें पूरी होने पर स्थायी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- राशन कार्ड खो जाने, क्षतिग्रस्त होने, फट जाने या पढ़ने योग्य न रहने की स्थिति में उसकी डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
- सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में अध्ययनरत विद्यार्थी, यदि अन्य निवास प्रमाण उपलब्ध न हो, तो सामान्य निवास के प्रमाण के रूप में अपना विद्यार्थी पहचान पत्र (Student Identity Card) प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन के समय कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखें?
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास तैयार रखें। इससे आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
- Form-II - यह हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड का आधिकारिक आवेदन प्रपत्र है। इसे epds.hp.gov.in/FormsCenter1.aspx से हिंदी या अंग्रेज़ी में डाउनलोड किया जा सकता है।
- डिलीशन प्रमाण पत्र (Deletion Certificate) - यह प्रमाणित करता है कि आपके या आपके परिवार के नाम पर पहले से कोई सक्रिय राशन कार्ड दर्ज नहीं है। यह संबंधित पंचायत सचिव या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण - जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, किरायानामा या अन्य मान्य दस्तावेज। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो अपने शिक्षण संस्थान का पहचान पत्र भी दे सकते हैं।
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
- परिवार के मुखिया का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो।
- मोबाइल नंबर, जिस पर OTP प्राप्त हो सके।
- यदि हाल ही में विवाह हुआ है, तो विवाह प्रमाण पत्र।
- यदि परिवार में नवजात शिशु है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र।
पहला तरीका: ePDS पोर्टल से नया राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाएं
- सबसे पहले epds.hp.gov.in खोलें।
- होमपेज के बाईं ओर दिखाई देने वाले Apply Ration Card विकल्प पर क्लिक करें।
- अब Citizen User चुनें, क्योंकि नया आवेदन नागरिकों के लिए इसी विकल्प से किया जाता है।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें और Submit पर क्लिक करें।
- मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करके आगे बढ़ें। सत्यापन पूरा होते ही आवेदन पेज खुल जाएगा।
- डैशबोर्ड में Ration Card Registration विकल्प खोलें।
- अब आवेदन पत्र सावधानी से भरें। परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी, आधार नंबर, पूरा पता, जिला, विकास खंड (Block) और ग्राम पंचायत जैसी सभी जानकारियां सही-सही दर्ज करें।
- इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। अपलोड करने से पहले एक बार जांच लें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
- सारी जानकारी दोबारा मिलाने के बाद Submit पर क्लिक करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होते ही आपको एक संदर्भ संख्या (Reference Number) मिलेगी। इसे कहीं लिखकर सुरक्षित रख लें या उसकी रसीद डाउनलोड कर लें। आगे आवेदन की स्थिति देखने के लिए यही संख्या काम आएगी।
आवेदन जमा होने के बाद संबंधित निरीक्षक या ग्राम पंचायत सचिव आपके दस्तावेजों की जांच करते हैं। सत्यापन पूरा होने पर राशन कार्ड स्वीकृत कर दिया जाता है। सामान्यतः पूरी प्रक्रिया लगभग 15 दिनों में पूरी हो जाती है। राशन कार्ड की मुद्रित प्रति प्राप्त करते समय ₹5 का निर्धारित शुल्क देना होता है।
दूसरा तरीका: कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करें
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में जाकर भी नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदन जमा करने का स्थान अलग-अलग निर्धारित है।
- सबसे पहले Form-II डाउनलोड करें या संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें।
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आवेदन अपने ग्राम पंचायत सचिव या पंचायत सहायक के पास जमा करें।
- यदि आपका निवास शहरी क्षेत्र में है, तो आवेदन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी अथवा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संबंधित निरीक्षक के कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन स्वीकार होने के बाद आपको एक प्राप्ति रसीद दी जाएगी। इसे संभालकर रखें, क्योंकि इसी के आधार पर आगे राशन कार्ड प्राप्त किया जाएगा।
- दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने पर निर्धारित तिथि पर कार्यालय पहुंचें और ₹5 का शुल्क जमा करके राशन कार्ड की प्रति प्राप्त कर लें।
राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड या प्रिंट कैसे करें?
हिमाचल प्रदेश सरकार नागरिकों को बिना किसी लॉगिन के राशन कार्ड देखने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने की सुविधा देती है। यदि आपके पास आधार नंबर या राशन कार्ड आईडी उपलब्ध है, तो कुछ ही मिनटों में ई-राशन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।
- epds.co.in/RC_TEST.aspx खोलें।
- बाईं ओर दिए गए FPS Ration Card मेन्यू पर क्लिक करें और फिर Print Ration Card विकल्प चुनें।
- Select Input Type में जाकर तय करें कि आप आधार से खोज करना चाहते हैं या Ration Card ID से।
- अब संबंधित बॉक्स में अपना आधार नंबर या HP-XXXXX-XXXX प्रारूप वाला राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- Search पर क्लिक करते ही राशन कार्ड का पूरा विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- यदि सभी जानकारी सही है, तो नीचे दिए गए Print विकल्प का उपयोग करके राशन कार्ड डाउनलोड करें या सीधे प्रिंट निकाल लें।
ऑनलाइन प्राप्त ई-राशन कार्ड का उपयोग उचित मूल्य की दुकान (FPS) पर पहचान के लिए किया जा सकता है। यदि किसी कार्यालय में मुद्रित प्रति की आवश्यकता हो, तो डाउनलोड किया गया दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- ePDS पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज से Apply Ration Card सेवा खोलें।
- Citizen User के माध्यम से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और OTP की सहायता से लॉग इन करें।
- डैशबोर्ड खुलने के बाद Ration Card Registration Status विकल्प चुनें।
- आवेदन जमा करते समय प्राप्त Reference Number दर्ज करें।
- इसके बाद आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। यहां यह भी देख सकेंगे कि आवेदन जांच में है, स्वीकृत हो चुका है या अभी किसी स्तर पर लंबित है।
राशन कार्ड लाभार्थी सूची कैसे देखें?
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किसी उचित मूल्य की दुकान से कौन-कौन से परिवार जुड़े हुए हैं, तो ePDS पोर्टल पर उपलब्ध लाभार्थी सूची देख सकते हैं।
- epds.hp.gov.in खोलें।
- बाईं ओर दिए गए Beneficiaries Drilldown विकल्प पर क्लिक करें।
- सबसे पहले अपना जिला चुनें।
- इसके बाद संबंधित ब्लॉक का चयन करें।
- अब अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान (FPS) की सूची दिखाई देगी। यहां अपनी दुकान का FPS ID चुनें।
- स्क्रीन पर उस दुकान से जुड़े सभी राशन कार्ड धारकों की सूची खुल जाएगी। किसी भी राशन कार्ड आईडी पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखा जा सकता है।
इसके अतिरिक्त epds.co.in/RC_TEST.aspx पर उपलब्ध Find Ration Cards Data सुविधा का उपयोग करके भी आधार नंबर के माध्यम से राशन कार्ड की जानकारी खोजी जा सकती है।
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें या किसी सदस्य का नाम कैसे हटवाएं?
यदि परिवार में किसी नए सदस्य का नाम शामिल करना हो या किसी सदस्य का नाम हटवाना हो, तो इसके लिए अलग से अनुरोध देना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय से कराया जाता है।
- नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए: भरा हुआ Form-II और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करें। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद बच्चे का नाम राशन कार्ड में दर्ज कर दिया जाता है।
- विवाह के बाद पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए: आवेदन के साथ विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। यदि संबंधित व्यक्ति का नाम पहले किसी अन्य राशन कार्ड में दर्ज है, तो पहले वहां से नाम हटवाकर डिलीशन प्रमाण पत्र (Deletion Certificate) प्राप्त करें और उसे नए आवेदन के साथ संलग्न करें।
- किसी सदस्य की मृत्यु होने पर: संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करें। सत्यापन के बाद उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
- दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से रहने चले जाने पर: पहले पुराने राशन कार्ड से नाम हटवाकर डिलीशन प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके बाद उसी प्रमाण पत्र के आधार पर नए क्षेत्र के राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है।
राशन कार्ड में मोबाइल नंबर बदलने की ऑनलाइन प्रक्रिया
यदि आपका मोबाइल नंबर बदल गया है, तो उसे ePDS पोर्टल पर घर बैठे अपडेट किया जा सकता है। इससे भविष्य में OTP आधारित सेवाओं का उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
- epds.hp.gov.in/Update_Mobile_Number.aspx खोलें।
- अपना राशन कार्ड आईडी या आधार नंबर दर्ज करें।
- अब वह नया मोबाइल नंबर लिखें जिसे राशन कार्ड से जोड़ना चाहते हैं।
- Submit पर क्लिक करें।
- नए मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
मोबाइल नंबर अद्यतन रहने से आवेदन की जानकारी, ऑनलाइन लॉगिन, OTP सत्यापन तथा अन्य डिजिटल सेवाओं का उपयोग आसानी से किया जा सकता है।
राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया
राशन कार्ड को आधार से जोड़ने पर लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएं अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनती हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई है।
- ऑनलाइन माध्यम: ePDS पोर्टल पर जाकर Link to UID विकल्प चुनें। इसके बाद आवश्यक विवरण भरकर राशन कार्ड को आधार से जोड़ें।
- उचित मूल्य की दुकान (FPS): परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर अपनी निर्धारित उचित मूल्य की दुकान पर जाएं। वहां ePoS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा होने के बाद आधार लिंक कर दिया जाता है।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय: यदि आपके क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है या ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव अथवा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी की सहायता से आधार सीडिंग करवाई जा सकती है।
आधार लिंक करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए हमारा विस्तृत लेख राशन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें भी पढ़ सकते हैं।
दूसरे राज्य में रहते हुए भी हिमाचल प्रदेश का राशन कैसे प्राप्त करें?
यदि आप हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारक हैं और नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तब भी आपको राशन लेने के लिए नया राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) व्यवस्था के तहत देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपने हिस्से का राशन प्राप्त किया जा सकता है।
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य का राशन कार्ड लेकर हिमाचल प्रदेश में काम करने, पढ़ाई करने या अस्थायी रूप से रहने आया है, तो वह भी यहां की निर्धारित उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए केवल आधार आधारित सत्यापन किया जाता है। राशन कार्ड को नए राज्य में स्थानांतरित कराने या अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।
यदि आप इस सुविधा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमारा लेख वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) - पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं।
राशन से जुड़ी शिकायत कहां दर्ज करें?
यदि राशन वितरण, लाभार्थी सूची, राशन कार्ड या किसी अन्य PDS सेवा से संबंधित समस्या आती है, तो नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- ऑनलाइन शिकायत: epds.hp.gov.in पर जाएं। बाईं ओर दिए गए Add Complaint विकल्प से शिकायत दर्ज करें। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी प्रगति View Complaints विकल्प में देखी जा सकती है।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 0177-2625400
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) हेल्पलाइन: 1967 (टोल फ्री)
- स्थानीय सहायता: ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक अपने ग्राम पंचायत सचिव से और शहरी क्षेत्रों के नागरिक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक
- ePDS पोर्टल - नया आवेदन करें, लाभार्थी सूची देखें और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- राशन कार्ड डाउनलोड / प्रिंट करें
- राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करें
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश
- आधार सीडिंग की स्थिति जांचें
- डिजीलॉकर
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 0177-2625400
- PDS टोल फ्री हेल्पलाइन: 1967
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता या अन्य नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी आवेदन या निर्णय से पहले ePDS पोर्टल तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश पर उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक निर्देश अवश्य देखें।
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