द्वारा shahrukh
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बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आधिकारिक रूप से आवासीय प्रमाण-पत्र कहा जाता है। यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा RTPS पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से जारी किया जाता है। यह पोर्टल NIC के ServicePlus प्लेटफॉर्म पर संचालित होता है और लॉगिन के लिए मेरी पहचान (MeriPehchaan) का उपयोग करता है।

बिहार उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां आवासीय प्रमाण-पत्र के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। यह सेवा तीन स्तरों पर उपलब्ध है - अंचल स्तर (CO), अनुमंडल स्तर (SDO) और जिला स्तर (DM)। सामान्यतः अधिकांश कार्यों के लिए अंचल स्तर का प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त होता है।

यदि आपको अनुमंडल या जिला स्तर का प्रमाण-पत्र चाहिए, तो पहले निचले स्तर का प्रमाण-पत्र बनवाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, SDO स्तर पर आवेदन करने के लिए CO स्तर के प्रमाण-पत्र का Reference Number और Token Number दर्ज करना होता है। इसी प्रकार DM स्तर पर आवेदन करने के लिए पहले SDO स्तर का प्रमाण-पत्र होना जरूरी है।

प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद इसे SMS में प्राप्त डाउनलोड लिंक, ईमेल, DigiLocker या ServicePlus Inbox के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर इसकी मुद्रित प्रति RTPS जन सेवा केंद्र से भी प्राप्त की जा सकती है।

बिहार में आवासीय प्रमाण-पत्र के तीन स्तर

बिहार सरकार आवासीय प्रमाण-पत्र तीन प्रशासनिक स्तरों पर जारी करती है। आवेदन करने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार कौन-सा स्तर चुनना चाहिए।

स्तर जारी करने वाले अधिकारी हिंदी नाम कब आवश्यकता होती है?
अंचल स्तर अंचल अधिकारी (CO) / राजस्व अधिकारी (RO) अंचल स्तर कॉलेज में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ तथा अधिकांश सरकारी नौकरी के आवेदन जैसे सामान्य कार्यों के लिए।
अनुमंडल स्तर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अनुमंडल स्तर जब किसी राज्य सरकारी नौकरी, आवेदन या अन्य प्रक्रिया में विशेष रूप से SDO स्तर का प्रमाण-पत्र मांगा गया हो।
जिला स्तर जिला पदाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट (DM) जिला स्तर केंद्र सरकार की नौकरियों, NDA, UPSC या ऐसे मामलों में जहां DM स्तर का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो।

यदि आपको SDO स्तर का आवासीय प्रमाण-पत्र चाहिए, तो पहले अंचल स्तर का प्रमाण-पत्र बनवाना होगा। SDO स्तर पर आवेदन करते समय CO स्तर के प्रमाण-पत्र का Reference Number और Token Number दर्ज करना अनिवार्य है। इसी प्रकार DM स्तर पर आवेदन करने के लिए पहले SDO स्तर का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इसलिए आवेदन का क्रम हमेशा CO → SDO → DM रहेगा।

आवेदन शुल्क

बिहार में आवासीय प्रमाण-पत्र अंचल, अनुमंडल और जिला - तीनों स्तरों पर निःशुल्क जारी किया जाता है। RTPS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ता।

यदि आप CSC या कियोस्क के माध्यम से आवेदन कराते हैं, तो वहां केवल सेवा शुल्क लिया जा सकता है। बिहार सरकार की ओर से आवेदन शुल्क शून्य है।

पात्रता

  • आवेदक का नाम बिहार की मतदाता सूची में होना चाहिए।
  • यदि आवेदक नाबालिग है, तो उसके माता-पिता बिहार के निवासी होने चाहिए।
  • ऐसी महिलाएं जिनका विवाह बिहार के स्थायी निवासी से हुआ है, वे भी आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदक के नाम पर बिहार में जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति हो सकती है।
  • आवेदक पिछले 3 वर्षों से लगातार बिहार में निवास कर रहा हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • Annexure-I (स्व-घोषणा पत्र) - आवेदन फॉर्म के साथ जमा किया जाने वाला स्व-घोषणा पत्र।
  • पहचान प्रमाण - आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड।
  • निवास प्रमाण - बिजली बिल, पानी का बिल या टेलीफोन बिल।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • जमीन के स्वामित्व का दस्तावेज (यदि संपत्ति के आधार पर आवेदन कर रहे हैं)।
  • पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।

आवेदन करने के तरीके

बिहार RTPS पोर्टल पर आवासीय प्रमाण-पत्र के लिए कई तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार नीचे दिए गए किसी भी तरीके का चयन कर सकते हैं।

  • बिना लॉगिन - serviceonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध विभागवार सेवाओं के माध्यम से बिना अकाउंट बनाए सीधे आवेदन किया जा सकता है।
  • मेरी पहचान से लॉगिन - पहले मेरी पहचान (MeriPehchaan) के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद Menu → Apply for Services → View All Available Services में जाकर आवासीय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करें।
  • RTPS जन सेवा केंद्र - अपने नजदीकी RTPS जन सेवा केंद्र पर जाएं। वहां मौजूद Executive Assistant (EA) आपकी ओर से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा कर देगा।
  • RTPS कियोस्क - बिहार में उपलब्ध RTPS कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
  • CSC / जन सेवा केंद्र - नजदीकी CSC पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। वहां का ऑपरेटर RTPS पोर्टल पर आपकी ओर से आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी करेगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (बिना लॉगिन)

  1. सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. बाईं ओर दिए गए Apply Online विकल्प पर क्लिक करें।
  3. RTPS Services → General Administration Department → Issuance of Residential Certificate विकल्प चुनें।
    बिहार आवासीय प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन
  4. अब अपनी आवश्यकता के अनुसार अंचल स्तर (Block Level), अनुमंडल स्तर (Sub-Division Level) या जिला स्तर (District Level) चुनें। अधिकांश आवेदकों के लिए अंचल स्तर का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होता है।
  5. आवेदन फॉर्म में आवेदक का नाम, लिंग, सेवा का प्रकार, माता-पिता का नाम, पता और बिहार में निवास की अवधि जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरें। इसके बाद Annexure-I (स्व-घोषणा पत्र) संलग्न करें।
  6. अब सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. यह सेवा निःशुल्क है। सभी जानकारी जांचने के बाद Submit पर क्लिक करें।
  8. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर Application Reference Number और Token Number प्राप्त होंगे। इन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि आवेदन की स्थिति देखने, प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने और आवश्यकता होने पर SDO या DM स्तर के लिए आवेदन करते समय इनकी जरूरत पड़ेगी।

मेरी पहचान (MeriPehchaan) से लॉगिन करके आवेदन कैसे करें?

  1. serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें। Citizen सेक्शन में जाकर Register Yourself पर क्लिक करें।
  2. Sign Up for MeriPehchaan चुनें। इसके बाद मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तिथि और पासवर्ड दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  3. लॉगिन करने के बाद Menu → Apply for Services → View All Available Services पर जाएं।
  4. सर्च बॉक्स में Residential Certificate लिखें और अपनी आवश्यकता के अनुसार संबंधित स्तर चुनें।
  5. आवेदन फॉर्म भरकर Submit करें। प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा। इसकी प्रति पंजीकृत ईमेल पते पर भी उपलब्ध होगी।

RTPS जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कैसे करें?

  1. अपने नजदीकी RTPS जन सेवा केंद्र (अंचल, अनुमंडल या जिला कार्यालय) पर जाएं।
  2. वहां मौजूद Executive Assistant (EA) से संपर्क करें।
  3. Executive Assistant आपकी ओर से आवासीय प्रमाण-पत्र का आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन भरकर serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल पर जमा करेगा।
  4. आवेदन जमा होने के बाद Application Reference Number और Token Number वाली रसीद प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।
  5. बिहार सरकार आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लेती। हालांकि, जन सेवा केंद्र सेवा के बदले निर्धारित सेवा शुल्क ले सकता है।
  6. प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद इसे RTPS जन सेवा केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। चाहें तो RTPS पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं।

प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के तरीके

आवासीय प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद इसे नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

  • SMS के माध्यम से - पंजीकृत मोबाइल नंबर पर डाउनलोड लिंक भेज दिया जाता है।
  • ईमेल के माध्यम से - प्रमाण-पत्र की PDF प्रति पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दी जाती है।
  • DigiLocker - यदि आपका DigiLocker आधार से जुड़ा है, तो प्रमाण-पत्र वहां भी उपलब्ध हो जाता है।
  • ServicePlus Inbox - यदि आपने लॉगिन करके आवेदन किया है, तो प्रमाण-पत्र आपके ServicePlus Dashboard के Inbox में भी उपलब्ध होगा।
  • पोर्टल से डाउनलोड - serviceonline.bihar.gov.in पर Citizen → Download Certificate के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • RTPS जन सेवा केंद्र, CSC या कियोस्क - यदि आवेदन इनमें से किसी केंद्र के माध्यम से किया है, तो वहीं से प्रमाण-पत्र की मुद्रित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे देखें?

  1. serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. Citizen सेक्शन में जाकर Track Application Status पर क्लिक करें।
  3. अब Application Reference Number या OTP/Application Details के माध्यम से आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प चुनें।
  4. Application Reference Number या OTP के साथ मांगी गई जानकारी और Captcha दर्ज करें।
  5. Submit पर क्लिक करते ही आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।

आवासीय प्रमाण-पत्र डाउनलोड कैसे करें?

  1. serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. Citizen सेक्शन में Download Certificate विकल्प चुनें।
  3. Service Type में RTPS चुनें।
  4. आवेदक का नाम और Application Reference Number दर्ज करके Download Certificate पर क्लिक करें।
  5. डिजिटल हस्ताक्षरित आवासीय प्रमाण-पत्र PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

हेल्पलाइन

Frequently Asked Questions

बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आधिकारिक रूप से आवासीय प्रमाण-पत्र कहा जाता है। इसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा RTPS पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है।

नहीं। अंचल, अनुमंडल और जिला - तीनों स्तरों पर आवासीय प्रमाण-पत्र के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। यदि आवेदन CSC या कियोस्क के माध्यम से कराया जाता है, तो वहां केवल सेवा शुल्क लिया जा सकता है।

बिहार में आवासीय प्रमाण-पत्र अंचल स्तर (CO), अनुमंडल स्तर (SDO) और जिला स्तर (DM) पर जारी किया जाता है। अधिकांश मामलों में अंचल स्तर का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होता है। यदि SDO या DM स्तर का प्रमाण-पत्र चाहिए, तो पहले निचले स्तर का प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य है।

हां। RTPS पोर्टल पर विभागवार सेवाओं के माध्यम से बिना लॉगिन किए भी सीधे आवेदन किया जा सकता है।

मेरी पहचान भारत सरकार की Single Sign-On सेवा है, जिसका उपयोग RTPS पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक ही खाते से विभिन्न RTPS सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।

Annexure-I आवेदन के साथ जमा किया जाने वाला स्व-घोषणा पत्र है। इसमें आवेदक अपने निवास से संबंधित जानकारी स्वयं घोषित करता है।

प्रमाण-पत्र SMS में प्राप्त डाउनलोड लिंक, ईमेल, DigiLocker, ServicePlus Inbox या RTPS पोर्टल के Download Certificate विकल्प के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर इसकी मुद्रित प्रति RTPS जन सेवा केंद्र से भी ली जा सकती है।

Executive Assistant RTPS जन सेवा केंद्र पर तैनात कर्मचारी होता है, जो आपकी ओर से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करने में सहायता करता है।

पहले अंचल स्तर का प्रमाण-पत्र बनवाना होगा। SDO स्तर के लिए CO स्तर के प्रमाण-पत्र का Reference Number और Token Number आवश्यक होता है। इसी प्रकार DM स्तर के लिए पहले SDO स्तर का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

आवेदक का लगातार कम से कम 3 वर्ष से बिहार में निवास करना आवश्यक है। इसके साथ अन्य पात्रता शर्तें भी लागू होती हैं, जैसे मतदाता सूची में नाम, माता-पिता का बिहार का निवासी होना या अन्य निर्धारित आधार।

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