द्वारा shahrukh
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बिहार में भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS) में से एक संचालित होती है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act - NFSA) के तहत करोड़ों पात्र परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार अपनी राशन कार्ड सेवाओं का संचालन जन वितरण अन्न (Jan Vitran Ann - JVA) पोर्टल के माध्यम से करती है, जिसे राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (Ration Card Management System - RCMS) भी कहा जाता है।

बिहार में राशन कार्ड से संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाओं का संचालन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से किया जाता है:

  • EPDS Bihar: epds.bihar.gov.in – राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) की रिपोर्ट, राशन कार्ड का विवरण और राशन कार्ड सूची देखने के लिए।
  • RC Online Bihar: rconline.bihar.gov.in – नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में सुधार कराने तथा परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट करने के लिए।

मुख्य जानकारी एक नज़र में

विवरण जानकारी
जारी करने वाला विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार
EPDS पोर्टल epds.bihar.gov.in
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल rconline.bihar.gov.in
AePDS (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) पोर्टल epos.bihar.gov.in
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पोर्टल state.bihar.gov.in/fcp
मासिक खाद्यान्न पात्रता (PHH) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम (चावल एवं गेहूं)
मासिक खाद्यान्न पात्रता (AAY) प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम
टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-3456-194 या 1967

राज्य में राशन कार्ड के प्रकार

प्रकार पूरा नाम किन्हें मिलता है मासिक पात्रता
AAY अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) सबसे गरीब परिवार, जैसे जिनकी कोई स्थायी आय नहीं है, भूमिहीन मजदूर, विधवाएँ तथा ऐसे बुजुर्ग जिनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम
PHH प्राथमिकता प्राप्त परिवार (Priority Household) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act - NFSA) के तहत चिन्हित पात्र परिवार, जिनका सत्यापन SECC डेटाबेस के आधार पर किया गया हो। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम
NPHH गैर-प्राथमिकता प्राप्त परिवार (Non-Priority Household) गरीबी रेखा से ऊपर के ऐसे परिवार जिन्हें पहचान या पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। NFSA के तहत खाद्यान्न सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता।

कौन आवेदन कर सकता है?

बिहार में NFSA के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो और उसके पास राज्य का वैध निवास प्रमाण हो।
  • परिवार के मुखिया के रूप में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी अन्य राज्य में पहले से वैध राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • परिवार का नाम Socio-Economic Caste Census (SECC) डेटाबेस में होना चाहिए या बिहार सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए।
  • PHH श्रेणी के लिए परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • AAY श्रेणी के लिए परिवार की वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम हो या परिवार के पास कोई स्थायी आय का स्रोत न हो।
  • चार पहिया वाहन रखने वाले, आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाले या अधिक कृषि भूमि के स्वामी परिवार पात्रता से बाहर हो सकते हैं।
  • ऐसे नवविवाहित दंपति जिनके नाम पर पहले से कोई राशन कार्ड नहीं है, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

rconline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड। ध्यान रखें कि आधार में दर्ज नाम वही होना चाहिए, जो राशन कार्ड आवेदन में दर्ज किया जाएगा।
  • बिहार का निवास प्रमाण, जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, किरायानामा (Rent Agreement) या बिहार का पता दर्शाने वाली बैंक पासबुक।
  • PHH और AAY श्रेणी के लिए आय प्रमाण पत्र।
  • परिवार के मुखिया का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो।
  • परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति।
  • OTP सत्यापन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
  • यदि नवविवाहित दंपति आवेदन कर रहे हैं, तो विवाह प्रमाण पत्र।
  • यदि परिवार का विभाजन (Split Family) हुआ है, तो संबंधित घोषणा पत्र (Split Family Declaration)।

ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए आधिकारिक User Manual यहां से डाउनलोड किया जा सकता है: rconline.bihar.gov.in/Content/UserManual.pdf

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

बिहार सरकार Jan Vitran Ann (JVA) पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड के लिए पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराती है। आवेदन करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके घर बैठे आवेदन पूरा कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले rconline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर Apply for Online RC विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें। प्राप्त OTP दर्ज करके मोबाइल नंबर सत्यापित करें और अपने खाते के लिए पासवर्ड बनाएं।
  4. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में New Apply विकल्प चुनें। आगे बढ़ने से पहले दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ लें।
  5. अब बताएं कि आवेदन ग्रामीण (Rural) या शहरी (Urban) क्षेत्र के लिए किया जा रहा है।
  6. परिवार के मुखिया की जानकारी भरें। आधार में दर्ज नाम, पता, जिला, प्रखंड (Block), पंचायत और वार्ड का विवरण सही-सही दर्ज करें।
  7. Add Member विकल्प पर क्लिक करके परिवार के सभी सदस्यों को एक-एक करके जोड़ें। प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर और नाम आधार रिकॉर्ड के अनुसार ही दर्ज करें।
  8. सभी सदस्यों की जानकारी जोड़ने के बाद Go for Upload Document पर क्लिक करें।
  9. निर्धारित प्रारूप (Format) में सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  10. अंतिम सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। आवेदन शुरू करने के बाद उसे पूरा करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। यदि इस अवधि में आवेदन अंतिम रूप से जमा नहीं किया जाता है, तो परिवार के सदस्यों की जानकारी दोबारा भरनी होगी, हालांकि आपका पंजीकरण सुरक्षित रहेगा।
  11. सभी जानकारी सही होने पर Final Submit पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) के साथ पावती रसीद (Acknowledgement Slip) प्राप्त होगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि इसी नंबर से आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और आवेदन का सत्यापन करेंगे। आवेदन स्वीकृत होने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा और उसे आपके निकटतम उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop - FPS) से जोड़ दिया जाएगा।

आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे देखें?

  1. rconline.bihar.gov.in पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. डैशबोर्ड में Track Application Status विकल्प पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी। यहां से पता चल जाएगा कि आवेदन समीक्षा के अधीन (Under Review) है, स्वीकृत (Approved) हो चुका है या अस्वीकृत (Rejected) कर दिया गया है।

यदि केवल राशन कार्ड का विवरण देखना चाहते हैं, तो EPDS Bihar पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं।

  1. epds.bihar.gov.in/SearchByRCID.aspx वेबसाइट खोलें।
  2. अपना राशन कार्ड आईडी (RC Number) दर्ज करें।
  3. इसके बाद राशन कार्ड का पूरा विवरण दिखाई देगा। यहां परिवार के सभी सदस्यों की सूची और आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) की स्थिति भी देखी जा सकती है।

जिलेवार राशन कार्ड सूची (RCMS Report) में अपना नाम कैसे देखें?

EPDS Bihar पोर्टल पर उपलब्ध RCMS Report के माध्यम से बिहार के सभी जिलों की श्रेणीवार राशन कार्ड सूची देखी जा सकती है। यदि आप अपना नाम खोजना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  1. epds.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं और RCMS Report विकल्प खोलें।
  2. सूची में से अपना जिला चुनें।
  3. इसके बाद जिले की श्रेणीवार राशन कार्ड जानकारी दिखाई देगी। आगे बढ़ने के लिए अपने जिले के नाम पर क्लिक करें।
  4. अब अपनी आवश्यकता के अनुसार शहरी (Urban) या ग्रामीण (Rural) क्षेत्र का चयन करें।
  5. इसके बाद अपना प्रखंड (Block) चुनें।
  6. अब अपनी पंचायत का चयन करें।
  7. इसके बाद अपना गांव (Village) चुनें।
  8. अब अपनी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop - FPS) का चयन करें।
  9. इसके बाद उस FPS के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्ड की सूची दिखाई देगी। अपना राशन कार्ड नंबर चुनने पर परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देखा जा सकेगा।

e-Ration Card डाउनलोड कैसे करें?

तरीका 1: EPDS Bihar पोर्टल के माध्यम से

  1. epds.bihar.gov.in/SearchByRCID.aspx वेबसाइट खोलें।
  2. अपनी Ration Card ID दर्ज करके Search पर क्लिक करें।
  3. राशन कार्ड का पूरा विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद ब्राउज़र में Ctrl + P दबाकर इस पृष्ठ को PDF के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं या सीधे प्रिंट निकाल सकते हैं।

तरीका 2: DigiLocker के माध्यम से

  1. digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या DigiLocker ऐप खोलें।
  2. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन करें।
  3. खोज बॉक्स में Ration Card लिखें और जारीकर्ता (Issuer) के रूप में Food and Consumer Protection Department, Bihar का चयन करें।
  4. इसके बाद अपना Ration Card Number तथा मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।
  5. Get Document पर क्लिक करें। इसके बाद आपका बिहार राशन कार्ड DigiLocker से प्राप्त होकर आपके खाते में सुरक्षित हो जाएगा।

बिहार राशन कार्ड के लिए DigiLocker की सुविधा आधिकारिक rconline.bihar.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां इसे राशन कार्ड के डिजिटलीकरण से जुड़ी आधिकारिक सेवा के रूप में शामिल किया गया है।

राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम कैसे जोड़ें या हटाएं?

यदि राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना है या किसी सदस्य का नाम हटाना है, तो यह प्रक्रिया Praptra-KHA के माध्यम से RC Online पोर्टल पर पूरी की जा सकती है।

  1. सबसे पहले rconline.bihar.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. अपने राशन कार्ड नंबर (RC Number) की सहायता से मौजूदा राशन कार्ड खोजें।
  3. मेनू में उपलब्ध Praptra-KHA (सुधार/संशोधन) विकल्प का चयन करें।
  4. यदि नया सदस्य जोड़ना है, तो Add Member पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित सदस्य का आधार नंबर और नाम दर्ज करें तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। उदाहरण के लिए, नवजात बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र और पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
  5. यदि किसी सदस्य का नाम हटाना है, तो उस सदस्य का चयन करके उचित कारण चुनें, जैसे मृत्यु या अन्य स्थान पर स्थानांतरण। इसके बाद संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  6. सभी जानकारी भरने के बाद संशोधन का आवेदन जमा करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर एक पावती संख्या (Acknowledgement Number) प्राप्त होगी, जिसकी सहायता से आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।

Praptra-KHA की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए आधिकारिक User Manual यहां देख सकते हैं: rconline.bihar.gov.in/Content/PraptraKHA.pdf

राशन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें?

बिहार में राशन कार्ड के सभी सदस्यों का आधार से लिंक (Aadhaar Seeding) होना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया AePDS के माध्यम से आपकी निर्धारित उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop - FPS) पर पूरी की जाती है।

  1. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर अपनी निर्धारित उचित मूल्य की दुकान (FPS) पर जाएं।
  2. FPS डीलर से राशन कार्ड में आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) करने का अनुरोध करें। वह ePoS मशीन के माध्यम से प्रक्रिया शुरू करेगा।
  3. इसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य को ePoS मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट देना होगा, ताकि आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हो सके।
  4. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुष्टि का SMS भेज दिया जाएगा।

राशन कार्ड में आधार सीडिंग की स्थिति देखने के लिए epds.bihar.gov.in/SearchByRCID.aspx पर जाकर अपना राशन कार्ड नंबर (RC Number) दर्ज करें। आधार लिंक करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए यह गाइड पढ़ सकते हैं: राशन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें।

दूसरे राज्य में राशन कार्ड का उपयोग कैसे करें? (ONORC)

बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में रहते हैं। यदि आपके पास बिहार का राशन कार्ड है, तो One Nation One Ration Card (ONORC) योजना के तहत भारत के किसी भी राज्य की उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपना निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नया राशन कार्ड बनवाने या राशन कार्ड स्थानांतरित कराने की आवश्यकता नहीं होती। केवल आधार के माध्यम से पहचान सत्यापित करानी होती है।

ONORC योजना की विस्तृत जानकारी के लिए यह गाइड पढ़ें: One Nation One Ration Card (ONORC) पूरी गाइड।

शिकायत कैसे दर्ज करें?

  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए state.bihar.gov.in/fcp पर जाएं और Bihar PDS Grievance विकल्प का चयन करें।
  • टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-3456-194 या 1967 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  • यदि आवश्यक हो, तो राशन कार्ड और संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

आधिकारिक पोर्टल और महत्वपूर्ण लिंक

राशन कार्ड हेल्पलाइन: 1800-3456-194 या 1967 (टोल-फ्री)

यह भी पढ़ें:
भारत में राशन कार्ड - पूरी गाइड (2026)
राशन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें
One Nation One Ration Card (ONORC) - पूरी गाइड

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। राशन कार्ड से जुड़े नियम, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य प्रावधान समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। इसलिए आवेदन करने या किसी भी जानकारी की पुष्टि करने से पहले epds.bihar.gov.in और rconline.bihar.gov.in पर उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक जानकारी अवश्य देखें।

Frequently Asked Questions

बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन rconline.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। इसी पोर्टल के माध्यम से नया आवेदन, राशन कार्ड में संशोधन और परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है।

PHH श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। वहीं AAY श्रेणी के पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

हां। बिहार सरकार rconline.bihar.gov.in के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देती है। इसी पोर्टल पर पंजीकरण, आवेदन पत्र भरना, परिवार के सदस्यों का विवरण जोड़ना, दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन जमा करना संभव है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं।

epds.bihar.gov.in पर जाकर RCMS Report खोलें। इसके बाद अपना जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव और उचित मूल्य की दुकान (FPS) चुनें। फिर राशन कार्ड सूची में अपना नाम और परिवार का विवरण देख सकते हैं।

Jan Vitran Ann (JVA) बिहार सरकार की आधिकारिक राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) है। इसी पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन, संशोधन और अन्य ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और अन्य विवरणों का सत्यापन करते हैं। सत्यापन पूरा होने और आवेदन स्वीकृत होने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है। वास्तविक समय आवेदन की जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

ऐसी स्थिति में टोल-फ्री हेल्पलाइन 18003456194 या 1967 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा state.bihar.gov.in/fcp पर Bihar PDS Grievance के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। आवश्यकता होने पर जिला खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

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