स्वतंत्र गाइड · यह आयकर विभाग, Protean या UTIITSL नहीं है · हम कभी आपका पैन, आधार नंबर या OTP नहीं माँगते।
कंपनी, LLP, फ़र्म, ट्रस्ट या HUF का पैन कार्ड (2026): फ़ॉर्म 94, दस्तावेज़, फ़ीस
भारत में बनी कंपनियाँ, LLP, पार्टनरशिप फ़र्म, ट्रस्ट, HUF और दूसरी संस्थाएँ Protean या UTIITSL पर फ़ॉर्म 94 से पैन के लिए आवेदन करती हैं। फ़ीस किसी व्यक्ति जितनी ही है: छपे कार्ड के साथ ₹107, सिर्फ़ e-PAN ₹72। नई कंपनियाँ और LLP MCA में रजिस्ट्रेशन के समय ही पैन के लिए आवेदन कर सकती हैं। प्रोप्राइटर अपना निजी पैन ही इस्तेमाल करता है।
- फ़ॉर्म
- फ़ॉर्म 94 (भारतीय संस्था)
- फ़ीस
- भारत में ₹66–₹107
- कहाँ
- Protean या UTIITSL
- ज़रूरी
- रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ + साइन करने वाले का पहचान पत्र
- बाद में बदलाव
- फ़ॉर्म CR-02
इस पेज पर
- आपकी संस्था कौन सी है? (फ़ाइंडर)
- पैन धारकों के 10 प्रकार
- संस्था का पैन कैसे पढ़ें
- संस्था को अपना पैन क्यों चाहिए
- नई कंपनी या LLP: रजिस्ट्रेशन के साथ पैन
- हर संस्था के दस्तावेज़
- कौन साइन करे, कौन भुगतान करे
- फ़ॉर्म 94 से आवेदन, स्टेप-बाय-स्टेप
- फ़ीस
- फ़ॉर्म 94 भरने के नियम
- पैन मिलने के बाद: बदलाव और डुप्लीकेट
- समस्याएँ और हल
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आपकी संस्था किस तरह की है, और आपको क्या चाहिए?
अपनी संस्था चुनें। जवाब में फ़ॉर्म, आपके पैन का अक्षर, मुख्य दस्तावेज़ और साइन करने वाला व्यक्ति दिखेगा। किसी व्यक्ति के पैन या सुधार के लिए कौन सा पैन फ़ॉर्म टूल इस्तेमाल करें।
| संस्था | क्या इस्तेमाल करें |
|---|---|
| प्रोप्राइटरशिप | अलग पैन नहीं; मालिक का अपना पैन |
| अभी इनकॉर्पोरेट हो रही कंपनी या LLP | MCA रजिस्ट्रेशन के साथ पैन |
| पहले से बनी कंपनी / LLP / फ़र्म जिसका पैन नहीं | फ़ॉर्म 94 (अक्षर C / F / F) |
| HUF | कर्ता के नोटरी शपथपत्र के साथ फ़ॉर्म 94 (अक्षर H) |
| ट्रस्ट | ट्रस्ट डीड या रजिस्ट्रेशन के साथ फ़ॉर्म 94 (अक्षर T) |
| सोसाइटी, क्लब, सहकारी समिति, दूसरा समूह | AOP या BOI के रूप में फ़ॉर्म 94 (अक्षर A / B) |
| स्थानीय निकाय, सरकारी दफ़्तर, दूसरी क़ानूनी संस्था | फ़ॉर्म 94 (अक्षर L / G / J) |
| भारत के बाहर बनी संस्था | फ़ॉर्म 96 |
पैन धारक किन-किन प्रकार के होते हैं?
आयकर विभाग हर पैन धारक को दस में से किसी एक समूह में रखता है, जिसे स्टेटस कहते हैं। स्टेटस से पैन का चौथा अक्षर, दिए जाने वाले दस्तावेज़ और साइन करने वाला व्यक्ति तय होता है।
| चौथा अक्षर | स्टेटस | उदाहरण | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|
| P | व्यक्ति (Individual) | आप, प्रोप्राइटर, बच्चा | फ़ॉर्म 93 |
| C | कंपनी | प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी | फ़ॉर्म 94 |
| F | फ़र्म / लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप | पार्टनरशिप फ़र्म (रजिस्टर्ड हो या नहीं), LLP | फ़ॉर्म 94 |
| H | हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) | साझा संपत्ति रखने वाला परिवार, जिसे कर्ता चलाता है | फ़ॉर्म 94 |
| T | ट्रस्ट | चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट, निजी पारिवारिक ट्रस्ट | फ़ॉर्म 94 |
| A | व्यक्तियों का संघ (AOP) | किसी साझा मक़सद के लिए जुड़े लोग या संस्थाएँ, जैसे जॉइंट वेंचर। रजिस्टर्ड सोसाइटी और सहकारी समितियाँ AOP/BOI के दस्तावेज़ों में आती हैं | फ़ॉर्म 94 |
| B | व्यक्तियों का निकाय (BOI) | सिर्फ़ व्यक्तियों से बना समूह जो साथ काम करता है | फ़ॉर्म 94 |
| L | स्थानीय निकाय | नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत | फ़ॉर्म 94 |
| J | कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (AJP) | ऐसी संस्था जिसे क़ानून अलग "व्यक्ति" मानता है और जो किसी दूसरे समूह में नहीं आती | फ़ॉर्म 94 |
| G | सरकारी एजेंसी | केंद्र, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के दफ़्तर की ओर से काम करने वाला व्यक्ति | फ़ॉर्म 94 |
स्टेटस सोच-समझकर चुनें। यह पैन नंबर में ही जुड़ जाता है। अगर कंपनी फ़र्म के रूप में आवेदन कर दे, तो चौथा अक्षर ग़लत आएगा। ऐसा हो तो Protean या UTIITSL से संपर्क करें; हो सकता है नया आवेदन करना पड़े और ग़लत पैन सरेंडर करना पड़े।
संस्था का पैन कैसे पढ़ें?
हर पैन में 10 अक्षर होते हैं: 5 अक्षर, 4 अंक, 1 अक्षर। इनमें दो जगहों का ख़ास मतलब है।
| जगह | मतलब | उदाहरण: "Rama Traders Pvt Ltd" |
|---|---|---|
| 1–3 | AAA से ZZZ तक की अक्षर-सीरीज़ | ABC |
| 4 | धारक का प्रकार (स्टेटस) | C (कंपनी) |
| 5 | संस्थाओं के लिए: संस्था के नाम का पहला अक्षर। व्यक्ति के लिए: उपनाम का पहला अक्षर। | R (Rama) |
| 6–9 | 0001 से 9999 तक चलने वाला नंबर | 1234 |
| 10 | जाँच अक्षर (check letter) | K |
यानी उदाहरण वाला पैन ABCCR1234K जैसा दिखेगा। यह समझाने के लिए नकली नंबर है, असली पैन नहीं।
इससे किसी सप्लायर या ग्राहक के इनवॉइस पर लिखा पैन जाँचें। कंपनी के इनवॉइस पर चौथे अक्षर P वाला पैन शायद मालिक का निजी पैन है, या टाइपिंग की ग़लती। TDS या GST रिटर्न भरने से पहले उनसे पक्का कर लें। आप मुफ़्त में पैन ऑनलाइन वेरिफ़ाई भी कर सकते हैं।
संस्था को अपना पैन क्यों चाहिए?
कंपनी, LLP, फ़र्म, ट्रस्ट या HUF अपने मालिकों या सदस्यों से अलग करदाता है। व्यवहार में इसे अपने पैन की ज़रूरत इन कामों के लिए होती है:
- अपने नाम पर बैंक खाता खोलना;
- GST रजिस्ट्रेशन, जो पैन पर ही जारी होता है;
- अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना;
- दूसरों से भुगतान मिलने पर सामान्य दर से टैक्स कटवाना (पैन न हो तो आम तौर पर ज़्यादा दर से कटता है);
- अपने नाम पर संपत्ति और निवेश ख़रीदना-बेचना।
पार्टनरों या डायरेक्टरों के अपने पैन से संस्था के पैन का काम नहीं चलता। HUF का पैन भी कर्ता के निजी पैन से अलग होता है। किन सौदों में पैन ज़रूरी है, इसकी पूरी सूची के लिए पैन कहाँ ज़रूरी है देखें।
क्या नई कंपनी या LLP को पैन के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है?
ज़रूरी नहीं। आयकर विभाग कहता है कि भारतीय कंपनियाँ और LLP रजिस्ट्रेशन के समय MCA के कॉमन एप्लीकेशन फ़ॉर्म से पैन के लिए आवेदन कर सकती हैं। कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) कहता है कि आयकर विभाग का दिया पैन और TAN इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट पर छपता है।
कंपनी या LLP के लिए फ़ॉर्म 94 तभी भरें जब वह पहले से बनी हो और किसी वजह से उसका पैन न हो। पार्टनरशिप फ़र्म, ट्रस्ट, HUF, सोसाइटी और दूसरे समूह MCA में रजिस्टर नहीं होते, इसलिए वे हमेशा फ़ॉर्म 94 भरते हैं।
"कंपनी पैन" के लिए किसी को पैसे देने से पहले इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट देखें। अगर उस पर पैन छपा है, तो पैन आपके पास पहले से है। उसका e-PAN Protean या UTIITSL से डाउनलोड कर सकते हैं।
हर संस्था को कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
संस्थाओं के लिए आम तौर पर एक रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ से ही पहचान, पता और बनने की तारीख़ तीनों साबित होते हैं। यह सूची फ़ॉर्म 94 के लिए आयकर विभाग की दस्तावेज़ तालिका (नियम 158, आयकर नियम 2026) के अनुसार है।
| संस्था | देने वाला दस्तावेज़ (कोई एक) | फ़ॉर्म में "तारीख़" का मतलब |
|---|---|---|
| भारत में रजिस्टर्ड कंपनी | रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी, या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर (CIN) | इनकॉर्पोरेशन की तारीख़ |
| भारत में रजिस्टर्ड LLP | रजिस्ट्रार ऑफ़ LLP के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी, या LLP आइडेंटिफ़िकेशन नंबर (LLPIN) | इनकॉर्पोरेशन / रजिस्ट्रेशन की तारीख़ |
| पार्टनरशिप फ़र्म (LLP नहीं) | रजिस्ट्रार ऑफ़ फ़र्म्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की कॉपी, या पार्टनरशिप डीड की कॉपी | पार्टनरशिप डीड की तारीख़ |
| ट्रस्ट | ट्रस्ट डीड की कॉपी, या चैरिटी कमिश्नर के रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफ़िकेट की कॉपी | ट्रस्ट डीड बनने की तारीख़ |
| HUF | कर्ता का मूल शपथपत्र, जो नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर या न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित हो, और जिसमें आवेदन की तारीख़ पर हर सहदायिक का नाम, पिता का नाम, आधार या पैन और पता हो। साथ में कर्ता का अपना पहचान, पता और जन्मतिथि का सबूत। | HUF बनने की तारीख़ |
| AOP या BOI (ट्रस्ट नहीं) | समझौते (agreement) की कॉपी, या चैरिटी कमिश्नर, सहकारी समिति रजिस्ट्रार या किसी दूसरे सक्षम प्राधिकरण का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, या पहचान और पता दिखाने वाला केंद्र या राज्य सरकार का कोई दस्तावेज़ | बनने की तारीख़ |
| स्थानीय निकाय या AJP | पहचान और पता दिखाने वाला केंद्र या राज्य सरकार के विभाग का कोई दस्तावेज़ | बनने की तारीख़ |
| केंद्र, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की ओर से काम करने वाला व्यक्ति | विभागाध्यक्ष, वेतन एवं लेखा अधिकारी, ज़ोनल लेखा अधिकारी, ज़िला कोषागार अधिकारी या चेक आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) का मूल सर्टिफ़िकेट | — |
और क्या तैयार रखें
- प्रतिनिधि का ब्योरा और सबूत: फ़ॉर्म 94 में प्रतिनिधि करदाता (Representative Assessee) या अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised Representative) का हिस्सा है (नाम, पैन या आधार, भारत का पता, मोबाइल और ईमेल)। उनका पहचान और पते का सबूत ज़रूरी है।
- संस्था का मोबाइल नंबर और ईमेल: दोनों ज़रूरी हैं।
- पत्राचार के पते का सबूत: अगर चिट्ठियाँ ऑफ़िस के पते के बजाय किसी दूसरे पते पर चाहिए, तो उस पते का भी सबूत दें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर: कंपनियों और LLP के लिए ज़रूरी।
Protean के फ़ोटो वाले निर्देश व्यक्तियों के लिए हैं; संस्था के आवेदन में फ़ोटो नहीं लगती। फ़ॉर्म पर मोहर या स्टैम्प ज़रूरी नहीं है।
पैन आवेदन पर कौन साइन करे, और कौन भुगतान कर सकता है?
संस्था ख़ुद साइन नहीं कर सकती, इसलिए उसकी ओर से कोई व्यक्ति साइन करता है। Protean बताता है कि पावती पर कौन साइन करे और ऑनलाइन फ़ीस कौन भर सकता है:
| संस्था | पावती पर साइन | ऑनलाइन भुगतान कर सकता है |
|---|---|---|
| कंपनी | कोई डायरेक्टर | कोई भी डायरेक्टर |
| फ़र्म या LLP | कोई पार्टनर | कोई भी पार्टनर |
| HUF | कर्ता | कर्ता |
| ट्रस्ट | कोई ट्रस्टी | Protean ने नहीं बताया (पोर्टल पर देखें) |
| AOP, BOI, AJP, स्थानीय निकाय | अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता | अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता |
अगर साइन करने वाला हस्ताक्षर के बजाय अँगूठा लगाता है, तो उसे मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या फ़ॉर्म के निर्देशों में बताए किसी दूसरे अधिकारी से सत्यापित कराना ज़रूरी है।
फ़ॉर्म 94 से संस्था के पैन के लिए आवेदन कैसे करें?
नीचे के स्टेप Protean के हैं। UTIITSL पर भी तरीका यही है, और दोनों की फ़ीस बराबर है। रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ और साइन करने वाले के पहचान पत्र के स्कैन तैयार रखें।
- Protean या UTIITSL खोलें और फ़ॉर्म 94 (भारतीय संस्था) चुनें
- सही स्टेटस चुनें: कंपनी, फ़र्म/LLP, ट्रस्ट, HUF, AOP …
- पूरा नाम, बनने की तारीख़, पते, आय का स्रोत और AO कोड भरें
- क्या रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ और साइन करने वाले का पहचान पत्र आपके पास है? नहीं: पहले डीड, सर्टिफ़िकेट या HUF का नोटरी शपथपत्र लें (दस्तावेज़)
- ₹66–₹107 भरें और 15 अंकों का पावती नंबर सँभालें
- डिजिटल साइन करें, या 15 दिन के अंदर साइन की हुई पावती दस्तावेज़ों के साथ भेजें
- पैन जारी: e-PAN ईमेल से, चुना हो तो कार्ड डाक से
-
आवेदन पेज खोलें और फ़ॉर्म 94 चुनें
Protean पर onlineservices.proteantech.in → PAN → Apply Online पर जाएँ। UTIITSL पर pan.utiitsl.com खोलें। भारतीय संस्था (फ़ॉर्म 94) वाला नए पैन का फ़ॉर्म चुनें।
-
संस्था की कैटेगरी चुनें
कंपनी, फ़र्म/LLP, ट्रस्ट, HUF, AOP, BOI, स्थानीय निकाय, AJP या सरकार चुनें। पक्का न हो तो स्टेटस तालिका देखें। संस्था का नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर भरकर सबमिट करें।
काम हो गया, यह तब समझें जब स्क्रीन पर टोकन नंबर दिखे और ईमेल पर आए। इससे आप बाद में लौटकर फ़ॉर्म पूरा कर सकते हैं।
-
फ़ॉर्म ठीक वैसे भरें जैसा रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ में है
पूरा नाम पहले खाने से लिखें, आगे "M/s" न लगाएँ। कंपनियाँ नाम छोटा न करें ("Pvt Ltd" नहीं, "Private Limited" लिखें)। बनने की तारीख़, ऑफ़िस का पता, पत्राचार का पता, रजिस्ट्रेशन नंबर और आय का स्रोत भरें। Protean और UTIITSL शहर के हिसाब से AO कोड (आपके टैक्स दफ़्तर का कोड) ढूँढने में मदद करते हैं। देखें अपना AO कोड कैसे पता करें।
अगर डीड और बैंक के काग़ज़ों में नाम अलग है: रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ वाला नाम लिखें। नाम के फ़र्क़ से आवेदन में देरी हो सकती है।
-
प्रतिनिधि का ब्योरा और दस्तावेज़ जोड़ें
प्रतिनिधि वाला हिस्सा भरें और चुनें कि दस्तावेज़ कैसे देंगे। Protean के पेपरलेस विकल्पों में स्कैन किए दस्तावेज़ों के साथ e-Sign या DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट) शामिल हैं। पोर्टल दिखाता है कि आपकी कैटेगरी के लिए कौन से विकल्प हैं।
-
कार्ड चाहिए या सिर्फ़ e-PAN, चुनें और भुगतान करें
फ़ीस तालिका देखें। पेपरलेस आवेदन का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से होता है। भुगतान करने वाला डायरेक्टर, पार्टनर, कर्ता या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए, जैसा ऊपर बताया है।
काम हो गया, यह तब समझें जब पावती और भुगतान की रसीद PDF में ईमेल पर आ जाएँ, जिसमें 15 अंकों का पावती नंबर हो।
-
डिजिटल साइन करें, या काग़ज़ डाक से भेजें
डिजिटल साइन किया है तो कुछ भेजना नहीं है। नहीं तो पावती प्रिंट करें, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से साइन कराएँ, और दस्तावेज़ों की कॉपी के साथ पावती पर छपे पते पर भेजें। लिफ़ाफ़े पर "APPLICATION FOR PAN – N-[15 अंकों का पावती नंबर]" लिखें।
काग़ज़ ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के अंदर Protean पहुँचने चाहिए। काग़ज़ देर से पहुँचे तो आवेदन में देरी हो सकती है या वह रिजेक्ट हो सकता है।
-
स्टेटस देखें और e-PAN डाउनलोड करें
जिस साइट पर आवेदन किया, उसी पर पावती नंबर से स्टेटस देखें। पैन जारी होने पर e-PAN ईमेल से आता है, और चुना हो तो कार्ड बाद में डाक से आता है। पैन आवेदन का स्टेटस देखें →
कंपनी या फ़र्म के पैन की फ़ीस कितनी है?
संस्थाएँ भी व्यक्तियों जितनी ही ऑफ़िशियल फ़ीस देती हैं। इन रकमों में GST शामिल है।
| क्या मिलेगा | काग़ज़ी दस्तावेज़ / सेंटर पर | पेपरलेस ऑनलाइन |
|---|---|---|
| छपा कार्ड + e-PAN, भारत का पता | ₹107 | ₹101 |
| छपा कार्ड + e-PAN, विदेश का पता | ₹1,017 | ₹1,011 |
| सिर्फ़ e-PAN (कार्ड नहीं) | ₹72 | ₹66 |
आयकर विभाग के पैन पेज के अनुसार डिजिटल आवेदन पर ₹5.90 का e-Sign शुल्क अलग से लगता है।
CA, दुकान या एजेंट फ़ॉर्म भरने का पैसा ले सकते हैं। यह सर्विस फ़ीस है, ऑफ़िशियल फ़ीस से अलग। ₹66–₹107 वाली ऑफ़िशियल रसीद ज़रूर माँगें।
फ़ॉर्म 94 भरने के नियम क्या हैं?
1 अप्रैल 2026 से फ़ॉर्म 94 ने फ़ॉर्म 49A के संस्था वाले हिस्से की जगह ली है। यह आयकर अधिनियम 2025 (पैन अब धारा 262 में है) और आयकर नियम 2026 के नियम 158 के तहत है। ख़बरों के अनुसार पहले जारी पैन मान्य रहते हैं।
| नियम | आपके लिए मतलब |
|---|---|
| सिर्फ़ अंग्रेज़ी, बड़े अक्षर | काग़ज़ी फ़ॉर्म कैपिटल अक्षरों में भरें, हो सके तो काली स्याही से, हर खाने में एक अक्षर |
| पहले खाने से पूरा नाम | "M/s" नहीं। कंपनियाँ नाम बिना छोटे रूप के लिखें |
| तारीख़ DD MM YYYY में | आगे की तारीख़ नहीं चलती |
| मोबाइल और ईमेल | संस्था और प्रतिनिधि दोनों के लिए ज़रूरी। मोबाइल देश के कोड के साथ (भारत के लिए 91) |
| कम से कम एक आय का स्रोत | वेतन, बिज़नेस/पेशा, मकान से आय, कैपिटल गेन, दूसरे स्रोत, या "कोई आय नहीं" |
| फ़ाइनल सबमिट के बाद बदलाव नहीं | सब कुछ जाँच लें। ग़लतियाँ बाद में फ़ॉर्म CR-02 से ठीक होती हैं |
| अधूरे फ़ॉर्म | अमान्य माने जाते हैं; नया आवेदन करना पड़ता है |
पैन मिलने के बाद क्या होता है?
नाम, पता या दूसरा ब्योरा बदलना
संस्थाएँ Protean या UTIITSL पर फ़ॉर्म CR-02 इस्तेमाल करती हैं (व्यक्ति CR-01)। आम मामले: फ़र्म नया पार्टनर जोड़कर नाम बदले, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफ़िस बदले, या ट्रस्ट का पता बदले। बदलाव साबित करने वाला दस्तावेज़ दें, जैसे नई डीड या MCA का सर्टिफ़िकेट। पैन में सुधार कैसे होता है →
कार्ड खो गया
संस्था के पैन और उसकी इनकॉर्पोरेशन या बनने की तारीख़ से रीप्रिंट मँगवाएँ, या e-PAN डाउनलोड करें। पैन कार्ड रीप्रिंट करें →
एक संस्था के दो पैन
एक संस्था के पास सिर्फ़ एक पैन हो सकता है। अगर दो हैं, जैसे कार्ड खोने पर फ़र्म ने फिर से आवेदन कर दिया, तो फ़ालतू पैन सरेंडर करें। डुप्लीकेट पैन सरेंडर कैसे करें →
ब्रांच
ब्रांच आम तौर पर कंपनी का एक ही पैन इस्तेमाल करती हैं; उन्हें अलग पैन नहीं मिलते।
संस्था का e-PAN और टैक्स फ़ाइलें खोलना
संस्था की e-PAN PDF का पासवर्ड आमतौर पर DDMMYYYY में इनकॉर्पोरेशन या बनने की तारीख़ बताया जाता है। हमारा e-PAN पासवर्ड हेल्पर इसे आपके लिए लिख देता है। AIS की PDF छोटे अक्षरों वाले पैन और उसी तारीख़ से खुलती है। हमारा आयकर फ़ाइलें खोलने वाला टूल ये पासवर्ड आपके ब्राउज़र में ही बनाता है।
क्या गड़बड़ हो सकती है, और कैसे ठीक करें?
| आपकी स्थिति | आम तौर पर मतलब | क्या करें |
|---|---|---|
| नई कंपनी, पर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट पर पैन नहीं | पैन अभी प्रोसेस में हो सकता है या इनकॉर्पोरेशन फ़ाइलिंग में शामिल नहीं था | सर्टिफ़िकेट और MCA के ईमेल देखें, और फ़ाइल करने वाले प्रोफ़ेशनल से पूछें। पैन न मिला हो तभी फ़ॉर्म 94 भरें। |
| ग़लत स्टेटस से आवेदन (जैसे कंपनी की जगह फ़र्म) | पैन में चौथा अक्षर ग़लत आएगा | सबमिट के बाद आवेदन बदला नहीं जा सकता। ग़लत स्टेटस से पैन जारी हो जाए तो Protean या UTIITSL से संपर्क करें; हो सकता है नया आवेदन करना पड़े और ग़लत पैन सरेंडर करना पड़े। |
| HUF का आवेदन अटका या रिजेक्ट हुआ | शपथपत्र मूल नहीं, नोटरी से प्रमाणित नहीं, या किसी सहदायिक का ब्योरा छूटा | नया मूल शपथपत्र बनवाएँ जिसमें हर सहदायिक आधार या पैन के साथ हो, और नोटरी से प्रमाणित कराएँ। |
| डीड, बैंक और फ़ॉर्म में नाम अलग | दफ़्तर फ़ॉर्म को रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ से मिलाता है | नाम ठीक वैसा ही लिखें जैसा रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ में है, पूरा, बिना "M/s"। |
| स्टेटस में "documents not received" | भेजे गए काग़ज़ देर से पहुँचे या खो गए | कूरियर ट्रैकिंग देखें। काग़ज़ 15 दिन के अंदर पहुँचने चाहिए। |
| चिट्ठियाँ ग़लत जगह जा रही हैं | पत्राचार का पता ऑफ़िस से अलग है पर उसका सबूत नहीं दिया | पत्राचार के पते का सबूत दें, या CR-02 से पता बदलें। |
| कंपनी कार्ड से भुगतान फ़ेल | भुगतान करने वाला योग्य डायरेक्टर, पार्टनर, कर्ता या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता न हो तो भुगतान फ़ेल हो सकता है | किसी योग्य व्यक्ति के कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें। टोकन नंबर से आवेदन फिर खोलें। |
| संस्था का पुराना पैन पहले से है | किसी ने पहले आवेदन किया था और पैन भूल गए | दोबारा आवेदन न करें। पुराना पैन पिछले रिटर्न, बैंक KYC या GST रिकॉर्ड में ढूँढें; कोई डुप्लीकेट हो तो सरेंडर करें। |
विदेशी संस्थाएँ और विदेश में रहने वाले पार्टनर
- भारत के बाहर बनी संस्था (विदेशी कंपनी, LLP, फ़र्म, ट्रस्ट या दूसरी संस्था) फ़ॉर्म 96 पर आवेदन करती है, फ़ॉर्म 94 पर नहीं। उसकी विदेशी टैक्स ID (TIN) ज़रूरी है।
- सबूत: जिस देश में संस्था है वहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, जो एपोस्टिल हो (हेग कन्वेंशन वाले देश) या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास से, या भारत में रजिस्टर्ड शेड्यूल्ड बैंकों की विदेशी ब्रांचों के अधिकृत अधिकारियों से सत्यापित हो। या भारत का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, या भारत में दफ़्तर खोलने की मंज़ूरी।
- विदेश में डाक से कार्ड ₹1,017 का है (पेपरलेस ₹1,011)। सिर्फ़ e-PAN ₹72 (पेपरलेस ₹66) का है।
- जिस भारतीय फ़र्म या कंपनी के पार्टनर या डायरेक्टर विदेश में हैं, वह भी फ़ॉर्म 94 ही भरती है।
- विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशक (FPI) SEBI के कॉमन एप्लीकेशन फ़ॉर्म से आवेदन करते हैं।
क्षेत्र सही नहीं?
नकली "कंपनी पैन रजिस्ट्रेशन" साइटें
- भारत में संस्था के पैन की ऑफ़िशियल फ़ीस ₹66 से ₹107 है। "कंपनी पैन रजिस्ट्रेशन" के लिए ₹1,000 या ज़्यादा लेने वाली साइटें सर्विस फ़ीस ले रही हैं, और कुछ असली भी नहीं होतीं।
- सिर्फ़ proteantech.in या utiitsl.com पर आवेदन करें, या इनकॉर्पोरेशन के समय MCA से। भुगतान से पहले एड्रेस बार देखें।
- साइन करने वाले का e-Sign OTP या DSC पासवर्ड किसी अनजान को कभी न दें। इनमें से कोई भी संस्था के नाम पर दस्तावेज़ साइन कर देता है।
- संस्था का पैन और इनकॉर्पोरेशन के काग़ज़ मिलकर खाते खोलने या GST रजिस्ट्रेशन लेने में ग़लत इस्तेमाल हो सकते हैं। कॉपी सिर्फ़ भरोसेमंद लोगों को दें, और कॉपी पर मक़सद लिख दें।
- नकली साइट पर पैसे गए? जल्दी से साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। पैन धोखाधड़ी गाइड →
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या प्रोप्राइटरशिप को अलग पैन चाहिए?
नहीं। प्रोप्राइटरशिप अलग क़ानूनी व्यक्ति नहीं है, इसलिए बिज़नेस के लिए भी मालिक का निजी पैन इस्तेमाल होता है, जिसमें बैंक खाता, GST और टैक्स रिटर्न शामिल हैं।
क्या नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैन के लिए आवेदन करना पड़ता है?
ज़रूरी नहीं। भारतीय कंपनियाँ इनकॉर्पोरेशन के समय MCA के कॉमन एप्लीकेशन फ़ॉर्म से आवेदन कर सकती हैं, और पैन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट पर छपता है। फ़ॉर्म 94 तभी भरें जब पहले से बनी कंपनी का पैन न हो।
क्या बिना रजिस्ट्रेशन वाली पार्टनरशिप फ़र्म को पैन मिल सकता है?
हाँ। दस्तावेज़ सूची में रजिस्ट्रार ऑफ़ फ़र्म्स का सर्टिफ़िकेट या पार्टनरशिप डीड की कॉपी, दोनों में से कोई एक चलता है, इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन वाली फ़र्म अपनी डीड से आवेदन कर सकती है।
कर्ता का पैन पहले से है, तो क्या HUF का पैन बन सकता है?
हाँ। HUF अलग करदाता है और उसका अपना पैन होता है (चौथा अक्षर H)। कर्ता फ़ॉर्म 94 पर हर सहदायिक की सूची वाले नोटरी शपथपत्र और अपने पहचान, पते और जन्मतिथि के सबूत के साथ आवेदन करता है।
क्या बिना रजिस्ट्रेशन वाला ट्रस्ट आवेदन कर सकता है?
हाँ। ट्रस्ट डीड की कॉपी चलती है। दूसरा विकल्प चैरिटी कमिश्नर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है।
क्या कंपनी या फ़र्म के पैन को आधार से लिंक करना होता है?
नहीं। लिंकिंग उन व्यक्तियों पर लागू है जो आधार बनवा सकते हैं। कंपनी, LLP, फ़र्म, ट्रस्ट या HUF का आधार नहीं होता, इसलिए उसके पैन को लिंक करने की बात ही नहीं। डायरेक्टरों, पार्टनरों और कर्ता को अपने निजी पैन फिर भी लिंक करने होंगे, जब तक उन्हें छूट न हो।
क्या कंपनी Instant e-PAN ले सकती है?
नहीं। Instant e-PAN सिर्फ़ आधार वाले व्यक्तियों के लिए है। संस्थाएँ फ़ॉर्म 94 से, या इनकॉर्पोरेशन के समय MCA से आवेदन करती हैं।
क्या फ़ोटो या कंपनी की मोहर चाहिए?
नहीं। Protean के फ़ोटो वाले निर्देश व्यक्तियों के लिए हैं, और Protean कहता है कि फ़ॉर्म 93 और 94 पर मोहर या स्टैम्प ज़रूरी नहीं है।
क्या कंपनियों की फ़ीस अलग है?
नहीं। संस्थाएँ भी वही ऑफ़िशियल फ़ीस देती हैं: भारत में छपे कार्ड के साथ ₹107, सिर्फ़ e-PAN ₹72, और पेपरलेस हो तो थोड़ा कम।
कंपनी के पैन में पता कैसे बदलें?
नए पते के सबूत के साथ Protean या UTIITSL पर फ़ॉर्म CR-02 (गैर-व्यक्तियों के लिए बदलाव का फ़ॉर्म) भरें।
क्या कंपनी की ब्रांचों को अलग पैन चाहिए?
नहीं। एक संस्था का एक पैन होता है। उसकी सभी ब्रांच वही पैन इस्तेमाल करती हैं।
कौन सा अक्षर बताता है कि पैन किसी कंपनी का है?
चौथा अक्षर। C यानी कंपनी, F यानी फ़र्म या LLP, H यानी HUF, T यानी ट्रस्ट और P यानी व्यक्ति।
आख़िरी बात
सबसे पहले अपनी संस्था का स्टेटस तय करें, क्योंकि यह पैन का हिस्सा बन जाता है। नई कंपनियाँ और LLP MCA से पैन ले सकती हैं; बाकी हर भारतीय संस्था अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ और साइन करने वाले के पहचान पत्र के साथ फ़ॉर्म 94 भरे। सिर्फ़ ₹66–₹107 दें, और पावती नंबर सँभालकर रखें। मदद के लिए Protean को 020-27218080 पर कॉल करें।
स्रोत
- Income Tax Department – PAN (Forms 94, 96, CR-02, fees, MCA CAF route) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 15 अक्टूबर 2026)
- Income Tax Department – Annex G document table (Rule 158) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 15 अक्टूबर 2026)
- Income Tax Department – Form 94 and instructions (अंग्रेज़ी में, देखा गया 15 अक्टूबर 2026)
- Income Tax Department – FAQs on Forms 93, 94, 95 and 96 (Rule 158; section 262) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
- Income Tax Department – How PAN is formed (4th and 5th characters) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 15 अक्टूबर 2026)
- Protean – Online Form 93/94: signatories, payment, fees, 15-day rule (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
- Ministry of Corporate Affairs – PAN/TAN on the Certificate of Incorporation (अंग्रेज़ी में, देखा गया 15 अक्टूबर 2026)
पेज का इतिहास: 15 अक्टूबर 2026, पहला संस्करण। 16 अक्टूबर 2026, आख़िरी समीक्षा: Rule 158, फ़ीस और साइन करने वालों के नियम दोबारा जाँचे; संस्थाओं के आधार लिंक पर सवाल-जवाब और e-PAN व टैक्स फ़ाइलों के पासवर्ड पर नोट जोड़ा; और लिंक जोड़े।