स्वतंत्र गाइड · यह आयकर विभाग, Protean या UTIITSL नहीं है · हम कभी आपका पैन, आधार नंबर या OTP नहीं माँगते।

पैन निष्क्रिय (Inoperative) है? मतलब, कैसे जाँचें और फिर से चालू कैसे करें (2026)

जिसे पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी था और उसने नहीं किया, उसका पैन निष्क्रिय (inoperative) हो जाता है। पैन रद्द नहीं होता, लेकिन टैक्स रिफ़ंड नहीं मिलता और TDS/TCS ज़्यादा दर (अक्सर 20%) से कटता है। incometax.gov.in पर Verify PAN Status से मुफ़्त जाँचें। ठीक करने के लिए ₹1,000 भरें और आधार लिंक करें। पैन 30 दिन के अंदर फिर चालू हो जाता है।

ठीक करने की फ़ीस
₹1,000
स्टेटस जाँच
मुफ़्त · Verify PAN Status
कहाँ
incometax.gov.in (e-Filing)
मुख्य असर
रिफ़ंड नहीं, ज़्यादा TDS/TCS
फिर चालू
लिंक के 30 दिन के अंदर
इस पेज पर
  1. "निष्क्रिय" का मतलब
  2. आपको क्या करना है? (झटपट जाँच)
  3. फिर चालू होने में कितना समय
  4. देखें: पैन स्टेटस कैसे जाँचें
  5. क्या मेरा पैन निष्क्रिय है? स्टेप
  6. फिर से चालू कैसे करें
  7. क्या रुकता है, क्या चलता रहता है
  8. निष्क्रिय, डीएक्टिवेटेड और रद्द में फ़र्क़
  9. नियोक्ता और TDS काटने वालों के लिए
  10. समस्याएँ और हल
  11. NRI
  12. सवाल-जवाब

"पैन निष्क्रिय" का क्या मतलब है?

"निष्क्रिय" का मतलब है कि क़ानून के मुताबिक़ ज़रूरी आधार लिंक न होने से आपका पैन टैक्स के कुछ कामों के लिए बंद है। पैन अब भी आपका ही है। यह रद्द नहीं हुआ है, और नया पैन बनवाने की ज़रूरत नहीं है।

ज़्यादातर बिना लिंक वाले पैन 30 जून 2023 की आख़िरी तारीख़ के बाद 1 जुलाई 2023 को निष्क्रिय हुए। दूसरा समूह उन लोगों का है जिन्हें पैन आधार एनरोलमेंट ID (आधार नंबर मिलने से पहले एनरोलमेंट पर्ची पर लिखा नंबर) से मिला था। उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना असली आधार नंबर देना था। नहीं दिया, तो उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय दिख सकता है।

कौन सा क़ानून?

पहले यह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत नियम 114AAA था। 1 अप्रैल 2026 से यह आयकर नियम, 2026 का नियम 162 है, जो आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 262 के साथ लागू होता है। ज़्यादा TDS/TCS दर अब धारा 397(2) से आती है (पहले धारा 206AA और 206CC)। आप पर असर वही है।

निष्क्रिय पैन के लिए आपको क्या करना है?

कुछ सवालों के जवाब दें और अपना अगला कदम जानें।

आपकी स्थितिक्या करें
अभी जाँचा नहींVerify PAN Status से जाँचें (मुफ़्त)
स्टेटस चालू (active) दिखता हैकुछ नहीं करना। फिर भी TDS ज़्यादा कटा हो तो समस्याएँ देखें
निष्क्रिय, और आप NRI या गैर-नागरिक हैंAO से आवासीय दर्जा अपडेट कराएँ
निष्क्रिय, और आप 80+ हैं या असम, जम्मू-कश्मीर या मेघालय में रहते हैंAO से रिकॉर्ड ठीक कराएँ, या अपनी मर्ज़ी से लिंक करें
लिंक नहीं, फ़ीस नहीं भरी₹1,000 भरें, फिर लिंक करें
फ़ीस 4–5 कामकाजी दिन से कम पहले भरीरुकें। दोबारा पेमेंट न करें
फ़ीस 4–5+ कामकाजी दिन पहले भरीलिंक रिक्वेस्ट भेजें
लिंक हुए 30 दिन से कम हुए30 दिन तक रुकें, फिर जाँचें
लिंक हुए 30 दिन से ज़्यादा, फिर भी निष्क्रियहेल्पडेस्क या अपने AO से संपर्क करें

पैन फिर से चालू होने में कितना समय लगता है?

सबसे ज़्यादा देरी में लगभग छह हफ़्ते मानकर चलें: पेमेंट के लिए एक हफ़्ता, लिंक के लिए कुछ दिन, और स्टेटस बदलने में 30 दिन तक।

  1. दिन 0₹1,000 भरेंe-Pay Tax, Other Receipts (500)
  2. अगले 4–5 कामकाजी दिनपेमेंट सिस्टम में पहुँचता हैअभी लिंक करने की कोशिश न करें
  3. उसके बादपैन को आधार से लिंक करेंपैन + आधार + OTP
  4. अगले कुछ दिनUIDAI जानकारी जाँचता हैनाम, जन्मतिथि, जेंडर
  5. 30 दिन के अंदरपैन फिर चालूरिफ़ंड और सामान्य TDS फिर शुरू

नीला = आपका काम · पीला = इंतज़ार · हरा = सरकार की तरफ़ से। 30 दिन की सीमा नियम 162 में है; 4–5 दिन का इंतज़ार e-Filing यूज़र मैनुअल से है।

देखें: कैसे जाँचें कि पैन निष्क्रिय है या नहीं

स्टेप 1 / 6

Verify PAN Status खोलें

आपआयकर विभाग / UIDAIOTP / पेमेंट

  1. Verify PAN Status खोलें। incometax.gov.in ख़ुद टाइप करें और होम पेज पर Quick Links में इसे ढूँढें। लॉग-इन की ज़रूरत नहीं है।
  2. पैन, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल डालें। नाम और जन्मतिथि ठीक वैसे ही डालें जैसे पैन पर हैं, फिर Continue दबाएँ।
  3. OTP डालें। डाले गए मोबाइल पर 6 अंकों का OTP आता है। यह 15 मिनट तक मान्य रहता है।
  4. चालू (active) दिखे तो काम पूरा। आपका पैन रिफ़ंड और TDS के लिए सामान्य रूप से काम करता है।
  5. निष्क्रिय (inoperative) दिखे तो लिंक स्टेटस देखें। पोर्टल पर लिखे शब्द इस चित्र से अलग हो सकते हैं।
  6. देखें कि आधार लिंक है या नहीं। Link Aadhaar Status बताता है कि लिंक है, प्रक्रिया में है या नहीं है। नहीं है तो ₹1,000 भरकर लिंक करें।

क्या मेरा पैन निष्क्रिय है? कैसे जाँचें?

  1. Verify PAN Status इस्तेमाल करें

    incometax.gov.in पर Quick Links → Verify PAN Status पर जाएँ। पैन, पूरा नाम, जन्मतिथि और एक मोबाइल नंबर डालें। OTP डालकर Validate दबाएँ।

    काम हो गया, यह तब पता चलेगा जब पोर्टल आपका पैन स्टेटस दिखाए, जैसे active या inoperative।

    अगर लिखा आए कि जानकारी मेल नहीं खाती: नाम और जन्मतिथि ठीक वैसे ही डालें जैसे पैन कार्ड पर छपे हैं।

  2. आधार लिंक जाँचें

    Quick Links → Link Aadhaar Status पर जाएँ, पैन और आधार डालें और View Link Aadhaar Status दबाएँ। इससे पता चलता है कि लिंक है, UIDAI के पास जाँच में है, या कभी हुआ ही नहीं। हर लिंक स्टेटस का मतलब →

    अगर लिखा है कि पैन पहले से लिंक है, तो लिंक की तारीख़ से 30 दिन के अंदर पैन चालू हो जाना चाहिए।

  3. टैक्स रिकॉर्ड में संकेत देखें

    e-Filing लॉग-इन है तो Form 26AS या AIS खोलें। बैंक ब्याज या किराये पर सामान्य से ज़्यादा, यानी 20% TDS कटना, अक्सर इस बात का संकेत है कि काटने वाले को आपका पैन निष्क्रिय दिखा। डाउनलोड की गई AIS और 26AS PDF पासवर्ड से बंद होती हैं; हमारा फ़ाइल खोलने वाला टूल पासवर्ड बताता है और उन्हें आपके ब्राउज़र में ही खोल देता है।

सुझाव

e-Filing मैनुअल के अनुसार Verify PAN Status सिर्फ़ जानकारी के लिए है। स्टेटस ग़लत लगे, तो पोर्टल अपने क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी (Jurisdictional AO) से संपर्क करने को कहता है। अपना AO इसी पोर्टल पर "Know Your AO" से पता करें (AO कैसे पता करें)।

निष्क्रिय पैन को फिर से चालू कैसे करें?

लेट फ़ीस भरकर पैन को आधार से लिंक करें। नीचे छोटा रूप है। पूरी लिंकिंग गाइड में हर स्क्रीन दी गई है।

  1. पहले जानकारी मिलाएँ

    पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि और जेंडर एक जैसे होने चाहिए। फ़र्क़ हो तो पेमेंट से पहले किसी एक को ठीक कराएँ। फ़ीस वापस नहीं होती।

  2. ₹1,000 फ़ीस भरें

    e-Filing पोर्टल पर e-Pay Tax इस्तेमाल करें: Income Tax → Other Receipts (500) → "Fee for delay in linking PAN with Aadhaar"।

    काम हो गया, यह तब पता चलेगा जब ₹1,000 की चालान रसीद डाउनलोड हो जाए।

    न भरें: Advance Tax या Self-Assessment Tax में। वह पैसा लिंकिंग फ़ीस नहीं माना जाता।

  3. 4–5 कामकाजी दिन रुकें, फिर लिंक करें

    Quick Links → Link Aadhaar खोलें, पैन और आधार डालें, और OTP से पूरा करें।

    काम हो गया, यह तब पता चलेगा जब "Request for link of Aadhaar has been submitted successfully" दिखे।

    "Payments details not found" दिखे तो: कुछ दिन और रुकें। दोबारा पेमेंट न करें।

  4. 30 दिन के अंदर फिर जाँचें

    Verify PAN Status दोबारा चलाएँ। नियम 162 के अनुसार लिंक होने के 30 दिन के अंदर पैन चालू हो जाता है।

    काम हो गया, यह तब पता चलेगा जब स्टेटस active दिखे।

पूरी स्टेप-बाय-स्टेप लिंकिंग गाइड → · लिंकिंग फ़ेल हो तो →

क्या रुक जाता है, और क्या चलता रहता है?

क़ानून में तीन टैक्स असर लिखे हैं। बैंक और निवेश कंपनियाँ इसके ऊपर अपनी जाँच भी करती हैं।

कामनिष्क्रिय पैन होने पर
इनकम टैक्स रिफ़ंडपैन फिर चालू होने तक नहीं मिलता
उस रिफ़ंड पर ब्याजपैन निष्क्रिय रहने के समय का नहीं मिलता
सैलरी, ब्याज, किराया, कमीशन वग़ैरह पर TDSज़्यादा दर से कटता है, आमतौर पर 20% (या सामान्य दर, अगर वह ज़्यादा हो)
TCS (जैसे कुछ ख़रीद या विदेश भेजे पैसे पर)ज़्यादा दर से लिया जाता है
e-Filing लॉग-इनचलता रहता है
इनकम टैक्स रिटर्न भरनाआमतौर पर भर सकते हैं। रिफ़ंड रुका रहता है
मौजूदा बैंक खाताचलता रहता है। ब्याज पर TDS ज़्यादा कट सकता है
नया बैंक खाता खोलनाबैंक पैन ऑनलाइन जाँचता है। कई बैंक पहले लिंक करने को कहते हैं। बैंक से पूछें
म्यूचुअल फ़ंड, डीमैट और ट्रेडिंग (KYC)KYC शायद "validated" न हो पाए, जिससे नए फ़ंड हाउस या नए खाते में दिक़्क़त आ सकती है। मौजूदा निवेश आपके ही रहते हैं
आपका पैन नंबर, कार्ड और e-PANवही रहते हैं। नया पैन नहीं चाहिए
ज़रूरी

बैंक और KYC के नियम हर बैंक और SEBI तय करते हैं, टैक्स नियम नहीं, और ये बदलते रहते हैं। 2024 में SEBI ने "on hold" वाले कई KYC रिकॉर्ड "registered" कर दिए, लेकिन जिन्हें लिंक करना ज़रूरी है उनके लिए पूरा "validated" KYC अब भी पैन-आधार लिंक माँगता है। अपने बैंक, ब्रोकर या फ़ंड हाउस से पूछें। अपना KYC स्टेटस कैसे देखें →

"निष्क्रिय" और डीएक्टिवेटेड या रद्द में क्या फ़र्क़ है?

स्टेटसआमतौर पर वजहक्या वापस चालू हो सकता है?
निष्क्रिय (Inoperative)ज़रूरी होने पर भी आधार लिंक नहीं किया (या NRI का दर्जा अपडेट नहीं हुआ)हाँ। आधार लिंक करें (₹1,000) या दर्जा अपडेट कराएँ
डीएक्टिवेटेड (Deactivated)विभाग ने बंद किया, आमतौर पर डुप्लीकेट (दूसरा) पैन होने परआमतौर पर नहीं। अपना मुख्य पैन इस्तेमाल करें; ग़लती लगे तो AO से पूछें
रद्द / सरेंडर (Cancelled)आपने फ़ालतू पैन सरेंडर किया, या धारक की मृत्यु हुई या कारोबार बंद हुआनहीं। अपना बचा हुआ एक पैन इस्तेमाल करें
अमान्य / "PAN does not exist"टाइपिंग की ग़लती, नक़ली पैन, या डेटाबेस में नंबर नहींहर अक्षर जाँचें। असली पैन पर ऐसा दिखे तो हेल्पडेस्क या AO से संपर्क करें

पैन के सभी स्टेटस संदेश समझें → · दो पैन हैं? →

पैन आधार एनरोलमेंट ID से मिला था?

कुछ लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार पर्ची की एनरोलमेंट ID से पैन के लिए आवेदन किया था। 3 अप्रैल 2025 की CBDT अधिसूचना (Notification 26/2025) ने उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक असली आधार नंबर देने को कहा था। नहीं दिया, तो पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय दिख सकता है।

ठीक करने के लिए अपने असली 12 अंकों के आधार से वही Link Aadhaar सेवा इस्तेमाल करें। ₹1,000 फ़ीस आपके पैन पर लगेगी या नहीं, पोर्टल बताएगा।

नियोक्ता और TDS काटने वाले क्या जानें?

अगर आप TDS काटते या TCS लेते हैं (नियोक्ता, किराया देने वाला किरायेदार, बैंक, कारोबार), तो पाने वाले का पैन निष्क्रिय होने पर ज़्यादा दर लगानी होती है। CBDT ने उन मामलों में राहत दी है जहाँ पाने वाला बाद में लिंक कर लेता है। आसान शब्दों में:

भुगतान या क्रेडिट कब हुआज़्यादा दर की माँग नहीं, अगर पाने वाले का पैन चालू हुआ…सर्कुलर
31 मार्च 2024 तक31 मई 2024 तक6/2024
1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 202530 सितंबर 2025 तक9/2025
1 अगस्त 2025 या उसके बादभुगतान वाले महीने के ख़त्म होने से दो महीने के अंदर9/2025

इन मामलों में सिर्फ़ सामान्य दर से काटना काफ़ी था। सर्कुलर 3/2023 मूल सर्कुलर है, जिसने ये असर पहली बार समझाए थे।

  • हर भुगतान चक्र से पहले पाने वाले का पैन स्टेटस जाँचें, साल में एक बार नहीं।
  • अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कम कटौती (short deduction) की माँग आई है जिसने बाद में लिंक कर लिया, तो देखें कि तारीख़ें ऊपर की तालिका में आती हैं या नहीं, और नोटिस का जवाब दें या टैक्स विशेषज्ञ से पूछें।
  • ये सर्कुलर पुराने अधिनियम के तहत जारी हुए थे। 1 अप्रैल 2026 के बाद के भुगतानों पर धारा 397(2) के तहत दो महीने वाली राहत जारी है या नहीं, यह अपने टैक्स सलाहकार से पक्का करें।

अगर आप कर्मचारी हैं: लिंक करते ही HR को बताएँ, ताकि अगली सैलरी से सामान्य दर लगे।

क्या गड़बड़ हो सकती है, और उसे कैसे ठीक करें?

आपकी स्थितिआमतौर पर इसका मतलबक्या करें
30 दिन से ज़्यादा पहले लिंक किया, फिर भी निष्क्रियअपडेट पैन डेटाबेस तक नहीं पहुँचाe-Filing हेल्पडेस्क को कॉल करें या लिंक स्टेटस के स्क्रीनशॉट के साथ Jurisdictional AO को लिखें।
लिंक करते समय "Payments details not found"₹1,000 अभी लिंकिंग सिस्टम तक नहीं पहुँचा, या ग़लत हेड में भरा गया4–5 कामकाजी दिन रुकें। देखें कि चालान पर Other Receipts (500) लिखा हो। दोबारा पेमेंट न करें।
लिंक रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गईनाम, जन्मतिथि या जेंडर मेल नहीं खातेपैन या आधार ठीक कराएँ, फिर दोबारा भेजें। लिंकिंग की समस्याएँ देखें।
NRI हैं, फिर भी पैन निष्क्रिय दिखता हैटैक्स रिकॉर्ड में आप निवासी (resident) दर्ज हैंJurisdictional AO से आवासीय दर्जा अपडेट कराएँ। NRI देखें।
80+ उम्र या असम, जम्मू-कश्मीर या मेघालय में रहते हैं, फिर भी निष्क्रियरिकॉर्ड में पुरानी जन्मतिथि या पता हो सकता हैसबूत के साथ Jurisdictional AO से संपर्क करें, या अपनी मर्ज़ी से लिंक करें।
पैन चालू होने के बाद भी 20% TDS कटाकाटने वाले ने स्टेटस बदलने से पहले जाँचा थाउन्हें अपना active स्टेटस दिखाएँ। उनसे TDS रिटर्न सुधारने को कहें, या ज़्यादा कटा TDS अपने ITR में क्लेम करें।
पैन चालू होने के बाद भी रिफ़ंड अटकारिफ़ंड पैन चालू होने के बाद ही जारी होता हैe-Filing पोर्टल पर रिफ़ंड स्टेटस देखें। निष्क्रिय समय का रिफ़ंड ब्याज नहीं मिलता।
बैंक या ब्रोकर कहता है KYC अधूरा हैउनकी जाँच में पैन आधार से लिंक नहीं दिखतालिंक करें, पैन active होने तक रुकें, फिर उनसे KYC दोबारा जाँचने को कहें।
स्टेटस में "deactivated" दिखता हैआमतौर पर डुप्लीकेट पैनलिंक करने से फ़ायदा नहीं। अपना दूसरा पैन इस्तेमाल करें। स्टेटस के प्रकार देखें।
भारत से बाहर रहते हैं?

NRI और विदेश में रहने वालों के लिए ज़रूरी बातें

  • अनिवासियों और गैर-नागरिकों (OCI कार्डधारकों समेत) को पैन-आधार लिंक करना ज़रूरी नहीं है।
  • ख़बरों के मुताबिक़, जुलाई 2023 में आयकर विभाग ने बताया कि कुछ NRI के पैन फिर भी निष्क्रिय क्यों हुए: विभाग ने आपको अनिवासी तभी माना जब पिछले तीन सालों में से किसी साल के रिटर्न में आपने यह दर्जा दिखाया हो, या AO को बताया हो। वरना पैन निष्क्रिय कर दिया गया।
  • हल: अपने Jurisdictional AO को लिखकर आवासीय दर्जा अपडेट करने को कहें, सहायक दस्तावेज़ों के साथ (जैसे यात्रा की मुहर वाले पासपोर्ट पन्ने, या विदेशी पते या वीज़ा का दस्तावेज़)। अपना AO e-Filing पोर्टल पर "Know Your AO" से पता करें।
  • निष्क्रिय रहने तक भारत में भुगतान करने वाले (बैंक ब्याज, किराया, प्रॉपर्टी बिक्री) ज़्यादा दर से टैक्स काट सकते हैं। किसी बड़े लेन-देन से पहले इसे ठीक कराएँ।
  • आपके पास आधार है, तो चाहें तो लिंक भी कर सकते हैं: ₹1,000 भरकर विदेश से ऑनलाइन लिंक करें।

NRI और विदेशियों के लिए पैन →

इलाका सही नहीं दिख रहा?

चेतावनी

"आपका पैन ब्लॉक हो गया है" जैसे फ़र्ज़ी संदेश

  • "आपका पैन ब्लॉक / डीएक्टिवेट हो गया है, यहाँ KYC अपडेट करें" जैसे लिंक वाले SMS, WhatsApp या ईमेल फ़र्ज़ी होते हैं। आयकर विभाग OTP, कार्ड या बैंक लॉग-इन माँगने वाले लिंक नहीं भेजता।
  • निष्क्रिय स्टेटस सिर्फ़ incometax.gov.in पर दिखता है। पता ख़ुद टाइप करें; लिंक पर क्लिक न करें।
  • फ़ीस सिर्फ़ ₹1,000 का चालान है, जो सरकार को जाता है। फ़ोन पर पैसे लेकर कोई पैन "अनब्लॉक" नहीं कर सकता।
  • कॉल पर कभी OTP न बताएँ, चाहे कॉल करने वाला ख़ुद को टैक्स ऑफ़िस या बैंक का बताए। पैन धोखाधड़ी के बारे में और →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कैसे पता करें कि मेरा पैन निष्क्रिय है?

incometax.gov.in पर Quick Links में Verify PAN Status इस्तेमाल करें। पैन, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल डालें, फिर OTP। यह बताता है कि पैन active है या inoperative। यह मुफ़्त है।

क्या निष्क्रिय पैन और रद्द पैन एक ही हैं?

नहीं। निष्क्रिय पैन आपका ही रहता है और आधार लिंक करने पर फिर चालू हो जाता है। रद्द या डीएक्टिवेटेड पैन आमतौर पर वापस नहीं आता।

निष्क्रिय पैन चालू होने में कितना समय लगता है?

नियम 162 के अनुसार आधार लिंक होने के 30 दिन के अंदर। लिंक करने से पहले ₹1,000 पेमेंट दिखने के 4–5 कामकाजी दिन जोड़ लें।

क्या निष्क्रिय पैन से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं?

आमतौर पर आप लॉग-इन करके रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन पैन चालू होने तक रिफ़ंड रुका रहता है, और निष्क्रिय समय का उस पर ब्याज नहीं मिलता।

लिंक करने के बाद क्या पुराना रिफ़ंड मिलेगा?

पैन फिर चालू होने पर रिफ़ंड जारी हो जाता है। निष्क्रिय रहने के समय का ब्याज नहीं मिलता।

₹1,000 भरने के बजाय क्या नया पैन बनवा सकते हैं?

नहीं। दो पैन रखना मना है और इस पर ₹10,000 जुर्माना लग सकता है। अपने मौजूदा पैन को लिंक करके ठीक कराएँ।

क्या निष्क्रिय पैन से बैंक खाता खुल सकता है?

आपके मौजूदा खाते चलते रहते हैं। नए खाते के लिए कई बैंक पैन स्टेटस ऑनलाइन जाँचते हैं और पहले लिंक करने को कहते हैं। बैंक से पूछें कि वे क्या स्वीकार करते हैं।

मेरी FD के ब्याज पर 20% TDS क्यों कटा?

अक्सर इसलिए कि कटौती के समय आपका पैन निष्क्रिय था। पैन active होने के बाद बैंक से सामान्य दर लगाने को कहें। ज़्यादा कटा TDS अपने रिटर्न में क्लेम करें; पैन चालू होने पर रिफ़ंड मिलता है।

मैं NRI हूँ। मेरा पैन निष्क्रिय क्यों है?

आमतौर पर टैक्स रिकॉर्ड में आप अब भी निवासी दर्ज हैं। सहायक दस्तावेज़ों के साथ अपने Jurisdictional AO से आवासीय दर्जा अपडेट कराएँ। आधार लिंक करने की ज़रूरत नहीं।

मेरा पैन आधार एनरोलमेंट ID से बना था। क्या यह निष्क्रिय है?

हो सकता है, अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक असली आधार नंबर नहीं दिया। अपने असली आधार नंबर से Link Aadhaar करें। फ़ीस लगेगी या नहीं, पोर्टल बताएगा।

फिर चालू होने पर क्या मेरा पैन नंबर बदलेगा?

नहीं। नंबर, कार्ड और e-PAN वही रहते हैं। बस स्टेटस active हो जाता है।

सार

निष्क्रिय पैन कुछ समय के लिए बंद पैन है, खोया हुआ नहीं। Verify PAN Status से मुफ़्त जाँचें। अगर आपके लिए लिंक करना ज़रूरी था, तो ₹1,000 भरें, 4–5 कामकाजी दिन रुकें, आधार लिंक करें और 30 दिन तक का समय दें। अगर आप NRI हैं या आपको किसी और वजह से छूट है, तो इसके बजाय निर्धारण अधिकारी से अपना रिकॉर्ड ठीक कराएँ।

स्रोत

  1. Income-tax Rules, 2026 – Rule 162 (inoperative PAN) (देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  2. Income-tax Rules, 2026 – Rule 158 (₹1,000 fee) (देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  3. Income Tax Department – FAQs on higher rate of TDS under section 397 (देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  4. CBDT Circular 9/2025 (PDF) (देखा गया 14 अक्टूबर 2026)
  5. Income Tax Department – Verify PAN Status user manual (देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  6. Income Tax Department – Link Aadhaar user manual (देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  7. Income Tax Department – Link Aadhaar FAQs (देखा गया 16 अक्टूबर 2026)

पेज का इतिहास: 14 अक्टूबर 2026, पहला संस्करण। 16 अक्टूबर 2026: तथ्यों की दोबारा जाँच (नियम, पोर्टल के लेबल, NRI वाली बात); छोटा त्वरित जवाब; और लिंक।

क्या यह पेज काम का था?