राजस्थान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आधिकारिक रूप से मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। कई सरकारी पोर्टलों पर यही सेवा बोनाफाइड प्रमाण पत्र के नाम से भी दिखाई देती है। यह प्रमाण पत्र आपके क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है और सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्तियों तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में काम आता है।
राजस्थान सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र की सुविधा eMitra और SSO के माध्यम से उपलब्ध कराई है। अगर आपके पास SSO आईडी है, तो आप नागरिक लॉगिन (Citizen Login) के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल ₹30 का सरकारी शुल्क देना होता है। यदि आप स्वयं आवेदन नहीं करना चाहते, तो किसी भी अधिकृत eMitra केंद्र पर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं, जहां सरकारी शुल्क के साथ सेवा शुल्क भी देना पड़ सकता है।
SSO पर पंजीकरण के लिए जन आधार आवश्यक है। यह राजस्थान सरकार की पारिवारिक पहचान प्रणाली है, जिसके माध्यम से परिवार के सदस्यों का विवरण सत्यापित किया जाता है। यदि पंजीकरण के दौरान जन आधार से जुड़ी कोई त्रुटि दिखाई दे, तो पहले उसे जन आधार पोर्टल पर ठीक कर लें या नजदीकी eMitra केंद्र से सहायता प्राप्त करें। eMitra के माध्यम से 300 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें मूल निवास प्रमाण पत्र भी शामिल है। सामान्यतः यह प्रमाण पत्र 7 से 15 कार्य दिवस में जारी हो जाता है, इसकी वैधता 5 वर्ष रहती है और स्वीकृत होने के बाद इसे ट्रांजेक्शन आईडी तथा आधार नंबर की सहायता से डाउनलोड किया जा सकता है।
- eMitra पोर्टल: emitra.rajasthan.gov.in
- राजस्थान SSO पोर्टल: sso.rajasthan.gov.in
- जन आधार पोर्टल: janaadhaar.rajasthan.gov.in
- ऑफलाइन आवेदन फॉर्म: राजस्थान बोनाफाइड प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (PDF)
- हेल्पलाइन: 181 | 0141-5153222
क्या मूल निवास प्रमाण पत्र और बोनाफाइड प्रमाण पत्र अलग-अलग हैं?
नहीं। मूल निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट तीनों नाम एक ही दस्तावेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अंतर केवल नाम का है, प्रमाण पत्र का नहीं।
तहसील और राजस्व विभाग के कार्यालयों में इसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, जबकि eMitra और SSO पोर्टल पर यही सेवा बोनाफाइड प्रमाण पत्र के नाम से दिखाई देती है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम अलग दिखाई दे, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।
यह प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 5 वर्ष तक मान्य रहता है। हालांकि, यदि किसी भर्ती, प्रवेश या सरकारी योजना में निर्धारित अवधि के भीतर जारी प्रमाण पत्र मांगा गया हो, तो उसी शर्त का पालन करना होगा।
कौन आवेदन कर सकेगा?
- जिस व्यक्ति का जन्म राजस्थान में हुआ हो।
- जो पिछले 5 वर्षों से लगातार राजस्थान में निवास कर रहा हो।
- जिसके माता-पिता राजस्थान के स्थायी निवासी हों।
- ऐसी महिला, जिसका विवाह राजस्थान के स्थायी निवासी से हुआ हो, वह भी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेगी।
जन आधार क्या है और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए यह क्यों जरूरी है?
जन आधार राजस्थान सरकार की आधिकारिक पारिवारिक पहचान प्रणाली है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी एक ही 10 अंकों के जन आधार नंबर से जुड़ी रहती है। राज्य की अधिकांश ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की तरह मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय भी इसी पहचान प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले SSO पोर्टल पर अपना खाता बनाना होगा। नागरिक पंजीकरण के दौरान जन आधार नंबर की मदद से आपकी और आपके परिवार की जानकारी सत्यापित की जाती है। पंजीकरण पूरा होने के बाद उसी खाते से eMitra सेवा खोलकर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
यदि जन आधार में आपका नाम, परिवार का विवरण या अन्य जानकारी गलत दिखाई दे रही है, तो पहले उसे अपडेट कराना जरूरी है। इसके लिए आप janaadhaar.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन जानकारी संशोधित कर सकते हैं या नजदीकी eMitra केंद्र से सहायता ले सकते हैं।
खुद आवेदन करें या eMitra केंद्र से - कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा?
| आवेदन का तरीका | देय शुल्क | कैसे आवेदन होगा? |
|---|---|---|
| सिटिजन लॉगिन (स्वयं ऑनलाइन आवेदन) | ₹30 (केवल सरकारी शुल्क) | SSO पर पंजीकरण करें, eMitra में लॉगिन करें और घर बैठे स्वयं आवेदन जमा करें। |
| eMitra केंद्र | ₹40 से ₹100 (सरकारी शुल्क एवं सेवा शुल्क सहित) | नजदीकी eMitra केंद्र पर जाएं। संचालक आपकी ओर से पूरा आवेदन भरकर जमा कर देगा। |
| तहसीलदार / उपखंड अधिकारी (SDM) कार्यालय | निर्धारित सामान्य शुल्क | आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसे भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करें। |
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो
- पहचान प्रमाण (इनमें से कोई एक): आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड।
- निवास प्रमाण (इनमें से कोई एक): बिजली बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, संपत्ति कर रसीद, किरायानामा, पते सहित बैंक खाता विवरण या ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय अथवा नगर निगम द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
- राजस्थान में निवास की अवधि का प्रमाण: स्थानीय तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, माता-पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति या निवास संबंधी शपथ पत्र।
- आयु प्रमाण (यदि मांगा जाए): जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
- विवाह प्रमाण पत्र (यदि महिला विवाह के आधार पर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रही हो)।
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Citizen Login के माध्यम से)
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सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in खोलें और पंजीकरण विकल्प चुनें। यदि आपका खाता पहले से बना हुआ है, तो सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं।
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पंजीकरण के लिए नागरिक (Citizen) श्रेणी चुनें और जन आधार अथवा Google खाते की सहायता से अपनी पहचान सत्यापित करें।
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अब अपना यूजरनेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें तथा पंजीकरण करें बटन पर क्लिक करें।
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खाता बनने के बाद उसी यूजरनेम और पासवर्ड से SSO पोर्टल में प्रवेश करें। यदि दो-स्तरीय सुरक्षा (2FA) सक्रिय है, तो मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके लॉगिन पूरा करें।
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SSO डैशबोर्ड दिखाई देने पर E-Mitra सेवा खोजें और उसे खोलें।
- eMitra में Services → Avail Service विकल्प खोलें और "बोनाफाइड प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म" अथवा "डोमिसाइल सर्टिफिकेट" सेवा चुनें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, आधार संख्या और प्रमाण पत्र की आवश्यकता का कारण सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- इसके बाद आधार कार्ड, निवास प्रमाण, पासपोर्ट आकार की फोटो तथा शपथ पत्र या घोषणा पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- सभी विवरण एक बार दोबारा जांचने के बाद ₹30 का सरकारी शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से जमा करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी (रसीद संख्या) प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे आवेदन की स्थिति देखने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यही संख्या काम आएगी।
- आवेदन स्वीकृत होने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेज दिया जाएगा।
- इसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी और आधार नंबर की सहायता से eMitra पोर्टल पर जाकर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
eMitra केंद्र के माध्यम से आवेदन कैसे करें?
- अपने क्षेत्र के किसी अधिकृत eMitra केंद्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचें।
- संचालक को स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको मूल निवास (बोनाफाइड) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है।
- संचालक आपके दस्तावेजों के आधार पर सरकारी पोर्टल पर आवेदन दर्ज करेगा और आवश्यक फाइलें अपलोड करेगा।
- आवेदन जमा करने से पहले अपना नाम, पता और अन्य विवरण अच्छी तरह जांच लें, ताकि बाद में संशोधन की आवश्यकता न पड़े।
- ₹40 से ₹100 तक का शुल्क जमा करें। इसमें सरकारी शुल्क के साथ केंद्र का सेवा शुल्क भी शामिल हो सकता है। भुगतान के बाद ट्रांजेक्शन आईडी वाली रसीद अवश्य प्राप्त करें।
- बाद में इसी ट्रांजेक्शन आईडी की सहायता से emitra.rajasthan.gov.in पर आवेदन की प्रगति देख सकते हैं और प्रमाण पत्र जारी होने पर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तहसीलदार या एसडीएम कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय, उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय में जाएं।
- वहां से बोनाफाइड प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र प्राप्त करें या राजस्थान बोनाफाइड ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (पीडीएफ) डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।
- फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और मांगे गए दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
- निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन संबंधित काउंटर पर जमा करें तथा प्राप्ति रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
- इसके बाद संबंधित राजस्व अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों की जांच करते हैं। सत्यापन पूरा होने पर सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवस के भीतर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- emitra.rajasthan.gov.in खोलें।
- मुख्य पेज पर आवेदन की स्थिति (Application Status) विकल्प चुनें।
- अब अपना आवेदन आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी या पंजीकरण संख्या दर्ज करके खोजें।
- इसके बाद स्क्रीन पर आपके मूल निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देने लगेगी।
मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
- emitra.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- प्रमाण पत्र डाउनलोड विकल्प खोलें।
- अपनी ट्रांजेक्शन आईडी और आधार नंबर दर्ज करें, फिर विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें।
- प्रमाण पत्र स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद उसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है और यह कितने समय तक मान्य रहता है?
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सामान्य प्रसंस्करण अवधि | 7 से 15 कार्य दिवस |
| प्रमाण पत्र की वैधता | जारी होने की तिथि से 5 वर्ष |
| जारी करने वाला प्राधिकारी | संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार |
ध्यान दें: प्रमाण पत्र की पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद नया मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यदि किसी भर्ती, प्रवेश प्रक्रिया या सरकारी योजना में अलग वैधता अवधि निर्धारित की गई हो, तो आवेदन करने से पहले संबंधित अधिसूचना अवश्य देख लें।
अगर जन आधार में कोई त्रुटि हो तो क्या करें?
SSO पंजीकरण या eMitra पर आवेदन करते समय यदि जन आधार से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या आती है, तो पहले उसे ठीक कराना जरूरी है। गलत या अधूरी जानकारी होने पर आवेदन लंबित भी हो सकता है।
- janaadhaar.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने परिवार और सदस्य की जानकारी जांचें तथा आवश्यकता होने पर उसे अपडेट करें।
- यदि ऑनलाइन सुधार नहीं हो पा रहा है, तो अपने नजदीकी eMitra केंद्र पर जाकर जन आधार का विवरण अपडेट करा सकते हैं। केंद्र संचालक पंजीकरण और डेटा सुधार दोनों में सहायता करेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- eMitra पोर्टल
- राजस्थान SSO पोर्टल
- जन आधार पोर्टल
- बोनाफाइड (मूल निवास) प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (पीडीएफ)
सहायता के लिए संपर्क करें
- 181 - राजस्थान सरकार हेल्पलाइन
- 0141-5153222 - eMitra सहायता केंद्र
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