स्वतंत्र गाइड · यह आयकर विभाग, Protean या UTIITSL नहीं है · हम कभी आपका पैन, आधार नंबर या OTP नहीं माँगते।

पैन कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं?

फ़ॉर्म 93 से आवेदन करने वाले भारतीय नागरिक को तीन सबूत चाहिए: पहचान, पता और जन्मतिथि। आधार से पहचान और पता साबित होता है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से आधार जन्मतिथि के सबूत के रूप में मान्य नहीं है। साथ में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, जन्म प्रमाणपत्र या मैट्रिक सर्टिफ़िकेट दें। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र ज़रूरी है।

फ़ॉर्म
फ़ॉर्म 93 (भारतीय नागरिक)
ज़रूरी सबूत
पहचान + पता + जन्मतिथि
आधार
सिर्फ़ पहचान और पता
फ़ोटो
2 रंगीन फ़ोटो, 4.5 × 3.5 सेमी
फ़ीस
भारत में ₹66–₹107
इस पेज पर
  1. आवेदन कौन कर रहा है? (फ़ाइंडर)
  2. तीनों सबूत एक नज़र में
  3. पहचान का सबूत
  4. पते का सबूत
  5. जन्मतिथि का सबूत
  6. अप्रैल 2026 में क्या बदला
  7. आधार की भूमिका
  8. बच्चे और दूसरे आवेदक
  9. फ़ोटो, हस्ताक्षर और कॉपियाँ
  10. तैयारी और जमा करना, स्टेप-बाय-स्टेप
  11. सुधार के लिए दस्तावेज़
  12. समस्याएँ और हल
  13. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आवेदन कौन कर रहा है, और कौन सी दस्तावेज़ सूची लागू होगी?

दस्तावेज़ों की सूची इस पर निर्भर है कि पैन किसके लिए है। सही सूची देखने के लिए अपना मामला चुनें। कौन सा फ़ॉर्म चाहिए, यह पक्का नहीं? कौन सा पैन फ़ॉर्म टूल इस्तेमाल करें।

आवेदन कौन कर रहा हैक्या देना है
आधार वाला वयस्क भारतीय नागरिकआधार + जन्मतिथि का एक सबूत
छूट वाले समूह का वयस्क, बिना आधारपहचान, पते और जन्मतिथि की सूचियों से एक-एक सबूत
1 अक्टूबर 2023 को या बाद में जन्मा बच्चाजन्म प्रमाणपत्र + बच्चे का आधार और फ़ोटो + माता-पिता की पहचान और पता (ब्योरा)
1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मा बच्चाजन्मतिथि का सबूत + बच्चे का आधार और फ़ोटो + माता-पिता की पहचान और पता (ब्योरा)
मानसिक रूप से बीमार या अस्वस्थ चित्त वाला व्यक्तिप्रतिनिधि की पहचान और पता + आवेदक की जन्मतिथि का सबूत (ब्योरा)
विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिकफ़ॉर्म 93 + पासपोर्ट नंबर + विदेशी बैंक या NRE स्टेटमेंट (ब्योरा)
विदेशी नागरिकसत्यापित विदेशी दस्तावेज़ों के साथ फ़ॉर्म 95 (ब्योरा)
कंपनी, फ़र्म, ट्रस्ट, HUFरजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ों के साथ फ़ॉर्म 94 या 96

कौन से दस्तावेज़ तीनों चीज़ें एक साथ साबित करते हैं?

ऑफ़िशियल सूची आयकर नियम, 2026 के नियम 158 से आती है। आयकर विभाग इसे एक दस्तावेज़ तालिका (Annex G) के रूप में छापता है। हर दस्तावेज़ एक, दो या तीनों चीज़ें साबित करता है। इस तालिका में सबसे काम के दस्तावेज़ हैं।

दस्तावेज़पहचानपताजन्मतिथि
भारतीय पासपोर्टहाँहाँहाँ
ड्राइविंग लाइसेंसहाँहाँहाँ
वोटर ID (मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र)हाँहाँहाँ
ट्रांसजेंडर पहचान पत्र या प्रमाणपत्र (ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019)हाँहाँहाँ
आधारहाँहाँनहीं
सरकार या PSU का फ़ोटो पहचान पत्रहाँनहींहाँ
CGHS या ECHS फ़ोटो कार्डहाँनहींहाँ
डोमिसाइल (निवास) प्रमाणपत्रनहींहाँहाँ
सुझाव

अगर आपके पास सही नाम और जन्मतिथि वाला वैध पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID है, तो एक ही दस्तावेज़ से पूरा काम हो सकता है। ज़्यादातर वयस्क फिर भी आधार देते हैं, क्योंकि आधार नंबर देना ज़रूरी है।

पहचान के सबूत में क्या चलता है?

इनमें से किसी एक की कॉपी दें। दस्तावेज़ आपके अपने नाम पर होना चाहिए।

पहचान का सबूत (कोई एक)कॉपी या मूल?
आधारकॉपी
भारतीय पासपोर्टकॉपी
ड्राइविंग लाइसेंसकॉपी
वोटर IDकॉपी
आपकी फ़ोटो वाला राशन कार्डकॉपी
ट्रांसजेंडर पहचान पत्र या प्रमाणपत्रकॉपी
केंद्र या राज्य सरकार या PSU का फ़ोटो पहचान पत्रकॉपी
फ़ोटो वाला सरकारी पेंशनर कार्डकॉपी
CGHS या ECHS फ़ोटो कार्डकॉपी
सांसद, विधायक, नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर वाला पहचान प्रमाणपत्रमूल
बैंक के लेटरहेड पर बैंक सर्टिफ़िकेट, जिसमें आपकी सत्यापित फ़ोटो और खाता नंबर हो, और जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुहर और ID की कॉपी होमूल

पते के सबूत में क्या चलता है?

इनमें से किसी एक की कॉपी दें। बिल और स्टेटमेंट तीन महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए।

पते का सबूत (कोई एक)कितना पुराना चलेगा
आधार, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या ट्रांसजेंडर पहचान पत्रकोई सीमा नहीं
पति या पत्नी का भारतीय पासपोर्ट, जिसमें आपका नाम होकोई सीमा नहीं
आपके पते वाली डाकघर पासबुककोई सीमा नहीं
सरकार का डोमिसाइल प्रमाणपत्रकोई सीमा नहीं
संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़, या प्रॉपर्टी टैक्स का ताज़ा निर्धारण आदेशताज़ा आदेश
केंद्र या राज्य सरकार का आवास आवंटन पत्र3 साल तक
बिजली, पानी, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड बिल3 महीने तक
गैस कनेक्शन कार्ड या बुक, या पाइप गैस का बिल3 महीने तक
बैंक खाते का स्टेटमेंट, डिपॉज़िटरी (डीमैट) खाते का स्टेटमेंट, या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट3 महीने तक
सांसद, विधायक, नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर वाला पते का प्रमाणपत्र (मूल)सीमा नहीं बताई गई
नियोक्ता (एम्प्लॉयर) का प्रमाणपत्र (मूल)सीमा नहीं बताई गई

जन्मतिथि के सबूत में क्या चलता है?

आजकल ज़्यादातर लोग यहीं अटकते हैं। आधार, राशन कार्ड और पेंशनर कार्ड जन्मतिथि के सबूत के रूप में मान्य नहीं हैं। इनकी जगह इनमें से कोई एक दें।

1 अक्टूबर 2023 को या बाद में जन्म1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्म (कोई एक)
नगर निकाय, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार या किसी दूसरे अधिकृत दफ़्तर, या भारतीय कॉन्सुलेट का जारी किया जन्म प्रमाणपत्रइन्हीं अधिकारियों का जन्म प्रमाणपत्र
भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID
मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिक (दसवीं) सर्टिफ़िकेट या मार्कशीट
पेंशन भुगतान आदेश, या विवाह रजिस्ट्रार का विवाह प्रमाणपत्र
सरकार या PSU का फ़ोटो ID, CGHS/ECHS कार्ड, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, ट्रांसजेंडर ID, या मजिस्ट्रेट के सामने शपथ लेकर बनाया गया मूल शपथपत्र जिसमें आपकी जन्मतिथि लिखी हो
सुझाव

जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल सर्टिफ़िकेट नहीं है? मजिस्ट्रेट के सामने बना शपथपत्र भी सूची में है। ध्यान रखें कि शपथपत्र की तारीख़ वही हो जो आप फ़ॉर्म में भरेंगे। बाद में जन्मतिथि सुधारनी हो तो पैन में जन्मतिथि सुधार देखें।

अप्रैल 2026 में पैन दस्तावेज़ों के नियम कैसे बदले?

आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए। भारतीय नागरिकों के लिए फ़ॉर्म 49A की जगह फ़ॉर्म 93 आया। Protean और आयकर विभाग ये बदलाव बताते हैं:

विषय1 अप्रैल 2026 से पहले1 अप्रैल 2026 से
जन्मतिथि के सबूत के रूप में आधारमान्यमान्य नहीं, आधार e-KYC वाले आवेदनों में भी नहीं। जन्मतिथि का अलग सबूत दें।
1 अक्टूबर 2023 को या बाद में जन्मे बच्चेसूची का कोई भी जन्मतिथि सबूतनगर निकाय या किसी दूसरे अधिकृत दफ़्तर का जन्म प्रमाणपत्र
फ़ोटो का साइज़पुराने फ़ॉर्म पर छोटी फ़ोटो4.5 × 3.5 सेमी, रंगीन, सफ़ेद बैकग्राउंड
काग़ज़ी फ़ॉर्म पर हस्ताक्षरऊपर और नीचेसिर्फ़ नीचे, बॉक्स के अंदर
भारतीय नागरिकों का फ़ॉर्मफ़ॉर्म 49Aफ़ॉर्म 93 (सभी नए पैन फ़ॉर्म समझें)

1 अक्टूबर 2023 वही तारीख़ है जिससे संशोधित जन्म पंजीकरण क़ानून ने भारत में जन्म प्रमाणपत्र को जन्मतिथि का मुख्य सबूत बनाया।

भ्रम

"पैन कार्ड के लिए सिर्फ़ आधार काफ़ी है।" अब नहीं। आधार से पहचान और पता साबित होता है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह जन्मतिथि के सबूत के रूप में मान्य नहीं है। आपको एक और दस्तावेज़ चाहिए, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, जन्म प्रमाणपत्र या दसवीं का सर्टिफ़िकेट।

क्या पैन कार्ड के लिए आधार ज़रूरी है?

हाँ, ज़्यादातर आवेदकों के लिए। ऑफ़िशियल FAQ कहता है कि छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर सभी के लिए आधार ज़रूरी है। फ़ॉर्म 93 कहता है कि जिसके पास आधार है, उसे आधार नंबर देना ही होगा। Protean काग़ज़ी आवेदन के साथ आधार पत्र की कॉपी माँगता है।

आधार तीन तरह से काम आता है:

  • पहचान और पता: आधार की एक कॉपी दोनों का काम करती है।
  • आपका नाम: फ़ॉर्म 93 के निर्देशों के अनुसार पैन कार्ड पर आधार वाला नाम छपेगा। आधार में नाम के इनिशियल हों तो सहायक दस्तावेज़ों के साथ पूरा नाम दें।
  • पेपरलेस आवेदन: आधार e-KYC और e-Sign में आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP आता है।

किसे छूट है? आधार-पैन नियम के लिए अधिसूचित छूट वाले समूह हैं: असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी, अनिवासी (non-resident), 80 साल या ज़्यादा उम्र के लोग, और जो भारतीय नागरिक नहीं हैं। फ़ॉर्म 93 का FAQ यह सूची नहीं दोहराता, इसलिए बिना आधार आवेदन से पहले सेंटर से पक्का कर लें। पहले आधार बनवाना है, तो देखें नया आधार कैसे बनवाएँ।

आधार के साथ बना पैन उससे लिंक हो जाता है। अगर आपका पुराना पैन लिंक नहीं है, तो पैन को आधार से कैसे लिंक करें देखें।

बच्चों और दूसरों पर निर्भर आवेदकों को कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

18 साल से कम उम्र का बच्चा प्रतिनिधि निर्धारिती (representative assessee) के ज़रिए आवेदन करता है, आमतौर पर माता-पिता या अभिभावक। प्रतिनिधि फ़ॉर्म 93 का भाग E भरता है और साइन करता है। आपको चाहिए:

किसका दस्तावेज़क्या देना है
बच्चाआधार और दो फ़ोटो
बच्चे की जन्मतिथि1 अक्टूबर 2023 को या बाद में जन्म हो तो जन्म प्रमाणपत्र; वरना सूची का कोई भी जन्मतिथि सबूत
माता-पिता या अभिभावक (पहचान)सूची से कोई भी पहचान का सबूत। बच्चे का आधार और माता-पिता का दस्तावेज़ मिलकर बच्चे की पहचान का सबूत माने जाते हैं।
माता-पिता या अभिभावक (पता)सूची से कोई भी पते का सबूत। इसे ही बच्चे के पते का सबूत माना जाता है।
प्रतिनिधिपैन, या पैन न हो तो आधार

मानसिक रूप से बीमार या अस्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति के लिए भी यही प्रतिनिधि वाला तरीका है। उनकी अपनी फ़ोटो और जन्मतिथि का सबूत फिर भी चाहिए। पूरी प्रक्रिया के लिए नाबालिग के लिए पैन कार्ड देखें।

फ़ोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेज़ों की कॉपी के नियम क्या हैं?

फ़ोटो

  • दो हाल की रंगीन फ़ोटो, 4.5 सेमी × 3.5 सेमी, सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ।
  • Protean के कुछ पेजों पर अब भी दूसरे साइज़ दिखते हैं। काग़ज़ी फ़ॉर्म पर वही साइज़ लें जो फ़ॉर्म पर छपा है; ऑनलाइन, अपलोड स्क्रीन के हिसाब से चलें।
  • इन्हें फ़ॉर्म के बॉक्स में चिपकाएँ। स्टेपल, पिन या क्लिप न लगाएँ।
  • बच्चों और प्रतिनिधि के ज़रिए आवेदन करने वालों की भी फ़ोटो चाहिए।

हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

  • हस्ताक्षर करें, या बाएँ अँगूठे का निशान लगाएँ, बाईं तरफ़ की फ़ोटो के आर-पार, ताकि कुछ हिस्सा फ़ोटो पर और कुछ फ़ॉर्म पर आए।
  • दाईं तरफ़ की फ़ोटो साफ़ रखें। फ़ॉर्म 93 के मुताबिक यह फ़ोटो साफ़ और बिना किसी निशान के होनी चाहिए।
  • आख़िरी पेज पर हस्ताक्षर बॉक्स के अंदर साइन करें। साथ में तारीख़, रैंक या पद न लिखें।
  • अँगूठे का निशान सत्यापित होना ज़रूरी है: मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर या राजपत्रित अधिकारी की ऑफ़िशियल मुहर और स्टैम्प के साथ।

कॉपी, मूल और सत्यापन

  • ज़्यादातर सबूत कॉपी के रूप में दिए जाते हैं। चार मूल होते हैं: सांसद/विधायक/पार्षद/राजपत्रित अधिकारी के प्रमाणपत्र, बैंक सर्टिफ़िकेट, नियोक्ता का प्रमाणपत्र और मजिस्ट्रेट वाला शपथपत्र।
  • हमने जो मौजूदा ऑफ़िशियल फ़ॉर्म और FAQ देखे, उनमें कॉपियों पर स्व-सत्यापन (self-attestation) का कोई नियम नहीं है। कुछ सेंटर हर कॉपी पर साइन करने को कहते हैं। सेंटर या पोर्टल जो कहे, वही करें।
  • हर सबूत आपके अपने नाम पर हो, और नाम फ़ॉर्म से मेल खाए।
ज़रूरी

ऑनलाइन स्कैन अपलोड की अपनी फ़ाइल साइज़ और फ़ॉर्मेट सीमाएँ होती हैं। अपलोड स्क्रीन पर ये दिखती हैं; शुरू करने से पहले अपने स्कैन उसी हिसाब से छोटे कर लें।

पैन के दस्तावेज़ कैसे तैयार करें और जमा करें?

फ़ॉर्म खोलने से पहले दस्तावेज़ ठीक कर लें। पूरा आवेदन नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें में समझाया गया है।

पैन के दस्तावेज़ तैयार करना और जमा करना
  1. तय करें कि आवेदन कौन कर रहा है और कौन सी सूची लागू है
  2. क्या आधार के अलावा जन्मतिथि का कोई सबूत है? नहीं: पहले जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का सर्टिफ़िकेट या मजिस्ट्रेट शपथपत्र लें (सूची)
  3. जाँचें कि हर दस्तावेज़ पर नाम और तारीख़ मेल खाते हैं
  4. पेपरलेस (e-KYC / e-Sign) या काग़ज़ी तरीका चुनें
  5. ₹66–₹107 भरें और पावती नंबर सँभालें
  6. काग़ज़ी तरीका: साइन किया फ़ॉर्म, फ़ोटो और कॉपियाँ 15 दिन के अंदर भेजें
  7. दस्तावेज़ों की जाँच; सब ठीक होने पर पैन जारी
  1. अपनी दस्तावेज़ सूची चुनें

    ऊपर का फ़ाइंडर इस्तेमाल करें। आधार वाले वयस्कों को आधार और जन्मतिथि का एक सबूत चाहिए। बच्चों और NRI के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए।

  2. आधार के अलावा जन्मतिथि का सबूत लें

    जन्मतिथि तालिका से एक चुनें। 1 अक्टूबर 2023 को या बाद में जन्मे बच्चे के लिए यह जन्म प्रमाणपत्र ही होना चाहिए।

    काम हो गया, यह तब समझें जब आपके पास सूची वाला ऐसा दस्तावेज़ हो जिसमें वही जन्मतिथि हो जो आप भरेंगे।

    अगर कोई नहीं है: नगर निकाय दफ़्तर से जन्म प्रमाणपत्र बनवाएँ, या मजिस्ट्रेट के सामने शपथपत्र बनवाएँ।

  3. सभी दस्तावेज़ों में नाम और तारीख़ मिलाएँ

    आधार वाले नाम की तुलना बाकी सबूतों से करें; हमारा नाम जाँच टूल इसमें मदद करता है। पूरा नाम लिखें, बिना इनिशियल या Mr, Dr जैसे टाइटल के। शादीशुदा महिलाएँ पिता के नाम वाले खाने में पिता का नाम दें, पति का नहीं।

    अगर नाम अलग हैं: पहले दस्तावेज़ ठीक कराएँ (आधार के लिए देखें नाम या जन्मतिथि का मिसमैच ठीक करना), या मेल खाने वाला दूसरा सबूत दें। Protean चाहता है कि हर सबूत पर नाम ठीक वैसा ही हो जैसा फ़ॉर्म में है; नाम में फ़र्क़ होने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

  4. पेपरलेस या काग़ज़ी तरीका चुनें

    पेपरलेस: e-Sign के साथ आधार e-KYC, या स्कैन किए दस्तावेज़ों के साथ e-Sign/DSC। कुछ भी डाक से नहीं भेजना होता। जन्मतिथि का अलग सबूत फिर भी देना है; पोर्टल बताता है कैसे। काग़ज़ी: ऑनलाइन या काग़ज़ पर फ़ॉर्म भरें, फिर साइन किया फ़ॉर्म और कॉपियाँ भेजें। आधार से e-PAN पाने का अलग तरीका जानने के लिए Instant e-PAN देखें।

  5. फ़ीस भरें और पावती सँभालें

    भारत में कार्ड के साथ फ़ीस ₹107 (पेपरलेस ₹101) है, या सिर्फ़ e-PAN के लिए ₹72 (पेपरलेस ₹66)। डिजिटल आवेदनों पर ₹5.90 का e-Sign शुल्क अलग से लगता है। देखें पैन की सभी फ़ीस और चार्ज।

    काम हो गया, यह तब समझें जब ईमेल पर 15 अंकों (Protean) के पावती नंबर वाली पावती आ जाए।

  6. काग़ज़ समय पर भेजें (सिर्फ़ काग़ज़ी तरीके में)

    साइन की हुई पावती, फ़ोटो, और पहचान, पते व जन्मतिथि के सबूतों की कॉपियाँ, साथ में आधार की कॉपी भेजें। Protean का पता पावती पर छपा होता है। लिफ़ाफ़े पर "APPLICATION FOR PAN – N-[15 अंकों का पावती नंबर]" लिखें।

    ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के अंदर काग़ज़ Protean तक पहुँचने चाहिए। देर से पहुँचे काग़ज़ों से आवेदन अटक या रुक सकता है।

पैन में सुधार के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

व्यक्ति फ़ॉर्म CR-01 भरते हैं। इसमें पैन की कॉपी, पहचान, पते और जन्मतिथि का सबूत, और बदलाव का दस्तावेज़ी सबूत माँगा जाता है। जन्मतिथि के यही नियम लागू होते हैं, इसलिए आधार से नई जन्मतिथि साबित नहीं होगी। हर तरह के बदलाव के लिए पैन में सुधार और अपडेट देखें।

दस्तावेज़ों की कौन सी गड़बड़ियाँ रिजेक्शन की वजह बनती हैं, और उन्हें कैसे ठीक करें?

आपकी स्थितिआमतौर पर इसका मतलबक्या करें
सिर्फ़ आधार दियाजन्मतिथि का कोई मान्य सबूत नहीं; आधार जन्मतिथि के लिए नहीं चलतापासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का सर्टिफ़िकेट या मजिस्ट्रेट शपथपत्र जोड़ें।
बच्चा 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मा, जन्म प्रमाणपत्र नहींइन बच्चों के लिए सिर्फ़ जन्म प्रमाणपत्र सूची में हैनगर निकाय दफ़्तर या जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से जन्म प्रमाणपत्र लें, फिर आवेदन करें।
आधार, सबूतों और फ़ॉर्म में नाम अलगदस्तावेज़ आवेदन से हूबहू मेल खाने चाहिएआधार वाला पूरा नाम लिखें, या अलग नाम वाला दस्तावेज़ पहले ठीक कराएँ।
बिजली बिल या बैंक स्टेटमेंट नहीं माना गयातीन महीने से पुराना हैपिछले तीन महीने का बिल या स्टेटमेंट दें।
सबूत माता-पिता या पति/पत्नी के नाम पर हैसबूत आवेदक के नाम पर होने चाहिए (पति/पत्नी का पासपोर्ट, या बच्चे के लिए माता-पिता का दस्तावेज़ छोड़कर)अपने नाम का दस्तावेज़ दें।
दाईं तरफ़ की फ़ोटो पर साइन या निशानकार्ड के लिए चेहरा साफ़ नहींसिर्फ़ बाईं फ़ोटो के आर-पार साइन करें; दाईं फ़ोटो साफ़ रखें।
अँगूठे का निशान नहीं माना गयाऑफ़िशियल मुहर और स्टैम्प से सत्यापित नहींमजिस्ट्रेट, नोटरी, ओथ कमिश्नर या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराएँ।
स्टेटस में दस्तावेज़ न मिलने की बातडाक से भेजे काग़ज़ देर से पहुँचे या खो गएकूरियर ट्रैकिंग देखें। काग़ज़ 15 दिन के अंदर Protean तक पहुँचने चाहिए। पैन रिजेक्ट हुआ या नहीं मिला देखें।
भारत से बाहर रहते हैं?

NRI और विदेशी नागरिकों के दस्तावेज़

  • विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक फ़ॉर्म 93 भरते हैं और उन्हें पासपोर्ट नंबर देना ज़रूरी है। पते के सबूत में जिस देश में आप रहते हैं वहाँ का बैंक स्टेटमेंट, या NRE खाते का स्टेटमेंट चलता है।
  • अनिवासी उन समूहों में हैं जिन्हें आधार नंबर देने से छूट है। आपका पासपोर्ट पहचान, पता और जन्मतिथि तीनों साबित कर सकता है।
  • अगर कोई प्रतिनिधि निर्धारिती आपकी ओर से काम करता है, तो उसका भारतीय पता होना चाहिए।
  • विदेशी नागरिक, OCI और PIO कार्ड धारक भी, फ़ॉर्म 95 भरते हैं। पहचान के सबूत में पासपोर्ट, OCI या PIO कार्ड, या कोई दूसरा राष्ट्रीय या टैक्स ID चलता है, जो एपोस्टिल, भारतीय दूतावास, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट, या किसी भारतीय शेड्यूल्ड बैंक की विदेशी शाखा से सत्यापित हो।
  • विदेशी नागरिक पते के सबूत में विदेशी बैंक स्टेटमेंट, NRE स्टेटमेंट, रेज़िडेंस परमिट, FRO रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट या किसी भारतीय कंपनी के नियुक्ति पत्र या कॉन्ट्रैक्ट के साथ वीज़ा (और नियोक्ता का भारतीय पते वाला मूल सर्टिफ़िकेट) दे सकते हैं। NRI और विदेशी नागरिकों के लिए पैन देखें।
  • विदेश में कार्ड मँगाने पर ₹1,017 (पेपरलेस ₹1,011) लगते हैं। सिर्फ़ e-PAN ₹72 (पेपरलेस ₹66) का है।

क्षेत्र सही नहीं?

चेतावनी

अपने दस्तावेज़ों की कॉपियाँ सुरक्षित रखें

  • OTP माँगने वाली किसी भी कॉल या मैसेज को ख़तरे का संकेत समझें। आधार OTP से आपके नाम पर पैन आवेदन e-Sign हो सकता है।
  • "बिना दस्तावेज़ पैन" का वादा करने वाले अनजान लोगों को WhatsApp पर आधार, पासपोर्ट या पैन के स्कैन न भेजें।
  • जो फ़ोटोकॉपी किसी को दें, उस पर मक़सद और तारीख़ लिखें, जैसे "सिर्फ़ पैन आवेदन के लिए"।
  • भारत में ऑफ़िशियल फ़ीस ₹66–₹107 है। proteantech.in या utiitsl.com पर, या उनके सेंटरों पर ही आवेदन करें।
  • पैसे गँवाए या लगता है दस्तावेज़ों का ग़लत इस्तेमाल हुआ? साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। पैन धोखाधड़ी गाइड देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार काफ़ी है?

नहीं। आधार से पहचान और पता साबित होता है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह जन्मतिथि के सबूत के रूप में मान्य नहीं है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का सर्टिफ़िकेट या सूची का कोई दूसरा जन्मतिथि सबूत जोड़ें।

क्या बिना आधार पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं?

सिर्फ़ तब जब आप छूट वाले समूह में हों, जैसे 80 साल या ज़्यादा उम्र के लोग, अनिवासी, गैर-नागरिक और असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर के निवासी। बाकी जिनके पास आधार है, उन्हें फ़ॉर्म 93 में आधार नंबर देना होगा। बिना आधार आवेदन करने से पहले सेंटर से अपनी छूट की पुष्टि कर लें।

पैन के लिए सबसे अच्छा एक दस्तावेज़ कौन सा है?

भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID से पहचान, पता और जन्मतिथि तीनों एक साथ साबित होते हैं। ज़्यादातर आवेदक फिर भी आधार देते हैं, क्योंकि आधार नंबर देना ज़रूरी है।

मेरे बच्चे का जन्म 2024 में हुआ। कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

1 अक्टूबर 2023 को या बाद में जन्मे बच्चों के लिए जन्मतिथि का सबूत जन्म प्रमाणपत्र है। साथ में बच्चे का आधार और दो फ़ोटो, और माता-पिता या अभिभावक के रूप में अपनी पहचान और पते का सबूत दें।

मेरे पास जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल सर्टिफ़िकेट नहीं है। जन्मतिथि के लिए क्या दूँ?

अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है, तो सूची में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पेंशन भुगतान आदेश, विवाह प्रमाणपत्र, सरकारी फ़ोटो ID और मजिस्ट्रेट के सामने शपथ लेकर बना मूल शपथपत्र शामिल हैं।

क्या पैन के लिए राशन कार्ड चलता है?

आपकी फ़ोटो वाला राशन कार्ड सिर्फ़ पहचान के सबूत के रूप में चलता है। यह पते या जन्मतिथि के सबूत के रूप में मान्य नहीं है।

बिजली बिल या बैंक स्टेटमेंट कितना पुराना चल सकता है?

तीन महीने से ज़्यादा पुराना नहीं। यह बिजली, पानी, गैस, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड बिलों पर, और बैंक, डीमैट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर लागू है।

पैन की फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए?

सफ़ेद बैकग्राउंड वाली दो हाल की रंगीन फ़ोटो, 4.5 सेमी × 3.5 सेमी। इन्हें स्टेपल या क्लिप न करें, और सिर्फ़ बाईं तरफ़ की फ़ोटो के आर-पार साइन करें।

क्या दस्तावेज़ों की कॉपियों पर स्व-सत्यापन करना होगा?

हमने जो मौजूदा ऑफ़िशियल फ़ॉर्म और FAQ देखे, उनमें स्व-सत्यापन का कोई नियम नहीं है। कुछ सेंटर अब भी हर कॉपी पर साइन करने को कहते हैं, इसलिए सेंटर या पोर्टल जो कहे वही करें। हाँ, अँगूठे का निशान मजिस्ट्रेट, नोटरी, ओथ कमिश्नर या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना ज़रूरी है।

ऑनलाइन आवेदन करने पर क्या दस्तावेज़ डाक से भेजने होंगे?

नहीं, अगर आप पेपरलेस तरीका चुनते हैं, जैसे e-Sign के साथ आधार e-KYC, या स्कैन किए दस्तावेज़ों के साथ e-Sign। काग़ज़ी तरीके में साइन किया फ़ॉर्म और कॉपियाँ 15 दिन के अंदर Protean तक पहुँचनी चाहिए।

निचोड़

तीन सबूत तैयार रखें: पहचान, पता और जन्मतिथि। आधार पहले दो का काम करता है, लेकिन जन्मतिथि का अलग सबूत चाहिए, और 1 अक्टूबर 2023 को या बाद में जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र। फ़ीस भरने से पहले हर दस्तावेज़ पर नाम मिला लें। मदद के लिए Protean को 020-27218080 या UTIITSL को 033-40802999 पर कॉल करें।

स्रोत

  1. Income Tax Department – Annex G document table (Rule 158) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  2. Income Tax Department – Form 93 and instructions (photo, signature, representative) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  3. Income Tax Department – FAQs on Forms 93, 94, 95 and 96 (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  4. Income Tax Department – PAN (forms, fees, e-Sign charge) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  5. Income Tax Department – Form CR-01 (individuals) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  6. Protean – Online Form 93/94: documents, 15-day rule, fees (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  7. Protean – Do's and don'ts for PAN forms (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)
  8. Protean – Major changes in PAN application forms (April 2026) (अंग्रेज़ी में, देखा गया 16 अक्टूबर 2026)

पेज का इतिहास: 16 अक्टूबर 2026, पहला संस्करण। 16 अक्टूबर 2026: आख़िरी समीक्षा (फ़ोटो साइज़ की बात, टूल और आधार गाइड के लिंक)।

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