द्वारा shahrukh
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यदि आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी, राज्य कोटा के तहत कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो कई मामलों में मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में इसे आधिकारिक रूप से निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, लेकिन आवेदन करते समय यह समझना जरूरी है कि यहां सामान्य निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र दो अलग-अलग प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। यदि आप गलत प्रकार का प्रमाण पत्र चुन लेते हैं, तो आपका आवेदन संबंधित उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश सरकार यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के माध्यम से जारी करती है। इसके लिए आप eSathi पोर्टल, UP e-District पोर्टल, जन सेवा केंद्र (CSC) या अपने नजदीकी तहसील कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले आपको आधार e-KYC, फैमिली आईडी (Family ID) और ग्रामीण (Gramin) या शहरी (Nagariya) क्षेत्र का सही चयन करना होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपके आवेदन का सत्यापन संबंधित लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाता है।

सामान्य निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र में क्या अंतर है?

उत्तर प्रदेश में निवास से जुड़े दो अलग-अलग प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। आवेदन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि किस उद्देश्य के लिए कौन-सा प्रमाण पत्र आवश्यक है।

प्रमाण पत्र हिंदी नाम उपयोग
साधारण निवास प्रमाण पत्र सामान्य निवास प्रमाण पत्र आपके वर्तमान निवास स्थान का प्रमाण। इसका उपयोग पता सत्यापन, स्थानीय सरकारी सेवाओं और कुछ योजनाओं में किया जाता है।
मूल निवास प्रमाण पत्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में आपके स्थायी या पैतृक निवास का प्रमाण। राज्य कोटा प्रवेश, UPPSC, UPSSSC, राज्य छात्रवृत्तियों और अधिकांश सरकारी भर्तियों में यही प्रमाण पत्र मांगा जाता है।

महत्वपूर्ण: यदि आप NEET राज्य कोटा, उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी, राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो मूल निवास प्रमाण पत्र ही चुनें। eSathi पोर्टल पर आवेदन करते समय प्रमाण पत्र का प्रकार ध्यान से चुनें, क्योंकि बाद में इसे बदलना आसान नहीं होता।

उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप नीचे दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन की जांच के दौरान राजस्व विभाग इन्हीं आधारों पर आपकी पात्रता का सत्यापन करता है।

  • आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो और आपका पैतृक निवास भी उत्तर प्रदेश में हो।
  • आप पिछले कम से कम 3 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में रह रहे हों।
  • आपके माता-पिता या कानूनी अभिभावक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों।
  • यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश में हो और आप राज्य में निवास कर रहे हों।
  • यदि आपका विवाह उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी से हुआ है, तो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं।

ध्यान दें: उत्तर प्रदेश में मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम निवास अवधि 3 वर्ष निर्धारित है। यदि आपके माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, तो वर्तमान में किसी अन्य राज्य में रहने की स्थिति में भी आप पात्र हो सकते हैं। अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन शुरू करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और सत्यापन के दौरान अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।

  • स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form)।
  • राशन कार्ड।
  • हाल का बिजली बिल।
  • मतदाता पहचान पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
  • उत्तर प्रदेश के किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान से जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC), अंकतालिका या अन्य शैक्षणिक दस्तावेज (यदि उपलब्ध हों)।
  • हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • आधार कार्ड। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार का सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है, क्योंकि e-KYC के दौरान OTP सत्यापन किया जाता है।
  • फैमिली आईडी (Family ID - एक परिवार, एक पहचान)। उत्तर प्रदेश में मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय यह अनिवार्य है।

फैमिली आईडी (Family ID) क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है?

फैमिली आईडी (एक परिवार, एक पहचान) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को दिया जाने वाला 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर है। इसके माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का रिकॉर्ड एक ही डेटाबेस से जुड़ जाता है।

eSathi पोर्टल पर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय फैमिली आईडी दर्ज करना अनिवार्य है। यदि आपके परिवार की फैमिली आईडी अभी तक नहीं बनी है, तो आवेदन करने से पहले Family ID Portal पर पंजीकरण कर लें।

ग्रामीण या शहरी: आवेदन करते समय सही विकल्प कैसे चुनें?

eSathi पोर्टल पर आवेदन की शुरुआत में आपको ग्रामीण (Gramin) या शहरी (Nagariya) में से एक विकल्प चुनना होता है। यह केवल औपचारिक जानकारी नहीं है, बल्कि इसी के आधार पर आपके आवेदन का सत्यापन करने वाले अधिकारी का चयन किया जाता है।

  • ग्रामीण (Gramin): यदि आपका घर किसी गांव, ग्राम पंचायत या ग्रामीण क्षेत्र में है, तो यही विकल्प चुनें। इसके बाद आपके आवेदन का सत्यापन संबंधित लेखपाल द्वारा किया जाएगा।
  • शहरी (Nagariya): यदि आपका पता नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में आता है, तो यह विकल्प चुनें। ऐसे मामलों में सत्यापन राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाता है।
  • हमेशा अपने वास्तविक निवास स्थान के आधार पर ही विकल्प चुनें। जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय या डाक पते के आधार पर गलत श्रेणी चुनने से आवेदन लंबित हो सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है।

सुझाव: आवेदन जमा करने से पहले अपने पते, फैमिली आईडी और आधार कार्ड में दर्ज जानकारी का मिलान कर लें। यदि सभी रिकॉर्ड एक जैसे होंगे, तो सत्यापन प्रक्रिया सामान्यतः जल्दी पूरी हो जाती है।

लेखपाल द्वारा फील्ड सत्यापन - आवेदन के बाद क्या होता है?

eSathi Portal पर आवेदन जमा करने के बाद, आपके द्वारा चुनी गई ग्रामीण (Gramin) या शहरी (Nagariya) श्रेणी के आधार पर आवेदन संबंधित राजस्व अधिकारी के पास सत्यापन के लिए भेज दिया जाता है:

  • ग्रामीण (Gramin) आवेदक: आपके क्षेत्र का लेखपाल आपके द्वारा बताए गए निवास स्थान पर जाकर यह सत्यापित करता है कि आप वहाँ कितने समय से रह रहे हैं और आपका निवास वास्तविक है या नहीं। आवश्यकता पड़ने पर लेखपाल खसरा/खतौनी, मतदाता सूची का रिकॉर्ड देखता है और पड़ोसियों से भी जानकारी ले सकता है।
  • शहरी (Nagariya) आवेदक: शहरी क्षेत्रों में आवेदन का सत्यापन राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector) द्वारा किया जाता है।
  • सत्यापन सफल होने के बाद लेखपाल या राजस्व निरीक्षक अपनी रिपोर्ट जमा करता है। इसके बाद तहसीलदार रिपोर्ट की समीक्षा करके मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) जारी करते हैं।
  • यदि लेखपाल को किसी प्रकार की आपत्ति या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो वह आपसे अतिरिक्त दस्तावेज माँग सकता है। ऐसे में समय पर दस्तावेज उपलब्ध कराने से आवेदन की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो जाती है।

उत्तर प्रदेश eSathi पोर्टल से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर है, तो आप घर बैठे eSathi Portal के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाई गई है।

  • eDistrict Portal पर जाएं और Citizen Login (eSathi) विकल्प पर क्लिक करें।
    eDistrict Portal Uttar Pradesh
  • इसके बाद वेबसाइट आपको अपने आप eSathi Portal पर ले जाएगी।
    eSathi Portal Uttar Pradesh
  • यदि आपका पहले से खाता नहीं है, तो New User Registration (नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण) पर क्लिक करें।
UP Domicile Certificate Registration
  • पंजीकरण फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
    UP Domicile Certificate Registration Form
  • पंजीकरण पूरा होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर PIN भेजा जाएगा। इसी Login ID और PIN की सहायता से पहली बार लॉग इन करें।
    UP Domicile Certificate Login
  • पहली बार लॉग इन करने पर अपना PIN बदलकर नया पासवर्ड बना लें। इसके बाद भविष्य में इसी पासवर्ड से लॉग इन कर सकेंगे।
  • राजस्व विभाग (Revenue Department) की सेवाओं में जाकर मूल निवास प्रमाण पत्र (अधिवास प्रमाण पत्र) या निवास प्रमाण पत्र सेवा चुनें।
    Select UP Domicile Certificate
  • अब अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके e-KYC पूरा करें। सफल सत्यापन के बाद आपका नाम और फोटो अपने आप भर जाएंगे।
    eKYC for UP Domicile Certificate
  • अपनी फैमिली आईडी (एक परिवार, एक पहचान) दर्ज करें। यह आवेदन के लिए अनिवार्य है।
  • अब अपना वास्तविक निवास क्षेत्र चुनें। यदि आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण और यदि नगर या शहर में रहते हैं तो शहरी विकल्प चुनें।
  • आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, परिवार की जानकारी और अन्य सभी विवरण सावधानी से भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे स्व-घोषणा पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • निर्धारित ₹15 का सरकारी सेवा शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
  • इसके बाद आवेदन जमा कर दें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) मिलेगी। इसे संभालकर रखें क्योंकि आगे आवेदन की स्थिति देखने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए इसी की आवश्यकता होगी।
  • आवेदन का सत्यापन पूरा होने और तहसीलदार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद आप अपने खाते में लॉग इन करके डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

जन सेवा केंद्र (CSC) से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें

यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वहां मौजूद ऑपरेटर आपकी ओर से पूरा आवेदन सरकारी पोर्टल पर जमा कर देगा।

  • अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) जाएं।
  • अपने साथ फैमिली आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, स्व-घोषणा पत्र, फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जरूर ले जाएं।
  • CSC ऑपरेटर आपकी जानकारी eSathi Portal पर भरकर सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करेगा।
  • आवेदन जमा होने के बाद ऑपरेटर से पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) अवश्य लें। इस रसीद पर आपकी आवेदन संख्या लिखी होती है।
  • सरकारी शुल्क के साथ CSC अपनी सेवा का अतिरिक्त शुल्क भी ले सकता है। सामान्यतः कुल खर्च लगभग ₹30 या उससे थोड़ा अधिक हो सकता है। आवेदन करने से पहले शुल्क की जानकारी जरूर पूछ लें।
  • बाद में आप eDistrict Portal पर अपनी आवेदन संख्या दर्ज करके आवेदन की स्थिति कभी भी देख सकते हैं।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें

आवेदन जमा करने के बाद आप अपनी आवेदन संख्या की मदद से किसी भी समय उसकी वर्तमान स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • eDistrict Portal खोलें और आवेदन की स्थिति (Application Status) विकल्प पर क्लिक करें।
    UP Domicile Certificate Application Status
  • अब अपनी आवेदन संख्या दर्ज करें और खोजें (Search) पर क्लिक करें।
    Enter Application Number and Search
  • इसके बाद आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी, जैसे आवेदन जमा हो गया है, लेखपाल द्वारा सत्यापन जारी है, तहसीलदार द्वारा समीक्षा की जा रही है या प्रमाण पत्र स्वीकृत हो चुका है।
  • यदि आपका आवेदन कई दिनों तक लेखपाल सत्यापन के चरण में लंबित रहता है, तो अपने क्षेत्र के लेखपाल या संबंधित तहसील कार्यालय से संपर्क करके देरी का कारण जान सकते हैं और यदि कोई अतिरिक्त दस्तावेज मांगा गया हो तो समय पर जमा कर सकते हैं।

मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें

आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप अपने eSathi Portal खाते से डिजिटल हस्ताक्षरित मूल निवास प्रमाण पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले eSathi Portal पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद निस्तारित आवेदन (Nistarit Aavedan) विकल्प खोलें। यहां आपके सभी स्वीकृत आवेदन दिखाई देंगे।
  • सूची में से मूल निवास प्रमाण पत्र वाले आवेदन का चयन करें।
  • प्रमाण पत्र देखें (View Certificate) पर क्लिक करें और डिजिटल हस्ताक्षरित PDF डाउनलोड कर लें।
  • यह डिजिटल प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध सरकारी दस्तावेज है। इसका उपयोग सरकारी नौकरियों, कॉलेजों में प्रवेश, छात्रवृत्ति तथा अन्य सरकारी कार्यों में किया जा सकता है।

शुल्क और प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है

आवेदन का माध्यम कुल शुल्क संभावित समय
स्वयं eSathi Portal से ऑनलाइन आवेदन ₹15 लगभग 15 से 20 कार्य दिवस
जन सेवा केंद्र (CSC) लगभग ₹30 (सरकारी शुल्क + सेवा शुल्क) लगभग 15 से 20 कार्य दिवस

यदि आवेदन के दौरान कोई दस्तावेज अधूरा हो या सत्यापन में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़े, तो प्रमाण पत्र बनने में अधिक समय लग सकता है।

मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता और महत्वपूर्ण बातें

  • उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः आजीवन मान्य रहता है। अधिकांश मामलों में इसे दोबारा बनवाने या नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती।
  • कुछ सरकारी योजनाओं, भर्तियों या प्रवेश प्रक्रियाओं में हाल ही में जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित अधिसूचना या नियम जरूर पढ़ें।
  • यदि सत्यापन के लिए लेखपाल आपके घर आते हैं, तो सभी मूल दस्तावेज अपने पास रखें ताकि सत्यापन बिना किसी देरी के पूरा हो सके।
  • प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज अपना नाम, पिता या माता का नाम, पता और अन्य सभी विवरण अच्छी तरह जांच लें। यदि कोई गलती दिखाई दे, तो तुरंत संबंधित तहसील कार्यालय से संपर्क करें।
  • भविष्य में जरूरत पड़ने पर आसानी से उपयोग करने के लिए प्रमाण पत्र की PDF प्रति अपने ईमेल, क्लाउड स्टोरेज या किसी सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रख लें।
  • आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि e-KYC का OTP उसी नंबर पर भेजा जाएगा।
  • साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी फैमिली आईडी (एक परिवार, एक पहचान) Family ID Portal पर पहले से बनी हुई हो, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

महत्वपूर्ण लिंक

हेल्पलाइन

  • eDistrict / eSathi सहायता केंद्र: 0522-2304706
  • ईमेल: [email protected]

Frequently Asked Questions

सामान्य निवास प्रमाण पत्र आपके वर्तमान पते का प्रमाण होता है, जबकि मूल निवास प्रमाण पत्र (अधिवास प्रमाण पत्र) यह प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश आपका स्थायी या पैतृक राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों, UPPSC, UPSSSC, राज्य कोटा प्रवेश और अधिकांश छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए सामान्यतः मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

सामान्यतः आवेदक को उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 वर्ष से निवास करना चाहिए। यदि आपके माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं या अन्य पात्रता शर्तें पूरी होती हैं, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम निर्णय सक्षम राजस्व अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लेते हैं।

हाँ। वर्तमान eSathi Portal पर मूल निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए Family ID (एक परिवार, एक पहचान) आवश्यक है। यदि आपके पास Family ID नहीं है, तो पहले Family ID Portal पर पंजीकरण कर लें।

हमेशा अपने वास्तविक निवास स्थान के अनुसार विकल्प चुनें। यदि आपका घर गाँव या ग्राम पंचायत क्षेत्र में है, तो ग्रामीण चुनें। यदि आप नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, तो शहरी चुनें। इसी आधार पर आपके आवेदन का सत्यापन लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

आवेदन के दौरान आपको आधार कार्ड का OTP सत्यापन करना होता है। सफल e-KYC के बाद आपका नाम और फोटो अपने आप आवेदन फॉर्म में भर जाते हैं। इसलिए आवेदन से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल आपके पते का भौतिक सत्यापन करते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर भूमि अभिलेख, मतदाता सूची, स्थानीय रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजों का मिलान करते हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद वे अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को भेजते हैं, जिसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सबसे पहले आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचें। यदि आवेदन लंबे समय तक सत्यापन चरण में रुका हुआ है, तो संबंधित लेखपाल या तहसील कार्यालय से संपर्क करें। कई बार अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने के कारण आवेदन लंबित रहता है।

निस्तारित आवेदन वे आवेदन होते हैं जिन पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका होता है। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है, तो इसी अनुभाग में जाकर आप अपना डिजिटल हस्ताक्षरित मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

हाँ। eSathi Portal से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कानूनी रूप से वैध सरकारी दस्तावेज है। इसका उपयोग सरकारी नौकरियों, कॉलेजों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, राज्य कोटा तथा अन्य अधिकांश सरकारी कार्यों में किया जा सकता है।

मूल निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः आजीवन वैध रहता है। हालांकि कुछ सरकारी योजनाओं, भर्तियों या प्रवेश प्रक्रियाओं में यह शर्त हो सकती है कि प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र हाल ही में जारी हुआ हो, जैसे पिछले 3 वर्ष के भीतर। यह केवल उस योजना या भर्ती की विशेष शर्त होती है, न कि प्रमाण पत्र की सामान्य वैधता।

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