द्वारा shahrukh
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उत्तराखण्ड सरकार ने राशन कार्ड सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए URCMS (यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल uk.smartpds.nic.in शुरू किया है। अब राज्य के नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने, किसी सदस्य का नाम हटाने, राशन कार्ड में संशोधन कराने और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकेंगे। पहले इन कार्यों के लिए जिला पूर्ति कार्यालय (DSO) या ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब अधिकांश प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं।

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क केवल Rs. 5 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखण्ड सरकार ने विद्यार्थियों और सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी कर्मचारियों के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है। यदि उनके पास संस्थान प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, तो वे केवल स्थायी पते के बजाय अपने वर्तमान निवास स्थान के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
संबंधित विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल uk.smartpds.nic.in (URCMS)
खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.uk.gov.in
राशन कार्ड विवरण एवं सूची पोर्टल rcmspds.uk.gov.in
AePDS सेवा पोर्टल epos.uk.gov.in
सरकारी आवेदन शुल्क Rs. 5
PHH परिवारों की पात्रता प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न
AAY परिवारों की पात्रता प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न
आयुक्त कार्यालय संपर्क नंबर 0135-2780765
आधिकारिक ईमेल [email protected]
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) हेल्पलाइन 1967

URCMS पोर्टल (uk.smartpds.nic.in) क्या है?

URCMS (यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम) उत्तराखण्ड सरकार का नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे uk.smartpds.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड से जुड़ी अधिकांश सेवाएं डिजिटल कर दी गई हैं, जिससे नागरिकों को सामान्य कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवेदन से लेकर दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की प्रगति देखने तक का अधिकांश काम अब एक ही पोर्टल पर किया जा सकता है।

URCMS पोर्टल के माध्यम से आप निम्नलिखित सेवाओं का लाभ ले सकेंगे:

  • नया राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना।
  • परिवार में जन्म, विवाह या अन्य कारणों से नए सदस्य का नाम जोड़ना।
  • मृत्यु, विवाह या स्थानांतरण की स्थिति में किसी सदस्य का नाम हटाना।
  • नाम, पता, जन्म तिथि या अन्य विवरण में ऑनलाइन संशोधन कराना।
  • आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां अपलोड करना।
  • आवेदन की वर्तमान स्थिति और उसकी प्रगति ऑनलाइन देखना।
उत्तराखण्ड URCMS पोर्टल

URCMS पोर्टल में लॉगिन करने का तरीका

URCMS पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं या पहले से राशन कार्ड धारक हैं।

  • पहली बार आवेदन करने वाले नागरिक: Citizen Login विकल्प चुनें। इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए पहचान सत्यापित करके पोर्टल में प्रवेश करें।
  • पहले से राशन कार्ड रखने वाले परिवार: परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करें। OTP सत्यापन पूरा होने के बाद राशन कार्ड से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

यदि लॉगिन या आवेदन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो सहायता के लिए अपने जिले के जिला पूर्ति कार्यालय (DSO), संबंधित तहसील कार्यालय या नजदीकी सहायता केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड में उपलब्ध राशन कार्ड की श्रेणियां

राशन कार्ड का प्रकार पूरा नाम किन परिवारों के लिए मासिक खाद्यान्न पात्रता
AAY अंत्योदय अन्न योजना अत्यंत गरीब एवं वंचित परिवार, जैसे भूमिहीन श्रमिक, निराश्रित बुजुर्ग, विधवा एवं अन्य पात्र लाभार्थी प्रति परिवार 35 किलोग्राम
PHH प्राथमिकता परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत चयनित पात्र परिवार प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम
APL / राज्य खाद्य योजना गरीबी रेखा से ऊपर / राज्य खाद्य योजना ऐसे परिवार जो NFSA श्रेणी में शामिल नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार राशन कार्ड के पात्र हैं योजना की पात्रता के अनुसार सीमित अथवा बिना खाद्यान्न सब्सिडी

उत्तराखण्ड राशन कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  • आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो तथा उसके पास राज्य में निवास का वैध प्रमाण उपलब्ध हो।
  • परिवार के मुखिया के रूप में आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सक्रिय राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • जिन परिवारों के पास वर्तमान में राशन कार्ड नहीं है या जो नए सिरे से पात्रता के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं, वे नया आवेदन कर सकते हैं।
  • विवाह के बाद नया परिवार बनने पर पति-पत्नी भी अपने नाम से नया राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्र होंगे।
  • उत्तराखण्ड में अध्ययन कर रहे छात्र, यदि वे स्थायी पते के अतिरिक्त वर्तमान पते के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनके निवास और अध्ययन की पुष्टि हो।
  • सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी भी संस्थान प्रमुख के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र में वर्तमान निवास स्थान और परिवार का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे?

चाहे आप URCMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें या संबंधित कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन जमा करें, आवेदन से पहले नीचे दिए गए दस्तावेज अपने पास तैयार रखें:

  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड। नए ऑनलाइन आवेदन में आधार आधारित OTP सत्यापन अनिवार्य है।
  • निवास प्रमाण के लिए बिजली बिल, पानी का बिल या टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज।
  • यदि परिवार किराये के मकान में रहता है, तो मकान मालिक द्वारा जारी किराया रसीद या अन्य स्वीकार्य किरायेदारी प्रमाण।
  • यदि किसी अन्य क्षेत्र या उचित दर दुकान (FPS) से राशन कार्ड स्थानांतरित करा रहे हैं, तो संबंधित सरेंडर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • दूसरे जिले या राज्य से स्थानांतरण की स्थिति में पुराना राशन कार्ड अथवा उससे संबंधित दस्तावेज।
  • सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान में कार्यरत आवेदकों के लिए संस्थान प्रमुख का प्रमाण पत्र, जिसमें वर्तमान निवास और परिवार का विवरण दर्ज हो।
  • शहरी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें वर्तमान निवास और अध्ययन की पुष्टि हो।
  • परिवार के मुखिया का हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर, ताकि OTP के माध्यम से पहचान सत्यापित की जा सके।

यदि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, तो आवेदन पत्र fcs.uk.gov.in/downloads से डाउनलोड किया जा सकता है।

URCMS (uk.smartpds.nic.in) पोर्टल से नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएं?

URCMS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना सबसे आसान तरीका है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है और अधिकांश मामलों में केवल ऑनलाइन आवेदन ही पर्याप्त होता है।

  1. अपने मोबाइल या कंप्यूटर में uk.smartpds.nic.in खोलें।
  2. मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले Citizen Login विकल्प का चयन करें।
  3. यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापन पूरा करें।
  4. सफल लॉगिन के बाद New Ration Card Application (नया राशन कार्ड आवेदन) सेवा चुनें।
  5. आवेदन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण, पूरा पता, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत अथवा वार्ड सहित मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  6. इसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर तथा आवश्यक व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
  7. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी या फोटो निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  8. एक बार पूरी जानकारी दोबारा जांच लें और फिर आवेदन जमा कर दें।
  9. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर स्क्रीन पर स्वीकृति संख्या (Acknowledgement Number) दिखाई देगी। भविष्य में आवेदन की स्थिति देखने के लिए इसे सुरक्षित रख लें।

आवेदन प्राप्त होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर संबंधित आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) द्वारा फील्ड सत्यापन किया जा सकता है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा और उसे आपके क्षेत्र की उचित दर दुकान (FPS) से जोड़ दिया जाएगा।

DSO या BDO कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो संबंधित कार्यालय में जाकर भी आवेदन जमा किया जा सकता है।

  1. शहरी क्षेत्र के निवासी अपने जिले के जिला पूर्ति कार्यालय (DSO) में आवेदन जमा कर सकते हैं।
  2. ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) या ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  3. आवेदन पत्र पूरी तरह भरें और उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. भरा हुआ आवेदन संबंधित अधिकारी के पास जमा करें और प्राप्ति रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
  5. जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और पते का सत्यापन करेंगे।
  6. सत्यापन पूरा होने तथा आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र fcs.uk.gov.in/downloads से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि चाहें तो DSO या BDO कार्यालय से भी यह फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क: नया राशन कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क Rs. 5 है।

URCMS पोर्टल से परिवार के सदस्य का नाम कैसे जोड़ें या हटाएं?

यदि आपके पास पहले से उत्तराखण्ड का राशन कार्ड है, तो URCMS पोर्टल के माध्यम से परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए अलग से नया राशन कार्ड आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।

  1. uk.smartpds.nic.in खोलें और Citizen Login विकल्प चुनें।
  2. परिवार के मुखिया का पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त OTP डालकर लॉगिन पूरा करें।
  3. डैशबोर्ड खुलने के बाद अपने राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं की सूची दिखाई देगी।
  4. यदि नया सदस्य जोड़ना है, तो Add Member विकल्प चुनें और सदस्य का आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि तथा परिवार के मुखिया से संबंध दर्ज करें।
  5. संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु के लिए जन्म प्रमाण पत्र, विवाह के बाद नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र तथा अन्य मामलों में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करें।
  6. यदि किसी सदस्य का नाम हटाना है, तो Remove Member विकल्प चुनें, संबंधित सदस्य का चयन करें और हटाने का कारण दर्ज करें। आवश्यकता अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
  8. सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर एक Acknowledgement Number (स्वीकृति संख्या) प्राप्त होगी। भविष्य में आवेदन ट्रैक करने के लिए इसे सुरक्षित रखें।

राशन कार्ड में ऑनलाइन संशोधन कैसे करें?

यदि राशन कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि या किसी अन्य जानकारी में त्रुटि है, तो उसे URCMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संशोधित किया जा सकता है।

  1. uk.smartpds.nic.in पर जाकर अपने खाते में लॉगिन करें।
  2. मुख्य डैशबोर्ड में उपलब्ध Correction / Modification (सुधार / संशोधन) सेवा खोलें।
  3. जिस विवरण को अपडेट करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
  4. नई और सही जानकारी दर्ज करें तथा उसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. पूरी जानकारी की समीक्षा करने के बाद आवेदन सबमिट कर दें।
  6. सबमिट होने के बाद प्राप्त Acknowledgement Number नोट कर लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आवेदन की प्रगति देख सकें।

राशन कार्ड आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

  1. rcmspds.uk.gov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर उपलब्ध आवेदन की स्थिति अथवा Know Your Ration Card से संबंधित विकल्प खोलें।
  3. अपनी स्वीकृति संख्या (Acknowledgement Number) या राशन कार्ड संख्या दर्ज करें।
  4. दिखाया गया कैप्चा भरें और Search या Submit बटन पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी, जैसे Pending, Under Verification, Approved या Issued।

उत्तराखण्ड राशन कार्ड सूची कैसे देखें?

  1. rcmspds.uk.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. राशन कार्ड या लाभार्थी सूची से संबंधित विकल्प चुनें।
  3. सबसे पहले अपना जिला चुनें।
  4. इसके बाद संबंधित ब्लॉक या शहरी निकाय का चयन करें।
  5. अब अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड चुनें।
  6. अगले चरण में अपनी उचित दर दुकान (Fair Price Shop - FPS) का चयन करें।
  7. चयनित FPS के अंतर्गत पंजीकृत सभी राशन कार्ड धारकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें राशन कार्ड संख्या और परिवार का विवरण भी देखा जा सकेगा।

ई-राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

RCMS पोर्टल से डाउनलोड करने का तरीका

  1. rcmspds.uk.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. होम पेज पर अपना राशन कार्ड जानें विकल्प चुनें।
  3. अपना राशन कार्ड नंबर (SRC ID) और स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा दर्ज करें।
  4. रिपोर्ट देखें पर क्लिक करते ही राशन कार्ड का पूरा विवरण दिखाई देगा।
  5. यदि डाउनलोड या प्रिंट का विकल्प उपलब्ध हो, तो PDF डाउनलोड करें या प्रिंट चुनकर ई-राशन कार्ड अपने डिवाइस में सुरक्षित रख लें।

DigiLocker से ई-राशन कार्ड प्राप्त करने का तरीका

  1. digilocker.gov.in पर जाएं या अपने मोबाइल में DigiLocker ऐप खोलें।
  2. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और OTP की सहायता से लॉगिन करें।
  3. खोजें (Search) में राशन कार्ड लिखें और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड का चयन करें।
  4. अपना राशन कार्ड नंबर तथा जिला दर्ज करके अनुरोध सबमिट करें।
  5. सत्यापन पूरा होने के बाद दस्तावेज Issued Documents अनुभाग में दिखाई देगा।
  6. आवश्यक होने पर इसे PDF के रूप में डाउनलोड या साझा कर सकते हैं।

आधार लिंकिंग और e-KYC कैसे पूरी करें?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते रहने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार राशन कार्ड से जुड़ा होना आवश्यक है। e-KYC पूरा करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी तरीके का उपयोग किया जा सकता है।

  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर अपनी निर्धारित उचित दर दुकान (FPS) पर जाएं।
  • डीलर e-PoS मशीन के माध्यम से आधार सत्यापन और e-KYC की प्रक्रिया पूरी करेगा।
  • हर सदस्य को बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट) देना होगा।
  • यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो, तो epos.uk.gov.in पर उपलब्ध IMPDS e-KYC प्रणाली का भी उपयोग किया जा सकता है।
  • मोबाइल फोन से प्रक्रिया पूरी करने के लिए Mera e-KYC ऐप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

आधार लिंक करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए यह गाइड पढ़ें: राशन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें

दूसरे राज्य में राशन कैसे प्राप्त करें? (One Nation One Ration Card)

यदि आपका राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत है, तो One Nation One Ration Card (ONORC) व्यवस्था के माध्यम से भारत के किसी भी राज्य की उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो रोजगार, पढ़ाई या अन्य कारणों से दूसरे राज्य में रहते हैं।

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए राशन कार्ड और आधार का सत्यापन आवश्यक होता है। विस्तृत जानकारी यहां उपलब्ध है: One Nation One Ration Card (ONORC) गाइड

शिकायत दर्ज कैसे करें?

यदि राशन कार्ड, उचित दर दुकान, ऑनलाइन आवेदन या खाद्यान्न वितरण से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो नीचे दिए गए माध्यमों से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

  • ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: fcs.uk.gov.in/document-category/grievance-redressal/
  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त कार्यालय: 0135-2780765
  • PDS टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1967
  • ईमेल: [email protected]
  • सचिव कार्यालय ईमेल: [email protected]
  • कार्यालय का पता: खाद्य भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड (लाडपुर), देहरादून, उत्तराखण्ड
  • राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग: 0135-2669719

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त कार्यालय: 0135-2780765
  • PDS टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1967
  • ईमेल: [email protected]

संबंधित लेख:

अस्वीकरण: यह जानकारी आधिकारिक उत्तराखण्ड खाद्य विभाग और संबंधित सरकारी पोर्टलों पर उपलब्ध विवरण के आधार पर तैयार की गई है। समय-समय पर प्रक्रियाओं या सेवाओं में बदलाव संभव है। आवेदन करने या किसी सेवा का उपयोग करने से पहले uk.smartpds.nic.in तथा fcs.uk.gov.in पर उपलब्ध नवीनतम निर्देश अवश्य देखें।

Frequently Asked Questions

uk.smartpds.nic.in उत्तराखण्ड सरकार का आधिकारिक यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (URCMS) पोर्टल है। इसके माध्यम से नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने या हटाने, राशन कार्ड में संशोधन करने तथा अन्य राशन कार्ड सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पोर्टल का विकास और संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा किया गया है।

अधिकांश मामलों में नहीं। पात्र आवेदक uk.smartpds.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार आधारित OTP सत्यापन किया जाता है। हालांकि, यदि दस्तावेजों की जांच या फील्ड सत्यापन आवश्यक हो, तो संबंधित अधिकारी अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर तहसील कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय (DSO) से सहायता ली जा सकती है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, नए राशन कार्ड के लिए निर्धारित सरकारी आवेदन शुल्क Rs. 5 है। यदि किसी सहायता केंद्र या CSC के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो वहां लागू अतिरिक्त सेवा शुल्क अलग से लिया जा सकता है।

यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो Citizen Login के माध्यम से आधार नंबर दर्ज करके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापन करना होगा। जिनके पास पहले से राशन कार्ड है, वे परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर और OTP की सहायता से अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं।

rcmspds.uk.gov.in पर जाकर राशन कार्ड विवरण या लाभार्थी सूची से संबंधित विकल्प खोलें। इसके बाद अपना जिला, ब्लॉक या शहरी क्षेत्र, ग्राम पंचायत या वार्ड तथा उचित दर दुकान (FPS) का चयन करें। चयन पूरा होने पर संबंधित FPS के अंतर्गत दर्ज सभी राशन कार्ड धारकों की सूची दिखाई देगी, जिसमें अपना नाम भी देखा जा सकता है।

e-KYC पूरा करने के लिए परिवार के सदस्यों को अपने आधार कार्ड के साथ निर्धारित उचित दर दुकान (FPS) पर जाना होगा, जहां e-PoS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा Mera e-KYC मोबाइल ऐप तथा IMPDS e-KYC सुविधा का उपयोग करके भी e-KYC पूरी की जा सकती है।

प्राथमिकता परिवार (PHH) श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। वास्तविक वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य सरकार के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

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