राजस्थान में राशन कार्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत रियायती दरों पर गेहूं, चावल एवं अन्य आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकार ने राशन कार्ड सेवाओं को जन आधार से भी एकीकृत किया है, जो राजस्थान की पारिवारिक पहचान प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इसलिए नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने, परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट कराने तथा अन्य कई राशन कार्ड सेवाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड का होना आवश्यक माना जाता है।
राजस्थान में राशन कार्ड से संबंधित अधिकांश सेवाएं खाद्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल food.rajasthan.gov.in और राशन कार्ड डाउनलोड पोर्टल rrcc.rajasthan.gov.in के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इन पोर्टलों पर नागरिक राशन कार्ड के लिए आवेदन, आवेदन की स्थिति जांचना, राशन कार्ड डाउनलोड करना तथा अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। दोनों पोर्टलों का विकास और तकनीकी संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा किया जाता है।
राजस्थान राशन कार्ड की महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| जारी करने वाला विभाग | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार |
| खाद्य विभाग का आधिकारिक पोर्टल | food.rajasthan.gov.in |
| राशन कार्ड डाउनलोड पोर्टल | rrcc.rajasthan.gov.in |
| आवेदन की स्थिति जांचें | food.rajasthan.gov.in/form_status.aspx |
| ऑनलाइन आवेदन पोर्टल | sso.rajasthan.gov.in (e-Mitra के माध्यम से) |
| मासिक खाद्यान्न पात्रता (PHH) | प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम |
| मासिक खाद्यान्न पात्रता (AAY) | प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम |
| हेल्पलाइन नंबर | 0141-2227352 (कार्य दिवसों एवं कार्यालय समय में) |
| टोल फ्री PDS हेल्पलाइन | 1967 |
| ईमेल | [email protected] |
राजस्थान में राशन कार्ड के प्रकार
राजस्थान सरकार पात्रता, आय स्तर और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रावधानों के आधार पर विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी करती है। प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आवेदन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपका परिवार किस श्रेणी में आता है।
| राशन कार्ड का प्रकार | पूरा नाम | किन्हें जारी किया जाता है | मासिक खाद्यान्न पात्रता |
|---|---|---|---|
| AAY | अंत्योदय अन्न योजना | अत्यंत गरीब परिवार, जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, भूमिहीन मजदूर, निराश्रित बुजुर्ग, विधवा महिलाएं तथा अन्य अत्यधिक कमजोर वर्ग के परिवार | प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम |
| BPL | गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) | राज्य सरकार द्वारा चिन्हित ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं | राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन के अनुसार रियायती दर पर खाद्यान्न |
| PHH | प्राथमिकता प्राप्त परिवार (Priority Household) | सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) तथा NFSA के मानदंडों के आधार पर चिन्हित पात्र परिवार | प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम |
| APL | गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line) | ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं और राशन कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से पहचान या निवास प्रमाण के रूप में करना चाहते हैं | सीमित या कोई खाद्यान्न सब्सिडी नहीं |
कौन आवेदन कर सकता है?
राजस्थान में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक और उसके परिवार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदन करने से पहले नीचे दी गई शर्तों की जांच अवश्य कर लें।
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसके पास राज्य में निवास का वैध प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए।
- आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। राजस्थान में राशन कार्ड से संबंधित अधिकांश सेवाओं और नए आवेदन की प्रक्रिया जन आधार से जुड़ी हुई है।
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहले से कोई वैध राशन कार्ड जारी नहीं होना चाहिए।
- जिन व्यक्तियों का पुराना राशन कार्ड निरस्त हो चुका है या जिनके पास अस्थायी राशन कार्ड है, वे नया नियमित राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- नवविवाहित दंपति, जिनका नाम किसी मौजूदा राशन कार्ड में दर्ज नहीं है और जिनके पास स्वयं का राशन कार्ड नहीं है, वे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- BPL, PHH या AAY श्रेणी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की आय एवं अन्य पात्रता मानदंड राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप होने चाहिए।
- ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन है, जो नियमित रूप से आयकर का भुगतान करते हैं अथवा सरकार द्वारा निर्धारित उच्च श्रेणी के सरकारी पदों पर कार्यरत हैं, उन्हें रियायती राशन श्रेणियों के लिए अपात्र माना जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखना महत्वपूर्ण है। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होने पर आवेदन की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया में देरी हो सकती है। सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जाते हैं:
- जन आधार कार्ड - राजस्थान राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय यह सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य दस्तावेज माना जाता है।
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र - जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, किरायानामा, गैस कनेक्शन दस्तावेज या राजस्थान के पते वाली बैंक पासबुक।
- आय प्रमाण पत्र (BPL, PHH और AAY श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले परिवारों के लिए)।
- परिवार के मुखिया का नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति।
- नवविवाहित दंपति के मामले में विवाह प्रमाण पत्र अथवा विवाह संबंधी अन्य वैध दस्तावेज।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक आधिकारिक आवेदन पत्र food.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन SSO पोर्टल पर उपलब्ध e-Mitra सेवा के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया राजस्थान खाद्य विभाग द्वारा जारी नागरिक वर्कफ़्लो दस्तावेज़ food.rajasthan.gov.in में भी निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- sso.rajasthan.gov.in पर जाएं और अपनी SSO ID एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें। यदि आपके पास SSO ID नहीं है, तो जन आधार संख्या या आधार संख्या के माध्यम से नया पंजीकरण करें।
- लॉगिन करने के बाद Citizen Apps (G2C) सेक्शन में जाएं और e-Mitra सेवा का चयन करें।
- अब Services > Avail Services > Utility विकल्प पर क्लिक करें।
- सर्च बॉक्स में Ration - New Ration Card Form Filling (Form 1) लिखें और संबंधित सेवा का चयन करें।
- इसके बाद अपना जिला (District) तथा ब्लॉक/नगरपालिका (Block/Nagarpalika) चुनकर Continue पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। इसमें परिवार के मुखिया तथा सभी सदस्यों का विवरण दर्ज करना होगा।
- Submit पर क्लिक करने के बाद आवश्यक व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जानकारी भरें, सभी सदस्यों को जोड़ें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद Verify विकल्प पर क्लिक करें।
- सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन संबंधित BDO (Block Development Officer) या EO (Executive Officer) कार्यालय को क्षेत्रीय जांच एवं अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उपलब्ध प्रिंट विकल्प के माध्यम से आवेदन रसीद डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रखें।
जब आवेदन की स्थिति में "Ready for Printing" दिखाई देने लगे, तब पोर्टल पर उपलब्ध Print Ration Card विकल्प का उपयोग करके राशन कार्ड डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है।
ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कैसे करें?
यदि आपके पास SSO ID नहीं है या आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो राजस्थान के किसी भी अधिकृत ई-मित्र केंद्र (e-Mitra Kiosk) के माध्यम से भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह तरीका उन नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।
- अपने नजदीकी अधिकृत ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं।
- ई-मित्र संचालक आपके दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे।
- सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
- आवेदन जमा होने के बाद आपको एक रसीद (Acknowledgement Receipt) प्रदान की जाएगी, जिसमें आवेदन संख्या अंकित होगी।
- इस आवेदन संख्या की सहायता से आप बाद में आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है।
ई-मित्र केंद्र पर आवेदन करने से पहले सेवा शुल्क के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और आवेदन रसीद को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
यदि आपने राजस्थान राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो उसकी वर्तमान स्थिति ऑनलाइन घर बैठे देख सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके लिए एक विशेष स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की प्रगति, सत्यापन की स्थिति तथा अंतिम निर्णय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने राशन कार्ड नंबर या आवेदन (फॉर्म) नंबर की सहायता से ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- food.rajasthan.gov.in/form_status.aspx पर जाएं।
- अब राशन कार्ड नंबर या फॉर्म नंबर में से उस विकल्प का चयन करें, जिसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
- चयनित नंबर निर्धारित बॉक्स में दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदन की वर्तमान स्थिति, संबंधित विवरण तथा उपलब्ध अपडेट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे।
राशन कार्ड सूची कैसे देखें?
राजस्थान सरकार जिला, ब्लॉक और उचित मूल्य की दुकान (FPS) के अनुसार राशन कार्ड धारकों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। यदि आप अपना नाम, परिवार के सदस्यों का विवरण या अपने क्षेत्र की राशन कार्ड सूची देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- rscdrc.food.rajasthan.gov.in पर जाएं और District Wise Ration Card Details विकल्प पर क्लिक करें।
- राजस्थान के सभी जिलों की सूची में से अपना जिला (District) चुनें।
- इसके बाद Urban (शहरी) या Rural (ग्रामीण) क्षेत्र का चयन करें।
- अब अपना ब्लॉक, पंचायत समिति या नगरपालिका क्षेत्र चुनें।
- इसके बाद संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड का चयन करें।
- अब अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop - FPS) अथवा राशन डीलर का चयन करें।
- चयनित FPS के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहां अपने राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करके परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देखा जा सकता है।
यदि आपके पास पहले से राशन कार्ड नंबर उपलब्ध है, तो आप सीधे food.rajasthan.gov.in/SearchRationCardOld.aspx पर जाकर भी राशन कार्ड का विवरण खोज सकते हैं।
राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा rrcc.rajasthan.gov.in/DownloadRationCard.aspx पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। यह RRCC (Rajasthan Ration Card Centre) का आधिकारिक पोर्टल है, जहां से नागरिक अपना डिजिटल राशन कार्ड तथा संबंधित NOC डाउनलोड कर सकते हैं।
राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- rrcc.rajasthan.gov.in/DownloadRationCard.aspx पर जाएं।
- निर्धारित बॉक्स में अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- पोर्टल पर उपलब्ध सत्यापन (Verification) प्रक्रिया को पूरा करें।
- सत्यापन सफल होने के बाद राशन कार्ड PDF प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकेगा।
यही डाउनलोड सुविधा खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन स्थिति पेज में भी "Click here to download ration card and NOC" विकल्प के रूप में प्रदान की गई है, जहां से राशन कार्ड और NOC दोनों डाउनलोड किए जा सकते हैं।
राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम कैसे जोड़ें या हटाएं?
परिवार में नए सदस्य के जन्म, विवाह के बाद जीवनसाथी का नाम जोड़ने या किसी सदस्य की मृत्यु, विवाह अथवा अन्य कारणों से नाम हटाने की आवश्यकता होने पर राजस्थान सरकार राशन कार्ड में संशोधन (Modification) की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रक्रिया SSO पोर्टल पर e-Mitra सेवा के माध्यम से पूरी की जाती है। संशोधन के दौरान दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए आवेदन करते समय सही दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक है।
- sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO ID और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
- e-Mitra > Services > Avail Services > Utility विकल्प पर जाएं।
- सर्च बॉक्स में राशन कार्ड संशोधन (Correction) या सदस्य जोड़ने/हटाने (Member Addition/Deletion) से संबंधित सेवा खोजें और उसका चयन करें।
- अपना वर्तमान राशन कार्ड नंबर दर्ज करें, जिसके बाद कार्ड से जुड़ी मौजूदा जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- यदि किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना है, तो उसका आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि तथा परिवार के मुखिया से संबंध दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज़ जैसे नवजात शिशु के लिए जन्म प्रमाण पत्र या जीवनसाथी के लिए विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- यदि किसी सदस्य का नाम हटाना है, तो संबंधित सदस्य का चयन करें और निर्धारित कारण के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करें।
- सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट करें और प्राप्त होने वाला आवेदन/पावती (Acknowledgement) नंबर सुरक्षित रखें।
- आवेदन सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद संशोधित विवरण राशन कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा।
राशन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान रोकने के लिए राजस्थान में राशन कार्ड से जुड़े सभी सदस्यों की आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) अनिवार्य की गई है। आधार लिंक होने के बाद लाभार्थी ePoS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन प्राप्त कर सकते हैं।
आधार सीडिंग की स्थिति rscdrc.food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध NFSA Beneficiary Seeding Report के माध्यम से भी देखी जा सकती है। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ निर्धारित उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop - FPS) पर जाएं।
- FPS डीलर से ePoS मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) करने का अनुरोध करें।
- सत्यापन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या अन्य निर्धारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- आधार सीडिंग सफल होने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुष्टि (Confirmation) का SMS प्राप्त होगा।
- इसके बाद आधार और राशन कार्ड का विवरण NFSA डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, जिससे राशन वितरण प्रक्रिया अधिक सुगम हो जाती है।
विस्तृत जानकारी के लिए: राशन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें।
दूसरे राज्य में राशन कार्ड का उपयोग कैसे करें? (ONORC)
यदि आप राजस्थान के निवासी हैं लेकिन रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय या अन्य कारणों से किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो भी आप अपने राशन कार्ड के तहत मिलने वाला खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card - ONORC) व्यवस्था लागू की गई है, जो देशभर के पात्र NFSA लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान करती है।
ONORC के तहत राशन कार्ड को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने या नया राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होती। लाभार्थी भारत के किसी भी ONORC-सक्षम उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपना निर्धारित राशन प्राप्त कर सकते हैं।
राशन प्राप्त करने के लिए केवल आधार आधारित प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक होता है। सत्यापन सफल होने के बाद लाभार्थी अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी राज्य में रह रहे हों।
यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अस्थायी रूप से दूसरे राज्यों में रहने वाले परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इससे उन्हें खाद्यान्न लाभ प्राप्त करने के लिए अपने गृह जिले या राज्य लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
विस्तृत जानकारी के लिए: वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) की संपूर्ण जानकारी।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
यदि राशन वितरण, पात्रता, आधार सीडिंग, राशन कार्ड आवेदन, नाम जोड़ने/हटाने, राशन की मात्रा या किसी अन्य खाद्य विभाग सेवा से संबंधित समस्या आती है, तो लाभार्थी राजस्थान सरकार के विभिन्न शिकायत निवारण माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय राशन कार्ड नंबर, आवेदन संख्या तथा संबंधित विवरण अपने पास रखना उपयोगी रहेगा।
- राजस्थान संपर्क (ऑनलाइन शिकायत पोर्टल): sampark.rajasthan.gov.in
- खाद्य विभाग हेल्पलाइन: 0141-2227352 (कार्यालय समय के दौरान)
- ईमेल: [email protected]
- PDS टोल फ्री हेल्पलाइन: 1967
- जिला कलेक्टर (रसद) कार्यालय: संपर्क विवरण food.rajasthan.gov.in/AllContacts_Collector.aspx पर उपलब्ध हैं।
महत्वपूर्ण पोर्टल और उपयोगी लिंक
राजस्थान राशन कार्ड से संबंधित आवेदन, स्थिति जांच, डाउनलोड, सूची देखने तथा शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक पोर्टल और लिंक उपयोगी हैं:
- राजस्थान खाद्य विभाग पोर्टल - food.rajasthan.gov.in
- राजस्थान राशन कार्ड डाउनलोड करें - rrcc.rajasthan.gov.in
- आवेदन की स्थिति जांचें - food.rajasthan.gov.in
- SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें - sso.rajasthan.gov.in
- राशन कार्ड खोजें - food.rajasthan.gov.in
- जिला-वार राशन कार्ड सूची देखें - rscdrc.food.rajasthan.gov.in
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें - sampark.rajasthan.gov.in
- NFSA आवेदन पत्र डाउनलोड करें - food.rajasthan.gov.in
राजस्थान खाद्य विभाग हेल्पलाइन: 0141-2227352 (कार्यालय समय के दौरान)
PDS टोल फ्री हेल्पलाइन: 1967
ईमेल: [email protected]
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पात्रता नियम, प्रक्रियाएं तथा अन्य प्रावधान समय-समय पर राजस्थान सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। किसी भी आवेदन, संशोधन या आधिकारिक कार्यवाही से पहले नवीनतम और प्रमाणिक जानकारी के लिए हमेशा food.rajasthan.gov.in पोर्टल का ही संदर्भ लें।
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