स्वतंत्र गाइड · यह आयकर विभाग, Protean या UTIITSL नहीं है · हम कभी आपका पैन, आधार नंबर या OTP नहीं माँगते।
पैन कार्ड में अपना नाम कैसे बदलें?
पैन में नाम बदलने के लिए Protean या UTIITSL पर फ़ॉर्म CR-01 से सुधार का अनुरोध भरें। भारत में छपे कार्ड के साथ फ़ीस ₹107 है (पेपरलेस ₹101), सिर्फ़ e-PAN ₹72 (पेपरलेस ₹66)। आपका पैन नंबर वही रहता है। आधार में नया नाम है तो पेपरलेस e-KYC चुनें; नहीं है तो पहले आधार ठीक कराएँ या दस्तावेज़ भेजें।
- फ़ीस (भारत)
- ₹66–₹107
- फ़ॉर्म
- CR-01 (व्यक्तियों के लिए)
- कहाँ
- Protean या UTIITSL
- ज़रूरी
- आधार + नए नाम का सबूत
- पैन नंबर
- वही रहता है
इस पेज पर
पैन में नाम कब बदलना पड़ता है?
आपके पैन रिकॉर्ड में वही नाम होना चाहिए जो आप टैक्स, बैंक और निवेश में इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर लोग इन वजहों से नाम बदलते हैं:
- शादी: आपने जीवनसाथी का सरनेम अपनाया, या अपने नाम में जोड़ा।
- तलाक़ या विधवा होने पर: आप अपना पहले वाला नाम वापस चाहती/चाहते हैं।
- स्पेलिंग की ग़लती: कार्ड पर "Sunita" लिखा है पर आपका नाम "Suneeta" है।
- इनिशियल्स: कार्ड पर "R. K. Sharma" है और आप "Rajesh Kumar Sharma" चाहते हैं।
- क़ानूनी तौर पर नाम बदलना: आपने ऑफ़िशियल गज़ट से नाम बदला, जैसे गोद लिए जाने, धर्म बदलने या अपनी मर्ज़ी से।
- आधार से मेल न खाना: दोनों नामों में फ़र्क़ होने से पैन-आधार लिंकिंग या बैंक KYC फ़ेल हो रही है।
इन सबका तरीका एक ही है। आप Protean या UTIITSL पर फ़ॉर्म CR-01 (1 अप्रैल 2026 से व्यक्तियों के लिए सुधार का फ़ॉर्म) से बदलाव का अनुरोध भरते हैं। कंपनियाँ, फ़र्म और ट्रस्ट CR-02 भरते हैं। हर फ़ील्ड के सुधार का पूरा तरीका हमारी पैन सुधार गाइड में है। यह पेज सिर्फ़ नाम के बारे में है।
"नाम बदलने पर नया पैन नंबर मिलता है।" ऐसा नहीं है। सुधार से आपके मौजूदा पैन से जुड़ी जानकारी अपडेट होती है, और नए e-PAN और कार्ड पर वही 10 अक्षरों वाला नंबर रहता है। एक व्यक्ति का सिर्फ़ एक पैन हो सकता है, इसलिए नए नाम के लिए दूसरा पैन लेने से डुप्लीकेट बन जाता है, जिसे सरेंडर करना पड़ेगा।
आपका नाम क्यों बदल रहा है, और कौन सा तरीका आपके लिए सही है?
अपनी वजह चुनें। जवाब में सबसे आसान तरीका और ज़रूरी सबूत दिखेगा।
| आपकी स्थिति | सबसे अच्छा तरीका |
|---|---|
| शादी हुई है, और आधार में नया नाम पहले से है | पेपरलेस e-KYC |
| शादी हुई है, आधार में अब भी पुराना नाम है | पहले आधार अपडेट कराएँ, या शादी के सबूत के साथ भरें |
| तलाक़, या पहले वाला नाम वापस चाहिए | गज़ट नोटिस या गज़टेड अफ़सर का सर्टिफ़िकेट |
| सिर्फ़ पैन में स्पेलिंग ग़लत | पेपरलेस e-KYC |
| आधार में भी स्पेलिंग ग़लत | पहले आधार ठीक कराएँ |
| इनिशियल्स की जगह पूरा नाम | सबूत के साथ पूरा नाम लिखें |
| क़ानूनी नाम बदलाव, आधार अपडेट हो चुका | पेपरलेस e-KYC |
| क़ानूनी नाम बदलाव, आधार अपडेट नहीं हुआ | गज़ट कॉपी के साथ स्कैन या डाक से दस्तावेज़ |
| पैन और आधार के नाम मेल नहीं खाते | दोनों में सही नाम कराएँ; आधार ग़लत है तो पहले आधार ठीक कराएँ |
पैन का नाम आधार से मेल खाना क्यों ज़रूरी है?
1 अप्रैल 2026 से लागू CR-01 वाले सुधार आदेश में साफ़ लिखा है: पैन कार्ड पर आधार वाला नाम छपेगा। फ़ॉर्म में अब नाम के दो खाने हैं। खाना 1B में आपका नाम ठीक वैसा ही लिखा जाता है जैसा आधार में है। खाना 1A में आपका पूरा नाम पहला, बीच का और आख़िरी नाम में बाँटकर लिखा जाता है।
इसलिए अगर आधार में अब भी पुराना नाम या ग़लत स्पेलिंग है, तो सुधरे हुए पैन पर भी वही दिखेगा। e-KYC मोड में आपकी भरी जानकारी आधार से मिलाई जाती है, और फ़र्क़ होने पर ऑथेंटिकेशन फ़ेल हो सकता है। आपके दोनों नामों में कितना फ़र्क़ है, यह हमारे पैन बनाम आधार नाम जाँच टूल से देखें।
| फ़ॉर्म का नियम | आपके लिए इसका मतलब |
|---|---|
| कोई टाइटल नहीं | नाम से पहले श्री, श्रीमती, Mr, Mrs, कुमारी, Dr या Major न लिखें |
| खाना 1A में शॉर्ट फ़ॉर्म नहीं | "R. K." नहीं, "Rajesh Kumar" लिखें |
| आधार में इनिशियल्स हैं | खाना 1B में आधार जैसा का तैसा; खाना 1A में पूरा नाम |
| आधार नहीं है (छूट वाली श्रेणियाँ) | पूरा नाम लिखें; Protean के do's and don'ts के मुताबिक़ इनिशियल्स न लिखें |
| अंग्रेज़ी, कैपिटल अक्षर | काग़ज़ी फ़ॉर्म पर कैपिटल अक्षरों में, हर बॉक्स में एक अक्षर, हो सके तो काली स्याही से लिखें |
आदेश में यह उदाहरण है: आधार में M.S. KANDASWAMY लिखा है। खाना 1B में M S KANDASWAMY लिखा जाता है, और खाना 1A में पहला नाम MADURAI, बीच का नाम SOMASUNDRAM, आख़िरी नाम KANDASWAMY।
पैन से पहले आधार ठीक कराएँ। UIDAI आधार में नाम सिर्फ़ दो बार बदलने देता है, इसलिए नया नाम एक ही बार में सही कराएँ। हमारे आधार सेक्शन में बताया गया है कि आधार में नाम कैसे बदलें।
नाम बदलने का सबूत कौन से दस्तावेज़ हैं?
सुधार के लिए Protean की अतिरिक्त दस्तावेज़ों वाली सूची में बदलाव का सबूत माँगा गया है, जिसमें नाम पुराने से नए में बदलता दिखे। वह ये लेता है:
| वजह | बदलाव का मान्य सबूत (कोई एक) |
|---|---|
| शादीशुदा महिला जो नया नाम अपना रही है | शादी का सर्टिफ़िकेट, या शादी का निमंत्रण कार्ड, या गज़ट में छपा नाम बदलाव, या पति के नाम वाला पासपोर्ट, या गज़टेड अफ़सर का सर्टिफ़िकेट |
| बाकी सब (शादी के बाद पुरुष, तलाक़, विधवा/विधुर, गोद, धर्म बदलना, अपनी मर्ज़ी से) | गज़ट में छपा नाम बदलाव, या गज़टेड अफ़सर का सर्टिफ़िकेट |
| स्पेलिंग की छोटी ग़लती | नियम 158 में दिया कोई भी पहचान का सबूत जिसमें सही नाम हो, जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस |
| इनिशियल्स को पूरा लिखना | पूरा नाम दिखाने वाला कोई दस्तावेज़ |
और क्या तैयार रखें
- पैन का सबूत: पैन कार्ड या पैन अलॉटमेंट लेटर की कॉपी।
- पहचान, पते और जन्मतिथि का सबूत: स्कैन और फ़िज़िकल मोड में ज़रूरी। e-KYC मोड में पहचान और पता आधार से आते हैं।
- फ़िज़िकल मोड के लिए दो ताज़ा रंगीन फ़ोटो। CR-01 के आदेश में काग़ज़ी फ़ॉर्म के लिए 4.5 सेमी × 3.5 सेमी और सफ़ेद बैकग्राउंड लिखा है; Protean की ऑनलाइन पावती पर 3.5 सेमी × 2.5 सेमी की फ़ोटो माँगी जाती है। इन्हें स्टेपल या क्लिप न करें।
Protean कहता है कि आवेदन का नाम आपके पहचान और पते के सबूत से मेल खाए। अगर आपके सारे ID में अब भी पुराना नाम है, तो पहले आधार अपडेट कराएँ। फिर नए नाम के लिए आधार पहचान का सबूत बन जाता है।
Protean की सूची में गज़टेड अफ़सर के सर्टिफ़िकेट का कोई फ़ॉर्मेट नहीं दिया गया है। अफ़सर से कहें कि उसमें आपका पुराना और नया नाम लिखें और मोहर के साथ साइन करें। Protean की सूची में तलाक़ की डिक्री का नाम नहीं है, इसलिए सिर्फ़ उस पर भरोसा न करें। गज़ट नोटिफ़िकेशन अलग प्रक्रिया है, जिसका अपना दफ़्तर और फ़ॉर्म होते हैं।
शादीशुदा महिला पिता का नाम लिखे या पति का?
हमेशा पिता का नाम। CR-01 के दिशानिर्देश कहते हैं कि शादीशुदा महिला अपने पिता का नाम देगी, पति का नहीं। Protean के do's and don'ts में भी यही है: पिता के नाम वाले कॉलम में पति का नाम न लिखें। वहाँ पति का नाम लिखना परेशानी की आम वजह है।
- पिता के नाम का खाना ज़रूरी है, भले ही आप उसे न बदल रहे हों।
- आपको चुनना होगा कि कार्ड पर किसका नाम छपे: पिता का या माँ का।
- पैन पर पति का नाम कभी नहीं आता। सिर्फ़ आपका अपना नाम बदलता है।
पैन में नाम बदलने की फ़ीस कितनी है?
नाम बदलने की फ़ीस किसी भी पैन सुधार जितनी ही है। Protean के सुधार वाले पेज पर ये फ़ीस दी गई हैं, GST समेत:
| आपको क्या मिलता है | पेपरलेस (e-KYC या e-Sign के साथ स्कैन) | फ़िज़िकल दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| छपा कार्ड + e-PAN, कार्ड भारत में | ₹101 | ₹107 |
| छपा कार्ड + e-PAN, कार्ड विदेश में | ₹1,011 | ₹1,017 |
| सिर्फ़ e-PAN, ईमेल से | ₹66 | ₹72 |
आयकर विभाग के पैन पेज के मुताबिक़ डिजिटल आवेदनों पर ₹5.90 का e-Sign चार्ज अलग से लगता है। आप एक ही अनुरोध में नाम, पता और दूसरी जानकारी पर टिक कर सकते हैं। जहाँ तक हमने देखा, फ़ीस हर अनुरोध पर लगती है, हर खाने पर नहीं। दुकान या एजेंट सर्विस चार्ज ले सकते हैं; वह अलग से पूछें।
आधार e-KYC से पैन में नाम ऑनलाइन कैसे बदलें?
यह तरीका तब अपनाएँ जब आधार में नया नाम पहले से हो। यह सबसे तेज़ है, क्योंकि कुछ भी डाक से नहीं भेजना। स्टेप Protean के हैं; UTIITSL पर भी ऐसा ही है।
- क्या आपके आधार में नया नाम पहले से है? नहीं: पहले आधार अपडेट कराएँ, या दस्तावेज़ों वाला तरीका अपनाएँ
- बदलाव का अनुरोध खोलें और जानकारी ठीक आधार जैसी भरें
- e-KYC & e-Sign चुनें, Name टिक करें, पिता का नाम भरें
- छपे कार्ड के साथ ₹101, या सिर्फ़ e-PAN के लिए ₹66 भरें
- आधार OTP से e-Sign करें और 15 अंकों की पावती सँभालें
- नाम अपडेट: नया e-PAN ईमेल से, पैन नंबर वही
-
बदलाव के अनुरोध का फ़ॉर्म खोलें
Protean पर onlineservices.proteantech.in पर जाएँ। पैन में बदलाव या सुधार के अनुरोध वाला विकल्प चुनें (Protean के पेज पर इसे PAN Change Request कहा गया है), और Individual चुनें। मेन्यू के नाम बदल सकते हैं, इसलिए स्क्रीन पर दिखे लेबल देखें। UTIITSL पर pan.utiitsl.com खोलें और Apply for Changes/ Correction in PAN Data (CR-01 and CR-02) चुनें।
-
जानकारी ठीक आधार जैसी भरें
अपना पैन, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल और ईमेल भरें। नाम ठीक वैसा लिखें जैसा अभी आधार में है, और जहाँ फ़ॉर्म माँगे वहाँ इनिशियल्स पूरे लिखें।
काम हो गया, यह तब समझें जब स्क्रीन पर टोकन नंबर दिख जाए। इसे नोट कर लें; इससे आप बाद में लौटकर फ़ॉर्म पूरा कर सकते हैं।
-
e-KYC चुनें और Name वाला बॉक्स टिक करें
फ़ॉर्म पर आगे बढ़ें और पेपरलेस e-KYC & e-Sign मोड चुनें। बताएँ कि छपा कार्ड चाहिए या नहीं। Name के पास वाला बॉक्स टिक करें और नया नाम भरें। पिता का नाम भरें, भले ही वह न बदल रहा हो।
अगर बॉक्स टिक करना भूल गए: नया नाम लिखने के बाद भी नाम नहीं बदलेगा। भुगतान से पहले हर टिक जाँच लें।
-
फ़ीस भरें
पोर्टल पर दिखे किसी विकल्प से ऑनलाइन भुगतान करें। फ़ीस टेबल देखें। नई फ़ोटो या हस्ताक्षर भी चाहिए? e-KYC आपकी आधार वाली फ़ोटो लेता है और नया हस्ताक्षर नहीं ले सकता, इसलिए पैन में फ़ोटो या हस्ताक्षर बदलना देखें।
-
आधार OTP से साइन करें और पावती सँभालें
अपना आधार नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल पर आया OTP डालें। इससे फ़ॉर्म साइन हो जाता है।
काम हो गया, यह तब समझें जब 15 अंकों के पावती नंबर वाली PDF डाउनलोड हो जाए।
अगर OTP न आए: हो सकता है आपका मोबाइल आधार से जुड़ा न हो। आधार केंद्र पर आधार में मोबाइल अपडेट कराएँ, या नीचे दिया दस्तावेज़ों वाला तरीका अपनाएँ।
स्कैन किए या डाक से भेजे दस्तावेज़ों से पैन में नाम कैसे बदलें?
यह तरीका तब अपनाएँ जब आधार में अब भी पुराना नाम हो, आपके पास आधार न हो, या आधार OTP न मिल पाए। e-Sign के साथ स्कैन इमेज पर पेपरलेस फ़ीस लगती है। काग़ज़ डाक से भेजने पर फ़िज़िकल फ़ीस लगती है। आप पैन सेंटर पर काग़ज़ी CR-01 भी भर सकते हैं।
- बदलाव का अनुरोध खोलें और स्कैन इमेज या फ़िज़िकल दस्तावेज़ चुनें
- Name टिक करें, नया नाम और पिता का नाम भरें
- क्या आपके पास पुराना और नया नाम दिखाने वाला सबूत है? नहीं: शादी का सर्टिफ़िकेट, गज़ट कॉपी या गज़टेड अफ़सर का सर्टिफ़िकेट लें (दस्तावेज़)
- ₹66–₹107 भरें और पावती सँभालें
- स्कैन पर e-Sign करें, या साइन किया फ़ॉर्म काग़ज़ों के साथ 15 दिन के अंदर भेजें
- अनुरोध पूरा: नया e-PAN ईमेल से, चुना हो तो कार्ड डाक से
-
अनुरोध शुरू करें और दस्तावेज़ का मोड चुनें
ऊपर वाला ही बदलाव का अनुरोध खोलें। दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए e-Sign स्कैन इमेज वाला मोड चुनें, या डाक से भेजने के लिए फ़िज़िकल मोड चुनें।
-
Name टिक करें और नया नाम भरें
नया नाम पूरा लिखें, बिना टाइटल के। पिता के नाम वाले खाने में पिता का नाम लिखें, और चुनें कि कार्ड पर किसका नाम छपे।
-
बदलाव का सबूत लगाएँ
सूची से अपने सबूत चुनें। दस्तावेज़ों की टेबल से बदलाव का सबूत, पैन की कॉपी, और पहचान, पते और जन्मतिथि का सबूत लगाएँ। स्कैन इमेज चुनी है तो साफ़ स्कैन अपलोड करें।
अगर सबूत में सिर्फ़ नया नाम है: उससे बदलाव साबित नहीं भी हो सकता। ऐसा दस्तावेज़ जोड़ें जो दोनों नामों को जोड़े, जैसे शादी का सर्टिफ़िकेट या गज़ट कॉपी।
-
भुगतान करें और पावती सँभालें
ऑनलाइन भुगतान करें। 15 अंकों वाले नंबर के साथ पावती डाउनलोड करें।
काम हो गया, यह तब समझें जब पावती की PDF और भुगतान की रसीद ईमेल पर आ जाए।
-
साइन करें और भेजें
स्कैन इमेज में आख़िर में e-Sign करें; कुछ भी डाक से नहीं भेजना। फ़िज़िकल मोड में पावती प्रिंट करें, दो फ़ोटो चिपकाएँ, सिर्फ़ बाईं फ़ोटो पर आर-पार साइन करें (दाईं पर नहीं), और ख़ुद सत्यापित कॉपियों के साथ इस पते पर भेजें: Income Tax PAN Services Unit, Protean eGov Technologies Limited, 4th Floor, Sapphire Chambers, Baner Road, Baner, Pune 411045। पावती पर कोई दूसरा पता छपा हो, तो उसी पर भेजें। लिफ़ाफ़े पर "APPLICATION FOR PAN – N-" और अपना 15 अंकों का पावती नंबर लिखें। UTIITSL पर पोर्टल जो पता या पैन सेंटर बताए, वहीं भेजें।
काग़ज़ ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के अंदर Protean पहुँचने चाहिए। स्पीड पोस्ट या ट्रैक होने वाला कूरियर इस्तेमाल करें और रसीद रखें।
पैन में नाम बदलने के बाद क्या होता है?
जिस साइट से आवेदन किया, वहीं पावती नंबर से अनुरोध ट्रैक करें; देखें पैन आवेदन का स्टेटस। कोई तय समय नहीं बताया गया है, और डाक से भेजे काग़ज़ों में ज़्यादा समय लगता है। मंज़ूरी मिलने पर:
- पैन नंबर वही: रिकॉर्ड में सिर्फ़ नाम बदलता है।
- नया e-PAN ईमेल से, और पैसे दिए हों तो कार्ड डाक से। e-PAN डिजिटल साइन वाला इलेक्ट्रॉनिक पैन है। आप लगभग एक महीने तक मुफ़्त में e-PAN डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके बाद ₹8.26 में।
- पैन-आधार लिंक: e-Filing पोर्टल पर अपना लिंक स्टेटस देखें। अगर पहले नामों में फ़र्क़ की वजह से लिंकिंग फ़ेल हुई थी, तो अब फिर से कोशिश करें।
- बैंक और निवेश: अपने बैंक, डीमैट ब्रोकर, म्यूचुअल फ़ंड और बीमा कंपनी को नया e-PAN दें, ताकि उनकी KYC में नया नाम आ जाए।
- नियोक्ता: HR को दें, ताकि आपके TDS (सैलरी से कटा टैक्स) के रिकॉर्ड मेल खाएँ।
- e-Filing: लॉग इन करके देखें कि आपकी प्रोफ़ाइल में नया नाम दिख रहा है।
क्या गड़बड़ हो सकती है, और उसे कैसे ठीक करें?
| आपकी स्थिति | आम तौर पर इसका मतलब | क्या करें |
|---|---|---|
| e-KYC फ़ेल होता है या जानकारी मेल न खाने की बात कहता है | आपका भरा नाम आधार से अलग है | नाम ठीक वैसा लिखें जैसा आधार में है। आधार में पुराना नाम है तो पहले आधार अपडेट कराएँ। |
| नए कार्ड पर फिर पुराना नाम आ गया | पैन पर आधार वाला नाम छपता है, और आधार अपडेट नहीं हुआ था | आधार में नाम अपडेट कराएँ, फिर e-KYC से नया CR-01 भरें। |
| सबूत की वजह से अनुरोध रिजेक्ट | सबूत पुराने और नए नाम को नहीं जोड़ता, या साफ़ नहीं है | शादी के सर्टिफ़िकेट, गज़ट कॉपी या गज़टेड अफ़सर के सर्टिफ़िकेट के साथ फिर से भरें। नए अनुरोध में आम तौर पर फ़ीस दोबारा देनी पड़ती है। |
| आपके सारे ID में अब भी पुराना नाम है | आवेदन का नाम पहचान के सबूत से मेल खाना चाहिए | पहले आधार अपडेट कराएँ; फिर उसे पहचान के सबूत की तरह दें, या पेपरलेस तरीका अपनाएँ। |
| पिता के नाम वाले खाने में पति का नाम चला गया | फ़ॉर्म में पिता का नाम चाहिए | पिता के नाम के साथ नया CR-01 भरें और वह खाना टिक करें। |
| आधार में नाम का और अपडेट नहीं हो रहा | UIDAI नाम सिर्फ़ दो बार बदलने देता है | आगे क्या कर सकते हैं, यह जानने के लिए हमारी आधार गाइड नाम और जन्मतिथि में फ़र्क़ देखें। |
| पैन-आधार लिंकिंग अब भी फ़ेल | दोनों नाम अब भी अलग हैं | दोनों कार्ड अक्षर-अक्षर मिलाएँ। लिंकिंग की समस्याओं की गाइड |
| बैंक या ब्रोकर आपकी KYC रिजेक्ट करता है | उनके रिकॉर्ड में अब भी पुराना नाम है | उन्हें नया e-PAN दें और KYC अपडेट करने को कहें। अपना KYC स्टेटस देखें |
| आपने इसकी जगह नया पैन अप्लाई कर दिया | अब आपके पास दो पैन हैं | एक रखें और डुप्लीकेट सरेंडर करें। |
विदेश से पैन में नाम बदलना
- आप विदेश से Protean या UTIITSL पर ऑनलाइन CR-01 भर सकते हैं।
- अगर आधार में नया नाम है और उससे जुड़ा मोबाइल वहाँ चलता है जहाँ आप हैं, तो पेपरलेस e-KYC भी चलेगा।
- आधार नहीं है तो हो सके तो e-Sign के साथ स्कैन इमेज दें, या दस्तावेज़ ऊपर दिए पुणे के पते पर डाक से भेजें।
- शादीशुदा महिला का पति के नाम वाला पासपोर्ट बदलाव के सबूत के तौर पर माना जाता है। आम तौर पर पहचान और पते का सबूत भी आपका पासपोर्ट ही होता है।
- विदेश में डाक से कार्ड ₹1,017 का है (पेपरलेस ₹1,011)। सिर्फ़ e-PAN ₹72 (पेपरलेस ₹66) का है।
- भेजने से पहले Protean या UTIITSL से पूछ लें कि विदेशी शादी के सर्टिफ़िकेट को सत्यापन चाहिए या नहीं। NRI और विदेशियों के लिए पैन →
क्षेत्र सही नहीं?
नाम बदलने के नाम पर धोखाधड़ी
- भारत में ऑफ़िशियल फ़ीस ₹66 से ₹107 है। "तुरंत पैन नाम बदलाव" के लिए इससे बहुत ज़्यादा लेने वाली साइटें ज़्यादा से ज़्यादा बिचौलिया हैं।
- कोई भी आपको नए नाम के साथ नया पैन नंबर नहीं दे सकता। "शादी के बाद नया पैन" वाले ऑफ़र से डुप्लीकेट पैन बनता है।
- OTP माँगने वाली किसी भी कॉल या मैसेज को ख़तरे का संकेत मानें। आपका आधार OTP आपके नाम पर फ़ॉर्म e-Sign कर देता है।
- "पैन का नाम अपडेट करें वरना कार्ड ब्लॉक हो जाएगा" वाले मैसेज के लिंक पर क्लिक न करें।
- पैसे गए? जल्दी से साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। पैन धोखाधड़ी गाइड →
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या नाम बदलने के बाद मेरा पैन नंबर बदल जाएगा?
नहीं। 10 अक्षरों वाला पैन ज़िंदगी भर वही रहता है। सिर्फ़ उससे जुड़ा नाम बदलता है, और नए e-PAN और कार्ड पर वही नंबर रहता है।
क्या शादी के बाद पैन में नाम बदलना ज़रूरी है?
जिन आधिकारिक पेजों को हमने देखा, उनमें इसे ज़रूरी नहीं बताया गया है। ज़रूरी यह है कि आपके पैन, आधार, बैंक और निवेश के रिकॉर्ड में एक ही नाम हो। अगर आप बाकी जगह नाम बदलते हैं, तो पैन भी अपडेट कराएँ, वरना KYC और लिंकिंग की जाँच फ़ेल हो सकती है।
क्या बिना दस्तावेज़ के ऑनलाइन पैन में नाम बदल सकता/सकती हूँ?
हाँ, अगर आधार में आपका नया नाम पहले से है। पेपरलेस e-KYC चुनें और आधार OTP से साइन करें; कुछ भी डाक से नहीं भेजना। अगर पोर्टल अपलोड माँगे, इसलिए बदलाव का सबूत तैयार रखें।
शादी के बाद नाम बदलने का सबूत कौन से दस्तावेज़ हैं?
शादीशुदा महिला के लिए Protean शादी का सर्टिफ़िकेट, शादी का निमंत्रण कार्ड, गज़ट में छपा बदलाव, पति के नाम वाला पासपोर्ट, या गज़टेड अफ़सर का सर्टिफ़िकेट लेता है। बाकी सबके लिए गज़ट में छपा बदलाव या गज़टेड अफ़सर का सर्टिफ़िकेट।
क्या मेरे पैन कार्ड पर पति का नाम छप सकता है?
नहीं। पिता के नाम वाले खाने में आपके पिता का नाम जाता है, पति का नहीं। आप चुनती हैं कि कार्ड पर पिता का नाम छपे या माँ का।
पैन में नाम बदलने का ख़र्च कितना है?
भारत में छपे कार्ड के साथ ₹107 (पेपरलेस ₹101), या सिर्फ़ e-PAN के लिए ₹72 (पेपरलेस ₹66)। विदेश में डाक से कार्ड ₹1,017 (पेपरलेस ₹1,011) का है।
मेरे आधार के नाम में इनिशियल्स हैं। पैन पर क्या दिखेगा?
कार्ड पर आधार वाला नाम जैसा का तैसा छपता है। फ़ॉर्म में आप खाना 1A में अपना पूरा नाम भी लिखते हैं और उसे दिखाने वाला दस्तावेज़ देते हैं।
पैन में नाम बदलने में कितना समय लगता है?
कोई तय समय प्रकाशित नहीं है। पेपरलेस अनुरोध जल्दी हो सकते हैं क्योंकि कुछ भी डाक से नहीं भेजना पड़ता। नया e-PAN पहले ईमेल से आता है, और कार्ड बाद में डाक से।
क्या बदलाव के बाद पैन और आधार फिर से लिंक करने होंगे?
अगर पहले से लिंक थे, तो e-Filing पोर्टल पर Link Aadhaar Status देखें। अगर नामों में फ़र्क़ की वजह से पहले लिंकिंग फ़ेल हुई थी, तो दोनों नाम मेल खाने पर फिर से लिंक करें।
क्या e-Filing पोर्टल पर पैन का नाम बदल सकता/सकती हूँ?
नहीं। नाम Protean या UTIITSL पर फ़ॉर्म CR-01 से बदलता है, ऑनलाइन या पैन सेंटर पर।
आख़िरी बात
पहले आधार में नया नाम कराएँ, क्योंकि अब पैन पर आधार वाला नाम छपता है। फिर Protean या UTIITSL पर पेपरलेस e-KYC से CR-01 भरें: कार्ड के साथ ₹101 या सिर्फ़ e-PAN ₹66। पिता का नाम लिखें, पैन नंबर वही रहेगा, और बाद में बैंक अपडेट कराएँ। मदद के लिए Protean को 020-27218080 या UTIITSL को 033-40802999 पर कॉल करें।
स्रोत
- CBDT / DGIT (Systems) – Order specifying PAN correction forms CR-01 and CR-02 (Aadhaar name, initials, father's name rules) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
- Protean – Additional documents for corrections (proof of change of name) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
- Protean – Change request: fees, modes, Pune address, 15-day rule (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
- Protean – Change request do's and don'ts (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
- UTIITSL – Changes/Correction in PAN Data (CR-01 and CR-02) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
- Income Tax Department – PAN (CR-01, Aadhaar name printed, e-Sign charge) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
- UIDAI – How many times name can be updated in Aadhaar (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
पेज का इतिहास: 16 अक्टूबर 2026, पहला संस्करण।