दिल्ली निवास प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या उपायुक्त (DC) कार्यालय के माध्यम से जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का आधिकारिक प्रमाण होता है कि आवेदक निर्धारित अवधि से दिल्ली का निवासी है। सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य कई सरकारी सेवाओं में, जहाँ दिल्ली का निवास प्रमाण आवश्यक होता है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है।
आवेदन दिल्ली e-District पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच अपने क्षेत्र के SDM कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इस सेवा के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता और निर्धारित सेवा अवधि के अनुसार आवेदन का निपटारा सामान्यतः 14 दिनों के भीतर कर दिया जाता है।
दिल्ली में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय दो महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली, आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा सत्यापित होने चाहिए। केवल स्वयं सत्यापित (Self Attested) प्रतियां स्वीकार नहीं की जातीं। इसके साथ सत्यापन करने वाले अधिकारी का संपर्क नंबर और उनके पहचान पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होती है। दूसरी, ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अथवा कार्यालय में सत्यापन के दौरान आपकी लाइव फोटो वेब कैमरा से ली जाती है। यदि आपने पहचान के लिए आधार कार्ड दिया है, तो आवेदन के समय ली गई फोटो का मिलान आधार में उपलब्ध फोटो से किया जाता है।
आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास आधार उपलब्ध नहीं है, तो आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज़ को पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, यदि आवेदन में आधार का उपयोग करते हैं, तो आधार पर दर्ज नाम और आवेदन पत्र में दर्ज नाम पूरी तरह एक समान होना चाहिए। साथ ही, निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक का दिल्ली में लगातार कम से कम 3 वर्ष तक निवास करना आवश्यक है।
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: edistrict.delhigovt.nic.in
- राजस्व विभाग का आधिकारिक पृष्ठ: revenue.delhi.gov.in/revenue/domicile-certificate
- SDM कार्यालयों की संपर्क जानकारी: edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Public/ContactDetails.html
- आवेदन की स्थिति: दिल्ली e-District पोर्टल पर उपलब्ध Track Your Application सेवा के माध्यम से देखें।
- हेल्पलाइन नंबर: 011-23935730
- कार्यालय समय: कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
दिल्ली निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप नीचे दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:
- आवेदक ने दिल्ली में लगातार कम से कम 3 वर्ष तक निवास किया हो।
- आवेदक का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
- यदि किसी महिला का विवाह दिल्ली के स्थायी निवासी से हुआ है, तो वह भी निर्धारित नियमों के अनुसार निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती है।
- नाबालिग बच्चों के मामले में अलग से तीन वर्ष का निवास सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। ऐसे मामलों में माता या पिता के दिल्ली निवास के आधार पर निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
राजपत्रित अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन
दिल्ली में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय केवल स्वयं सत्यापित (Self-Attested) दस्तावेज़ पर्याप्त नहीं होते। आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज़ों का प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी (Class I Gazetted Officer) द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है। सत्यापन के बिना आवेदन अधूरा माना जा सकता है।
दस्तावेज़ों के साथ आपको सत्यापन करने वाले राजपत्रित अधिकारी की निम्न जानकारी भी देनी होगी:
- राजपत्रित अधिकारी का सक्रिय मोबाइल या संपर्क नंबर।
- राजपत्रित अधिकारी के आधिकारिक पहचान पत्र (Identity Card) की प्रति।
इस श्रेणी में केंद्र या राज्य सरकार के ग्रुप-A (Class I) अधिकारी, सरकारी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर, सरकारी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, वरिष्ठ बैंक अधिकारी तथा अन्य समकक्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेज़ों की प्रतियों पर उनसे हस्ताक्षर एवं सत्यापन अवश्य करा लें।
वेब कैमरा के माध्यम से फोटो सत्यापन
दिल्ली निवास प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया में आवेदक की लाइव फोटो लेना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, फोटो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ली जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन: e-District पोर्टल पर आवेदन जमा करते समय सिस्टम आपके डिवाइस के कैमरे का उपयोग करके लाइव फोटो कैप्चर करता है।
- ऑफलाइन आवेदन: यदि आवेदन SDM कार्यालय में जमा किया जाता है, तो फोटो वहीं कार्यालय के काउंटर पर ली जाती है।
- यदि आपने पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड दिया है, तो कैप्चर की गई फोटो का मिलान आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध फोटो से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का कैमरा सही तरह कार्य कर रहा हो और पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो।
आधार कार्ड से संबंधित आवश्यक निर्देश
- आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास आधार उपलब्ध नहीं है, तो आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज़ का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में कर सकते हैं।
- यदि आवेदन में आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है, तो आधार पर दर्ज नाम और आवेदन पत्र में लिखी गई जानकारी पूरी तरह समान होनी चाहिए।
- आधार के माध्यम से आवेदन करने की स्थिति में उस पर दिल्ली का वर्तमान पता दर्ज होना चाहिए। यदि पता किसी अन्य राज्य का है, तो आवेदन करने से पहले उसे नज़दीकी आधार सेवा केंद्र में अपडेट करवा लेना बेहतर रहेगा।
दिल्ली निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें। प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रति प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। साथ ही सत्यापन करने वाले अधिकारी का संपर्क विवरण और पहचान पत्र की प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
- निर्धारित प्रारूप में पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र।
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड (यदि उपयोग कर रहे हों) या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक।
- स्व-घोषणा पत्र: निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ घोषणा पत्र। यदि आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का है, तो माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना होगा।
- वर्तमान निवास का प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, पानी का बिल या टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज़।
- जन्म तिथि का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
- दिल्ली में लगातार तीन वर्ष निवास का प्रमाण: ऐसे दस्तावेज़ जिनसे तीन वर्ष की अवधि तक दिल्ली में निवास स्पष्ट रूप से सिद्ध हो, जैसे शैक्षणिक रिकॉर्ड, बिजली या पानी के बिल अथवा गृह कर (House Tax) की रसीद।
- दस्तावेज़ों का सत्यापन करने वाले प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी का संपर्क नंबर तथा उनके पहचान पत्र की प्रति।
दिल्ली e-District पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएँ।
- अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो सेवा के लिए आवेदन करें → पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करें।
- दस्तावेज़ का प्रकार चुनें। आधार कार्ड सबसे बेहतर विकल्प रहेगा, लेकिन आप कोई अन्य पहचान दस्तावेज़ भी चुन सकेंगे। अपना 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करके जारी रखें पर क्लिक करें।
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। सत्यापन पूरा करने के बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें। इसके बाद एक्सेस कोड और पासवर्ड तैयार होंगे। दोनों को सुरक्षित लिखकर रख लें।
- अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल में लॉगिन करें।
- ऑनलाइन आवेदन करें के अंतर्गत सेवाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें। इसके बाद राजस्व विभाग → डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करना चुनें और आवेदन करें पर क्लिक करें।
- आधार से जुड़ी आपकी मूल जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि किसी जानकारी में बदलाव करना है, तो विवरण संपादित करें चुनें, अन्यथा जारी रखें पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- वेब कैमरा से फोटो लेना: पोर्टल को अपने डिवाइस के कैमरे का उपयोग करने की अनुमति दें। आपकी फोटो उसी समय ली जाएगी और उसका मिलान आधार कार्ड की फोटो से होना चाहिए।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। इनमें राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, निवास प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, तीन वर्ष के निवास का प्रमाण और स्व-घोषणा पत्र शामिल होंगे। सभी फाइलें PDF या JPG प्रारूप में और 1 MB से कम आकार की होनी चाहिए।
- आवेदन जमा करें। इसके बाद आवेदन संख्या तैयार होगी। इसे सुरक्षित नोट कर लें।
- प्रमाण पत्र 14 दिनों के भीतर मिल सकेगा। स्वीकृति मिलने के बाद आप इसे पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।
SDM/ DC कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- revenue.delhi.gov.in/domicile-certificate से डोमिसाइल प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सभी दस्तावेज़ों के साथ प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन करवा लें।
- किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच अपने क्षेत्र के SDM कार्यालय या उपायुक्त (DC) कार्यालय में जाएँ।
- अपने क्षेत्र के SDM की संपर्क जानकारी edistrict.delhigovt.nic.in/contact-details पर देख सकेंगे।
- राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र जमा करें। काउंटर पर आपकी फोटो ली जाएगी।
- आवेदन संख्या वाली पावती रसीद प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें। प्रमाण पत्र 14 दिनों के भीतर मिल सकेगा।
आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें
आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रगति दिल्ली e-District पोर्टल पर ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए आवेदन संख्या अपने पास तैयार रखें।
- दिल्ली e-District पोर्टल खोलें।
- होम पेज पर उपलब्ध Track Your Application (अपने आवेदन की स्थिति देखें) विकल्प पर क्लिक करें।
- विभाग (Department) में राजस्व विभाग (Revenue) का चयन करें।
- सेवा (Service) की सूची में निवास प्रमाण पत्र जारी करना (Issuance of Domicile Certificate) चुनें।
- अपनी आवेदन संख्या, आवेदक का नाम तथा स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा दर्ज करें।
- Search (खोजें) पर क्लिक करते ही आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- यदि आवेदन कई दिनों तक Pending for Verification (सत्यापन लंबित) दिखाता रहे, तो पावती रसीद और मूल दस्तावेज़ लेकर संबंधित SDM कार्यालय से संपर्क करें।
दिल्ली निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें
आवेदन स्वीकृत होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र e-District पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- दिल्ली e-District पोर्टल पर जाएँ।
- होम पेज पर Print/Download Certificate (प्रमाण पत्र प्रिंट/डाउनलोड करें) विकल्प चुनें।
- Department में Revenue Department का चयन करें।
- Applied Service में Issuance of Domicile Certificate चुनें।
- अपनी आवेदन संख्या, जन्म तिथि तथा कैप्चा दर्ज करके Continue पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका डिजिटल हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में डाउनलोड हो जाएगा।
आवेदन शुल्क और प्रमाण पत्र जारी होने का समय
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सरकारी आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| निर्धारित सेवा अवधि | 14 कार्य दिवस |
| प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी | संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) |
| आवेदन स्वीकार करने का समय | कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक |
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक
- दिल्ली e-District पोर्टल: https://edistrict.delhigovt.nic.in
- निवास प्रमाण पत्र सेवा: https://revenue.delhi.gov.in/revenue/domicile-certificate
- SDM कार्यालयों की संपर्क सूची: https://edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Public/ContactDetails.html
सहायता एवं हेल्पलाइन
यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी या सेवा संबंधी समस्या आती है, तो दिल्ली e-District हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
- हेल्पलाइन नंबर: 011-23935730
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