बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला आधिकारिक निवास प्रमाण पत्र है, जो यह प्रमाणित करता है कि धारक राज्य का वास्तविक (Bonafide) स्थायी निवासी है। यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के निर्धारित Form-G में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार अथवा उप-मंडलाधिकारी (SDM) द्वारा जारी किया जाता है। राज्य सरकार की भर्तियों, HPCET सहित विभिन्न शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियाओं, आरक्षण से जुड़ी पात्रता तथा हिमाचल प्रदेश की अनेक सरकारी योजनाओं में इसकी आवश्यकता पड़ती है।
बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार का आधिकारिक नागरिक सेवा पोर्टल है। यदि आपके पास पुराना eDistrict HP लिंक है, तो वह स्वतः इसी पोर्टल पर पहुंच जाता है। नए उपयोगकर्ता आधार संख्या, हिम परिवार आईडी, हिम सदस्य आईडी या राशन कार्ड की सहायता से पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए OTP सत्यापन आवश्यक होता है। आवेदन भरते समय DigiLocker से उपलब्ध दस्तावेज सीधे जोड़े जा सकते हैं।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस सेवा के लिए कुल ₹55 का शुल्क निर्धारित है। सामान्य परिस्थितियों में प्रमाण पत्र 10 से 15 कार्य दिवस के भीतर जारी कर दिया जाता है। एक बार जारी होने के बाद इसकी वैधता आजीवन रहती है और सामान्यतः इसे दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं होती।
- हिमसेवा पोर्टल (आवेदन, स्थिति देखें और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें): himseva.hp.gov.in
- बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की आधिकारिक जानकारी: himseva.hp.gov.in/Bonafide-Certificate
- हिम एक्सेस SSO पोर्टल: sso.hp.gov.in
- टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-8076
- सहायता ईमेल: [email protected]
- अधिकारी सहायता नंबर: 0177-3525101 / 0177-2525102
बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र के लिए कौन पात्र है?
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार यदि आप नीचे दी गई किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आपका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ हो।
- आप लगातार कम से कम 15 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हों।
- आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हों।
- आपका स्थायी घर हिमाचल प्रदेश में हो, लेकिन नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से वर्तमान में किसी दूसरे राज्य में रह रहे हों।
- आपके नाम पर हिमाचल प्रदेश में आवासीय संपत्ति हो।
- महिला आवेदक का विवाह हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी से हुआ हो।
महत्वपूर्ण: बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र केवल एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, तो यह लागू नियमों के विरुद्ध माना जाएगा।
Form-G में बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र क्यों जारी किया जाता है?
हिमाचल प्रदेश में बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निर्धारित Form-G प्रारूप में जारी किया जाता है। यह राज्य के राजस्व विभाग का आधिकारिक प्रारूप है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के हिमाचल प्रदेश का वास्तविक (Bonafide) स्थायी निवासी होने का प्रमाण देने के लिए किया जाता है। इस प्रमाण पत्र को जारी करने का अधिकार संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार अथवा उप-मंडलाधिकारी (SDM) के पास होता है।
प्रमाण पत्र जारी करने से पहले आवेदन का राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर सर्किल अधिकारी, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) तथा राजस्व निरीक्षक (RI) आवेदक की जानकारी का मिलान करते हैं। सत्यापन के दौरान गांव के परिवार रजिस्टर और अन्य राजस्व अभिलेखों की जांच करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक का परिवार वास्तव में हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है।
हिम परिवार आईडी क्या है?
हिम परिवार आईडी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है। यह राज्य की परिवार पहचान प्रणाली का हिस्सा है और विभिन्न सरकारी सेवाओं में परिवार की जानकारी को एकीकृत रखने के लिए उपयोग की जाती है।
यदि आप हिमसेवा पोर्टल पर नया खाता बना रहे हैं, तो पंजीकरण के समय आधार संख्या, हिम परिवार आईडी, हिम सदस्य आईडी या राशन कार्ड में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पास हिम परिवार आईडी उपलब्ध नहीं है, तब भी अन्य स्वीकृत पहचान विवरण के आधार पर पंजीकरण किया जा सकता है। इससे परिवार के सदस्यों का विवरण राज्य सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ जाता है।
बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें। सत्यापन के दौरान आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है।
- निवास प्रमाण - राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, भूमि अथवा संपत्ति का रिकॉर्ड या मतदाता पहचान पत्र।
- स्व-घोषणा पत्र अथवा शपथ पत्र।
- आधार कार्ड (पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के लिए आवश्यक)।
- ग्राम प्रधान या स्थानीय निकाय के प्रमुख द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र या अनुशंसा पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म स्थान और जन्म तिथि दर्ज हो।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- माता-पिता का बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, यदि आवेदन उनके स्थायी निवास के आधार पर किया जा रहा हो।
यदि आपके दस्तावेज DigiLocker से जुड़े हुए हैं, तो आवेदन भरते समय उन्हें सीधे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आधार कार्ड और कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्र अलग से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
आवेदन शुल्क और सेवा अवधि
| विवरण | राशि / अवधि |
|---|---|
| सरकारी शुल्क | ₹20 |
| प्रसंस्करण शुल्क | ₹10 |
| लोक मित्र केंद्र / CSC सेवा शुल्क | ₹25 |
| कुल शुल्क | ₹55 |
| प्रमाण पत्र जारी होने का सामान्य समय | 10 से 15 कार्य दिवस |
हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आधिकारिक पोर्टल: himseva.hp.gov.in
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की सुविधा हिमसेवा पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। यदि आपने पहले eDistrict HP पोर्टल का उपयोग किया है, तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना पोर्टल अब स्वतः हिमसेवा पोर्टल पर खुल जाता है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले हिमसेवा पोर्टल खोलें और बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र सेवा का चयन करें।

- सेवा से संबंधित निर्देश ध्यान से पढ़ें और उसके बाद साइन अप विकल्प पर क्लिक करें।

- अब अपनी आधार संख्या, हिम परिवार आईडी, हिम सदस्य आईडी अथवा राशन कार्ड में से किसी एक का विवरण दर्ज करें और मोबाइल पर प्राप्त OTP की सहायता से सत्यापन पूरा करें।

- सत्यापन सफल होने के बाद आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें। पंजीकरण पूरा होते ही आपको एक हिम एक्सेस आईडी प्रदान की जाएगी।
- अब अपनी हिम एक्सेस आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल में लॉग इन करें।

- नई सेवा के लिए आवेदन करें विकल्प चुनें।

- G2C महत्वपूर्ण सेवाएं अनुभाग में जाकर बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र सेवा पर क्लिक करें।

- अधिवास (Domicile) सेवा का पृष्ठ खुलने पर नया आवेदन विकल्प चुनें।

- अब आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी क्रमवार भरें। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुभाग शामिल होंगे:
- पात्रता का आधार – यहां यह चुनें कि आप जन्म, 15 वर्ष के निवास, माता-पिता अथवा अन्य निर्धारित आधार पर आवेदन कर रहे हैं।

- व्यक्तिगत जानकारी – अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।

- परिवार का विवरण – पिता, माता अथवा पति से संबंधित जानकारी भरें।

- स्थायी पते की जानकारी – अपने स्थायी निवास का पूरा पता दर्ज करें।

- दस्तावेज़ अपलोड करें – आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। यदि आपके दस्तावेज DigiLocker से जुड़े हैं, तो उन्हें सीधे वहीं से प्राप्त भी किया जा सकता है।

- पात्रता का आधार – यहां यह चुनें कि आप जन्म, 15 वर्ष के निवास, माता-पिता अथवा अन्य निर्धारित आधार पर आवेदन कर रहे हैं।
- सभी विवरणों की जांच करने के बाद ₹55 का निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें और आवेदन सबमिट कर दें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आपको आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखें और पावती रसीद डाउनलोड कर लें, क्योंकि आगे आवेदन की स्थिति देखने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
हिम एक्सेस SSO पोर्टल से आवेदन कैसे करें?
यदि आपके पास पहले से हिम एक्सेस SSO का खाता है, तो उसी के माध्यम से भी बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र सेवा तक पहुंचा जा सकता है।
- हिम एक्सेस SSO पोर्टल खोलें।
- यदि आपका खाता नहीं है, तो आधार संख्या, हिम परिवार आईडी, हिम सदस्य आईडी अथवा राशन कार्ड के माध्यम से पंजीकरण पूरा करें।
- अपने खाते में लॉग इन करने के बाद सभी सेवाएं (All Services) अनुभाग खोलें।
- सेवाओं की सूची में HP eDistrict विकल्प का चयन करें।

- इसके बाद पोर्टल आपको स्वतः हिमसेवा पोर्टल पर भेज देगा। वहां से बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया सामान्य तरीके से पूरी करें।
आवेदन की जांच कैसे की जाती है?
बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने से पहले आवेदन में दी गई जानकारी का राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही संबंधित तहसीलदार अथवा उप-मंडलाधिकारी (SDM) प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लेते हैं।
- सर्किल अधिकारी और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) आवेदन में दर्ज विवरणों की प्रारंभिक जांच करते हैं।
- राजस्व निरीक्षक (RI) आवश्यकता पड़ने पर गांव के परिवार रजिस्टर तथा अन्य राजस्व अभिलेखों का मिलान करके स्थायी निवास की पुष्टि करते हैं।
- यदि किसी जानकारी की पुष्टि के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो आवेदक से उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। समय पर दस्तावेज उपलब्ध कराने से आवेदन में अनावश्यक देरी नहीं होती।
- सभी विवरण सही पाए जाने पर तहसीलदार अथवा उप-मंडलाधिकारी (SDM) Form-G में बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं।
बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे देखें?
आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रगति जानने के लिए हिमसेवा पोर्टल पर उपलब्ध ट्रैकिंग सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
- हिमसेवा पोर्टल खोलें और अपने खाते में लॉग इन करें।
- Citizen Corner अनुभाग में जाकर आवेदन की स्थिति ट्रैक करें विकल्प चुनें।

- सेवाओं की सूची में बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र का चयन करें और अपनी आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) दर्ज करें।

- जानकारी जमा करते ही आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। यहां यह देखा जा सकता है कि आवेदन सत्यापन में है, स्वीकृत हो चुका है या अभी किसी स्तर पर लंबित है।
SMS के माध्यम से आवेदन की स्थिति कैसे पता करें?
यदि इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो आवेदन की स्थिति SMS के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अपने मोबाइल से नीचे दिए गए प्रारूप में संदेश भेजें:
HP EDIST <Application Number>
यह संदेश निम्नलिखित में से किसी भी नंबर पर भेजा जा सकता है:
- 166
- 51969
- 9223166166
संदेश भेजने पर सामान्य SMS शुल्क लागू होगा। यदि आवेदन संख्या सही दर्ज की गई है, तो आवेदन की नवीनतम स्थिति SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।
बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सीधे हिमसेवा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- हिमसेवा पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करें।
- स्वीकृत / अस्वीकृत आवेदन अनुभाग खोलें।

- स्वीकृत बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र वाले आवेदन का चयन करें और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें विकल्प पर क्लिक करें।
- कुछ ही क्षणों में डिजिटल हस्ताक्षरित PDF प्रमाण पत्र आपके उपकरण में डाउनलोड हो जाएगा। इसे सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
शिकायत या सुझाव कैसे भेजें?
यदि आवेदन करते समय कोई तकनीकी समस्या आती है, आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित रहता है या किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, तो हिमसेवा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
- हिमसेवा पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करें।
- Citizen Corner में जाकर प्रतिक्रिया / शिकायत विकल्प चुनें।
- शिकायत प्रपत्र में अपनी समस्या का स्पष्ट विवरण दर्ज करें। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित आवेदन संख्या (ARN) भी लिखें।

- सभी जानकारी जांचने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपकी शिकायत संबंधित विभाग के पास भेज दी जाएगी, जहां उसका परीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
| सेवा | लिंक |
|---|---|
| हिमसेवा पोर्टल | https://himseva.hp.gov.in |
| बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र सेवा की आधिकारिक जानकारी | https://himseva.hp.gov.in/pages/services/designForm/InfoPages/Bonafide_Himachali_Certificate.xhtml |
| हिम एक्सेस SSO पोर्टल | https://sso.hp.gov.in |
संपर्क विवरण
यदि ऑनलाइन आवेदन, लॉग इन, दस्तावेज अपलोड, आवेदन की स्थिति या प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो नीचे दिए गए आधिकारिक माध्यमों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-8076
- सहायता ईमेल: [email protected]
- अधिकारी सहायता नंबर: 0177-3525101 / 0177-2525102
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